# Ashwani Yadav(Husband) Revisionist v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2021) 1 ILRA 150
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2021
- **Case number:** Criminal Revision Defective No. 617 of 2020
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/ashwani-yadav-husband-revisionist-v-state-of-u-p-ors-45969
- **Pages:** 7

## Headnote

A. Criminal Law - Code of Criminal
Procedure,1973-Section 401/397 & 125challenge
to-maintenance
allowanceprima facie the revisionist is ignoring to
pay allowance to her wife and childrenhe has sufficient earning- wife has no
source of income-she is living separately
along with her child due to continuous
harassment
and
demand
of
dowryLearned trial court rightly awarded the
maintenance
allowance
after
appreciating each and every fact. (Para
1 to 20)

B. The provisions of section 125, Cr.P.C.
is to provide for a social justice falling
within the swim of Articles 15(3) and 39
of the Constitution of India, which have
been enacted to protect the weaker
section of the society like women and
children. It is in the form of secular
safeguard irrespective of personal law of
the parties. The object to compel a man
to perform moral obligations towards
the society in respect of maintaining his
wife, children and old parents so that
they may not face destitution and
become the liability of the society or
may be forced to adopt a life of
vagrancy, immorality and crime for their
subsistence or go astray. (Para 9)

The revision is dismissed. (E-5)

## Text

150 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
incident has conclusively stated that the day
of the incident was Krishna Paksh and the
tithi was Dasami which was a dark night.

61. Even from this fact, it is clear that
Shri Niwas Singh P.W.-2 has consistently
been stating lies throughout and even as such
he is a witness not to be believed. The
circumstances as being relied by the
prosecution are concocted circumstances.
The same cannot be trusted and relied.

62. The trial judge though had been
cognizant of the fact that the present case is a
case of circumstantial evidence and not a case
of direct evidence has failed to specifically
mention in the judgment as to what are the
circumstances which the prosecution is
relying in the matter and has failed to
mention as to how the chain of circumstances
get completed by linking each and every link
to come to an irresistible conclusion about the
guilt of the accused and has convicted him.

63. This Court comes to a conclusion,
that the circumstances as relied by the
prosecution are concoction and it is unsafe to
rely upon the evidence led by the prosecution
for the same. Thus the conviction of the
appellant by the trial court is not sustainable
in the eyes of law. The trial court committed
an error in recording the conviction and
sentence of the appellant. Hence, the
impugned
judgment
and
order
dated
28.11.2013 passed by the trial court is liable
to be set aside and is accordingly, set aside.

64. The present appeal is allowed.

65. The appellant- Kaladhar Chaubey
is in jail. He is directed to be released
forthwith unless wanted in any other case.

66. Keeping in view the provision of
Section 437-A of The Code of Criminal
Procedure, 1973 the accused-appellant
Kaladhar Chaubey is directed to furnish a
personal bond in terms of Form No. 45
prescribed in The Code of Criminal
Procedure, 1973 of a sum of Rs. 25,000/-
with two reliable sureties in the like amount
before the court concerned which shall be
effective for a period of six months along
with an undertaking that in the event of
filing of Special Leave Petition against the
instant judgment or for grant of leave, the
aforesaid appellant on receipt of notice
thereof shall appear before the Apex Court.

67. The lower court record along with
a copy of this judgment be sent back
immediately to the trial court concerned for
compliance and necessary action.

68. The party shall file computer
generated
copy
of
such
judgment
downloaded from the official website of
High Court Allahabad before the concerned
Court/Authority/Official.

69. The computer generated copy of
such judgment shall be self-attested by
the counsel of the party concerned.

70.

The
concerned
Court/Authority/Official shall verify the
authenticity of such computerized copy
of the judgment from the official website
of High Court Allahabad and shall make
a declaration of such verification in
writing.
----------
(2021)01ILR A150
REVISIONAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 21.10.2020

BEFORE

THE HON'BLE SAURABH SHYAM
SHAMSHERY, J.
1 All. Ashwani Yadav(Husband) Vs. State of U.P. & Ors.
151
Criminal Revision Defective No. 617 of 2020

Ashwani Yadav(Husband) ...Revisionist
Versus
State of U.P. & Ors. ...Opposite Parties

Counsel for the Revisionist:
Sri Rajendra Prasad

Counsel for the Opposite Parties:
A.G.A., Sri Om Prakash Yadav

A. Criminal Law - Code of Criminal
Procedure,1973-Section 401/397 & 125challenge
to-maintenance
allowanceprima facie the revisionist is ignoring to
pay allowance to her wife and childrenhe has sufficient earning- wife has no
source of income-she is living separately
along with her child due to continuous
harassment
and
demand
of
dowryLearned trial court rightly awarded the
maintenance
allowance
after
appreciating each and every fact. (Para
1 to 20)

B. The provisions of section 125, Cr.P.C.
is to provide for a social justice falling
within the swim of Articles 15(3) and 39
of the Constitution of India, which have
been enacted to protect the weaker
section of the society like women and
children. It is in the form of secular
safeguard irrespective of personal law of
the parties. The object to compel a man
to perform moral obligations towards
the society in respect of maintaining his
wife, children and old parents so that
they may not face destitution and
become the liability of the society or
may be forced to adopt a life of
vagrancy, immorality and crime for their
subsistence or go astray. (Para 9)

The revision is dismissed. (E-5)

(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam
Shamshery, J.)

विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र पर आदेश-

1. कोविड-19 महामारी के कारण
उत्पन्न असाधारण पररस्थितियााँ ििा विलम्ब
क्षमा प्रािथना पत्र में उल्लेखिि विलम्ब के
कारण, ििथमान पुनरीक्षण याचिका के प्रथिुि
करने में हुए 113 दिनों के विलम्ब को क्षमा
करने के ललये पयाथप्ि है। अिः उक्ि प्रािथना
पत्र थिीकार ककया जािा है और विलम्ब क्षमा
ककया जािा है। इसके साि ही थटैम्प ररपोटथर
द्िारा अन्य सुचिि त्रुदटयााँ, जो लसर्थ िकनीकी
प्रकृति की है, को भी ििथमान पररस्थितियों के
कारण नज़रअंिाज ककया जािा है ििा
कायाथलय को इस आपराचधक पुनरीक्षण
याचिका का तनयलमि क्रमांक संख्या आिंदटि
करने के ललए तनिेलिि ककया जािा है।
पक्षकारों के अचधिक्िाओं की सहमति से यह
याचिका, इसी थिर पर अंतिम रुप से तनणीि
की जा रही है।

पुनरीक्षण पर आदेश

आक्षेवपत आदेश का वििरण-

2. ििथमान पुनरीक्षण याचिका में,
विपक्षीगण सं0 2 ि 3 द्िारा पुनरीक्षणकिाथ के
विरुद्ध धारा 125 िं0प्र0सं0 के अंिगथि िाखिल
की गयी याचिका (मुकिमा नं0 718-2019, सी
एन आर सं0- यू पी जे 02-002815-2019, जे
ओ कोड- यू पी 06073 श्रीमिी ज्योति यािि
आदि बनाम अश्िनी यािि) में अपर प्रधान
न्यायाधीि, पाररिाररक न्यायालय, झााँसी द्िारा,
प्रािथना पत्र ''6 बी' में पाररि आिेि दिनांक
27.01.2020 को आक्षेवपि ककया गया है,
स्जसके द्िारा पुनरीक्षणकिाथ को आिेलिि ककया
गया है की िो विपक्षी सं0 1, जो उसकी पत्नी है,
ििा विपक्षी सं0 2, जो उसकी पुत्री है, को बिौर
अंिररम भरण-पोषण क्रमिः ₹ 2500 ि ₹
1000 प्रत्येक माह की 27 िारीि िक अिा
करे।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य-
152 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

3. विपक्षी साँ॰ 2 ि 3 (ज़ररये विपक्षी साँ॰
2) ने, उपरोक्ि िखणथि मुक़िमा की याचिका में
यह किन ककया कक विपक्षी साँ॰ 2 का वििाह
दहन्िू वििाह रीति के अनुसार 29.09.2015
को पुनरीक्षणकिाथ के साि िकुकाम, झााँसीं में
सम्पन्न हुआ िा, स्जसमें उसके मािा ि वपिा ने
क़रीब ₹ 15,00,000 ििथ ककये िे साि ही
साि मोटर साइककल, ज़ेिराि , सामान, नक़ि
रुपये आदि, स्जसकी एक सूिी याचिका के
संग अनुसंगलग्न करी गयी है, भी दिया िा।
विपक्षी साँ॰ 3 का जन्म पुनरीक्षणकिाथ ि विपक्षी
साँ॰ 2 के संसगथ से 10.12.2015 को हुआ।
याचिका में यह भी किन ककया कक विपक्षी
साँ॰2 ने हमेिा अपने थत्रीधमथ का पालन ककया,
परन्िु उसके ससुरालीजन िािी में दिये गये
िहेज़ से संिुष्ट नहीं िे ि हमेिा उस पर
मायके से कार लाने के ललये ििाब बनािे िे
और इंकार करने पर उसका पति ि
ससुरालीजन उससे मारपीट करिे िे। उसके
मायके िालों ने बहुि बार समझाने का प्रयास
ककया, परन्िु उनके बिाथि में कोई अन्िर नहीं
आया। उसका पति इनके बहकािे में आकर
रोज़ाना िराब पी कर उसके साि बिसलूकी
और मारपीट करिा िा । इसी के क्रम में एक
राय होकर ससुरालीजन ने 28.06.2019 को
क़रीब िो बजे, उसे ि उसकी पुत्री को लसर्फथ
पहने हुए कपडों के साि ससुराल से तनकाल
दिया और ऐसी हालि में िो अपनी पुत्री के
साि मायके आ गयी। 13.07.2019 को
ससुरालीजन ने पंिायि बैठाई परन्िु िहााँ भी
िो अपनी मााँग पर अडे रहे, स्जससे पंिायि
बेनिीजा रही। 16.07.2019 को ससुरालीजन
ि उसका पति उसके मायके आये और
पंिायि में कार की मााँग पूरी न करने पर ़
ी
ीेेे
औंे
भा0िं0सं0 ि 3/4 िहेज विरोध सं0 के
अन्िगथि िजथ भी कराई।

4. याचिक में आगे अलभललखिि ककया कक
िो अपनी बेटी के साि मायके में ही रहने पर
मजबूर है, जबकक उसका पति पयाथप्ि साधन
होिे हुए भी, कक िो भैंसों की डेरी िलािा है ििा
संवििा पर ठेकेिारी कर के क़रीब ₹ 60000
मालसक कमाने के बाि भी उसको ि उसकी
बेटी को न िो कोई भत्ता िे रहा है न ही कोई
िोज ख़बर ही ले रहा है। विपक्षी साँ॰ 2 अपने
और बेटी के रहन सहन ि उसकी पढाई
ललिाई के ललये ििथ की पूतिथ उधार ले कर कर
रही है। इसललये याचिका के माध्यम से अपने
ललए ₹ 15000 ि अपनी बेटी के ललये ₹ 10000
(कुल ₹ 25000) मालसक भत्ता दिलाने की
प्रािथना की है ।

5. विपक्षी साँ॰ 2 ने उक्ि याचिका के साि
अन्िररम भरण पोषण भत्ता दिलाये जाने के
ललए, एक प्रािथना पत्र भी िाखिल ककया स्जसमें
उपरोक्ि िथ्यों की पुनरािृवत्त अलभललखिि
करके, अपने ललये ₹ 15000 ि अपनी बेटी के
ललये ₹ 10000 (कुल ₹ 25000) मालसक
अन्िररम भरण पोषण भत्ता दिलाये जाने का
तनिेिन ककया।

6. पुनरीक्षणकिाथ ने अन्िररम भरण पोषण
भत्ता दिलाये जाने के ललए प्रािथना पत्र पर अपनी
आपवत्त िाखिल की, स्जसमें यह किन ककया कक
प्रािथना पत्र ख़ाररज करने योग्य है क्योंकक िो झूठ
ि मनगढंि आधारों पर प्रथिुि करा गया है।
पुनरीक्षणकिाथ पढने में कमजोर रहा, इसललये
विपक्षी सं॰ 2 जो एक पढी ललिी मदहला है से
िािी करी और िो आगे भी पढ सके इसके
ललये उसका समिथन ककया और उसने वििाह के
बाि भी अपने सीलमि आय से उसको
बी.बी.ए.ि बी.एड की परीक्षा दिलिाई। उसने
ट्यूिन भी पढाना िुरू कर दिया िा और अब
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भी मायके में पढािी है स्जससे िो मालसक ₹
20000 कमा रही है। अपने मााँ ि बाप के
बहकािे में आकर उसने अपनी मज़ी से घर
छोडकर अपने मायके 22.4.2019 को िली
गयी िी, क्योंकक िो कम पढे ललिे पति के साि
और नहीं रहना िाहिी िी, क्योंकक साि रहने से
उसको िमथ और हीनभािना महसूस होिी िी,
इसी कारण से िो दिन प्रतिदिन उससे लडाई-
झगडा करिी िी। पुनरीक्षणकिाथ ने मार वपटाई
के आरोपों को ख़ाररज ककया है।

7. यह भी जबाब में ललिा कक िो कृवष
का कायथ करिा है ि िेतिहर मज़िूर है, स्जससे
इसकी सीलमि आय है, स्जससे उसके मािा
वपिा ि बहन का ििाथ बमुस्श्कल िलिा है।
जबकक विपक्षी सं॰ 2 उच्ि लिक्षा प्राप्ि मदहला
है, जो प्राइिेट थकूल में लिक्षण कायथ करिी है ि
अपने मािा वपिा के घर में ट्यूिन कर क़रीब ₹
30000 माह आय प्राप्ि कर रही है। िो उसको
अपने साि रिना िाहिा है इसके ललये उसने
धारा 9 दहंिू वििाह अचधतनयम के अन्िगथि िाि
िायर ककया हुआ है। अंि में अंिररम भरण
पोषण प्रािथना पत्र ख़ाररज करने की प्रािथना करी
।

8. अिर न्यायालय ने उभयपक्षों को
सुनकर ि पत्रािली का अिलोकन कर आक्षेवपि
आिेि पाररि ककया और अलभतनधाथररि ककया
कक "िोनों पक्षों ने एक िूसरे पर गम्भीर आरोप
एिं प्रत्यारोप लगाए हैं, स्जसकी सत्यिा
उभयपक्षों के साक्ष्य आने के उपरान्ि ही
सुतनस्श्िि हो सकेगी स्जसमें की अभी विलम्ब है।
ऐसी स्थिति में प्राचिथनी संख्या 1 ज्योति यािि
ििा प्राचिथनी संख्या 2 कु0 राधा को िौरान
मुकिमा अंिररम भरण पोषण दिलाये जाने पर
वििार ककया जा सकिा है।" ििा "यद्यवप िोनों
ही पक्षों ने एक िूसरे की आय के संबंध में कोई
साक्ष्य प्रथिुि नहीं ककया है। कर्र भी प्रत्येक पति
एिं वपिा का यह नैतिक ि विचधक िातयत्ि है
कक िह अपनी पत्नी एिं बच्िे का भरण-पोषण
करें।" ििा प्रािथनापत्र 6बी आंलिक रुप से
थिीकार करिे हुए पुनरीक्षणकिाथ को उसकी
पत्नी ि पुत्री को ₹ 2500 ि ₹ 1500 क्रमिः
मालसक भत्ता िेने के ललए तनिेलिि ककया।

पुनरीक्षणकताथ का कर्न-

9. राजेन्र प्रसाि, पुनरीक्षणकिाथ के
विद्िान अचधिक्िा ने तनिेिन ककया कक आक्षेवपि
आिेि न्याय विरुद्ध, मनमाना, विचध की तनगाहों
में न दटकने िाला ििा न्यातयक वििेकाचधकार
का उपयोग ककये बबना पाररि आिेि है। अिर
न्यायालय ने आय के साक्ष्य के बबना ही अंतिररम
भरण पोषण के भत्ता का तनधाथरण ककया है जो
अनुचिि है। आगे यह भी किन ककया कक
आक्षेवपि आिेि धारा 125 (5) िं0प्र0सं0 के
प्रािधान के विरुद्ध है, स्जसके अनुसार "कोई
पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन, भरणपोषण का भत्ता और कायथिाही के ििे, के जैसी
भी स्थिति हो प्राप्ि करने की हकिार न होगी।
यदि िह जारिा की ििा में रह रही है, अििा
यदि, िह पयाथप्ि कारण के बबना अपने पति के
साि रहने से इंकार करिी है। अििा यदि, िे
पारथपररक सम्मति से पृिक रह रहे है।" क्यों
कक पुनरीक्षणकिाथ की पत्नी अपनी इच्छा से
मायके में रह रही है और उसने िाम्पत्य
अचधकारों की प्रत्याथिापन का िाि िाखिल
ककया है। अिः आक्षेवपि आिेि विचध विरुद्ध है
और यह पुनरीक्षण याचिका थिीकार करने योग्य
है।

प्रततपक्ष का कर्न-

10. ओम प्रकाि यािि विपक्षी सं0 2 ि
3 के विद्िान अचधिक्िा ने उपरोक्ि तनिेिन का
विरोध ककया और कहा कक आक्षेवपि आिेि
न्यायोचिि है। अंिररम भरण पोषण का तनिेि
िेिे समय न्यायालय को समय प्रिम रष्टव्य मात्र
154 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
यह िेिना है कक पक्षों के मध्य वििाह हुआ है
ििा पति अपने पत्नी ि बच्िे का भरण पोषण
करने से पयाथप्ि साधन होिे हुए भी इंकार कर
रहा है, जो ििथमान प्रकरण में अवििादिि है।
धारा 125 िं0प्र0सं0 का उद्िेश्य उन मदहलाओं
और बच्िों को त्िररि उपिार प्रिान करना है
जो थियं का भरण पोषण करने में असमिथ हैं
और संकट में है। अभी अिर न्यायालय द्िारा
याचिका पर गुण िोष पर अंतिम तनणथय लेना
िेष है। अिः ििथमान पुनरीक्षण याचिका तनरथि
करने योग्य है। सरकार की ओर से िासकीय
अचधिक्िा ने धारा 125 िं0प्र0सं0 के विचधक
पक्ष
का
उल्लेि
ककया
कक
यह
एक
कल्याणकारी विधान है। अिः आक्षेवपि आिेि
में कोई विचधक त्रुदट नहीं है।

11. मैंने उभयपक्ष को सुना ििा पत्रािली
का अिलोकन ककया। ििथमान पुनरीक्षण
याचिका के तनथिारण करने के ललये सिथप्रिम
भरण-पोषण ि पुनरीक्षण की विचध को
उल्लेखिि करना आिश्यक है।

भरण-पोषण की विधि-

12. धारा 125 िं0प्र0सं0 के अन्िगथि
पत्नी, संिान और मािा वपिा के भरण पोषण
का
प्रािधान
'सामाजिक
न्याय
की
संकल्पना' पर आधाररि एक 'कल्याणकारी
िमथतनपेक्ष वििान' है, जो भारिीय संविधान
के 'अनुच्छेद 15(3), 21 ि 39' के प्रािधानों
ि अचधकारों को प्रबललि भी करिा है ििा
स्जसका उद्िेश्य तनराचश्रि पत्नी, असहाय बच्िों
ि लािार मािा वपिा जो अपना भरण पोषण
करने में असमिथ, उपेक्षक्षि या िंचिि हैं,
उनकों पति, वपिा या पुत्र (जैसी स्थिति हो)
को उनको उचिि मालसक भत्ते िेने का तनिेि
दिया जाना है। इस प्रािधान में उक्ि कारथिाई
के िौरान अंिररम भरण पोषण और कायथिाई
के ििे का उचिि मालसक भत्ता संिाय करने
का तनिेि, तनधाथररि समय सीमा के अन्िर,
जारी भी ककया जा सकिा है।

13. सक्षम न्यायालय द्िारा उपरोक्ि
प्रािधान के अंिगथि तनिेि िेने की कायथिाही
'सामाजिक न्याय' की प्रास्प्ि के उद्िेश्य के
ललए की जानी िादहए न कक 'विरोिात्मक
(एडिरसररएल)'
दृस्ष्टकोण
से।
सक्षम
न्यायालय को ऐसे प्रकरण में संिेिनिील
होना िादहये, स्जससे प्रािी को घोर अन्याय से
बिाया जा सके।

पुनरीक्षण की विधि-

14. पुनरीक्षण, उच्ि न्यायालय के
पयथिेक्षी क्षेत्राचधकार से संबंचधि है। पुनरीक्षण
की िस्क्ियों का प्रयोग, उच्ि न्यायालय द्िारा
ककसी अिर िंड न्यायालय के समक्ष की
ककसी कायथिाही के अलभलेि को, ककसी
अलभललखिि या पाररि ककए गए तनष्कषथ,
िंडािेि या आिेि की िुद्धिा, िैधिा या
औचित्य के बारे में और ऐसे अिर न्यायालय
की ककन्ही कायथिादहयों की तनयलमििा के बारे
में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा
सकिा है और उसकी परीक्षा कर सकिा है।

15. पुनरीक्षण का क्षेत्राचधकार बहुि
सीलमि है, इसका उपयोग उन पररस्थितियों में
ककया जा सकिा है, जहााँ आक्षेवपि तनणथय पूणथ
रुप से गलि हो या जहां विचध के प्रािधानों का
अनुपालन बबलकुल नहीं ककया गया हो या
आिेि के कारणों का आधार साक्ष्यहीन हो या
िथ्यात्मक साक्ष्य को नजर अंिाज ककया गया हो
या न्यातयक वििेक का मनमाने या विकार रुप
से प्रयोग ककया गया हो। इस प्रािधान का
उद्िेश्य, ककसी मूलभूि िोष या अचधकार क्षेत्र या
विचध की भूल या विकार का सुधार करना है जो
कायथिादहयों में उत्तपन्न हो गयी हो। पुनरीक्षण
की िस्क्ियों का प्रयोग ककसी अपील, जांि,
1 All. Ashwani Yadav(Husband) Vs. State of U.P. & Ors.
155
वििारण या अन्य कायथिाही में पाररि ककसी
अंििथिी आिेि के बाबि नहीं ककया सकिा है।
यह भी ज्ञािव्य रहे कक पुनरीक्षण संबंधी
अचधकार का प्रयोग सिैि अपिािात्मक
पररस्थिति में ही ककया जाना िादहए, जहााँ यह
प्रिीि हो कक अधीनथि न्यायालय ने मामले में
घोर अन्याय ककया हो।

विचारार्थ वििािक

16. उपरोक्ि िखणथि विचध ि ििथमान
प्रकरण के िथ्य, पररस्थितियों ि उभयपक्षों के
तनिेिन से ििथमान पुनरीक्षण याचिका, में तनम्न
वििारािथ वििाधक उत्पन्न होिा है- "क्या ििथमान
प्रकरण के िथ्य ि पररस्थितियों में अिर
न्यायालय द्िारा, धारा 125 िं0प्र0सं0 के
अन्िगथि अंिररम भरण पोषण के संिाय का
तनिेि न्यायसंगि है और क्या पुनरीक्षण की
िस्क्ियों का उपयोग करने का कोई मामला
बनिा है?"

विश्लेषण-

17. भारिीय समाज में वििाह का बहुि
महत्िपूणथ थिान है। हर मािा वपिा का थिप्न
होिा है, कक उसकी पुत्री का वििाह एक अच्छे
िर से हो। वििाह के बाि िो पुत्री अपना घर
छोडकर ससुराल िली जािी है और यह
सोििी कक उसको िहााँ अपने मायके से ज्यािा
प्यार लमलेगा, परन्िु जब कभी ऐसा नहीं होिा है
और उस पर जुल्म होिा है िो न केिल उस
बेटी के सपने टूटिे हैं िरन् उसके मााँ बाप को
भी गहरा सिमा पहुाँििा है। ऐसी घटनाओं से
उस मदहला पर न केिल मानलसक परन्िु
आचिथक असर भी होिा है। क्योंकक ििथमान
प्रकरण में वििाह दहन्िू रीति से हुआ है,
इसललए यह कहना उचिि है कक इस परम्परा
में िैिादहक संथकार एक धलमथक अनुष्ठान है,
स्जसमें बेटी के मािा वपिा अपनी बेटी को
उसके होने िाले पति को सौंपिे हैं, और यह
विश्िास रििे िो उनकी बेटी ि उससे होनी
िाली संिान का हमेिा ध्यान रिेगा और उन्हे
अपने जैसी हैलसयि ि जीिन थिर प्रिान
करेगा। इसका िात्पयथ यह है कक वििाहापरान्ि
पति को अपनी पत्नी ि संिान को एक सम्मान
पूिथक ि उचिि थिर का जीिन व्यिीि करने के
ललये अपनी हैलसयि के अनुसार उनका भरण
पोषण करना न केिल उसकी विचधक, नैतिक
ि सामास्जक स्जम्मेिारी िरन् वििाह संथकार में
ललये गये ििनों के प्रति ििनबद्धिा भी है। इसी
स्जम्मेिारी ि ििनबद्धिा को कानूनी जामा
पहनाकर, धारा 125 िं0प्र0सं0 में उल्लेखिि
ककया गया है। जैसा पूिथ में कहा गया है कक
धारा 125 िं0प्र0सं0 के अन्िगथि पत्नी, संिान
और मािा वपिा के भरण पोषण का प्रािधान
'सामास्जक न्याय' की संकल्पना पर आधाररि
एक 'कल्याणकारी धमथतनपेक्ष विधान' है, जो
भारिीय संविधान के अनुच्छेि 15(3), 21 ि
39 के प्रािधानों ि अचधकारों को प्रबललि भी
करिा है।

18. ििथमान प्रकरण में यह अवििादिि है,
कक विपक्षी संख्या 2 ज्योति यािि का वििाह
पुनरीक्षणकिाथ से हुआ है ििा विपक्षी संख्या 3
कु. राधा उनके संसगथ से हुई है ििा ििथमान में
ये विपक्षीगण अपने मायके में रह रहे है ििा
पुनरीक्षणकिाथ
उनके
भरण-पोषण
की
स्जम्मेिारी िहन नहीं कर रहा है और उसके
किानुसार उसकी पत्नी ि पुत्री न ही अंिररम
और न ही अंतिम रुप में भरण पोषण भत्ते के
अचधकारी है । उसका किन है कक उसकी पत्नी
अपनी बेटी के साि मायके में अपनी इच्छा से
रह रही है और िहााँ ट्यूिन करके अच्छा कमा
रही है। िो अभी भी उनको अपने पास रिना
िाहिा है, इसललए उसने िाम्पत्य अचधकारों की
प्रत्याथिापन का िाि िाखिल कर रिा है। भरण
पोषण न िेने का एक कारण अपनी आचिथक
स्थिति अच्छी न होना भी बिाया है।
156 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

19. यहााँ यह कहना आिश्यक है कक
ििथमान प्रकरण केिल अंिररम भरण पोषण
भत्ते के तनिेि से संबंचधि है, गुण िोष पर
अंतिम तनणथय होना अभी िेष है। अिः इस थिर
पर यह तनधाथररि करना है कक अंिररम भरण
पोषण भत्ते के तनिेि िेिे समय सक्षम न्यायालय
को क्या आधार ध्यान में रिने िादहए। यह
वििादिि है कक पति का अपनी पत्नी ि संिान
का उचिि भरण पोषण करना, उसका कानूनी,
नैतिक, सामास्जक और िैिादहक किथव्य है,
स्जसका तनिथहन ििथमान प्रकरण में नहीं ककया
जा रहा है। अंिररम भरण पोषण का तनिेि िेिे
समय न्यायालय को प्रिम रष्टव्य संिुष्ट होना है
कक पति अपनी पत्नी ि संिान का भरण पोषण
करने की उपेक्षा कर रहा है। ििथमान प्रकरण में
यह अवििादिि है कक पुनरीक्षणकिाथ अपनी
पत्नी ि बेटी की जो मायके में रह रही है, उनके
भरण पोषण की उपेक्षा कर रहा है। आय के
तनधाथरण का तनणथय अभी नहीं ललया जा सकिा
है क्योंकक यह एक वििादिि वििाधक है जो
पक्षों के साक्ष्य आने के बाि ही गुण िोष पर
तनधाथररि ककया जा सकिा है। अिः विपक्षी 2 ि
3 पुनरीक्षणकिाथ से अंिररम भरण पोषण भत्ते
के अचधकारी है और ऐसा तनिेि िे कर अिर
न्यायालय ने कोई िैधातनक त्रुदट नहीं करी है।

20. अिर न्यायालय द्िारा अंिररम भत्ते
की कुल रालि मात्र ₹ 3500 मालसक है, जो
ििथमान समय में साधारण जीिनयापन की दृस्ष्ट
से भी बहुि कम है। अिः अंिररम भरण पोषण
भत्ते के तनिेि के ललये प्रिम रष्टव्य यह मानना
उचिि है कक पुनरीक्षणकिाथ अपनी पत्नी ि
संिान का भरण पोषण करने की उपेक्षा कर
रहा है, अिः िो अंिररम भरण पोषण भत्ते के
अचधकारी हैं। केिल इस कारण से कक
पुनरीक्षणकिाथ द्िारा िाम्पत्य अचधकारों की
प्रत्याथिापन का िाि िाखिल ककया गया है ििा
स्जस पर गुण िोष पर वििार करना अभी िेष
है, यह प्रकरण धारा 125(5) िं0प्र0सं0 के
अन्िगथि आ जायेगा और अपेक्षक्षि आिेि विचध
विरुद्ध हो जायेगा, ऐसा तनिेिन विचध के ककसी
भी मापिंड से बलहीन है, अिः पूणथ रुप से
अथिीकार ककया जािा है। पुनरीक्षणकिाथ की
ओर से और कोई तनिेिन नहीं ककया गया है।

तनष्कषथ-

21. उपरोक्ि विश्लेषण का तनष्कषथ है कक
अिर न्यायालय ने प्रकरण के िथ्य ि
पररस्थितियों में जो अंिररम भरण पोषण भत्ते का
तनिेि दिया है, िो न्यायसंगि है ििा
पुनरीक्षणकिाथ ििथमान प्रकरण में ऐसा कोई भी
िथ्यात्मक या विचधक त्रुदट प्रिलिथि करने में
विर्ल रहा, स्जससे यह प्रिीि हो कक उसके
साि घोर अन्याय हुआ हो ििा अिर न्यायालय
ने न्यातयक वििेक का मनमाने या विकार रुप से
प्रयोग ककया हो स्जससे पुनरीक्षण की िस्क्ियों
का उपयोग करने का कोई मामला बनिा हो।
ििानुसार उपरोक्ि वििाधक तनधाथररि ककया
जािा है और ििथमान पुनरीक्षण याचिका
बलहीन होने के कारण तनरथि की जािी है।
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(2021)01ILR A156
REVISIONAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 15.12.2020

BEFORE

THE HON'BLE SURESH KUMAR GUPTA, J.

Criminal Revision No. 907 of 2019

Govind ...Revisionist
Versus
State of U.P. & Anr. ...Opposite Parties

Counsel for the Revisionist:
Sri A.K. Mishra, Sri Sati Shanker Tripathi

Counsel for the Opposite Parties:
A.G.A.