# Anwar @ Shanu Revisionist v. State of U.P. & Ors. Opp. Parties

- **Citation:** (2023) 4 ILRA 464
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2023-03-14
- **Case number:** Criminal Revision No. 167 of 2020
- **Bench:** Ajai Kumar Srivastava-I
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/anwar-shanu-revisionist-v-state-of-u-p-ors-opp-parties-49977
- **Pages:** 9

## Headnote

Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 125 & 125(B) - The
Muslim Women (Protection of Rights on
Divorce) Act, 1986 - Sections 3, 4 & 7 -
Criminal Revision - revisionist is the husband of
wife (opposite party no. 2) and father of
opposite party no. 3 - revisionist challenged the
impugned order by which Trial court ordered to
4 All. Anwar @ Shanu Vs. State of U.P. & Ors.
465
revisionist to pay the maintenance to his wife
and daughter while accepting the application of
the wife preferred u/s 125 of Cr.P.C. - revisionist
opposing the application on the ground that, he
has already divorced her as per the personal
law in front of witnesses and paid a cash of Rs.
1,55,000/- as mehar and also returned the
jewelry & other items which was received as
dowry and also paid the expenses for the period
of Iddat including 80gm. gold for towards
maintenance of daughter, as such she is not
entitled for any maintenance - maintainability of
application - Court observed that, revisionist has
failed to prove the fact of divorce and
termination of their status as husband and wife
between them due to divorce - held, in the light
of the legal principle pronounced in 'Daniel Latif
& Shamima Farooqui' cases, a Muslim wife, after
divorce from her husband is also fully capable of
submitting an application u/s 125 of Cr.P.C. for
the period till she does not remarry - therefore,
application in question submitted by the
opposite party no. 2 is maintainable and the
order, under review is completely based on
evidence on record, in which no illegality,
material error or jurisdictional error is reflected -
resulted criminal revision stands dismissed.
(Para - 18, 28, 29)

Criminal Revision is dismissed. (E-11)

List of Cases cited:

## Text

464 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
parties. It is dwelling on that principle that
the Full Bench of this Court in Smt. Kiran
Bala
Srivastava
v.
Jai
Prakash
Srivastava, 2005 (23) LCD 1 held that an
order under Section 24 of the HMA
granting maintenance pendente lite is a
judgment, which is appealable under
Section 19 of the Act of 1984.

21. Likewise, a learned Single Judge
of this Court in Yogish Arora v. Smt.
Jennette Yogish Arora @ Miss Jennettee
Dsouza, 2018 (9) ADJ 379 held that an
order of temporary injunction passed by a
Family Court under Order XXXIX of the
Code
falls
in
the
category
of
an
intermediate order, to which finality is
attached. It has been observed that finality
has been attached at a particular stage of
proceedings to such an order of temporary
injunction,
which
would
render
it
appealable under Section 19(1) of the Act
of 1984.

22. By contrast, in Sana Afrin v.
Zohaib Khan, AIR 2021 All 40, an order
passed under Section 12 of the Guardians
and Wards Act, 1890 pending custody
proceedings under Section 25 of the last
mentioned Act, granting visitation rights to
enable the father to meet his child, was held
to be purely interlocutory and not amenable
to an appeal under Section 19(1) of the Act
of 1984.

23. In summation, therefore, orders
passed
by
the
Family
Court,
if
interlocutory, have to be established to be
ones that have trappings of a judgment in
order to enable a party to avail the remedy
of an appeal under Section 19(1) of the Act
of 1984. And, that is the only remedy
available by way of appellate procedures
under the Act of 1984. There is no avenue
of a revision under Section 115 of the Code
open to a party aggrieved by an order of the
Family Court. The provisions of the Code
though generally applicable, stand excluded
as regards the remedy of a revision under
Section 115 of the Code in view of the
provisions of Sections 10(1) and 19(5) of
the Act of 1984.

24. In view of what has been said
above, this Court finds this revision to be
not
maintainable.
It
is,
accordingly,
dismissed as not maintainable. It is made
clear that this order will not prejudice the
revisionist's right to seek such remedy
against
the
order
impugned
at
the
appropriate stage as advised.

25. Interim order dated 14.09.2022 is
hereby vacated.
----------
(2023) 4 ILRA 464
REVISIONAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: LUCKNOW 14.03.2023

BEFORE

THE HON'BLE AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I, J.

Criminal Revision No. 167 of 2020

Anwar @ Shanu ...Revisionist
Versus
State of U.P. & Ors. ...Opp. Parties

Counsel for the Revisionist:
Anurag Narayan, Shailendra Kumar Mishra

Counsel for the Opp. Parties:
G.A., Farhan Alam Osmani

Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 125 & 125(B) - The
Muslim Women (Protection of Rights on
Divorce) Act, 1986 - Sections 3, 4 & 7 -
Criminal Revision - revisionist is the husband of
wife (opposite party no. 2) and father of
opposite party no. 3 - revisionist challenged the
impugned order by which Trial court ordered to
4 All. Anwar @ Shanu Vs. State of U.P. & Ors.
465
revisionist to pay the maintenance to his wife
and daughter while accepting the application of
the wife preferred u/s 125 of Cr.P.C. - revisionist
opposing the application on the ground that, he
has already divorced her as per the personal
law in front of witnesses and paid a cash of Rs.
1,55,000/- as mehar and also returned the
jewelry & other items which was received as
dowry and also paid the expenses for the period
of Iddat including 80gm. gold for towards
maintenance of daughter, as such she is not
entitled for any maintenance - maintainability of
application - Court observed that, revisionist has
failed to prove the fact of divorce and
termination of their status as husband and wife
between them due to divorce - held, in the light
of the legal principle pronounced in 'Daniel Latif
& Shamima Farooqui' cases, a Muslim wife, after
divorce from her husband is also fully capable of
submitting an application u/s 125 of Cr.P.C. for
the period till she does not remarry - therefore,
application in question submitted by the
opposite party no. 2 is maintainable and the
order, under review is completely based on
evidence on record, in which no illegality,
material error or jurisdictional error is reflected -
resulted criminal revision stands dismissed.
(Para - 18, 28, 29)

Criminal Revision is dismissed. (E-11)

List of Cases cited:

1. Secretary, Tamilnadu Waqf Board Vs Saiyad
Fatima Nachi (AIR 1996 SC 2423),

2. Smt. Azmerilushan Vs Moin Ahmad (1983 ALJ
1332),

3. Danial Latifi & ors. Vs U.O.I.(2001 vol. 7 SCC
740),

4. Shamim Aara Vs St. of UP & ors. (2002 vol. 7
SCC 518),

5. Vimla Vs Veera Swami (1991 vol. SCC 375),

6. Manak Chand Vs Chandra Kishore (AIR 1970
SC 446),

7. Mithlesh Kumari VS Vindhyavashini (1990
CRLJ 830),

8. Chaturbhuj Vs Seeta Ram (2007 CRLJ 727
SC),

9. Ashok Kumar Singh Vs Additional Session
Judge Varanasi (1991 CRLJ 2357 (Alld.),

10. Shamima Farooqui Vs Shaheed Khan (2015
vol. 5 SCC 705),

11. Rajthi Vs C. Nageshan (AIR 1999 SC 2374),

12. St. of Rajasthan Vs Guru Charan Das
Chadha (AIR 1979 SC 1895),

13. Vinay Tyagi Vs Irshad Ali (2013 vol. 5 SCC
762),

14. Amit Kapoor VS Ramesh Chandra (2012 vol.
9 SCC 460).

(Delivered by Hon'ble Ajai Kumar
Srivastava-I, J.)

1. पुनरीक्षणकतात द्िारा प्रस्तुत दाजण्डक
पुनरीक्षण, दाजण्डक प्रकीणत िाद संख्या 553/2016
श्रीिती जेे़बा खानि आदद बनाि अनिर उफत शानू
िें पाररत ननणतय ददनांककत 26.10.2019 से क्षुब्ि
होकर योजजत ककया गया है। जजसके िाध्यि से
विद्िान विचारण न्यायालय ने विपक्षी सं०- 2
द्िारा िारा 125 दण्ड प्रकिया संदहता, जजसे अग्रेतर
वििेचना िें संदहता शब्द से सम्बोधित ककया
जायेगा के अंतगत प्रस्तुत आिेदन पत्र स्िीकृत
करते हुए पुनरीक्षणकतात को यह आदेभशत ककया है
कक िह विपक्षी सं०- 2 जेे़बा खानि को अंकन
3,000/- रुपये प्रनतिाह एिं विपक्षी सं०- 3 कुिारी
आभलया को उनके ियस्क होने तक अंकन 2,000/-
रुपये प्रनतिाह िरण-पोषण हेतु प्रदान करना
सुननजचचत करें।

2. सित श्री अनुराग नरायण एिं फरहान
आलि ओस्िानी जो ििशः पुनरीक्षणकतात एिं
विपक्षी संख्या 2 के सुयोग्य अधििक्तागण हैं, उनके
466 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
तकों को विस्तारपूितक सुना गया। राज्य के पक्ष से
श्री आलोक शरण सुयोग्य सहायक शासकीय
अधििक्ता के तकों को िी विस्तारपूितक सुना एिं
पत्रािली का पररशीलन ककया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमम

3. प्रस्तुत दाजण्डक पुनरीक्षण हेतु सुसंगत
तथ्य इस प्रकार हैं कक विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा
खानि का ननकाह पुनरीक्षणकतात से िुजस्लि रीनतररिाज के अनुसार 27.11.2014 को संपन्न हुआ
था। पक्षों के िैिादहक संसगत से एक पुत्री कुिारी
आभलया का जन्ि हुआ। ननकाह के पचचात से ही
पुनरीक्षणकतात एिं उसके पररिार के सदस्यगण
विपक्षी संख्या 2 को वििाह िें कि दहेज लाने के
कारण प्रताड़ित करते थे। पुनरीक्षणकतात िी विपक्षी
संख्या 2 को शारीररक एिं िानभसक यातनाएाँ देते
थे। विपक्षी संख्या 2 को अंततः पुनरीक्षणकतात
द्िारा अियस्क पुत्री आभलया सदहत अपने आिास
से ननष्काभसत कर ददया गया। विपक्षी संख्या 2
ननराधश्रत होने के कारण िततिान िें अपने िायके िें
ननिास कर रहीं हैं। पुनरीक्षणकतात एक स्िस्थ
व्यजक्त हैं जो जनपद हरदोई िें वििय कर कायातलय
िें शासकीय सेिारत हैं, जजनकी िाभसक आय
30,000/- रुपये है। विपक्षी संख्या 2 स्ियं का
िरण-पोषण करने िें असिथत है। िह ककसी घरेलू
कायत यथा भसलाई, कढाई अथिा बुनाई आदद हेतु िी
प्रभशक्षक्षत एिं दक्ष नहीं है इस कारण िह स्ियं एिं
अपनी अियस्क पुत्री का िरण-पोषण करने िें
असिथत हैं। उपरोक्त िर्णत तथ्यों के आिार पर
विपक्षी संख्या 2 द्िारा स्ियं के िरण-पोषण हेतु
5,000/- रुपये प्रनतिाह तथा अियस्क पुत्री आभलया
के िरण-पोषण हेतु 7,000/- रुपये तथा संयुक्त रूप
से अंकन 12,000/- रुपये िाभसक िरण-पोषण
स्िीकृत करने की प्राथतना ककया गया।

4. पुनरीक्षणकतात द्िारा आपवि प्रस्तुत कर
पुनरीक्षणकतात का ननकाह विपक्षी संख्या 2 के साथ
होना स्िीकार ककया गया तथा पक्षों के िैिादहक
संबंि से अियस्क पुत्री कुिारी आभलया के जन्ि के
तथ्य को िी स्िीकार ककया गया। शेष तथ्यों से
इंकार करते हुए इस आशय का कथन ककया गया है
कक ननकाह के पचचात से विपक्षी संख्या 2 का
विपक्षी एिं उसके पररिार के सदस्यों के प्रनत
व्यिहार उधचत नहीं था। िह दुव्यतिहार करती थीं।
विपक्षी के अनुसार ददनांक 16.08.2016 को विपक्षी
ने साक्षीगण के सम्िुख स्िीय विधि के अनुसार
विपक्षी संख्या 2 को तलाक़ दे ददया एिं अंकन
1,55,000/- रुपये नकद िेहर अदा कर ददया। सिस्त
आिूषण एिं दहेज िें प्राप्त सिी सिान िी उन्हें
िापस कर इद्दत की अिधि का व्यय िी प्रदान कर
ददया
गया।
इस
कारण
विपक्षी
संख्या
2
पुनरीक्षणकतात से स्ियं अथिा विपक्षी संख्या 2 के
भलए ककसी िनराभश को प्राप्त करने की अधिकाररणी
नहीं है। यह िी कथन ककया गया है कक विपक्षी संख्या
3 कुिारी आभलया के िरण-पोषण के भलए विपक्षी
संख्या 2 ने 80 ग्राि सोना िी प्राप्त कर भलया है।

5. उपरोक्त िर्णत सिस्त आिारों पर िरणपोषण हेतु प्रस्तुत आिेदन पत्र ननरस्त करने की
प्राथतना ककया गया।

6. विपक्षी संख्या 2 द्िारा आिेदन कथानक
के सिथतन िें ए०पी०डब्लू०1 के रुप िें स्िंय को,
ए०पी०डब्लू०2 के रूप िें निी खााँ एिं ए०पी०डब्लू०3
के रुप िें इिरान को परीक्षक्षत कराया गया है।
4 All. Anwar @ Shanu Vs. State of U.P. & Ors.
467

7.

िततिान
पुनरीक्षणकतात
द्िारा
ओ०पी०डब्लू०1
के
रूप
िें
स्ियं
को
एिं
ओ०पी०डब्लू०2 हसन अख्तर एिं ओ०पी०डब्लू०3
अख्तर को विद्िान विचारण न्यायालय के सिक्ष
परीक्षक्षत कराया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप
िें विलेख ददनांककत 16.08.2016 का िूल एिं
नोटरी द्िारा सत्यावपत प्रनत, रजजस्री की रसीद
ददनांककत 12.01.2019, तलाक़ से संबंधित नोदटस
ददनांककत 11.01.2019 एिं िूल िाद संख्या
54/2017 अनिर उफत शानू बनाि जेे़बा खानि िें
न्यायालय
द्िारा
पाररत
आदेश
ददनांककत
16.08.2019 की प्रनत प्रस्तुत की गयी है।

8. विद्िान विचारण न्यायालय द्िारा
अिोभलर्खत अििायत बबन्दु विरधचत ककये गयेः-

(i) क्या प्राधथतनी श्रीिती जेे़बा खानि, विपक्षी
अनिर उफत शानू की विधिक रूप से ब्याहता पत्नी
एिं कु० आभलया उसकी पुत्री हैं?

(ii) क्या प्राधथतनी, विपक्षी से युजक्तयुक्त
कारण से अलग रह रही हैं?

(iii) क्या प्राधथतनी स्ियं का िरण-पोषण करने
िें सक्षि नहीं है और विपक्षी के पास आय का
पयातप्त सािन है?

9. आक्षेवपत ननणतय ददनांककत 26.10.2019 के
िाध्यि से विद्िान विचारण न्यायालय ने इस
आशय का ननष्कषत अििाररत ककया कक विपक्षी
संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि पुनरीक्षणकतात की
वििादहता पत्नी हैं। न्यायालय ने इस आशय का िी
ननष्कषत अििाररत ककया कक विपक्षी संख्या 2
श्रीिती जेे़बा खानि का तलाक़ नहीं हुआ है।
अन्यथा िी विद्िान अिर न्यायालय के अनुसार
यदद विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि
पुनरीक्षणकतात की तलाक़शुदा पत्नी िी होतीं तो िी
िह संदहता की िारा 125 के स्पष्टीकरण (ख) िें
ककये गये उपबंि के अनुसार स्ियं के पुनवितिाह तक
पुनरीक्षणकतात से िरण-पोषण की िनराभश प्राप्त
करने की अधिकाररणी हैं। इसी प्रकार आिेददका
संख्या 2 कुिारी आभलया आयु 1 िषत, जो
पुनरीक्षणकतात की स्िीकृत रूप से अियस्क पुत्री हैं,
िह िी पुनरीक्षणकतात से िरण-पोषण प्राप्त करने
की अधिकाररणी हैं। इसी प्रकार विद्िान अिर
न्यायालय ने उिय पक्षों द्िारा प्रस्तुत साक्ष्य के
सम्यक विचलेषण के उपरान्त इस आशय का
ननष्कषत अभिभलर्खत ककया कक विपक्षी संख्या 2
श्रीिती जेे़बा खानि पुनरीक्षणकतात से युजक्तयुक्त
कारणों से पृथक रह रही हैं एिं िह स्ियं का िरणपोषण करने िें असिथत हैं। विपक्षी द्िारा
आिेदकगण के िरण-पोषण के प्रनत आधथतक रूप से
सिथत होने के पचचात िी उपेक्षा की गयी है।
पररणािस्िरूप
विद्िान
अिर
न्यायालय
ने
आक्षेवपत ननणतय ददनांककत 26.10.2019 उपरोक्त
िर्णत आशय से पाररत ककया।

उभयपक्षों के तककः-

10. पुनरीक्षणकतात के सुयोग्य अधििक्ता
द्िारा यह तकत प्रस्तुत ककया गया है कक विद्िान
विचारण न्यायालय द्िारा पाररत आलोच्य ननणतय
ददनांककत 26.10.2019 अविधिक एिं पक्षों द्िारा
प्रस्तुत साक्ष्य के प्रनतकूल होने के कारण अिातय है।
पुनरीक्षणकतात के सुयोग्य अधििक्ता का यह तकत
िी है कक यद्यवप पुनरीक्षणकतात ने विपक्षी संख्या 2
श्रीिती जेे़बा खानि से अपने वििाह तथा िैिादहक
संबंिों से एक पुत्री कुिारी आभलया के जन्ि के
तथ्य को स्िीकार ककया है ककन्तु पुनरीक्षणकतात ने
विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि को स्िीय
468 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
विधि के अनुसार तलाक़ दे ददया जजससे
पुनरीक्षणकतात एिं विपक्षी के िध्य िैिादहक संबंिों
का विच्छेद हो गया। उनका तकत है कक इसी कारण
पंचायत िें विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि को
िेहर की िनराभश अंकन 1,55,000/- एिं दहेज िें
प्राप्त अन्य सािधग्रयााँ, आिूषण एिं कप़िे इत्यादद
िी िापस कर ददया गया तथा इद्दत की अिधि की
िनराभश िी प्रदान कर दी गई। इस कारण
न्यायालय द्िारा विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा
खानि एिं उनकी अियस्क पुत्री के िरण-पोषण की
िनराभश प्रदान करने का आलोच्य आदेश अविधिक
है तथा िुजस्लि स्त्री (वििाह विच्छेद पर अधिकार
संरक्षण) अधिननयि, 1986 के प्राििान के प्रनतकूल
होने के कारण िी अिातय है। पुनरीक्षणकतात के
सुयोग्य अधििक्ता के अनुसार विपक्षी संख्या 2
श्रीिती जेे़बा खानि स्ियं पयातप्त भशक्षक्षत हैं एिं
पाररणाभिक रूप से स्ियं एिं अपनी पुत्री हेतु िरणपोषण की िनराभश अजजत करने िें पूणतः सिथत
हैं। ऐसी दशा िें पुनरीक्षणकतात के विरुद्ि विपक्षी
संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि हेतु 3,000 रुपये
िाभसक तथा अियस्क पुत्री हेतु 2,000/- रुपये
िाभसक की िनराभश आलोच्य ननणतय के िाध्यि से
स्िीकृत ककया जाना पत्रािली पर उपलब्ि साक्ष्य के
प्रनतकूल होने के साथ-साथ पुनरीक्षणकतात की
सीभित आय तथा उनके अन्य वििीय दानयत्िों के
आलोक िें अत्यधिक है एिं पाररणाभिक रूप से
अपास्त ककये जाने योग्य है।

11. अपने उपरोक्त िर्णत तकों के सिथतन
िें पुनरीक्षणकतात द्िारा िुजस्लि स्त्री (वििाह
विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिननयि, 1986
की िारा 3 एिं 5 िें उजललर्खत प्रावििानों पर बल
देते हुए िाननीय उच्चति न्यायालय द्िारा
सेक्रेटरी, तममलनाडु वक्फ बोडक बनाम सैय्यद
फाततमा नाची1 के प्रस्तर 6 लगायत 9 िें प्रनतपाददत
भसद्िान्त के आिार पर यह तकत िी प्रस्तुत ककया गया
है कक विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि प्रस्तुत
िािले के तथ्य एिं पररजस्थनतयों के आलोक िें
संबंधित िक्फ बोडत से िरण-पोषण की िनराभश प्राप्त
कर सकती हैं साथ ही उन्होंने श्रीमती अजमेरीलुसान
बनाम बनाम मो० अहमद2 िें िाननीय इलाहाबाद
उच्च न्यायालय द्िारा प्रनतपाददत विधि भसद्िान्त के
आलोक िें यह तकत प्रस्तुत ककया कक यदद पनत ने स्ियं
द्िारा प्रस्तुत भलर्खत कथन िें पत्नी को तलाक़ दे
ददये जाने का कथन ककया है तब ऐसी दशा िें तलाक़
का तथ्य अन्यथा साबबत नहीं होने की दशा िें िी पक्षों
के िध्य तलाक़ भलर्खत कथन की नतधथ से स्ितः
प्रिािी हो जायेगा। इस विधिक जस्थनत को विद्िान
विचारण न्यायालय ने दृजष्टगत नहीं रखा है।

12. उपरोक्त िर्णत सिस्त तकों के आिार
पर पुनरीक्षणकतात का यह तकत है कक आलोच्य
आदेश अविधिक होने के कारण अिातय है एिं
पाररणाभिक रूप से अपास्त ककये जाने योग्य है।

13. विपक्षी संख्या 1 राज्य हेतु श्री आलोक
शरण एिं विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि के
सुयोग्य अधििक्ता श्री फरहान आलि ओस्िानी ने
उपरोक्त िर्णत तकों का बलपूितक खण्डन करते हुए
यह तकत प्रस्तुत ककया है कक आलोच्य आदेश
उियपक्षों के अभिकथनों एिं पक्षों द्िारा प्रस्तुत
साक्ष्य के सम्यक विचलेषण के उपरान्त पाररत ककया
गया सकारण ननणतय है, जो ककसी िी प्रकार अविधिक
नहीं है एिं पाररणाभिक रूप से आलोच्य ननणतय एिं
आदेश िें हस्तक्षेप ककया जाना अपेक्षक्षत नहीं है।

14. यह तकत िी प्रस्तुत ककया गया है कक
पुनरीक्षणकतात का विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा
4 All. Anwar @ Shanu Vs. State of U.P. & Ors.
469
खानि से वििाह का स्िीकृत तथ्य है। विपक्षी
संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि ने विद्िान विचारण
न्यायालय के सिक्ष ए०पी०डब्लू०1 के रूप िें अपने
सशपथ साक्ष्य िें पुनरीक्षणकतात द्िारा तलाक़ ददये
जाने के तथ्य का खण्डन ककया है। विपक्षी संख्या 2
श्रीिती जेे़बा खानि द्िारा यह िी भसद्ि ककया
गया है कक यद्यवप िह भशक्षक्षत हैं ककन्तु िह स्ियं
एिं अपने 1 िषीय अियस्क पुत्री का िरण-पोषण
करने िें असिथत हैं। साक्ष्य के सम्यक विचलेषण के
आिार पर विद्िान विचारण न्यायालय ने यह
उधचत
ननष्कषत
अभिभलर्खत
ककया
है
कक
पुनरीक्षणकतात द्िारा सािन सम्पन्न होने के
पचचात िी विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि एिं
अपनी अियस्क पुत्री कुिारी आभलया के िरणपोषण के प्रनत उपेक्षा ककया गया एिं विपक्षी संख्या
2 श्रीिती जेे़बा खानि अपनी अियस्क पुत्री के साथ
उधचत कारण से पुनरीक्षणकतात से पृथक रह रही हैं।
ऐसी दशा िें आलोच्य आदेश पूणतः सकारण है तथा
साक्ष्य एिं विधि के सम्यक विचलेषण पर आिाररत
है। अतः पाररणाभिक रूप से इसिें ककसी हस्तक्षेप
की आिचयकता नहीं है।

15. विपक्षीगण के सुयोग्य अधििक्तागण ने
अपने तकों को विराि देने के पूित न्यायालय का
ध्यान इस तथ्य की ओर िी आकृष्ट ककया है कक
िुजस्लि स्त्री (वििाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण)
अधिननयि, 1986 की िारा 3, 4 एिं 7 तथा संदहता
की िारा 125 के सिेककत अिलोकन से यह पूणतः
स्पष्ट हो जायेगा कक विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा
खानि द्िारा संदहता की िारा 125 के अंतगत ददया
गया आिेदन पत्र पोषणीय है तथा इस ननष्कषत को
िाननीय उच्चति न्यायालय द्िारा डैतनयल
लतीफी एवं अन्य बनाम यूतनयन ऑफ इण्डडया3 िें
प्रनतपाददत विधि भसद्िान्त से िी बल प्राप्त होता
है।

तनष्कर्क

16. उिय पक्षों के तकों के आलोक िें
पत्रािली के सम्यक पररशीलन से यह विददत होता है
कक पुनरीक्षणकतात ने यह तथ्य स्ितः स्िीकार ककया
है कक पुनरीक्षणकतात एिं विपक्षी संख्या 2 श्रीिती
जेे़बा खानि का ननकाह िुजस्लि रीनत-ररिाज से
ददनांक 27.11.2014 को संपन्न हुआ था। पक्षों के
िैिादहक संबंि से एक अियस्क पुत्री कुिारी
आभलया, आयु 1 िषत के जन्ि के तथ्य को िी
पुनरीक्षणकतात द्िारा स्िीकार ककया गया है।

17. पुनरीक्षणकतात के सुयोग्य अधििक्ता
द्िारा िुख्य रूप से इस तथ्य पर बल ददया गया है
कक पुनरीक्षणकतात ने विद्िान विचारण न्यायालय
िें स्ियं द्िारा प्रस्तुत भलर्खत उिर िें इस तथ्य का
उललेख ककया था कक पुनरीक्षणकतात ने ददनांक
16.08.2016 को साक्षीगण के सम्िुख स्िीय विधि
के अनुसार विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि को
तलाक़ दे ददया था। इस तथ्य के भलर्खत उिर िें
उनके द्िारा उललेख कर ददये जाने के पचचात इस
न्यायालय
की
खण्डपीठ
द्िारा
श्रीमती
अजमेरीलुसान बनाम मोईन अहमद, उपरोक्त
िर्णत के प्रस्तर8 एिं 9 िें प्रनतपाददत विधि
भसद्िान्त के अनुसार ऐसा उललेख भलर्खत कथन
प्रस्तुत ककये जाने की नतधथ से पुनरीक्षणकतात द्िारा
विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि को तलाक़ दे
ददये जाने की उद्घोषणा का प्रिाि रखेगा। अतः
पाररणाभिक रूप से विपक्षी संख्या 2 श्रीिती जेे़बा
खानि पुनरीक्षणकतात की तलाक़शुदा पत्नी होने के
कारण संदहता की िारा 125 के अंतगत िरण-
470 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पोषण हेतु आिेदन प्रस्तुत करने हेतु सिथत नहीं थीं
तथा ऐसा आिेदन पत्र ददनांक 16.08.2016 के
पचचात पोषणीय िी नहीं है। ककन्तु पुनरीक्षणकतात
के सुयोग्य अधििक्ता का यह तकत िाननीय
उच्चति न्यायालय द्िारा शमीम आरा बनाम स्टेट
ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य4 िें प्रनतपाददत विधि
भसद्िान्त के आलोक िें कदावप स्िीकायत नहीं है।
िाननीय उच्चति न्यायालय द्िारा शिीि आरा,
उपरोक्त िें यह विधि भसद्िान्त स्पष्ट रूप से
प्रनतपाददत ककया गया है कक तलाक़ के तथ्य प्रिािी
होने हेतु यह एक पूितिती शतत है कक तलाक़ ददये
जाने का तथ्य साक्ष्य के आिार पर भसद्ि ककये
जाने चादहए। िात्र तलाक़ दे ददये जाने का तथ्य
भलर्खत कथन िें अभिभलर्खत करने से अथिा
अन्य ककसी कायतिाही िें अभिकधथत ककये जाने से
तलाक़ स्ितः प्रिािी हो जाने की अििारणा नहीं
ककया जा सकता है।

18. यह अवििाददत है कक यद्यवप
पुनरीक्षणकतात ने विपक्षी सं०- 2 से तलाक़ हो जाने
के तथ्य की उद्घोषणा हेतु पृथक िाद योजजत
ककया था ककन्तु स्ितः उनके द्िारा ही ऐसा िाद
िापस ले भलया गया। अतः विद्िान अिर
न्यायालय ने पक्षों द्िारा प्रस्तुत साक्ष्य के सम्यक
विचलेषण के उपरान्त उधचत रूप से ननष्कषत
अििाररत ककया है कक पुनरीक्षणकतात विपक्षी
संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि को तलाक़ देने एिं
तलाक़ दे ददये जाने के कारण उनके िध्य पनतपत्नी की प्राजस्थनत सिाप्त होने के तथ्य को
भसद्ि करने िें असफल रहे हैं। अतः विपक्षी
संख्या 2 श्रीिती जेे़बा खानि द्िारा संदहता की
िारा 125 के अंतगत िरण-पोषण हेतु प्रस्तुत
आिेदन पत्र सितथा उधचत रूप से पोषणीय होना
अििाररत ककया गया है।

19. िाननीय उच्चति न्यायालय द्िारा
संदहता की िारा 125 दं०प्र०सं० के उद्देचयों का
ननितचन करने के िि िें ववमला बनाम वीरा
स्वामी5 िें यह विधि भसद्िान्त प्रनतपाददत ककया
गया है कक संदहता की िारा 125 का उद्देचय
पररत्यक्त एिं उपेक्षक्षत पत्नी एिं बच्चों को िुखिरी
से बचाने हेतु एक त्िररत एिं सुलि उपचार प्रदान
करना है। यह उपचार संक्षक्षप्त प्रकृनत का है जैसा कक
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मानक चंद
बनाम चन्र ककशोर6 िें कहा गया है।

20. यह अवििाददत तथ्य है कक विद्िान
विचारण न्यायालय के सिक्ष प्रस्तुत भलर्खत कथन
िें पुनरीक्षकतात द्िारा यह उललेख ककया गया कक
उन्होंने विपक्षी संख्या 2 को तलाक़ दे ददया है।
यद्यवप िह साक्ष्य के आिार पर यह तथ्य भसद्ि
करने िें पूणतः असफल रहे हैं अतः ऐसी स्िीकृत
पररजस्थनतयों िें विपक्षी संख्या 2 का पुनरीक्षकतात से
पृथक रहना स्ितः एक पयातप्त कारण है।

21. इसी िि िें िाननीय इलाहाबाद उच्च
न्यायालय
द्िारा
ममथिलेश
कुमारी
बनाम
ववन््यवामसनी7 िें प्रनतपाददत विधि भसद्िान्त का
उललेख
िी
सुसंगत
है,
जजसके
अनुसार
पुनरीक्षणकतात द्िारा विपक्षी संख्या 2 के िरणपोषण के प्रनत उपेक्षा अथिा इससे इन्कार ककए
जाने का अनुिान िाद के तथ्य एिं पररजस्थनतयों से
िी ननकाला जा सकता है। यह अनुिान विपक्षी/पनत
के आचरण से िी ननकाला जा सकता है। विद्िान
खंडपीठ द्िारा यह भसद्िान्त िी प्रनतपाददत ककया
गया कक यदद पत्नी के पक्ष िें यह ननष्कषत
अििाररत ककया जाता है कक उनका पनत से पृथक
रहने का आिार उधचत एिं पयातप्त है, तब ऐसी
पररजस्थनत िें पनत द्िारा उनके िरण-पोषण करने
4 All. Anwar @ Shanu Vs. State of U.P. & Ors.
471
से विरत रहने के तथ्य का अनुिान स्ितः ननकाला
जा सकता है।

22. प्रस्तुत िािले िें िी ऐसा कोई साक्ष्य
विद्िान
विचारण
न्यायालय
के
सिक्ष
विपक्षी/पुनरीक्षणकतात द्िारा नहीं प्रस्तुत ककया गया
जजससे यह विददत होता हो कक उन्होंने विपक्षी
संख्या 2 एिं अपनी अियस्क पुत्री के पृथक रहने
की अिधि िें उनके िरण-पोषण हेतु कोई आधथतक
सहायता की हो।

23. विद्िान विचारण न्यायालय का यह
ननष्कषत िी पत्रािली पर उपलब्ि साक्ष्य पर ही
आिाररत है कक विपक्षी एक सािन सम्पन्न व्यजक्त
हैं, उनके पास विपक्षी एिं उसकी अियस्क पुत्री के
िरण-पोषण हेतु आदेभशत िनराभश अदा करने हेतु
पयातप्त सािन हैं, इसके प्रनतकूल विपक्षी संख्या 2,
यद्यवप िह भशक्षक्षत हैं ककन्तु िह स्ियं आय अजजत
करने िें असिथत हैं। पत्रािली पर ऐसा कोई साक्ष्य
उपलब्ि नहीं है जजसके आिार पर यह ननष्कषत ददया
जा सके कक विपक्षी स्ियं एिं अपनी अियस्क पुत्री
के िरण-पोषण हेतु आय अजजत करने िें सिथत हैं।
िाननीय उच्चति न्यायालय द्िारा चतुभुकज बनाम
सीताराम8 िें इस आशय का विधि भसद्िान्त
प्रनतपाददत ककया गया है कक यदद पत्नी कुछ आय
अजजत िी कर रही हो, तथावप िह अपने पनत से
िरण-पोषण प्राप्त कर सकती है, क्योंकक "स्ियं का
िरण-पोषण कर पाने िें असिथत" का आशय यह है
कक िह ऐसे स्तर का िरण-पोषण करने िें असिथत
हैं जैसा कक िह अपने पनत के साथ रहकर प्राप्त
करती थीं।

24. इसी िि िें इस न्यायालय की खंडपीठ
द्िारा अशोक कुमार मसंह बनाम एडडशनल सेशन
जज वाराणसी9 का उललेख िी सुसंगत है, जजसिें
यह अििाररत ककया गया है कक यदद पत्नी भशक्षक्षत
है ककन्तु सेिारत नहीं है, तो िी िह पनत से िरणपोषण प्राप्त करने की अधिकाररणी हैं।

25. विद्िान विचारण न्यायालय ने इस
आशय का उधचत ननष्कषत अभिभलर्खत ककया है कक
पुनरीक्षणकतात स्ियं विपक्षी संख्या 2 एिं अियस्क
पुत्री के िरण-पोषण हेतु पयातप्त सािन सम्पन्न
व्यजक्त हैं, क्योंकक सुस्थावपत विधि भसद्िान्तों के
अनुसार एक स्िस्थ शरीर के व्यजक्त का यह
िैिाननक दानयत्ि है कक िह अपनी पत्नी एिं
अियस्क पुत्री का िरण-पोषण यथा योग्य करें। इस
आशय के ननष्कषत को िाननीय उच्चति न्यायालय
द्िारा शमीमा फारुकी बनाम शाहहद खान10 िें
प्रनतपाददत विधि भसद्िान्त से िी बल प्राप्त होता
है।

26. इसी िि िें िाननीय उच्चति
न्यायालय द्िारा रजिी बनाम सी. गनेशन11 का
उललेख िी पूणतः सुसंगत है, जजसके अनुसार स्ियं
के िरण-पोषण िें असिथत होने का आशय यह है
कक पररत्यक्त पत्नी अथिा पृथक रह रही पत्नी,
पनत से पृथक रहने की अिधि के उस स्तर के िरणपोषण की अधिकाररणी हैं जजस स्तर का जीिनयापन िह अपने पनत के साथ रहकर कर रही थीं।

27. यह सुस्थावपत विधि भसद्िान्त है कक
पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अत्यंत सीभित होता है। तथ्य
सम्बंधित ननष्कषत िें हस्तक्षेप िात्र उसी दशा िें
अनुिन्य होता है, जब आलोच्य आदेश अनुधचत एिं
क्षेत्राधिकार विहीन हो। इस सम्बंि िें िाननीय
उच्चति न्यायालय द्िारा स्टेट ऑफ राजस्िान
बनाम गुरु चरण दास चढ्ढा12, ववनय त्यागी
472 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
बनाम इरशाद अली13 एिं अममत कपूर बनाम
रमेश चन्दर14 का उललेख ककया जाना सुसंगत है।

28. अतः उपरोक्त िर्णत वििेचना के
आलोक िें आलोच्य ननणतय एिं आदेश ददनांककत
26.10.2019 पूणतः साक्ष्य सम्ित एिं पक्षों द्िारा
प्रस्तुत साक्ष्य के सम्यक विचलेषण पर आिाररत है,
जजसिें कोई अिैिाननकता, ताजत्िक त्रुदट अथिा
क्षेत्राधिकाररता संबंिी त्रुदट पररलक्षक्षत नहीं होता है।

29. ननणतय पूणत करने के पूित यह उललेख ककया
जाना िी सुसंगत प्रतीत होता है कक यद्यवप प्रचनगत
प्रकरण िें विद्िान विचारण न्यायालय ने इस आशय
का स्पष्ट ननष्कषत अििाररत ककया है कक विपक्षी
संख्या 2 पुनरीक्षणकतात की वििादहत पत्नी हैं एिं
पुनरीक्षणकतात यह भसद्ि करने िें पूणतः असफल रहे
हैं कक उनके द्िारा विपक्षी संख्या 2 को तलाक़ दे ददया
गया है। तथावप इस न्यायालय का यह सुविचाररत ित
है कक डैतनयल लतीफी (उपरोक्त वर्णकत) एवं शमीमा
फारुकी बनाम शाहहद खान (उपरोक्त वर्णकत) िें
प्रनतपाददत विधि भसद्िान्त के आलोक िें यह अब
कदावप अननर्णत विषय नहीं है कक एक िुजस्लि पत्नी
अपने पूित पनत से तलाक़ के उपरान्त िी पुनवितिाह न
करने तक की अिधि हेतु िरण-पोषण की िनराभश
प्राप्त करने हेतु संदहता की िारा 125 के अन्तगत
आिेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सितथा सिथत है।

30. उपयुतक्त िर्णत सिस्त विचार-वििशत का
सार यह है कक प्रस्तुत दाजण्डक पुनरीक्षण बलहीन है
एिं पाररणाभिक रूप से ननरस्त ककए जाने योग्य है।

आदेश

31. पाररणाभिक रूप से दाजण्डक पुनरीक्षण
ननरस्त ककया जाता है।

32. वनणवय की एक प्रवत विद्वान अिर
न्यायालय को सूचनार्थव एिं अनुपालनार्थव अविलंब
प्रेवित की जाए।
----------
(2023) 4 ILRA 472
REVISIONAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 17.03.2023

BEFORE

THE HON'BLE ARUN KUMAR SINGH
DESHWAL, J.

Criminal Revision No. 339 of 2020

Lallan Kumar ...Revisionist
Versus
Union of India & Anr. ...Opp. Parties

Counsel for the Revisionist:
Sri Pradeep Kumar Singh, Sri Afshan Shafaut, Sri
Ashish Kumar Singh, Sri Sunil Kumar Singh, Sri
Sushil Kumar Yadav, Sri Amit Singh

Counsel for the Opp. Parties:
A.S.G.I., Sri Sudarshan Singh, Sri Ashish Pandey

Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 451 & 457(1) - Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances Act,
1985 - Sections 8, 20, 27-A, 29, 51, 60 &
60(3) - Criminal Revision - Challenging the
order impugned - by which the application of
revisionist for released the vehicle in question,
alleged to be recovered, was rejected - court
finds that, vehicle in question was purchased on
load for which he is paying EMI - after
confiscation vehicle was laying in the concerned
police station since 2019 - plea taken that same
was not released it will be damaged and
revisionist has been paying the EMI of the bank
- there would be no useful purpose to keep the
vehicle in police station - held, impugned order
is absolutely erroneous being in contrary to law
laid down by Apex Court in 'Sunder Bhai Ambala
Desai Case' - hence, impugned order deserve to
be set aside and it is directed that interim
custody of vehicle be given to revisionist on
producing Registration Certificate of concerned
vehicle during pendency of trial and also