# Arun Kumar Yadav & Ors v. State of U.P

- **Citation:** (2025) 1 ILRA 647
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2025-01-07
- **Case number:** Criminal Appeal No. 4817 of 2019
- **Bench:** Saumitra Dayal Singh, Dr. Gautam Chowdhary
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/arun-kumar-yadav-ors-v-state-of-u-p-53051
- **Pages:** 11

## Headnote

G.A., Sri Rajiv Kumar Singh

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2- egkjk'Va jkT; cuke dkYkw f"kojke( ,vkbZvkj
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3- uUnw jLrksxh cuke fcgkj jkT;( ,vkbZvkj 2002
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4- nsohYkkYk cuke jktLFkku jkT;( ,vkbZvkj 1971
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5- vuUrfparkeu cuke ckWEcs jkT;( ,vkbZvkj
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6- lSQqn~nhu cuke if"pe caxkYk( fØfeuYk YkkW
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## Text

1 All. Arun Kumar Yadav & Ors. Vs. State of U.P.
647
it was the statutory duty of the
concerned police station, including its
officers, to follow the mandate under the
SC/ST Act, and an FIR should have been
registered.

10. Section 18A of the SC/ST Act
provides rather prohibits that no inquiry or
approval is required for registering the FIR.
The relevant paragraph of Section 18A of
SC/ST Act is extracted below:-

"18A.
No
enquiry
or
approval required.?
(1) For the purposes of this
Act,?
(a)
preliminary
enquiry
shall
not
be
required
for
registration of a First Information
Report against any person; or
(b) the investigating officer
shall not require approval for the
arrest, if necessary, of any person,
against whom an accusation of
having committed an offence under
this Act has been made and no
procedure other than that provided
under this Act or the Code shall
apply."

11. From a perusal of the
impugned order, it appears that the learned
Magistrate has inquired into the factum
before passing the impugned order. Thus, in
fact, he has conducted an inquiry himself,
which is prohibited under the Act. In this
case, the First Information Report should
have been registered by the concerned
Police Officer at the Police Station,
Jagatpur.
Since
the
F.I.R.
was
not
registered,
she
approached
the
Superintendent of Police Raebareli. He also
appears to have not followed the mandate
under Section 4 of the SC/ST Act as well as
Rule 5 of the SC/ST Rules. Thereafter,
learned Special Court, while passing the
impugned order, instead of directing the
concerned Police Station to register the
First Information Report, conducted the
inquiry himself, which is prohibited under
Section 18-A of the SC/ST Act. Thus, in
view of the aforesaid discussion, this
impugned order cannot be sustained and is
liable to be set aside.

12. Accordingly, the appeal is
allowed.
The
impugned
order
dated
18.11.2024 passed by the learned Special
Judge SC/ST Act Raebareli is hereby
quashed and the matter is remanded to
the learned court below to decide the
application filed by the applicant/victim
under Section 173(4) BNSS and pass a
fresh order within a period of one month
from the date of production of the
certified copy of this order in view of the
discussion
made
herein-above
and
keeping in view the mandatory provisions
of the SC/ST Act as well as the SC/ST
Rules.
----------
(2025) 1 ILRA 647
APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 07.01.2025

BEFORE

THE HON'BLE SAUMITRA DAYAL SINGH, J.
THE HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

Criminal Appeal No. 4817 of 2019
&
Criminal Appeal No. 4639 of 2019

Arun Kumar Yadav & Ors. ...Appellants
Versus
State of U.P. ...Respondent

Counsel for the Appellants:
Sri Anand Kumar Mishra, Sri Ashwini Kumar
Awasthi, Sri Kamlesh Kumar Tripathi, Sri Manish
Pandey (Sr. Adv.)
648 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
Counsel for the Respondent:
G.A., Sri Rajiv Kumar Singh

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Contusion 1⁄4dqpyko1⁄2 vkSj Lacerated
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e`rd ds "ko foPNsnu vk[;k esa vk;h pksVksa ds
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vkijkf/kd vihYk fujLr 1⁄4 E-11⁄2

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1- jks"ku cuke rfeYkukMq jkT;( ,vkbZvkj 1976
lqizhe dksVZ 2027

2- egkjk'Va jkT; cuke dkYkw f"kojke( ,vkbZvkj
1980 lqizhe dksVZ 879

3- uUnw jLrksxh cuke fcgkj jkT;( ,vkbZvkj 2002
lqizhe dksVZ 3443

4- nsohYkkYk cuke jktLFkku jkT;( ,vkbZvkj 1971
lqizhe dksVZ 1444

5- vuUrfparkeu cuke ckWEcs jkT;( ,vkbZvkj
1960 lqizhe dksVZ 500

6- lSQqn~nhu cuke if"pe caxkYk( fØfeuYk YkkW
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(Delivered by Hon'ble Dr. Gautam
Chowdhary, J.)

१. ि दण्डक अपील सां० 4817/2019
अपील थीगण अरूण कुम र य िव, उमेश कुम र, रूदचत दसांह तथ
ि दण्डक अपील सां० 4639/2019 अपील थी अरदवन्ि कुम र
की ओर से, मु०अ०सां० 376/2016, अन्तगथत ध र - 302/34
भ ०िां०दव०, थ न दिदबय पुर, जनपि औरैय से उद्भूत सत्र परीक्षण
सां० 07/2017 एवां सत्र परीक्षण सां०-76/2017 में सत्र
न्य य धीश,
औरैय
द्व र
प ररत
दनणथय/आिेश
दिन ांक
22.06.2019, दजसके द्व र अपील थीगण/अदभयुक्तगण को
ध र - 302 भ ०िां०दव० सपदित ध र 34 भ ०िां०दव० के अांतगथत
आजीवन क र व स व अांकन 1,00,000/- रूपये (प्रत्येक)
अथथिण्ड से िदण्डत दकय गय , के दवरूद्ध योदजत दकय गय है।

२. उपरोक्त िोनों ि दण्डक अपीलें एक ही घटन से
सांबांदधत हैं तथ एक ही सत्र परीक्षण में सत्र न्य य धीश, औरैय द्व र
प ररत दनणथय के दवरूद्ध योदजत की गयी है। इसदलए िोनों ि दण्डक
1 All. Arun Kumar Yadav & Ors. Vs. State of U.P.
649
अपीलों को एकीकृत करते हुए िोनों अपीलों क दनस्त रण एक ही
दनणथय से दकय ज रह है।

३. व ि के तथ्य सांक्षेप में इस प्रक र है दक अदभयोगी
मनोज कुम र पुत्र सुखवीर दसांह दनव सी केदवन की मढैंय , ह ल
दनव सी नहर ब ज र, दिदबय पुर औरैय द्व र थ न ध्यक्ष दिदबय पुर
को दलदखत तहरीर प्रिशथ क-1 प्रस्तुत की गयी, दजसमें उल्लेख है
दक दिन ांक 07/08/09/2016 की र त उसकी म त जी, वह
तथ उसके च च अदनल कुम र तथ उसक भ ई प्रश न्त उिथ शेर
दसांह उम्र करीब 19 विथ घर पर लेटे थे दक र त समय करीब िो बजे
रुदचत दसांह पुत्र सुनील दसांह दनव सी ब िश ह छौंक थ न सह यल
अपने अन्य स थी अरदवन्ि कुम र पुत्र भ रत दसांह, जो उसी के ग ांव
ब िश हपुर छौंक क दनव सी है तथ अरुण कुम र य िव व उसक
भ ई उमेश कुम र पुत्रगण र मकेश य िव दनव सी अजमतपुर थ न
दिदबय पुर घर पर आये। रुदचत ने उसके भ ई प्रश न्त को आव ज
िेकर बुल य और कह दक कुछ जरूरी क म है। उसने पूछ दक क्य
क म है, नहीं बत य और उसक भ ई प्रश न्त ब हर गय , तो उसको
मोटरस इदकल पर बैि कर लेकर चले गये। ले ज ते समय उसके
अल व अदनल कुम र, उसकी म ां ने िेख है। उक्त लोगों ने उसके
भ ई प्रश न्त को श्री स ांई सीमेण्ट एजेंसी के गेट पर म रपीट कर समय
करीब च र बजे सुबह हत्य कर िी। इस व क्य को उसके भ ई र जेश
कुम र व च च यशप ल ने िेख है तथ ब ि में च रप ई पर रखकर
ट्रैक्टर चढ दिय । च रों उपरोक्त लोग िबांग दकस्म के हैं। उनके डर के
क रण उसक भ ई र जेश व यशप ल दसांह भ ई को नहीं बच सके।
च रों मुदल्जम न से रुपय क लेन-िेन व पुर नी रांदजश है।

४. अदभयोगी के उपरोक्त दलदखत तहरीर के आध र पर
मुकिम अपर ध सांख्य - 376/2016, ध र - 302/34
भ ०िां०सां० के अन्तगथत पांजीकृत हुआ, दजसकी दचक प्रथम सूचन
ररपोटथ प्रिशथ क-11 है तथ क यमी मुिकम की जी०डी० िस्त वेज
सांख्य -16क है।

५- दिन ांक 08.09.2016 को मृतक प्रश न्त कुम र
के मृत शरीर क पांच यतन म तैय र दकय गय , पांचन म ररपोटथ
पत्र वली पर प्रिशथ क-6 है। पांचय तन म तैय र करने के पश्च त
मृतक के मृत शरीर को पोस्टम टथम के दलए भेज गय , दजससे
सांबांदधत िस्तवेज प्रिशथ क-7 लग यत प्रिशथ क -10 हैं।

६- दिन ांक 08.09.2016 को समय 02:50
PM पर मृतक क पोस्टम टथम प्र रम्भ दकय गय जो इसी दतदथ को
03:20 PM पर सम्प दित दकय गय तथ पोस्टम टथम ररपोटथ
तैय र की गयी, जो पत्र वली पर प्रिशथ क-12 है। पोस्टम टथम ररपोटथ
के अनुस र मृतक के शरीर पर मृत्यु पूवथ दनम्न चोटें मौजूि थीः-

मृतक की ब ांयी आँख शरीर से अलग थी।
मृतक के ब ांये क न से खून दनकल रह थ ।
चोट संख्या 1- दसर से ब्रेन अलग हुआ
थ , चोट के क रण।
चोट संख्या 2- नीलगू दनश न, दजसक
आक र 3 सेमी० × 6 सेमी० छ ती की ब ांयी तरि
पीछे। छिी एवां आिवीं पसली टूटी प ई गयी थी।
चोट संख्या 3- नीलगू दनश न, दजसक
आक र 3 सेमी० x 2 सेमी० जो ि दहने छ ती के पीछे
थ , दजसकी च र एवां प ांच नम्बर की पसदलय ां टूटी प ई
गई थी।
चोट संख्या 4- एक नीलगू दनश न 2.5
सेमी० x 2 सेमी० कांधे के पीछे नीचे की ओर हड्डी
टूटी हुई थी।
चोट संख्या 5- कई प्रक र की खरोंच,
दजनके आकर 10 सेमी० x 4 सेमी० ि दहनी रीढ की
हड्डी की तरि थी।
चोट संख्या 6- एक नीलगू दनश न,
दजसक आक र 2 सेमी० x 1 सेमी० ब ांयी ट ांग के
ऊपर।
चोट संख्या 7- एक नीलगू दनश न,
दजसक आक र 6 सेमी० x 4 सेमी० जो ि दहनी ट ांग
में थी।
चोट संख्या 8- खरोंचि र नीलगू दनश न,
दजसक आक र4 सेमी० x 3 सेमी० जो ब ांये कांधे पर
थी, इसकी हड्डी टूटी हुई प ई गई थी।

मृतक के शव क शव-दवच्छेिन करने
व ले दचदकत्सक की र य के अनुस र मृतक की
मृत्यु, मृत्यु पूवथ आई उपरोक्त चोटों से रक्तस्र व एवां
सिम से हुई है। मृत्यु क समय लगभग 1/2 दिन
थ । च र पदहए के व हन चढ ने से उपरोक्त चोटें
आन सम्भव है। इस स क्षी द्व र शव दवच्छेिन
ररपोटथ प्रिशथ क-12 को स दबत दकय गय है।
मृतक की मृत्यु दिन ांक 07/08 की र दत्र में सुबह
04:00 बजे उसके शरीर में आई चोटों के क रण
हुई है।
650 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
७- दववेचन दधक री द्व र दिन ांक 08.09.2016 को
तथ कदथत घटन स्थल श्री स ई सीमेण्ट एजेन्सी के गेट के प स िशथ
से खून लूि एवां स ि दमट्टी ली गयी, दजसकी ििथ प्रिशथ क-2 है।
घटन स्थल से मृतक के प स से रक्त रांदजत कपडे व एक जोडी
सैण्डल बर मि दक्रये गये, दजसकी ििथ प्रिशथ क-3 है, घटन स्थल से
एक अिि मोब इल सैमसांग बर मि दकय गय , दजसकी ििथ प्रिशथ
क-4 है तथ इसी दतदथ को दववेचक द्व र िो बण्डल दमट्टी खून लूि
एवां स ि मृतक के शव के प स से कब्जे में ली गयी, दजसकी ििथ
प्रिशथ क-5 है। घटन स्थल से बर मि खून लूि एवां स ि दमट्टी, िशथ
के टुकडे खून लूि एवां स ि एवां मृतक के कपडे आदि को दवदध
दवज्ञ न प्रयोगश ल प्रेदित दकय गय । दवदध दवज्ञ न प्रयोगश ल की
ररपोटथ प्रिशथ क-18 है।

८- दववेचन दधक री द्व र दिन ांक 09.09.2016 को
घटन स्थल क नक्श -नजरी तैय र दकय गय , जो प्रिशथ क 13 है।
दिन ांक 18.10.2016 को अदभयुक्त अरुण कुम र को दगरफ्त र
दकय गय और उसकी दनश निेही पर एक अिि आल कत्ल डण्ड ,
जो वस्तु प्रिशथ क-1 है, ट्रैक्टर की सीट में घुस हुआ बर मि दकय
गय , ििथ बर मिगी प्रिशथ क-14 है तथ इसी दतदथ को ट्रैक्टर प वर
ट्रेक दबन नम्बर, दजससे मृतक को कुचल गय बर मि दकय गय ,
ििथ बर मिगी प्रिशथ क-15 है।

९- दववेचन के पश्च त दववेचन दधक री द्व र
अपील थीगण/अदभयुक्तगण के दवरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत दकये गये,
दजन पर मदजस्ट्रेट के न्य य लय द्व र सांज्ञ न दलय गय ।
अपील थीगण/अदभयुक्तगण को पुदलस िस्त वेजों की प्रदतय ँ प्रि न
करते हुए प्रकरण सत्र न्य य लय को सुपुिथ दकय गय ।

१०- प्रश्नगत प्रकरण में पुदलस थ न दिदबय पुर द्व र
उक्त प्रेदित अलग-अलग आरोप पत्रों पर अपील थीगण/अदभयुक्तगण
क दवच रण ध र 302/34 भ ०िां०सां० के अन्तगथत दकय गय है।

११- अपील थीगण/अदभयुक्तगण के दवरूद्ध भ रतीय
िण्ड सांदहत की ध र 302 सपदित ध र 34 के अन्तगथत आरोप
दवरदचत दकय गय , जो बहस के स्तर पर िुरुस्त दकय गय ।
अपील थीगण/अदभयुक्तगण ने आरोप से इन्क र करते हुए परीक्षण
की म ांग की है।

१२- सत्र परीक्षण के िौर न अदभयोजन की ओर से
अदभयोजन स क्षी सां०-1 मनोज कुम र, अदभयोजन स क्षी सां०-2
अदनल कुम र, अदभयोजन स क्षी सां०-3 र जेश कुम र, अदभयोजन
स क्षी सां०-4 यशप ल, अदभयोजन स क्षी सां०-5 उपदनरीक्षक पप्पू
दसांह, अदभयोजन स क्षी सां०-6 क ां० दजतेन्र दसांह, अदभयोजन
स क्षी सां०-7 डॉ० चन्रशेखर, अदभयोजन स क्षी सां०-8 दनरीक्षक
आदित्य प्रक श, अदभयोजन स क्षी सां०-9 उपदनरीक्षक दवनोि
कुम र दमश्र एवां अदभयोजन स क्षी सां०-10 दनरीक्षक दजतेन्र कुम र
क परीक्षण दकय गय ।

१३- अदभयोजन स क्षी सां०-1 मनोज कुम र,
अदभयोजन स क्षी सां०-2 अदनल कुम र, अदभयोजन स क्षी सां०-3
र जेश कुम र, अदभयोजन स क्षी सां०-4 यशप ल तथ्य के स क्षी है,
दजनक परीक्षण दवच रण न्य य लय के समक्ष दकय गय तथ इनसे
बच व पक्ष की ओर से दजरह भी की गयी।

१४- अदभयोजन स क्षी सां०-5 उपदनरीक्षक पप्पू दसांह,
अदभयोजन स क्षी सां०-6 क ां० दजतेन्र दसांह, अदभयोजन स क्षी सां०7 डॉ० चन्रशेखर, अदभयोजन स क्षी सां०-8 दनरीक्षक आदित्य
प्रक श, अदभयोजन स क्षी सां०-9 उपदनरीक्षक दवनोि कुम र दमश्र
एवां अदभयोजन स क्षी सां०-10 दनरीक्षक दजतेन्र औपच ररक स क्षी
है, दजन्होंने अपने-अपने द्व र की गयी क यथव ही के सांबांध में बय न
दिय है तथ आवश्यक ििथ प्रिशथ आदि को स दबत दकय है।

१५- अदभयोजन स क्ष्य सांपन्न होने के उपर ांत
अपील थीगण/अदभयुक्तगण क बय न अतांगथत ध र 313
िां०प्र०सां० अांदकत दकय गय , दजसमें उन्होंने अदभयोजन स क्षीगण
द्व र गलत बय न दिये गये हैं, कुछ स क्ष्य की ज नक री होने से
इांक र दकय गय है। मृतक को ल िी-डांडों से म रन तथ िोदल्डांग
च रप ई पर लेट कर टैक्टर से कुचलने की ब त से इांक र तथ झूि
िांस ने की ब त कही है।

१६- अपील थीगण/अदभयुक्तगण के दवद्व न अदधवक्त
श्री कमलेश कुम र दत्रप िी एवां दवद्व न अपर श सकीय अदधवक्त को
सुन एवां पत्र वली क पररशीलन दकय ।

१७- अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के भिद्वान
अभििक्ता ने तकक प्रस्तुत भकया भकिः-

क- प्रथम सूचन कत थ अथ थत अदभयोजन
स क्षी सां०-1 मनोज कुम र ने कह है दक वह "सीदवन
की मडैय " क दनव सी है तथ वतथम न में "नहर ब ज र
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दिदबय पुर" में रहत है, उसके इस बय न से स्पष्ट होत
है दक मनोज कुम र की उस समय उपदस्थदत अत्यदधक
सांदिग्ध है, उसने अपने बय न में यह भी बत य है दक
घटन स्थल उसके घर से 1.5 दकमी िूर है। चूँदक
पीडब्लू 1 मनोज कुम र तथ पीडब्लू 2 अदनल कुम र
मृतक की हत्य के गव ह नहीं हैं, इसदलए उन्होंने मृतक
को 7/8.09.2016 की र दत्र में लगभग 02:00
बजे अदभयुक्त के स थ ज ते नहीं िेख थ । उसे मृतक
की हत्य के ब रे में उसके भ ई र जेश कुम र के म ध्यम
से सुबह लगभग 04:15 बजे पत चल , दजसने घटन
को 08.09.2016 को सुबह 04:00 बजे क
बत य है, इसदलए पीडब्लू 1 मनोज कुम र तथ
पीडब्लू 2 अदनल कुम र को अांदतम ब र िेखे ज ने क
गव ह नहीं कह ज सकत ।
ख- वतथम न म मले की प्रथम सूचन ररपोटथ
पूवथ दनध थररत िस्त वेज प्रतीत होती है, क्योंदक प्रथम
सूचक मनोज कुम र को घटन अथ थत मृतक की हत्य
के ब रे में लगभग 04:15 बजे पत चल और प्रथम
सूचन ररपोटथ 08.09.2016 को 08:30 बजे िजथ
की गई। इस सांबांध में यह कह गय है दक प्रथम सूचन
ररपोटथ दजतेंर दसांह द्व र दलखी गई थी जो प्रथम
सूचन कत थ के ग ांव से 10 दकमी की िूरी पर रहत है।
इसके ब ि वह प्रथम सूचन कत थ के ग ांव में आय ,
प्रथम सूचन ररपोटथ दलखी और दिर लगभग 06:15
बजे पुदलस स्टेशन के दलए रव न हुआ, इसदलए
अदभयोजन पक्ष द्व र आरोदपत समय तक प्रथम सूचन
ररपोटथ िजथ नहीं की ज सकती थी। व स्तव में प्रथम
सूचन ररपोटथ कदथत समय के बहुत ब ि में अदस्तत्व में
आई है और अपीलकत थओां को झूि िांस ने के दलए
इसे पूवथदनध थररत दकय गय है। दजतेंर दसांह घटन के
ब रे में सुनने के ब ि आय थ ।
ग- प्रथम सूचन ररपोटथ में यह उल्लेख नहीं
है दक4 आरोपी व्यदक्त 2 मोटरस इदकल पर प्रथम
सूचन कत थ मनोज कुम र के घर आए थे और मृतक,
उनके स थ मोटरस इदकल पर गय थ , लेदकन परीक्षण
के िौर न यह कह गय है दक 2 मोटरस इदकलों पर
आरोपी आए थे।
घ- अदभयोजन स क्षी सां०- 3 र जेश कुम र
और अदभयोजन स क्षी सां०-4 यशप ल के बय न एक
िूसरे के दवरोध भ सी हैं, इसदलए उनकी गव ही पर
भरोस नहीं दकय ज सकत । अदभयोजन स क्षी सां०-
2 अदनल कुम र और अदभयोजन स क्षी सां०- 3 र जेश
कुम र के ध र 161 िां०प्र०सां० के तहत दिये गये
बय न एवां परीक्षण के िौर न दिये गये बय न परस्पर
दवरोध भ िी है।
च- प्रथम सूचन ररपोटथ में ल िी- डण्डे क
कोई उल्लेख नहीं है। पोस्टम टथम ररपोटथ कई म मलों में
अदभयोजन पक्ष की कह नी को पूरी तरह से झुिल ती
है, ऐस लगत है दक मृतक की मृत्यु िुघथटन में हुई थी
और प्रथम सूचन कत थ और अन्य गव हों को सुबह
घटन के ब रे में पत चल , दिर दजतेंर दसांह को उसके
ग ांव से बुल य गय , दिर आवेिक को झूि िांस ने के
दलए पूर अदभयोजन म मल गढ गय है। व स्तव में
आरोपी अरुण से डण्ड की कोई बर मिगी नहीं हुई है,
इसदलए बर मिगी पूरी तरह से झूिी है।
छ- अदभयोजन स क्षी सां०- 1 मनोज
कुम र और अदभयोजन स क्षी सां०- 3 र जेश कुम र
मृतक के सगे भ ई हैं और अदभयोजन स क्षी सां०- 3
अदनल कुम र और अदभयोजन स क्षी सां०- 4 यशप ल
मृतक के च च हैं, इस इस प्रक र यह सभी अदभयोजन
स क्षी दहतबद्ध स क्षी है तथ घटन क कोई स्वतांत्र जन
स क्षी नहीं है तथ घटन स्थल पर दकसी प्रक श स्रोत
क उल्लेख न तो अदभयोजन स क्षी द्व र दकय गय
और न ही दववेचक द्व र इसके सांबांध में उल्लेख दकय
गय है।
ज- अपील थीगण/अदभयुक्तगण के दवद्व न
अदधवक्त क यह भी कथन है दक अदभयोजन स क्ष्य
यह है दक अपील थीगण/अदभयुक्तगण, मृतक को
मोटरस इदकल से ले गये, उसके स थ म रपीट की दिर
उसे च रप ई पर रखकर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ दिय ,
यह कथन स्वयां में ह स्य स्पि है एवां अदवश्वसनीय प्रतीत
हो रह है दक कोई भी अदभयुक्त दकसी व्यदक्त को कहीं
ले ज कर म र तो सकते है तथ म रकर भ ग सकते है,
दकांतु दकसी व्यदक्त को म रने के पश्च त उि कर उसे
च रप ई पर लेट ने के उपर ांत उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ न
अपने आप में दवच रणीय तथ्य है।
झ- दवच रण न्य य लय द्व र प ररत
दनणथय/आिेश अदभलेख पर उपलब्ध स क्ष्य दवपरीत
प ररत दकय गय है तथ अपील थीगण/अदभयुक्तगण
को िोिी िहर ते समय पूरे स क्ष्य पर सही पररप्रेक्ष्य में
दवच र
और
मूल्य ांकन
नहीं
दकय
एवां
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अपील थीगण/अदभयुक्तगण को उपरोक्त नुस र िोिी
िहर ते हुए किोर क र व स एवां अथथिण्ड से िदण्डत कर
दिय गय । इसदलए प्रश्नगत आिेश/दनणथय खदण्डत दकये
ज ने योग्य है।

१८- दवद्व न अपर श सकीय अदधवक्त ने
अपील थीगण/अदभयुक्तगण के दवद्व न अदधवक्त के तकों क प्रबल
दवरोध करते हुए तकथ प्रस्तुत दकय दक अपील थीगण/अदभयुक्तगण
के दवद्व न अदधवक्त क यह कथन असत्य है दक दववेचक द्व र
घटन स्थल पर रोशनी के दकसी स्रोत क उल्लेख नहीं दकय गय ,
दकांतु अदभयोजन स दक्षयों के बय न में यह तथ्य आय है दक घटन
र दत्र की है तथ उस समय ट्रैक्टर की रोशनी थी, मृतक पर
अदभयुक्तगण द्व र ट्रैक्टर चढ य गय । इस प्रक र अदभयोजन
स क्षीगण द्व र अदभयुक्तों को ट्रैक्टर की रोशनी में पहच न की गयी
तथ मृतक एवां अदभयुक्तगण के मध्य रूपयों के लेन-िेन की पुर नी
रांदजश चली आ रही थी तथ इसी रांदजश को लेकर अदभयुक्तगण
द्व र मृतक को म रने क पय थप्त हेतुक दवद्यम न थ । इसकी पररपुदष्ट
तथ्य के स क्षीगण के बय नों से भी हो रही है। अदभयोजन स क्षीगण
ने घटन को सांिेह से परे स दबत दकय है। इस आध र पर यह
ि दण्डक अपील दनरस्त दकये ज ने योग्य है तथ दवच रण न्य य लय
द्व र प ररत प्रश्नगत आिेश/दनणथय, दिन ांदकत 22.06.2019 पुष्ट
दकये ज ने योग्य है।

१९- भिचारण न्यायालय ने उिय पक्ष के भिद्वान
अभििक्ताओं के तकों को सुना, पत्रािली पर उपलब्ि साक्ष्य
का पररशीलन भकया तर्था उपलब्ि साक्ष्य पर गहनतापूिक
भिचार करने के उपरांत यह अभिमत व्यक्त भकया भकिः-

क-
दवच रण
न्य य लय
ने
अपील थीगण/अदभयुक्तगण को ध र 302/34
भ ०िां०दव० के अांतगथत िोिी प ने हेतु यह अदभमत
व्यक्त दकय है दक अदभयोजन स क्षी सां० 1. मनोज
कुम र ने यह बय न दिय है दक दि० 7/8.09.2016
की र दत्र िो बजे वह तथ उसक भ ई प्रश ांत उिथ शेर
दसांह व उसकी म त सुमन िेवी व च च अदनल कुम र
घर पर लेटे हुए थे तो उस समय अपील थी/अदभयुक्त
रूदचत दसांह अपने स थ अपील थीगण/अदभयुक्तगण
अरदवांि कुम र, अरूण कुम र व उमेश कुम र के स थ
उसके घर पर मोटर स इदकल से आये, उसके भ ई
प्रश ांत कुम र को जरूरी क यथ हेतु बुल य , प्रश ांत कुम र
को मोटर स इदकल पर बैि कर स ई सीमेंट एजेंसी के
प स बेल रोड ले गये उसके स थ म रपीट की तथ
प्रश ांत को च रप ई पर लेट कर ट्रैक्टर चढ दिय । इन
सभी स क्षीगण ने इस घटन को अपनी आांखों से िेख
है। व िी के इस कथन क समथथन अन्य अदभयोजन
स क्षीगण ने भी दकय है।
ख- अदभयोजन केस की कह नी िो भ गों
में दवभ दजत है। अदभयोजन कह नी क प्रथम भ ग यह
है दक दिन ांक 07/08.09.2016 की र त 02:00
बजे रुदचत दसांह अपने स थ अरदवन्ि कुम र, अरुण
कुम र व उमेश कुम र के स थ िो मोटरस इदकल से
आये और प्रश न्त को घर से बुल कर अपने स थ ले
गये। अदभयोजन स क्षी सां०- 1 मनोज कुम र ने मुख्य
परीक्ष में उपरोक्त वदणथत तथ्यों की पुदष्ट में बय न दिय
है और यह कथन दकय है दक सभी अदभयुक्तों को वह
पहले से ज नते-पहच नते थे, क्योंदक ये लोग मृतक
प्रश न्त के स थ सडक पर दमट्टी ड लने क क म स थस थ करते थे। मृतक इन च रों व्यदक्तयों के स थ स झेि र
थ ।
ग- अदभयोजन स क्षी सां० 1 एवां 2 के
अनुस र
च र
अपील थीगण/
अदभयुक्तगण
मोटरस इदकल पर मृतक प्रश न्त को घर से लेकर चले
गये और इसके ब ि उसकी हत्य की सूचन प्र प्त हुई,
परन्तु हत्य से सांबांदधत घटन प्रत्यक्ष रूप से अदभयोजन
स क्षी सां०- ३ र जेश कुम र द्व र िेखी गयी, इसदलए
प्रश्नगत प्रकरण में अदन्तम दृश्य क दसद्ध न्त ल गू नहीं
होत , अदपतु प्रत्यक्ष रूप से घटन िेखने क दसद्ध न्त
ल गू होत है, इसदलए पी०डब्लू० 1 एवां पी०डब्लू० 2
द्व र
मृतक
को
अदन्तम
रूप
से
च र
अपील थीगण/अदभयुक्तगण के स थ िेखने और इसके
पश्च त उसकी ल श दमलने के आध र पर पररदस्थदतजन्य
स क्ष्य पर दवच र दकय ज न दवदध सम्मत नहीं है,
क्योंदक घटन को घदटत होते हुए स्वयां र जेश कुम र
अदभयोजन स क्षी सां०- ३ ने िेख है। इस स क्षी क
बय न घटन घदटत होने के सांबांध में वदणथत दकय गय
है। इस स क्षी के बय न के अनुस र दिन ांक
07/08.09.2016 की सुबह 04:00 बजे स ई
सीमेण्ट एजेन्सी, दिदबय पुर के प स सडक पर ट्रैक्टर से
दमट्टी ड ली ज रही थी, उसी समय वह ँ पर यशप ल
और
प्रश न्त
भी
मौजूि
थे
तथ
अपील थीगण/अदभयुक्तगण भी मौके पर मौजूि थे। इस
स क्षी ने बय न दिय है दक अदभयुक्तगण प्रश न्त उिथ
1 All. Arun Kumar Yadav & Ors. Vs. State of U.P.
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शेर दसांह की ल िी-डण्डों से म रपीट कर रहे थे। इन
च रों लोगों ने म रपीट के ब ि मृतक के ऊपर ट्रैक्टर
चढ दिय । ट्रैक्टर चढ ने के क रण घटन स्थल पर ही
उसकी मृत्यु हो गयी।
घ- आपर दधक न्य यश स्त्र क यह दसद्ध न्त
है दक अदभयोजन द्व र प्रस्तुत की गयी स क्ष्य सांिेह से
परे स्थ दपत होनी च दहए, परन्तु यह दसद्ध न्त इस प्रकृदत
क नहीं है दक अदभयोजन द्व र प्रस्तुत की गयी स क्ष्य
हर दृदष्ट से पूणथत होनी च दहए। प्रस्तुत प्रकरण में घटन
के िोनों प्रत्यक्षिशी स क्षीगण जो दमट्टी ड लने के क यथ
में सांलग्न थे, ने म रपीट के पश्च त अरुण द्व र मृतक पर
ट्रैक्टर चढ ने क कथन दकय है। च रप ई पर ड लने के
दबन्िु पर स दक्षयों क बय न दवरोध भ िी है, परन्तु िोनों
स दक्षयों ने ट्रैक्टर चढ ने क कथन दकय है। ट्रैक्टर
चढ ने के तरीके में जो अन्तर मौजूि है, वह न्य य लय
के पररवेश में बय न िेते समय दकसी ग्र मीण व्यदक्त द्व र
शब्िों क सही क्रम वदणथत न दकये ज ने के क रण
स मने आ सकत है।
च- स क्षी ग्र मीण पररवेश क रहने व ल
है। चूँदक च रों व्यदक्तयों ने मृतक के स थ इस स क्षी के
समक्ष म रपीट की थी, इसदलए च रों व्यदक्तयों द्व र ही
ट्रैक्टर चढ ने क कथन दकय गय और न्य य लय द्व र
पूछने पर स्पष्ट रूप से बत य गय दक ट्रैक्टर अरुण
चल रह थ , परन्तु चूँदक सभी अदभयुक्त म रपीट में
सांलग्न थे, इसदलए इस स क्षी द्व र सभी के द्व र ट्रैक्टर
चढ ने क कथन दकय गय है, च हे ट्रैक्टर एक ही
व्यदक्त चल रह हो। अतः सभी व्यदक्तयों द्व र ट्रैक्टर
चढ ने क बय न िेने के क रण इस स क्षी क बय न
असत्य नहीं म न ज सकत , क्योंदक दवदध क यह
सुस्थ दपत दसद्ध न्त है दक एक ब त में दमथ्य , तब सब
ब त में दमथ्य क दसद्ध न्त भ रतीय न्य दयक व्यवस्थ में
ल गू नहीं होत , दिर यह भी दक इस स क्षी द्व र जो
शब्ि प्रयुक्त दकये गये हैं, उनमें केवल शब्ि वली क
अन्तर है, परन्तु तत्व एवां स र यही है दक सभी
अदभयुक्तों ने अपने स म न्य आशय के अग्रसरण में
मृतक के प्रदत आपर दधक कृत्य दकय और ट्रैक्टर चढ ने
के समय सभी अदभयुक्त मौके पर मौजूि थे, इसदलए इस
स क्षी ने सभी के द्व र ट्रैक्टर चढ ने क कथन दकय है।
छ- अदभयोजन स क्षी सां०-3 ने शेि
अदभयुक्तों के सांबांध में यह बय न दिय है दक सभी
अदभयुक्तों ने ल िी-डण्डों से मृतक के स थ म रपीट की,
परन्तु ल िी- डण्डों से म रपीट करने क कोई उल्लेख
प्रथम सूचन ररपोटथ में नहीं है, परन्तु म रपीट करने क
उल्लेख अवश्य मौजूि है। दवद्व न डी०जी०सी० क तकथ
है दक प्रथम सूचन ररपोटथ बृहि ग्रन्थ नहीं है, इस ररपोटथ
क उद्देश्य आपर दधक मशीनरी को गदत प्रि न करन
होत है और इसमें समस्त तथ्यों क दववरण आन
आवश्यक नहीं है। दवद्व न डी०जी०सी० क तकथ दवदध
से समदथथत है। इस प्रक र सभी अदभयुक्तों ने प्रश न्त पर
आक्रमण दकय । अतः सभी अदभयुक्त अपने स म न्य
उद्देश्य के अग्रसरण में क यथ कर रहे थे। स म न्य आशय
के उद्देश्य पर दवच र करते समय भ रतीय िण्ड सांदहत
की ध र 33 में िी गयी व्यवस्थ को भी दवच र में
दलय ज न आवश्यक है। ध र 33 में यह उल्लेख है
दक "क यथ" शब्ि क य थवली क द्योतक उसी प्रक र है,
दजस प्रक र एक क यथ क "लोप" शब्ि लोप वली क
द्योतक उसी प्रक र है, दजस प्रक र एक लोप क । नजीर
रोशन बनाम तभमलनाडू राज्य AIR 1976
सुप्रीम कोटक 2027 में व्यवस्थ िी गयी है दक
भ रतीय िण्ड सांदहत की ध र 34 को हमेश ध र 33
के स थ पढ ज न च दहए, दजसमें बोले गये शब्ि भी
स म न्य आशय को इांदगत करते हैं और जह ँ कोई क यथ
अनेक व्यदक्तयों द्व र सम्प दित दकय ज त है, तब
उनक आपर दधक कृत्य अलग-अलग हो सकत है,
लेदकन सबक र स्त एक होत है और जह ँ पर
श रीररक दहांस क तत्व मौजूि रहत है, तब मौके पर
स क्षी की उपदस्थदत स दबत दकय ज न आवश्यक है।
ध र 34 भ ०िां०सां० के अन्तगथत स म न्य उद्देश्य के
अग्रसरण में वे व्यदक्त भी श दमल हैं, जो उकस ते हैं य
सह यत करते हैं। उपरोक्त नजीर में िी गयी व्यवस्थ के
अनुस र मौके पर मौजूि रहकर उकस ने एवां सह यत
करने व ले सभी व्यदक्त ध र 34 भ ०िां० सां० के
अन्तगथत पररभ दित अपर ध की श्रेणी में आते हैं। नजीर
महाराष्ट्र राज्य बनाम कालू भशिराम AIR 1980
सुप्रीम कोटक 879 में म ननीय सवोच्च न्य य लय द्व र
व्यवस्थ िी गयी है दक अपने स म न्य आशय के
अग्रसरण में दवदभन्न व्यदक्तयों द्व र दवदभन्न प्रकृदत के
क यथ सम्प दित दकये ज सकत, दजनक पररण म
अपर ध क घदटत होन है, तब ध र 34 भ ०िां०सां०
यह व्यवस्थ करती है दक प्रत्येक व्यदक्त उस अपर ध के
दलए उसी प्रक र िोिी है, जैसे दक यह क यथ अकेले उसी
के द्व र दकय गय हो। नजीर नन्दू रस्तोगी बनाम
654 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
भबहार राज्य AIR 2002 सुप्रीम कोटक 3443 के
अनुस र ध र 34 भ ०िां०सां० के ल गू होने के दलए यह
आवश्यक नहीं है दक प्रत्येक व्यदक्त ने मृतक पर प्रह र
दकय हो। अदभयोजन के दलए केवल यह स दबत करन
पय थप्त है दक दजस अदभयुक्त द्व र जो क यथ बत य गय
है, वह क यथ अदभयुक्त के द्व र दकय गय है। नजीर
देिीलाल बनाम राजस्र्थान राज्य AIR 1971
सुप्रीम कोटक 1444 में व्यवस्थ िी गयी है दक ध र
34 भ ०िां०सां० के प्र वध न ल गू करने के दलए
आवश्यक है दक सभी अदभयुक्तों क घटन से पूवथ
घटन घदटत करने क दवच र-दवमशथ करते हुए कोई
प्ल न हो। प्रस्तुत केस में अभियुक्त अरुण द्वारा रैक्टर
चढाने के बािजूद शेष अभियुक्त िी िारतीय दण्ड
संभहता की िारा 34 के अन्तगकत प्रशान्त की हत्या
करने के भलए मारपीट कर रहे र्थे।
ज- मृतक के शव परीक्षण आख्य के
अनुस र मृतक प्रश न्त के शरीर पर 8 चोटें मौजूि थीं।
अदभयोजन स क्षी सां०- 7 डॉ० चन्रशेखर के बय न के
अनुस र चोट सांख्य 1 में (Brain), य नी दक दिम ग
दसर से अलग हो चुक थ । मृतक के शरीर पर अनेक
नीलगू दनश न तथ खरोंच के दनश न मौजूि थे। डॉक्टर
द्व र बय न दिय गय है दक व हन चढ ने के क रण ये
चोटें आन सम्भव है। यद्यदप डॉक्टर द्व र ल िी-डण्डे के
प्रयोग से इनमें से कुछ चोटों की उपदस्थदत के सांबांध में
कोई कथन नहीं दकय गय है। यथ थथ में इस दबन्िु पर
अदभयोजन की ओर से कोई प्रश्न ही नहीं पूछ गय ,
परन्तु मृतक के शरीर पर मौजूि 8 चोटें, दजनमें से दसर
से दिम ग अलग होने के अल व शेि चोट नीलगू
दनश न और खरोंच के दनश न हैं। अतः इस प्रकृदत की
चोट मृतक के ऊपर ट्रैक्टर चढ ने एवां ल िी-डण्डों से
म रपीट करने से, य नी िोनों तरीकों से आ सकती हैं।
इस प्रक र अदभयोजन स दक्षयों द्व र दजन तरीकों से
मृतक के शरीर पर चोट क ररत करन बत य गय है,
पोस्टमाटकम ररपोटक एिं अभियोजन साक्षी सं०- 7
के बयान के अनुसार उन्हीं तरीकों/प्रकृभत की चोटें
मृतक के शरीर पर मौजूद हैं। अतिः अभियोजन
साभक्षयों की मौभिक साक्ष्य की पुभि मेभडकल
साक्ष्य से होती है। नजीर देिेन्र तर्था अन्य बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (7) ए०एल० जे० 57 में
व्यिस्र्था दी गयी है भक जब अभियोजन साक्षी द्वारा
दी गयी घटना का भििरण मेभडकल साक्ष्य से
साभबत हो, तब दोषभसभि उभचत है। एक अन्य
नजीर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिकजीत 2005
इलाहाबाद दण्ड भनणकय 511 में िारा 101 ि
102 िारतीय साक्ष्य अभिभनयम की व्याख्या की
गयी है और व्यिस्र्था दी गयी है भक जब भकसी
घटना के संबंि में अभियोजन साभक्षयों का साक्ष्य
भचभकत्सीय साक्ष्य से समभर्थकत हो, तो उसे
अस्िीकार नहीं भकया जा सकता।
झ-
अदभयोजन
स क्षी
सां०-8
दववेचन दधक री आदित्य प्रक श ने बय न दिय है दक
दिन ांक 18.10.2016 को अदभयुक्त अरुण कुम र
को सुबह 08:30 बजे दगरफ्त र दकय गय और
उसक बय न अांदकत दकय गय । इसने बत य दक दजस
डण्डे से मृतक प्रश न्त उिथ शेर दसांह को म रकर घ यल
दकय गय थ और ब ि में ट्रैक्टर चढ दिय थ , वह
डण्ड ड्र इवर की ि दहनी तरि सीट के नीचे घुस दिय
थ । अदभयुक्त अरुण कुम र द्व र इस डण्डे को बर मि
कर य गय , स थ ही दववेचन दधक री द्व र घटन में
प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी बर मि दकय गय तथ ििथ तैय र
की गयी, जो पत्र वली पर क्रमशः प्रिशथ क-14 एवां
प्रिशथ क-15 हैं। दकसी अन्य अदभयुक्त की दनश निेही
से कोई डण्ड बर मि नहीं हुआ है। इस दबन्िु पर भी
दवदधक दस्थदत स्पष्ट है दक घटन में प्रयुक्त हदथय र की
बर मिगी हर पररदस्थदत में आवश्यक नहीं है। अतिः शेष
अभियुक्तों द्वारा जो डण्डें प्रयुक्त भकये गये, उनकी
बरामदगी न होने का अभियोजन केस पर कोई
भिपरीत प्रिाि नहीं है, परन्तु अरुण कुमार की
भनशानदेही पर जो डण्डा बरामद हुआ है, िह
अभियोजन केस की पुभि में सहायक है।
ट- अदग्रम दववेचन दधक री अभियोजन
साक्षी सं०- 10 भजतेन्र कुमार भसंह के अनुस र
अदभयुक्त उमेश कुम र लग त र िर र रह । इस अदभयुक्त
के दवरुद्ध ध र 83 िण्ड प्रदक्रय सांदहत के अन्तगथत
उिघोिण प्र प्त की गयी, परन्तु यह अदभयुक्त लग त र
िर र चलत रह , इसदलए इस अदभयुक्त के दवरुद्ध ध र
174ए भ ०िां०सां० के अन्तगथत आरोप पत्र प्रस्तुत
दकय गय और इस अदभयुक्त ने दिन ांक
09.01.2017 को न्य य लय में आत्मसमपथण दकय
तथ अदभयुक्त के दवरुद्ध ब ि में आरोप पत्र प्रेदित दकय
गय । अतः घटन के पश्च त सभी अदभयुक्तों क घर से
िर र होन उनकी अपर ध में सांदलप्तत को स दबत करने
1 All. Arun Kumar Yadav & Ors. Vs. State of U.P.
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के उद्देश्य से भ रतीय स क्ष्य अदधदनयम की ध र 8 के
अन्तगथत एक सुसांगत तथ्य है। नजीर अनन्तभचंतामन
बनाम बॉम्बे राज्य AIR 1960 सुप्रीम 500 में
व्यवस्थ िी गयी है दक घटन के पश्च त अदभयुक्त क
आचरण उसके दवरुद्ध दनिोि होने की अवध रण को
ध्वस्त कर िेत है, सुसांगत होत है। एक अन्य नजीर
सैफुद्दीन बनाम पभिम बंगाल 1984 भिभमनल लॉ
जनरल एन०ओ०सी० 140, कोलकाता के अनुस र
मृतक के मृत शरीर को त ल ब से दनक लने के पश्च त
अदभयुक्त घटन स्थल से िर र हो गय । अदभयुक्त के इस
आचरण को इस रूप से सुसांगत म न गय दक वह िोिी
है।
ि- हेतुकिः- हत्य क हेतुक यह बत य
गय है दक च रों मुदल्जम न लेन-िेन के क रण रांदजश
म नते थे। यह तथ्य पी०डब्लू० 1 द्व र अपनी मुख्य
परीक्ष में स्पष्ट दकय गय है दक प्रश न्त के च र ल ख
रुपये इन च रों मुदल्जम न पर दनकल रहे थे, भ ई पैसे
म ांगत थ , लेदकन ये लोग नहीं िे रहे थे। प्रश न्त ने इस
स क्षी को इि दवव ि के ब रे में बत य थ ।
ड- अदभयोजन स क्षी सां०- 3 र जेश कुम र
ने हेतुक के सांबांध में दनम्न बय न दिय है:-"मेर भ ई
प्रश न्त और च रों मुदल्जम न दमलकर दमट्टी ड लने की
िेकेि री करते थे। मेरे भ ई प्रश न्त क पैस इन च रों
लोगों पर दनकल रह थ , दजसे वह म ांगत थ और ये
लोग िे नहीं रहे थे, पैसे न िेने के क रण ही इन च रों ने
दमलकर मेरे भ ई को म र ड ल ।" स ई सीमेण्ट एसेंसी
पर मृतक की मौजूि क तथ्य बच व पक्ष की ओर से
स्वीक र दकय गय है, क्योंदक पी०डब्लू० 3 को यह
सुझ व दिय गय है दक स ईां सीमेण्ट एसेंसी पर िुघथटन
के क रण उसकी मृत्यु क ररत हुई है। पूछे गये प्रश्न क
सुसांगत उिर दनम्न प्रक र दिय गय है:-"यह भी गलत
है दक भ ई के स थ िुघथटन दमट्टी ड लते समय स ईां
सीमेण्ट एजेंसी पर आर म करते हुए हुई हो।" अतः इस
प्रक र बच व पक्ष को यह दस्थदत स्वीक र है दक दमट्टी
ड लने क क यथ मौके पर चल रह थ ।
ढ- अतः स क्ष्य की उपरोक्त दववेचन के
आध र पर अदभयुक्तों के दवरुद्ध भ रतीय िण्ड सांदहत
की ध र 302 सपदित ध र 34 क आरोप सांिेह से
परे स दबत होत है। सभी अदभयुक्त प्रश न्त उिथ शेर दसांह
की हत्य अपने स म न्य आशय के अग्रसरण में करने के
दलए िोिदसद्ध होने योग्य है।
२०- हमने उिय पक्ष के भिद्वान अभििक्ताओं के
तकों को सुना तर्था पत्रािली एिं भिचारण न्यायालय के मूल
अभिलेि पर उपलब्ि साक्ष्यों का पररशीलन भकया एिं उन पर
गहनतापूिक भिचार भकया। हमारा अभिमत है भक:-

क- मृतक के शरीर पर आयी चोट सां० 1
से 3 तक कुचलने की चोट (Crust Injury) है।
ख- शव दवच्छेिन आख्य के अनुस र
मृतक की चोट सां० 2 नीलगू दनश न थ , दजसक
आक र 3 सेमी० X 6 सेमी० छ ती की ब ांयी तरि
पीछे थ , छिी एवां आिवीं पसली टूटी प यी गयी थी।
चोट सां० 4 नीलगू दनश न 2.5 सेमी० X 2 सेमी०
कांधे के पीछे नीचे की ओर हड््‌डी टूटी हुयी थी तथ
चोट सां० 8 खरोचि र नीलगू दनश न, दजसक आक र
4 सेमी० X 3 सेमी० जो ब ांये बांधे पर थी, इसकी
हड््‌डी टूटी हुयी प यी गयी थी।
ग- शव दवच्छेिन करने व ले दचदकत्सक के
अनुस र मृतक के मृत्यु क समय लगभग 1⁄2 दिन पूवथ
थ . च र पदहए के व हन चढ ने से सभी 8 चोटें आन
सम्भव है।
घ- जह ँ तक अपील थीगण के दवद्व न
अदधवक्त क यह कथन है दक कदथत रूप से ल िी-
डण्ड की चोट होने पर मृतक के शरीर पर केवल दचर -
िट (lacerated) की चोट आएगी, अतः क्षदत
(Contusion) की चोट नहीं आएगी, लेदकन हम रे
अदभमत में ल िी-डण्डे की चोट होने पर
Contusion एवां Lacerated िोनों आ सकते
है, दजसक समथथन मृतक के शव दवच्छेिन आख्य में
आयी हुयी चोटों को अवलोकन से पररलदक्षत हो रह
है, चूदकां यह भी दवदित है दक केवल अतः क्षदत
(Contusion) से हड्डी नहीं टूट सकती, जबदक
इस म मले में मृतक की हड्दडय ां भी टूटी प यी गयी है।
च- जह ँ तक अपील थीगण के दवद्व न
अदधवक्त क यह कथन है दक तथ कदथत घटन
अदभयुक्तगण ने नहीं क ररत की बदल्क मृतक रोड के
दकन रे र त में च रप ई पर सो रह थ तथ दकसी अज्ञ त
व हन ने उस पर ट्रैक्टर चढ दिय , दकन्तु वे इस ब त को
स दबत करने में असिल रहे हैं, अदपतु ऐसी घटन क
न तो कोई त दकथक स क्ष्य उपलब्ध है, वरन् ऐसी घटन
के घदटत होन अदभयोजन द्व र प्रम दणत स क्ष्य के
656 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पररप्रेक्ष्य में सांभव भी नहीं है। इस स्तर पर उनक यह
कथन इसदलए भी म न्य नहीं है, क्योंदक अदभयुक्तगण ने
दवच रण न्य य लय के समक्ष अपने ध र 313
िां०प्र०सां० के बय न में इस तथ्य के सांबांध में कोई
उल्लेख नहीं दकय है।
छ- अदभयोजन स दक्षयों के बय नों से स्पष्ट
है दक मृतक प्रश न्त कुम र को अदभयुक्तगण द्व र
बुल कर ले ज ते हुए अदभयोजन स दक्षयों द्व र प्रत्यक्ष
रूप से िेख गय है, तथ कदथत घटन के दिन ांक एवां
समय पर ही मृतक की मृत्यु क ररत की गयी है, मृतक
के शव दवच्छेिन आख्य से भी अदभयोजन कथ नक
की पुदष्ट होती है।
ज- घटन स्थल पर ट्रैक्टर की रोशनी होन
तथ उसमें अदभयुक्तगण को पहच नन अदभयोजन
स दक्षयों के बय नों से स्पष्ट है, मृतक एवां अदभयुक्तगण
पहले से एक िूसरे से पररदचत थे, स थ-स थ सडक पर
दमट्टी ड लने क क यथ करते थे। मृतक एवां अदभयुक्तगण
के मध्य रूपयों के लेन िेन की रांदजश थी, अदभयुक्तगण
द्व र मृतक को पूवथ रांदजश के क रण म रने क हेतुक
दवद्यम न थ ।
झ- अदभयोजन स क्षी सां० 1 व 2 के
अनुस र च र अदभयुक्त मोटरस ईदकल पर मृतक प्रश न्त
को घर से लेकर चले गये और इसके ब ि उसकी हत्य
की सूचन प्र प्त हुयी, परन्तु हत्य से सांबांदधत घटन
प्रत्यक्ष रूप से अदभयोजन स क्षी सां० 3 र जेश कुम र
द्व र िेखी गयी, इसदलए प्रश्नगत प्रकरण में अदन्तम दृश्य
क दसद्ध न्त ल गू नहीं होत है, बदल्क प्रत्यक्ष रूप से
घटन िेखने क दसद्ध न्त ल गू होत है। इस प्रकरण में
मृतक को अदभयुक्तों के स थ िेखने और इसके पश्च त
उसकी ल श दमलने के आध र पर पररदस्थदतजन्य स क्ष्य
पर दवच र दकय ज न भी दवदध सम्मत नहीं है।
ट- उपलब्ध स क्ष्य एवां अदभयोजन स दक्षयों
के बय न से इस प्रकरण क तत्व एवां स र यही दनकलत
है दक सभी अदभयुक्तो ने अपने स म न्य आशय की पूदतथ
में मृतक के प्रदत आपर दधक कृत्य दकय और ट्रैक्टर
चढ ने के समय सभी अदभयुक्तगण मौके पर भौजूि थे,
तथ सभी के सहयोग से मृतक पर टैक्टर चढ य गय ।
ि- अदग्रम दववेचन दधक री अदभयोजन
स क्षी सां० 10 दजतेन्ि कुम र दसांह के अनुस र अदभयुक्त
उमेश कुम र लग त र िर र रह । इस अदभयुक्त के दवरुद्ध
ध र 83 िण्ड प्रदक्रय सांदहत के अन्तगथत उद्घोिण
प्र प्त की गयी, परन्तु यह अदभयुक्त लग त र िर र चलत
रह , इसदलए इस अदभयुक्त के दवरुद्ध ध र 174ए
भ ०िां०सां० के अन्तगथत आरोप पत्र प्रस्तुत दकय गय
और इस अदभयुक्त ने दिन ांक 09.01.2017 को
न्य य लय में आत्मसमपथण दकय तथ अदभयुक्त के
दवरुद्ध ब ि में आरोप पत्र प्रेदित दकय गय । अतः घटन
के पश्च त सभी अदभयुक्तों क घर से िर र होन उनकी
अपर ध में सांदलप्तत को स दबत करने के उद्देश्य से
भ रतीय स क्ष्य अदधदनयम की ध र 8 के अन्तगथत एक
सुसांगत तथ्य है। नजीर अनन्तभचंतामन बनाम बॉम्बे
राज्य AIR 1960 सुप्रीम 500 में व्यवस्थ िी
गयी है दक घटन के पश्च त अदभयुक्त क आचरण
उसके दवरुद्ध दनिोि होने की अवध रण को ध्वस्त कर
िेत है, सुसांगत होत है।
ड- इस प्रकरण में अपील थीगण के दवद्व न
अदधवक्त अपने तकथ एवां स क्ष्य से अदभयोजन कथ नक
को सांिेह स्पि स दबत करने में असिल रहे हैं।

२१- इस प्रक र दवच रण न्य य लय ने अदभयुक्तगण
अरूण कुम र य िव, उमेश कुम र, अरदवन्ि कुम र एवां रूदचत दसांह
को ध र 302 भ ०िां०दव० सपदित ध र 34 भ ०िां०दव० के
दवरूद्ध िोिदसद्ध एवां िदण्डत दकय है। दवच रण न्य य लय द्व र अपने
दनणथय में स क्ष्य के समस्त दबन्िुओां पर दवस्तृत चच थ दकय , म ननीय
उच्चतम न्य य लय की दवदभन्न नजीरों के आध र पर समुदचत
दनणथय/आिेश प ररत दकय है, दजसमें दकसी भी प्रक र के
क्षेत्र दधक री सांबांधी य दवदधक रूप से कोई त्रुदट पररलदक्षत नहीं हो
रही है एवां प्रश्नगत आिेश/दनणथय पुष्ट दकये ज ने योग्य है।

२२- तद्नुस र, यह िोनों ि दण्डक अपीलें भनरस्त की
ज ती है तथ सत्र न्य य धीश औरैय द्व र प ररत प्रश्नगत
दनणथय/आिेश दिन ांदकत 22.06.2019 की पुदष्ट की ज ती है।

२३- अदभयुक्तगण को इस न्य य लय की अन्य
न्य यपीि द्व र प ररत आिेश दि० 10.08.2022 के द्व र जम नत
पर मुक्त दकय गय है, उनकी जम नत दनरस्त की ज ती है।

२४- सांबांदधत न्य य लय को दनिेदशत दकय ज त है
दक अदभयुक्तगण अरूण कुम र य िव, उमेश कुम र, अरदवन्ि कुम र
एवां रूदचत दसांह को दनयम नुस र अदभरक्ष में लेकर उन्हें प्रश्नगत
दनणथय/आिेश, दिन ांदकत 22.06.2019 क अनुप लन सुदनदश्चत
1 All. Firoj Malik Vs. State of U.P. & Ors.
657
करने हेतु क र ग र में दनरूद्ध कर दिय ज ये तथ
प्रदतभूओां को दनयम नुस र उन्मोदचत कर दिय ज ए।

२५- क य थलय को दनिेश दिय ज त है दक दवच रण
न्य य लय को अदभलेख व पस भेज दिय ज य तथ इस आिेश की
एक प्रदततदलप सांबांदधत दवच रण न्य य लय को अनुप लन हेतु
अदवलांब प्रेदित करन सुदनदश्चत दकय ज य।
----------
(2025) 1 ILRA 657
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 21.01.2025

BEFORE

THE HON'BLE SIDDHARTH, J.
THE HON'BLE SUBHASH CHANDRA
SHARMA, J.

Crl. Misc. Writ Petition No. 4818 of 2022
With
Crl. Misc. Writ Petition Nos. 4820 of 2022, 4870
of 2022 & 3586 of 2022

Firoj Malik ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri J.B. Singh, Sri Rajiv Lochan Shukla

Counsel for the Respondents:
G.A.

Criminal Law-The Uttar Pradesh Police
Regulation-228 to 252 - The Constitution
of India, 1950-Article 14, 19 & 21-Opening
of HISTORY SHEET-Before opening of history
sheet of Class-A or Class-B against any citizen of
the St., he should be given one opportunity to
submit his objection before it is accepted by
higher official of the police and before such
officer directs opening of any Class of history
sheet against a citizen---While directing opening
of history sheet of Class -A and Class -B, the
higher police authority shall record his reasons
for directing opening of history sheet of any
Class after considering the objection of the
citizen filed against the report of the police
station.---Impugned
history
sheet/sheets
quashed---Directions issued to St. govt. to look
into the procedure of opening of history sheet
and
make/
issue
necessary
amendments/guidelines
for
providing
opportunity of objection to the person, against
whom, the police submits report recommending
the opening of history sheet of Class-A or ClassB
before
the
Senior
Police
Official---St.
Government will also provide for review of the
history sheets opened against the citizen, every
year, so that, in the cases where implication of
persons against whom history sheet was opened
and
who
have
been
subsequently
exonerated/acquitted of the criminal charges,
their history sheets are closed and shadow of
surveillance by police on their life and liberty
gets removed. (Para 26, 27 & 28)

Petitions allowed. (E-15)

List of Cases cited:

1. Criminal Misc. Writ Petition No.9174 of 2022,
Aftab Alam Vs St. of U.P. & ors.

2. Mangi Lal Vs St. of M.P., (2004) 2 SCC 447

3. Munna Lal Gupta Vs St. of U.P. & ors.,
reported in 2016 SCC Online All 3023

(Delivered by Hon'ble Siddharth, J.)

1. Heard Sri J.B. Singh and Sri
Rajiv Lochan Shukla, learned counsel for
the petitioner; Ms. Manju Thakur, learned
A.G.A.-1 for the State-respondents and
perused the material on record.

2. The petitioners in Criminal
Misc. Writ Petition No. 4818 of 2022
(Firoz Malik), in Criminal Misc. Writ
Petition No. 4820 of 2022 (Sajid Malik),
and Criminal Misc. Writ Petition No. 4870
of 2022 (Imran Malik) are sons of Nizam
Malik, the petitioner, in Criminal Misc.
Writ Petition No. 3586 of 2022. History
sheets have been opened against all of them
on the basis of implication in common
cases. Hence the above noted writ petitions
preferred by three sons and their father