# Acharya Narendradeo Smarak Samiti & Anr v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2022) 2 ILRA 482
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2021-11-02
- **Case number:** Writ-C No.34056 of 2021
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/acharya-narendradeo-smarak-samiti-anr-v-state-of-u-p-ors-47537
- **Pages:** 7

## Headnote

C.S.C., Sri G.K. Singh, Sri Santosh Kumar Singh
Paliwal, Sri V.K. Singh, Sri Hritudhwaj Pratap
Sahi

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2- jke I;kjs YkkYk cuke mÙkj izns"k jkT; ,oa vU;(
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3- cuokjh YkkYk dapYk cuke MkW0 HkkjrsUnq vxzokYk ,oa
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4- desVh vkWQ eSustes.V] Jh dPpk ckck b.Vj
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## Text

482 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
determination of membership of the Society
again when this Court had specifically directed
that in the event of any dispute subsisting after
finalization of the list by the Assistant registrar,
the parties would take recourse to the
proceedings of a civil suit."

24. The Court finds that there is no
publication inviting objections before finalizing
the list of members of general body and the
order has been passed without taking into
consideration the objections as filed by the
petitioners and it has also not been disclosed as
to what is the basis of finalizing the list of 286
members, hence, the orders appears to be
arbitrary and unreasonable.

25. With respect to the power of this
Court regarding judicial review of such order, it
has already been held in several judgements of
this Court that such order which are arbitrary,
illegal can always be looked into.

26. In such facts and circumstances of
the
case,
the
impugned
order
dated
02.11.2021 is set aside. It is directed that the
Assistant
Registrar
may
after
inviting
objections and considering the same finalize
the list of members of general body in
accordance with law, within a period of three
months from the date of certified copy of this
order.

27. It is made clear that the Court has
not looked into the maintainability of the writ
filed by Yerra Prakash Gupta and others in
Writ-C No.34056 of 2021

Ref.:-Civil Misc. Correction Application

1. Heard the learned counsel for the
parties.

2. This application has been filed for
seeking correction in the order dated 22nd
December, 2021.

3. Learned counsel for the applicant submits
that inadvertently, the name of the States, as
occurring in the second and third lines of
nineteenth paragraph of internal page nos. 5 and 6
of the order dated 22nd December, 2021, have
wrongly been transcribed as "Hyderabad,
Varanasi, Tirupati, Sirdi and Haridwar", whereas
the correct name of the States as "Andhra
Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu
and Maharashtra". He, therefore, submits that
the aforesaid mistake occurring in the order dated
4th January, 2022 be corrected accordingly.

4. Prayer made for is bona fide.
Accordingly, the same is allowed.

5. The full name of the States, as occurring
in the second and third lines of nineteenth
paragraph of internal page nos. 5 and 6 of the
order dated 22nd December, 2021, shall be read as
"Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka,
Tamil Nadu and Maharashtra" in place of
"Hyderabad, Varanasi, Tirupati, Sirdi and
Haridwar".

6. This correction shall form part of the
earlier order dated 22nd December, 2021.

7. With the aforesaid directions, the present
correction application stands finally disposed of.
----------
(2022)02ILR A482
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 09.09.2021

BEFORE

THE HON'BLE SAURABH SHYAM
SHAMSHERY, J.

Writ-C No. 33258 of 2016

Acharya Narendradeo Smarak Samiti &
Anr. ...Petitioners
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents
2 All. Acharya Narendradeo Smarak Samiti & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
483
Counsel for the Petitioners:
Sri Rajesh Kumar Singh, Sri R.K. Ojha

Counsel for the Respondents:
C.S.C., Sri G.K. Singh, Sri Santosh Kumar Singh
Paliwal, Sri V.K. Singh, Sri Hritudhwaj Pratap
Sahi

d- Hkkjrh; lafo/kku & vuqPNsn 226 & fjV 1⁄4vkKki«k1⁄2
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2011 1⁄421⁄2 ,-Mh-ts- 65 f}U;k;k/kh"k ihB

2- jke I;kjs YkkYk cuke mÙkj izns"k jkT; ,oa vU;(
2015 1⁄431⁄2 ,-MCYkw-lh- 3140

3- cuokjh YkkYk dapYk cuke MkW0 HkkjrsUnq vxzokYk ,oa
vU;( 2019 1⁄4121⁄2 ,-Mh-ts- 235 f}U;k;k/kh"k ihB

4- desVh vkWQ eSustes.V] Jh dPpk ckck b.Vj
dkYkst] okjk.klh ,oa vU; cuke jhtuYk desVh] iape
e.MYk] okjk.klh ,oa vU;( 2007 1⁄441⁄2 b-,l-lh- 2500
(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam
Shamshery, J.)

आक्षेलपत आदेश

1. वतटमान आज्ञापत्र यालचका, प्रािी द्वािा
उप-लजलालिकािी सदि, आज़मगढ़ द्वािा िािा
25(1) सोसाइटी िलजस्ट्रीकिण अलिलनयम, 1860
(आगे सींक्षेप में अलिलनयम 1860' को उल्लेस्खत
लकया जायेगा।) के अन्तगटत पारित आदेश,
लदनाींक 30.06.2016 से व्यलित होकि दायि की
गई है, लजसके द्वािा लनम्न आदेश पारित लकया गया
हैैः-

"अतैः उपिोक्त लववेचना के आिाि पि
सींथिा के प्रबन्धकारिणी सलमलत का लनवाटचन
लजसमें लालती देवी को प्रबन्धक तिा िाजेश लसींह
को सींथिा का अध्यक्ष लनवाटलचत लकया गया, सवटिा
सही एवीं लवलि सम्मत है। मा0 उच्च न्यायालय के
आदेश लदनाींक 18.8.2015 के अनुिम में
उपिोक्त सन्दभट लनस्तारित लकया जाता है तिा
आदेश लदया जाता है लक प्रिम पक्ष लालती देवी
द्वािा प्रस्तुत सामान्य सािािण सदस्ोीं की सूची व
लनवाटलचत प्रबन्धकारिणी सलमलत की सूची के
अनुरुप पींजीयन कायटवाही की जाये। आदेश की
प्रलत के साि पत्रावली अनुपालन हेतु सहायक
लनबन्धक िर्म्ट सोसायटी एवीं लचट्स आज़मगढ़
को भेजी जाय। बाद अनुपालन इस न्यायालय की
पत्रावली सींलचत अलभलेखागाि की जाय।"

प्रकरण के तथ्य:-

2.1 आचायट निेन्द्र देव स्मािक सलमलत,
बिहलगींज अलिलनयम, 1860 के िािा 21 के
484 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
अन्तगटत एक पींजीकृत सींथिा है, जो एक गैि
लविीय प्राप्त लशक्षा सींथिान चलाती है। सलमलत
की एक लनयमावली है तिा आचायट निेन्द्र देव
स्मािक लवद्या मस्न्दि बिहलगींज, आज़मगढ़ की
एक प्रशासन योजना भी है।

2.2 सलमलत का अस्न्तम चुनाव अलववालदत
रुप से 01.12.1999 को 5 वषट के ललए हुआ िा।
श्री िन्जीत लसींह प्रबन्धक, श्री जय प्रकाश उप
प्रबन्धक एवीं अमला लसींह अध्यक्ष के पद पि
लनवाटलचत हुए िे। प्रािी सींख्या 2 (श्री लगिजा
प्रसाद) का चुनाव एक सदस् के पद पि हुआ
िा।

2.3 श्री िन्जीत लसींह का लनिन 02.11.2002
को हुआ, तब तक वो प्रबींिक के पद पि कायट
किते िहे। तद्पश्चात् श्री जय प्रकाश को कलित
रुप से उप प्रबींिक का कायट किना चालहए िा,
पिन्तु श्रीमती लललता देवी (पत्नी स्वगीय श्री
िन्जीत लसींह) कलित व अप्रत्यक्ष रुप से प्रबींिक
का कायट किती िही। उन्ोने अपने नाम से
प्रबींिक के रुप में सदस्ोीं की सूची सहायक
लनबन्धक को प्रेलषत किी जो 2013-2014 के ललये
सूचीबद्ध भी हो गयी। उसमें उपिान्त सदस्ोीं की
सूची में िेि बदल भी हुआ। लजस पि सहायक
लनबन्धक ने एक सूचना पत्र (नोलटस) डा0
िामाश्रय प्रसाद गुप्ता व श्री उदा शमाट लदनाींक
14.02.2014 को प्रेलषत लकया लजसका लवविण
लनम्न है:

"उपयुटक्त लवषयक नामक सलमलत में
श्रीमती लालती देवी ने प्रबन्धक/मींत्री की हैलसयत
से प्रपत्र प्रस्तुत किते हुए प्रबन्धकारिणी सलमलत
की सूची वषट 2013-14 के कोषाध्यक्ष पद एवीं
प्रबन्धकारिणी तिा श्री उदा शमाट को सदस् पद
एवीं प्रबन्धकारिणी से हटा लदया गया है।

अतैः उक्त लनष्कासन के सम्बन्ध में आप
लोगोीं को लकसी प्रकाि की कोई आपलि हो तो
अिोहस्ताक्षिी
के
कायाटलय
में
लदनाींक
21.02.2014 तक अपनी आपलि प्रस्तुत कि
सकते हैं। अन्यिा पत्रावली में प्राप्त प्रपत्रोीं के
आिाि पि अलग्रम कायटवाही सम्पन्न कि ली
जायेगी।"

2.4 उपिोक्त सूचना पत्र (नोलटस) का कोई
उिि न लमलने के कािण सदस्ोीं की सूची के
िेि बदल को पींजीकृत कि ललया गया। इसके
उपिान्त पुनैः सदस् सूची में िेि बदल को
लनबन्धक के समक्ष 05.06.2014 को एक
आवेदन के साि सींलग्नन श्रीमलत लललता देवी के
द्वािा प्रेलषत लकया गया, लजस पि पुनैः एक सूचना
पत्र (नोलटस) लदनाींक 06.06.2014 अमला लसींह व
दीना नाि ल जनके नाम हटाये गये िे, को प्रेलषत
लकया गया, पिन्तु प्रलतवेदन, लकसी उिि की
अनुपस्थिलत के कािण मान्य कि ललया गया।

2.5 अमला लसींह जो एक आजीवन सदस्
िी, उन्ोींने उनके व दीना नाि, िाम आश्रय लसींह,
कलपल देव लसींह व उदा शमाट, सदस्ोीं के नामोीं
को सदस्ता सूची से कलित रुप से गलत तथ्ोीं
के आिाि पि हटाने के लवरुद्ध, एक आवेदन
14.07.2014 को सहायक लनबन्धक के समक्ष
प्रस्तुत किा। इसके उपिान्त अन्य लनवेदन
लदनाींक
06.08.2014,
20.08.2014,
08.09.2014, 06.02.2015 को पुनैः प्रस्तुत किे।
सहायक
लनबन्धक
ने
आदेश
लदनाींक
02.06.2015 के अींतगटत सलमलत को चुनाव किाने
का आदेश पारित लकया तिा आपलि भी
आमींलत्रत किी गयी। तद्उपिान्त सहायक
लनबन्धक ने आदेश लदनाींक 03.08.2015 द्वािा 14
वैि एवीं अहट सदस्ोीं की लवलि मान्य सदस्ता
सूची का लनिाटिण लकया गया तिा लनवाटचन
कायटवाही किाने का आदेश पारित लकया।

2.6 उपिोक्त आदेश लदनाींक 03.08.2015
के
लवरुद्ध
एक
आज्ञापत्र
यालचका
सीं0
44623/2015 श्रीमती लललता देवी व अन्य द्वािा,
इस न्यायालय में दायि की गयी, जो आदेश
लदनाींक 18.08.2015 द्वािा लनस्तारित की गयी
तिा आदेश लदनाींक 02.06.2015 व 03.08.2015
लनिस्त लकये गये तिा प्रकिण, लवलहत प्रालिकािी
2 All. Acharya Narendradeo Smarak Samiti & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
485
के समक्ष समस्त पक्षोीं को सुनकि उलचत लनणटय
पारित किने के ललये प्रलत प्रेलषत कि लदया गया।

2.7 इसी दौिान अमला लसींह का लनिन
13.12.2015 को हो गया। मृत्यु पूवट अमला लसींह
ने कलित रुप से एक नोटिी द्वािा सत्यालपत
हल्फनामा द्वािा लगिजा प्रसाद (आवेदक सीं0 2)
को सभी लवलिक कायटवाही की पैिवी के ललये
लनयुक्त कि लदया िा।

2.8 लवलहत प्रालिकािी ने सभी पक्षोीं को
सुनकि आक्षेलपत आदेश लदनाींक 30.06.2016
द्वािा आदेलशत लकया लक -

"सींथिा के प्रबन्धकारिणी सलमलत का
लनवाटचन लजसमें लालती देवी को प्रबन्धक तिा
िाजेश लसींह को सींथिा का अध्यक्ष लनवाटलचत
लकया गया, सवटिा सही एवीं लवलि सम्मत है। "

आवेदक का पक्ष

3.1 श्री िाजेश कुमाि लसींह, आवेदक के
लवद्वान अलिवक्ता ने आवेदक का पक्ष प्रबल
पूवटक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लकया।
उनके अनुसाि आक्षेलपत आदेश सिसिी तौि
पि, मनमाने ढींग से आवेदक के द्वािा पेश की
गयी आपलि पि लबना ध्यान लदये पारित लकया
गया है, अतैः लनिस्त किने योग्य है।

3.2 आक्षेलपत आदेश में लललता देवी
(लवपक्षी सीं0-5) की सदस्ता की वैिता/अवैिता
पि कोई लवचाि नहीीं लकया गया है लक, कैसे वो
िन्जीत कुमाि (पलत) की मृत्यु के बाद, सलमलत
की सदस् न होते हुए भी, सलमलत के समस्त
कायों का लनवाटहन किती िही।

3.3
आक्षेलपत
आदेश,
सलमलत
की
लनयमावली पि लबना लवचाि लकये हुए पारित
लकया गया है औि न ही िन्जीत कुमाि प्रबन्धक
की मृत्यु के उपिान्त जय प्रकाश जो उस समय
उप प्रबन्धक िे, उनको प्रबन्धक का कायटभाि न
देने के लवषय पि लवचाि लकया गया न ही कोई
सींदलभटत आदेश पारित लकया गया।

3.4 आक्षेलपत आदेश में इस तथ् पि भी
ध्यान नहीीं लदया गया है, लक लदसम्बि 2004 में
सलमलत का कायटकाल समाप्त हो चुका िा तिा
उसके उपिान्त कलित नवीन चुनाव 01.12.2006
को सम्पन्न हुआ िा। अतैः इस समय अींतिाल में
कोई सलमलत कायटित नहीीं िही िी। आक्षेलपत
आदेश में इस तथ् का सींज्ञान नहीीं ललया गया है।

3.5 आक्षेलपत आदेश पारित किते समय,
लवलहत प्रालिकािी ने उच्च न्यायालय के आदेश
लदनाींक 18.08.2015 में उल्लेस्खत लटप्पलणयोीं का
सम्यक परिक्षण नहीीं किा तिा उसमें उठाये गये
प्रश्ोीं का लनस्तािण भी नहीीं लकया।

3.6 आवेदक सीं0 2 के पक्ष में अमला लसींह
द्वािा मृत्यु पूवट लकया गया नोटिी हल्फनामा,
लजसके द्वािा आवेदक सीं0 2 को पैिवी का
अलिकाि लदया गया िा, का भी लवलहत प्रालिकािी
ने उलचत रुप से सींज्ञान नहीीं ललया तिा उसके
द्वािा दास्खल आपलियाीं भी लवचाि न किके न्याय
लवरुद्ध कायट लकया है।

ववपक्षी का पक्ष

4.1 श्री वी0के0 लसींह, वरिष्ठ अलिवक्ता
अपने सहयोगी अलिवक्ता श्री एस.के. लसींह
पालीवाल के साि उपिोक्त बहस का लविोि
किते हुए किन लकया लक, सलमलत के एक
सदस् द्वािा सलमलत के चुनाव को चुनौलत, आज्ञा
पत्र यालचका के माध्यम से नहीीं दी जा सकती है,
इसललये वतटमान यालचका पोषणीय नहीीं है। इस
सम्बन्ध में लनम्न लनणटयोीं का उल्लेख लकया गया:
कमेटी
ऑफ
मेनेजमेण्ट
आर्य
कन्या
पाठशाला इण्टर कॉलेज, बुलन्दशहर बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2011 (2) ADJ
65 DB; राम प्यारे पाल बनाम उत्तर प्रदेश
राज्य एवं अन्य, 2015 (3) AWC 3140;
बनवारी लाल कञ्चल बनाम डॉ0 भारतेन्दु
अग्रवाल
एवं
अन्य,
2019
(12)
ADJ
235(DB); कमेटी ऑफ मेनेजमेण्ट, श्री कच्चा
बाबा इण्टर कॉलेज, वाराणसी एवं अन्य
486 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
बनाम
रीजनल
कमेटी,
पंचम
मण्डल,
वाराणसी एवं अन्य, 2007(4) ESC 2500।

4.2 आवेदक द्वािा आज्ञापत्र यालचका में
आपेलक्षत आदेश को चुनौती देने का कोई भी
आिाि वलणटत नहीीं लकया है औि न ही आक्षेलपत
आदेश को लकन कािणोीं पि चुनौलत दी गयी है, ये
वलणटत लकया गया है। आक्षेलपत आदेश में सभी
प्रकिणोीं पि उलचत लववेचना की गयी है तिा
लनणटय न्यायोलचत व न्याय सींगत है।

ववश्लेषण व वनष्कषय

आज्ञापत्र र्ावचका पोषणीर् है र्ा नहीं?

5.1 वतटमान यालचका, आवेदक द्वािा
सलमलत के एक सदस् के रुप में दास्खल की
गयी है। सदस्ता का कोई लववाद नहीीं है। इसके
अलतरिक्त अमला लसींह ने एक हल्फनामें के द्वािा
जो मृत्युपूवट नोटिी से सत्यालपत हो चुका िा,
आवेदक को सलमलत के ललए पैिवी किने का
अलिकाि प्रदान लकया गया िा। उपिोक्त
हल्फनामें का उल्लेख आक्षेलपत आदेश में नहीीं
लकया गया है। आक्षेलपत आदेश के अन्तगटत
समस्त कायटवाही अमला लसींह के द्वािा उनकी
मृत्यु पूवट दी गयी आपलि को ध्यान में िखते हुए
किी गयी है तिा आवेदक व अन्य को आपलि
देने के अलिकाि से वींलचत िखा गया है।

5.2 लवपक्ष की ओि से पेश लकये सभी लवलि
दृष्ाींगत का साि यह है लक सामान्य रुप से लकसी
सलमलत के चुनाव को चुनौलत, सलमलत के केवल
एक सदस् द्वािा आज्ञापत्र यालचका के माध्यम से
नहीीं दी जा सकती है पिन्तु अगि उस सदस् का
कोई अलिकाि प्रभालवत या उसका उल्लींघन
होता है व उसके पास कोई अन्य प्रभावी लनदान
उपलब्ध न हो तो ऐसे सदस् द्वािा दास्खल चुनाव
प्रलिया को चुनौलत देने वाली आज्ञापत्र यालचका
भी पोषणीय हो सकती है।

5.3 वतटमान प्रकिण में आक्षेलपत आदेश
इस न्यायालय द्वािा पारित आदेश लदनाींक
18.08.2015 के परिपालन में पारित लकया गया
है। अमला लसींह व अन्य के आवेदन पि ही
03.08.2015 को सहायक लनबन्धक के 14 वैि व
अहट सदस्ोीं की सूची घोलषत किी िी जो उच्च
न्यायालय द्वािा लनिस्त कि दी गयी व लवलहत
प्रालिकािी को गुण-दोष पि नवीन आदेश पारित
किने के ललए आदेलशत लकया गया। लवलहत
प्रालिकािी के समक्ष कायटवाही लींलबत होने के
दौिान अमला लसींह की मृत्यु हो गयी। मृत्यु पूवट
ही अमला लसींह ने एक हल्फनामे के जरिये
आवेदक को पैिवी किने के अलिकाि प्रदान कि
लदये िे लजसकी सत्यता व प्रमालणकता पि अभी
तक कोई प्रश् नहीीं लकया गया है औि आवेदक ने
अपना पक्ष लवलहत प्रलिकािी के समक्ष िखा भी
पिन्तु उस पि लवचाि नहीीं लकया गया अतैः
आवेदक के पास इस उच्च न्यायालय के समक्ष
आज्ञापत्र यालचका दास्खल किने के अलतरिक्त
औि कोई लवकल्प नहीीं िह जाता है। अतैः
उपिोक्त लनणटयोीं के परिपेक्ष में भी वतटमान
यालचका पोषणनीय है।

आक्षेवपत आदेश में उच्च न्यार्ालर् द्वारा
रेखांवकत ववषर्ों का वनस्तारण वकर्ा गर्ा है
र्ा नहीं:-

6.1 उच्च न्यायालय ने आदेश लदनाींक
18.08.2015 के द्वािा लवलहत प्रालिकािी को गुण
दोष पि आदेश पारित किते हुए कुछ लवषयोीं पि
लटप्पणी की िी वो है:- लललता देवी की सदस्ता
पि प्रश्लचह्न, 2006 से 2014 तक सलमलत की
कायटवाही की वैिता, लललता देवी की सदस्ता
पि सींदेह होते हुए भी उनका अहट सदस्ोीं की
सूची में होना आलद। आक्षेलपत आदेश के
परिशीलन से यह लवलदत होता है लक, उपिोक्त
लवषयोीं में से कुछ लवषयोीं पि ही लववेचना की गयी
है तिा लनणटय लदया गया है। अब प्रश् यह है लक
क्ा उपिोक्त कुछ लवषयोीं पि लनणटय सभी
पहलूओीं व पत्रावली का सम्यक अध्ययन के
उपिान्त लदया गया है या नहीीं तिा लजन लवषयोीं
2 All. Acharya Narendradeo Smarak Samiti & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
487
पि लनणटय नहीीं लदया गया है, उसका क्ा
परिणाम हो सकता है। इन लवषयोीं पि लववेचना
लनम्न है।

6.2 लवलहत प्रालिकािी ने आक्षेलपत आदेश
के द्वािा लललता देवी की सदस्ता की वैिता की
पुलष् केवल उनके वषट 2006 व 2009 में प्रबन्धक
के पद पि लनवाटचन के समय, अमला लसींह
अध्यक्ष िे, इस आिाि पि की गयी है। इस सींदभट
में आक्षेलपत आदेश का प्रासींलगक अींश का
उल्लेख किना आवश्यक है लक-

"लालती देवी को सींथिा उपिोक्त के
प्रबन्धकारिणी सलमलत के लनवाटचन में प्रबन्धक
पद पि लनवाटचन लकया गया व उक्त चुनाव
लदनाींक 01.12.2006 में उक्त अमला लसींह भी
अध्यक्ष िे। अमला लसींह की अध्यक्षता में भी पुनैः
लालती देवी का वषट 2009 में प्रबन्धक पद पि
लनवाटचन हुआ। इस प्रकाि यह किन लालती
देवी सामान्य सािािण सभा की सदस् नहीीं िी,
सवटिा गलत है।"

लवलहत प्रालिकािी ने लललता देवी के सदस्
बनने के सम्बन्ध में ललये गये प्रस्ताव का न तो
अवलोकन ही लकया है न ही उसके लवषय में
कोई लववेचना या लटप्पणी ही की है, जबलक
सदस् की वैिता पि गुण-दोष पि लववेचना,
प्रकिण को गुण-दोष पि लनस्तािण किने के
ललये अलतआवश्यक िी।

6.3 आक्षेलपत आदेश के परिशीलन से यह
भी लवलदत नहीीं होता है लक लवपक्षी द्वािा वतटमान
प्रकिण में प्रलत उिि के साि सींलग्न 'प्रलतलललप
कायटवाही सािािण सभा', लवलहत प्रालिकािी के
समक्ष भी प्रस्तुत किी िी व उनकी प्रमालणकता
का क्ा आिाि है। ऐसा प्रतीत होता है लक,
लवलहत प्रालिकािी ने समस्त कायटवाही सिसिी
तौि पि, अपने अनुमान व कल्पना के आिाि पि
लनस्तारित की है।

6.4 लवलहत प्रालिकािी ने सािािण सभा की
कायटवाही में सदस्ोीं की सींख्या बढ़ाने औि कई
सदस्ोीं को सूची में जोड़ने की कायटवाही का न तो
कोई उल्लेख लकया है, न ही कोई लववेचना औि न
ही कोई लनष्कषट ही लदया है। इसी प्रकाि प्रबन्धक
की कायट काल के दौिान मृत्यु होने पि उप
प्रबन्धक द्वािा प्रबन्धक की दालयत्व न सींभालने देने
पि व सदस्ोीं की सूची में सदस्ोीं को जोड़ने व
घटाने के लवषय का कोई सींज्ञान ही ललया गया है।

7. लवलहत प्रालिकािी को प्रकिण पि
लववेचना किते समय, उच्च न्यायालय द्वािा की
गयी लटप्पलणयोीं व प्रकिण के तथ्ोीं के आिाि पि
यह लनिाटरित किना चालहये िा लक वो कौन से
लवषय है, लजन पि उसे लनणटय लेना है तिा उस पि
पत्रावली पि सम्यक लवचाि व लववेचना किके
उलचत व लवलि सींगत लनणटय लेना चालहये िा, जो
आक्षेलपत आदेश के परिशीलन से लवलदत नहीीं
होता है। लकसी भी लवलहत प्रालिकािी से यह
अपेक्षा िहती है लक उसके द्वािा ललया गया लनणटय,
सभी पक्षोीं को सुनकि, पत्रावली के सम्यक
परिशीलन का प्रकिण के सींबींलित लनयमोीं को
ध्यान में िखते हुए पारित लकया जायेगा, पिन्तु
वतटमान आक्षेलपत आदेश से ऐसा परिललक्षत नहीीं
होता है। ऐसे आदेशोीं के कािण न्यायालयोीं में वाद
की सींख्या अकािण बढ़ती है तिा न्यायालय का
बहुमूल्य समय की हालन होती है।

8. उपिोक्त लववेचना व लवश्लेषण से यह
स्पष् है लक आक्षेलपत आदेश पारित समय लवलहत
प्रालिकािी ने प्रकिण के तथ्ोीं का, उच्च न्यायालय
के आदेश के सींदभट में सम्यक लववेचना न किके
व प्रकिण के प्रासींलगक व उलचत लबन्दूओीं पि
पत्रावली का पूणट परिशीलन न किके लवलिक त्रुलट
कारित की है। लजसके कािण आक्षेलपत आदेश
न्याय सींगत न िहकि लवलि लवरुद्ध हो जाता है।
अतैः लनिस्त किने योग्य है।

9. अतैः आक्षेलपत आदेश लनिस्त लकया
जाता है। वतटमान आज्ञापत्र यालचका अनुज्ञात
(अलाउड) की जाती है तिा प्रकिण पुनैः लवलहत
488 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
प्रालिकािी को इस लनदेश के साि प्रलतप्रेलषत
लकया जाता है लक वो पूवट में उल्लेख लकये गये
लवविण को ध्यान में िखकि प्रकिण के तथ्ोीं के
परिपेक्ष में सभी सींदलभटत व प्रासींलगक लवषयोीं पि
सभी दस्तावेजोीं के सम्यक परिशीलन व
लववेचना, सभी पक्षोीं को सुनवाई का मौका प्रदान
कि आज से 2 माह के अन्दि गुण-दोष पि
सकािण आदेश पारित कि लनस्तािण किेंगे।
----------
(2022)02ILR A488
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 09.02.2022

BEFORE

THE HON'BLE DINESH KUMAR SINGH, J.

Writ-C No. 1002680 of 2015

Dinesh Kumar Tiwari ...Petitioner
Versus
Bank of Baroda A Body Corporate & Ors.
 ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Rakesh K. Chaudhary, Ashutosh Shukla, Shreya
Chaudhary

Counsel for the Respondents:
Prashant K. Srivastava, Amar Singh, Avishesh
Kumar
Singh,
Pradeep
Dwivedi,
Vaibhav
Srivastava, Vishal Agarwal

Criminal Law - Constitution of India -
Article 226 - Income Tax (Certificate
Proceedings) Rules, 1962 - Rule 60 of
the 2nd Scheduled of the Income Tax Act,
1961 - The Recovery of Debts due to Banks
and Financial Institutions Act, 1993 - Section
30, Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security
Interest
Act,
2002-
Section
13:
-
Enforcement of Security Interest - Auction of
mortgaged property - before confirmation of
sale - challenged - Bank inform to recovery
officer not to proceed with confirmation of
sale as entire dues were paid by the
borrower- defy to this - Recovery officer
confirm the auction sale - confirmation of
sale found unjust - writ petition disposed of -
with direction to expedite the statutory appeal
- interim protection granted in favour of the
borrower confirm till the disposal of appeal by
the Debts Recovery Tribunal. (Para - 24, 25,
26)

WP Disposed of. (E-11)

List of Cases cited:

1. Aniruddha Vs The Divisional Jt. Registrar
Cooperative Societies & ors. (2019 Vol. 2 Mh.
L.J.)

2. Ram Barai Prasad Vs St.of U.P. & ors.,
(2007 SCC OnLine All 557 = 2008 Vol. 1 All LJ
376)

3. Vasant Mahadev Chavan Vs St. of Goa &
ors. (2021 SCC OnLine Bom 4132)

4. Jadeja Jitendrasingh Chandrasingh Vs Tax
Recovery Officer (2012 SCC OnLine Guj
4975).

(Delivered by Hon'ble Dinesh Kumar
Singh, J.)

1. Heard Ms. Shreya Chaudhary,
learned counsel for the petitioner, Mr.
Prashant
Kumar
Srivastava,
learned
counsel for respondent no. 1-Bank of
Baroda (for short "BOB"), as well as Mr.
Vishal
Agarwal,
learned
counsel
representing respondent no. 3, and gone
through the record.

2. The present petition has been filed,
invoking extra-ordinary jurisdiction of this
Court under Article 226 of the Constitution
of India for quashing of the order dated
12.05.2005 passed by the Debts Recovery
Tribunal,
Lucknow
(for
short
"the
Tribunal") whereby the Recovery Officer
has ordered for taking forcible possession
from the petitioner of the mortgaged
property, being building constructed over