# C/M, S.M. College Chandausi & Anr v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2026) 3 ILRA 320
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2026-03-18
- **Case number:** Writ C No. 5820 of 2026
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/c-m-s-m-college-chandausi-anr-v-state-of-u-p-ors-54361
- **Pages:** 31

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320 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

17. The protection of property of senior citizens would not extend to deciding rival claims
regarding title of immovable property, which can only be done by a Competent Civil/Revenue
Court in a regular suit where the parties are given opportunity to lead evidence in support of their
respective claims which opportunity is not available before the authorities performing duties under
the Maintenance Act.

18. It is also to be noted that Section 27 of the Maintenance Act provides that: "No Civil Court
shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this Act applies and no
injunction shall be granted by any Civil Court in respect of anything which is done or intended to
be done by or under this Act".

The aforesaid bar is only regarding the matter to which the provisions of the Maintenance Act
apply. The object of the Maintenance Act was not to authorize the authorities under the Act to
adjudicate upon the disputes relating to title and possession of immovable properties, more
particularly, when the parties are not even related to each other, and such disputes can only be
decided by the competent Civil Courts in regular suits. Therefore, Section 27 of the Maintenance
Act would not bar the jurisdiction of the Civil or revenue Courts to decide the disputes relating to
rival claims of possession and title of immovable properties.

19. When a property dispute between the parties is already engaging attention of the revisional
Court, it would not be proper for the Maintenance Tribunal to intervene in such a situation. There is
no good ground to issue any direction to the Collector to proceed under the provisions of the
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

20. In view of the foregoing discussion, I am of the considered view that the petition lacks
merits and the same is dismissed. The Revision No.C202504000000332 which is said to be
pending in the Court of the Additional Commissioner (Administration), Ayodhya, shall be decided
on its merits in accordance with the law, without being influenced by dismissal of this petition.
----------
(2026) 3 ILRA 320
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 18.03.2026

BEFORE

THE HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

Writ C No. 5820 of 2026

C/M, S.M. College Chandausi & Anr. ...Petitioners
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Issue for consideration
The Committee of Management of S.M. College challenged an order appointing an Authorized controller
following allegations of financial irregularities and the unauthorized sale of college land to private individuals.
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
321
Headnotes
Constitution of India,1950-Article 226-U.P. State Universities Act,1973-Sections, 40, 57, 58Appointment of authorized controller-Financial irregularities and diversion of institutional
property-Allegations involved the unauthorized sale of nearly 20 acres of college land to private
colony and persistent obstruction of audit inspections-The Special Audit report confirmed that
the management failed to produce vital financial records and utilized institutional funds for
unauthorized purposes-The court found the petitioner's action to be a gross violation of public
trust inherent in managing an educational institution-Prima facie material disclosing financial
and administrative irregularities justifies initiation of proceedings under Ss. 57/58 for
appropriate action against the management-Adequate opportunity having been provided by
issuance of show-cause notice, principles of natural justice are satisfied-Interference under writ
jurisdiction at the stage of audit/inquiry is unwarranted -The court directed a fresh,
comprehensive audit to be completed within four months-writ petition disposed of.(Para 21 to
28) (E-6)

Held
The court held that the land and funds of an aided educational institution are held in public trust for the
benefit of students and the community. Consequently, any attempt to divert these assets for private gain-such
as selling institutional land for residential purposes without statutory approval is a colorable exercise of power
that warrants state intervention.

List of Acts
Constitution of India, 1950, U.P. State Universities Act,1973.

List of Keywords
Authorized Controller, Financial Mismangement, Asset Stripping, Colorable Exercise of Power, Special Audit
Report, Time-bound Audit, Interim Management, U.P. State Universities Act,1973, Public trust.

Case Arising from
Civil Jurisdiction: WRIT-C No.- 5820 of 2026
Committee of Management, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & 7 Ors
From the judgment and order dated 18.03.2026 of the High Court of judicature at Allahabad.

Appearances for Parties
Advs. for Petitioner(s)
 Rituvendra Singh Nagvanshi Saurabh Tripathi, Sr. Adv. Vinayak Mithal
Advs. for Respondent(s)
C.S.C., Girish Kumar Yadav Prashant Mathur

(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery, J.)

1. In present matter, initial paragraphs of this writ petition has narrated details of earlier
litigation between the parties, however, for purpose of adjudication of this case, relevant facts
would commence with a letter dated 19.06.2025, whereby a Special Secretary, State of U.P. has
communicated Director of Higher Education, U.P. to conduct an audit of alleged financial
irregularities committed by Committee of Management of S.M. College, Chandausi, petitioners
before this Court. Earlier to it, District Magistrate has submitted a report dated 02.04.2025
disclosing irregularities in sell of land of the College concerned. For reference, relevant part of it is
quoted below :-
322 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

प्रेषक,

जिलाचधकारी

सम्भल।

सेवा में,

कुलसचिव,

गुरू िम्भेश्वर पवश्वपवद्यालय,

मुरादाबाद।

संख्या:- 339 /ओ.एस.डी. ददनांक:- 02 अप्रैल, 2025

पवषय:- अध्यक्ष राटरीय सेवा भारती िनपद सम्भल, पवकास नगर बहिोई रोड, िन्दौसी (सम्भल)
द्वारा एस.एम. कॉलेि, िन्दौसी, सम्भल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा महापवद्यालय की भूसम हस्तान्तरण/पवक्रय
सम्बन्धी सशकायत के ननस्तारण हेतु भू-असभलेखों की िांि कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपयुथक्त पवषयक अपने पत्र संख्या-गु.ि.पव.पव./प्रशासन/ (ए-1)/2025/223-224, ददनांक-
27.03.2025 का संदभथ ग्रहण करने का कटट करें, जिसके माध्यम से अध्यक्ष राटरीय सेवा भारती िनपद
सम्भल, पवकास नगर बहिोई रोड, िन्दौसी (सम्भल) द्वारा एस.एम. कॉलेि, िन्दौसी, सम्भल के प्रबन्ध
तंत्र द्वारा महापवद्यालय की भूसम हस्तान्तरण/पवक्रय के सम्बन्ध में की गयी सशकायत के ननस्तारण हेतु
महापवद्यालय के भू-असभलेखों का परीक्षण/िांि कराकर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में उप जिलाचधकारी-िन्दौसी से एस.एम. कॉलेि, िन्दौसी के भू-असभलेखों की िांि करायी
गयी। उप जिलाचधकारी-िन्दौसी द्वारा कायाथलय पत्र संख्या-03/एस.टी./2025-26, ददनांक-29.03.2025 के
माध्यम से अपनी िांि आख्या प्रस्तुत की गयी है, िो ननम्नवत है:-

"उक्त के सम्बन्ध में रािस्व असभलेखों की िांि की गयी। ग्राम िन्दौसी की सन 1939 बन्दोबस्त
में महाल कपासी खाता 134 गाटा सं. 11 सम. रकवा 1.61 एकड़ आबादी कॉलेि, महाल कपासी खाता सं. 136
गाटा सं. 11 सम. रकवा 1.27 एकड़ आबादी कॉलेि, महाल गुलाबी खाता संख्या 1 गाटा सं. 11 सम. रकवा
25.43 एकड़ आबादी श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी, महाल आसमानी खाता सं. 215 गाटा सं. 11
सम. रकवा 1.75 एकड़ आबादी श्याम सुन्दर मैमोररयल िन्दौसी में अंककत है।

वतथमान एन.िेड.ए. खतौनी के अनुसार उक्त कॉलेि के नाम अंककत नम्बरान 11 सम. रकवा
10.290 हे. महाल गुलाबी खाता सं. 1 आबादी श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी, 11 सम. रकवा 0.749
हे. महाल आसमानी खाता सं. 20 आबादी एम.एम. कॉलेि िन्दौसी, 11 सम. रकवा 0.514 हे. महाल कपासी
खाता सं. 32 आबादी कॉलेि, 11 सम. रकवा 0.652 हे. महाल कपासी खाता सं. 31 आबादी कॉलेि, महाल िदथ
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
323
के खाता सं. 11 के गाटा सं. 170सम./0.214है0 पर "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" सभन्न-सभन्न
महालों में एन.िेड.ए. खतौनी में अंककत है।
1939 फ. के अनुसारः-

क्र.सं.
महाल
खाता सं.
गाटा सं.

रकबा
अभ्युजक्त
1.
गुलाबी
1
11 सम.

25.43 एकड़

10.290 हे.

2.
आसमानी
215
11 सम.
1.75 एकड़

0.708 हे.

3.
कपासी
134
11 सम.

1.61 एकड़

0.652 हे.

4.
कपासी
136
11 सम.

1.27 एकड़

0.514 हे.

कुल योग

04 ककता

30.06 एकड़

12.164 हे.

वतथमान NZA खतौनी के अनुसारः-

क्र.सं.
महाल
खाता सं.
गाटा सं.

रकबा
अभ्युजक्त
1.
गुलाबी
1
11 सम.

10.290्‌ हे.

-

2.
आसमानी
215
11 सम.
0.749्‌ हे.

-

3.
कपासी
134
11 सम.

0.652्‌ हे.

-

4.
कपासी
136
11 सम.

0.514्‌ हे.

-

5.

11
170्‌ सम.

0.214्‌ हे.
-

04 ककता
12.419्‌ हे.

महाल गुलाबी की खाता सं. 1 पर ननम्नसलखखत आदेश अंककत है- 1424फ. 19, आदेश उपजिलाचधकारी
महोदय िन्दौसी वाद सं. T20171374150432 अन्तगथत धारा 32/38 यू.पी. आर.सी. 2006 शान्तनु कुमार
सचिव श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि सोसाइटी बनाम सरकार ग्राम िन्दौसी के अनुसार ग्राम िन्दौसी की
खतौनी एन.िेड.ए. महाल गुलाबी खाता सं. 1 गाटा सं. 11सम./10.290हे0 एवं महाल िदथ के खाता सं. 11 के
गाटा सं. 170सम./0.214हे0 पर "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" के स्थान पर रजिस्रीकृत
सोसाइटी के नाम पररवतथन का प्रमाण पत्र संख्या 1923 एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 030668 के
अनुसार "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि सोसाइटी िन्दौसी" अंककत ककया िाये। मासलकान नं. 3 पेि नं.
93 क्रमांक- 69 पर दिथ है। रािस्व असभलेखों के अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत समस्त भूसमयां "श्याम सुन्दर
324 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" के नाम अंककत हैं। उपरोक्त भूसमया एन.िेड.ए. की खतौनी में अंककत है,
जिसपर भूसम पर उ.प्र. रािस्व संदहता 2006 के प्रावधान लागू नही होते हैं, परन्तु उक्त उ.प्र. रािस्व संदहता
2006 की धारा 32/38 के अन्तगथत "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" के स्थान "श्याम सुन्दर
मैमोररयल कॉलेि सोसाइटी िन्दौसी" का नाम दिथ कर ददया गया है।

स्पटटतः उक्त संशोधन से "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" की अनन्य भूसम पर सोसायटी
को क्षेत्राचधकार प्रदान कर ददया गया है, िबकक "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" के द्वारा भूसम का
सोसायटी के नाम अंतरण ककये िाने का कोई पवचधक आधार प्राप्त नहीं है। उक्त अंतरण के आधार पर गाटा
सं. 170सम./0.214हे. में पृथक प्रबन्धन के अन्तगथत लॉ कॉलेि स्थापपत कर ददया गया है। सोसायटी की भूसम
को सक्षम न्यायालय के आदेश से अथवा सम्बजन्धत संस्थान के सक्षम प्राचधकारी की अनुमनत के बगैर
अंतरण नहीं ककया िा सकता। इसी प्रकार अहमदाबाद कसोरा तहसील बबलारी िनपद मुरादाबाद की गाटा
सं. 02/3.416हे., 71/0.259हे., 91/0.113हे. को "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" के स्थान पर
तहसीलदार न्यानयक बबलारी के आदेश वाद सं T2017135415023669 ददनांक 24.10.2017 के द्वारा "श्याम
सुन्दर मैमोररयल कॉलेि सोसाइटी िन्दौसी" संशोधन ककया गया और 4.282हे. भूसम अथाथत 68 बीघा भूसम
को पवसभन्न व्यजक्तयों के नाम अंतरण कर ददया गया है, जिसके दाखखल खाररि का आदेश तहसीलदार
बबलारी िनपद मुरादाबाद वाद सं. T20181354201218/16.05.2018 के द्वारा कर ददया गया है। इस प्रकार
कॉलेि के स्वासमत्व वाली भूसम को सोसायटी के नाम दिथ कराकर व्यजक्तगत लोगों को पवक्रय कर ददया
गया है, इसी प्रकार ग्राम बल्लमपुर तहसील िन्दौसी िनपद सम्भल की गाटा सं. 656/0.765हे. भूसम को
"श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि िन्दौसी" के स्थान पर "श्याम सुन्दर मैमोररयल कॉलेि सोसाइटी
िन्दौसी" के नाम करा सलया गया है।

स्पटट है कक यदद पवद्यालय का प्रबन्धतंत्र पवद्यमान है तो कफर सोसायटी के नाम अंतरण कराने का
औचित्य क्या है, और उक्त अन्तरण से प्राप्त धन को ककस प्रकार व्यय ककया गया है। इस सम्बन्ध में शुद्ध
िांि की आवश्यकता है, प्रथम दृटटया प्रबन्धतंत्र/सोसायटी की कायथप्रणाली संददग्ध है।"

उक्त कालेि की सड़क ककनारे दुकाने बनी है, जिसके सम्बन्ध में वतथमान प्रधानाध्यापक द्वारा बताया
गया है, कक उक दुकानें ककराये पर है, जिसका प्रबन्धन, प्रबन्धनतंत्र के द्वारा ककया िाता है, जिसकी अन्य
कोई िानकारी प्राप्त नहीं हुई।

अस्तु उप जिलाचधकारी-िन्दौसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपयुथक्त िांि आख्या ददनांक-
29.03.2025 समस्त संलग्नकों सदहत संलग्न कर आवश्यक कायथवाही हेतु प्रेपषत है।
ह० अप०
(डा. रािेन्र पैंससया)
जिलाचधकारी,
सम्भल।"
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
325

2. In pursuance of above directions, Finance Controller, State of U.P. wrote a letter dated
05.08.2025 to petitioner-2 (Secretary of Committee of Management of said college) to provide
details as well as answers to various queries raised therein. For reference, queries raised are
mentioned hereinafter :-

"प्रेषक,

पवत्त ननयंत्रक (उ०सश०)

सशक्षा डडग्री आडडट अनुभाग,

उ०प्र०, प्रयागराि।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्रािायथ

एस०एम० कालेि, िन्दौसी

सम्भल।

पत्रांकः डडग्री आडडट/296 /2025-26 ददनांक- 05/08/2025

पवषयः महापवद्यालय के पवरूद्ध सशकायती बबन्दुओं की पवशेष सम्परीक्षा/िााँि ककये िाने हेतु साक्ष्य
सदहत असभलेख एवं आख्या उपलब्ध कराये िाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुथक्त पवषयक शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025 ददनांक
19.06.2025 का संदभथ ग्रहण करें, जिसके क्रम में सशक्षा ननदेशक (उ०सश०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराि के
अपवदहत पत्रांक डडग्री अथथ-1/15/2025-26 ददनांक 16.07.2025 द्वारा एस०एम० कॉलेि िन्दौसी, सम्भल में
व्याप्त पवत्तीय अननयसमतता के दृजटटगत उ०प्र० राज्य पवश्वपवद्यालय अचधननयम-1973 की धारा-40 के
पवशेष सम्परीक्षा/िााँि कराये िाने हेतु ननदेश ददये गये हैं।

कृपया शासन एवं सशक्षा ननदेशक द्वारा ददये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु ननम्नानुसार
आख्या एवं असभलेख उपलब्ध कराने का कटट करें :-

श्याम सुन्दर मेमोररयल कालेि, िन्दौसी ससमनत का पंिीकरण कब ककया गया तथा अजन्तम
नवीनीकरण कब ककया गया है? प्रमाखणत प्रनत।

श्याम सुन्दर मेमोररयल कालेि सोसायटी िन्दौसी का पंिीकरण कब ककया गया तथा अजन्तम
नवीनीकरण कब ककया गया है? प्रमाखणत प्रनत।

श्याम सुन्दर मेमोररयल कालेि, िन्दौसी ससमनत के नाम से समस्त भूसम से सम्बजन्धत गाटा संख्या
एवं खतौनी की प्रमाखणत प्रनत।
326 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

श्याम सुन्दर मेमोररयल कालेि सोसायटी िन्दौसी के नाम से समस्त भूसम से सम्बजन्धत गाटा संख्या
एवं खतौनी की प्रमाखणत प्रनत।

श्याम सुन्दर मेमोररयल कालेि, िन्दौसी ससमनत के द्वारा ककस सक्षम प्राचधकारी की अनुमनत से ककस
भूसम का पवक्रय ककया गया है? पवक्रीत भूसम का सम्पूणथ पववरण ननम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायें।

क्र०
सं०

भूसम
का
प्रकार

खाता /
गाटा
संख्या

पवक्रय
का
ददनांक

पवक्रेता
का
नाम व
पता

क्रेता
का
नाम
व पता

पवक्रीत भूसम
का
क्षेत्रफल
एकड़/हेक्टेयर
में

पवक्रीत भूसम
का
मूल्य/धनरासश

पवक्रीत भूसम से
प्राप्त धनरासश
उपयोग/पववरण

6. श्याम सुन्दर मेमोररयल कालेि सोसायटी िन्दौसी ससमनत के द्वारा ककस सक्षम प्राचधकारी की
अनुमानत से ककस भूसम का पवक्रय ककया गया है? पवक्रीत भूसम का सम्पूणथ पववरण ननम्न प्रारूप पर उपलब्ध
कराये।
क्र०
सं०

भूसम
का
प्रकार

खाता /
गाटा
संख्या

पवक्रय
का
ददनांक

पवक्रेता
का
नाम व
पता

क्रेता
का
नाम
व पता

पवक्रीत भूसम
का
क्षेत्रफल
एकड़/हेक्टेयर
में

पवक्रीत भूसम
का
मूल्य/धनरासश

पवक्रीत भूसम से
प्राप्त धनरासश
उपयोग/पववरण

7. महापवद्यालय की दुकानें एवं व्यावसानयक गनतपवचधयां ककस ससमनत के नाम से संिासलत है, का
नाम तथा ककराये की धनरासश को ककस कोष में िमा ककया िा रहा है?

क्र० स०

दुकानें/व्यवसानयक
गनतपवचधयां
का
नाम

अनुबन्ध की
नतचथ/अवचध

संिालन
की नतचथ

प्राप्त ककराये की
धनरासश
(माससक/वापषथक)

धरोहर की
धनरासश

ककराया/धरोहर
धनरासश
के
उपयोग
का
पववरण
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
327

8. उच्ितर सशक्षा आयोग द्वारा ियननत एवं सशक्षा ननदेशक द्वारा आसन्न व्यवस्था हेतु िारी ककये
गये आदेश का अनुपालन/कायथभार ग्रहण कराने का पववरण ननम्न प्रारूप पर साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया
िाय।

सशक्षक का नाम

आसन्न व्यवस्था के
आदेश की नतचथ

कायथभार ग्रहण करने
की नतचथ

अभ्युजक्त

9. उच्ितर सशक्षा आयोग द्वारा ियननत प्रािायथ की सूिी एवं उनका कायथकाल एवं आयोग द्वारा
ियननत वतथमान प्रािायथ से प्रशासननक कायथ ककये िाने की जस्थनत।

10. महापवद्यालय में आवास, पुस्तकालय, फनीिर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला उपकरण की उपलब्धता का
पववरण साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया िाय़

11. महापवद्यालय की समस्त िल-अिल सम्पपत्तयों का मदवार लेखांकन सम्बन्धी केन्रीय पंजिका
की प्रमाखणत छायाप्रनत।

कृपया शासन के आदेशानुपालन में उपरोक्त बबन्दुओं पर आख्या एवं असभलेख साक्ष्यों सदहत
महापवद्यालय की पवशेष सम्प्रेक्षण/िााँि ककये िाने हेतु पवशेष वाहक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर
उच्ि सशक्षा ननदेशालय, प्रयागराि को उपलब्ध कराने का कटट करें।

भवदीय
ह० अप०
(प्रदीप कुमार)
पवत्त ननयंत्रक
उच्ि सशक्षा ननदेशालन, उ०प्र०
प्रयागराि।"

3. Sri Prabhakar Awasthi, learned Senior Advocate assisted by Sri R.S. Nagvanshi, learned
counsel for petitioners has submitted that a short reply was submitted to aforesaid communication
on 11.08.2025 whereby certain information were sought such as a copy of complaint since an order
for audit was passed on basis of a complaint, therefore, admittedly, no reply was made to above
referred specific queries made by Finance Controller in letter dated 05.08.2025. Letter dated
11.08.2025 is mentioned hereinafter :-
328 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

"सेवा में,

पवत्त ननयंत्रक (उ०सश०),

सशक्षा डडग्री ऑडडट अनुभाग,

उच्ि सशक्षा ननदेशालय, उ०प्र० प्रयागराि।

पवषय: पत्रांक सं० डडग्री ऑडडट/296/2025-26, ददनांक 05.08.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपका पत्र पत्रांक डडग्री ऑडडट/296/2025-26, ददनांक 05.08.2025 डाक द्वारा आि ददनांक
11.08.2025 प्राप्त हुआ, जिसमें आपके द्वारा उपयुथक्त पवषयक शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/702099/2025, ददनांक 19.06.2025 का सन्दभथ ग्रहण करने हेतु सम्बोचधत ककया है तथा इसी क्रम में सशक्षा
ननदेशक, उच्ि सशक्षा, उ०प्र०, प्रयागराि के अपवदहत पत्रांक डडग्री अथथ-1/15/2025-26, ददनांक 16.07.2025
द्वारा एस०एम० कॉलेि, िन्दौसी, सम्भल में व्याप्त पवत्तीय अननयसमतताओं के अन्तगथत उ०प्र० राज्य
पवश्वपवद्यालय अचधननयम 1973 की धारा 40 के पवशेष सम्परीक्षा/िााँि कराये िाने हेतु ननदेश ददये गये हैं।

आपको अवगत कराना है कक अधोहस्ताक्षरी को उक्त दोनों वखणथत पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा इस
पवषय में महापवद्यालय के पवरूद्ध सशकायतकताथ का सशकायती पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। आपके
पत्र में यह दशाथया गया है कक महापवद्यालय में व्याप्त पवत्तीय अननयसमतताओं के दृजटटगत उक्त आख्या
िाही गई है। आपके पत्र में यह स्पटट नहीं है कक ककस प्रकार की पवत्तीय अननयसमतताएाँ महापवद्यालय में
व्याप्त होना सशकायतकताथ द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है तथा क्या उसका साक्ष्य प्रस्तुत ककया
गया है, वह हमें अप्राप्त है, जिसकी प्राजप्त के बबना िवाबदेही सम्भव नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कक नैसचगथक न्याय के ससद्धान्तों के तहत ननम्नसलखखत दस्तावेि साक्ष्यों
सदहत उपलब्ध कराये िाने की कृपा करें, जिससे कक महापवद्यालय द्वारा अपनी सुस्पटट एवं तकथसंगत
आख्या प्रस्तुत की िा सके:-

सशकायतकताथ द्वारा की गई सशकायत के पत्र की प्रनत, िोकक इस िााँि का मूल आधार है।

शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/2025, ददनांक 19.06.2025 की प्रनत।

सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा, उ०प्र०, प्रयागराि के अपवदहत पत्रांक डडग्री अथथ-1/15/2025-26, ददनांक
16.07.2025 की प्रनत

महापवद्यालय में व्याप्त पवत्तीय अननयसमतताओं सम्बजन्धत सूिी।

उक्त समस्त दस्तावेि महापवद्यालय को 05 ददवस के अन्दर प्रेपषत करने का कटट करें, जिससे की
पवचधपूणथ कायथवाही की िा सकें तथा उक्त दस्तावेि प्राप्त होने तक कोई भी प्रनतकूल कायथवाही नैसचगथक
न्याय को दृजटटगत रखते हुए प्रस्तापवत न की िाए।
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
329
सादर
भवदीय
ह० अप०
शान्तनु कुमार
सचिव"

4. As referred above, when petitioners have failed to submit any reply to queries, the Finance
Controller again communicated to petitioners by a letter dated 19.08.2025 and again sought
information and asked to appoint a person so that inspection of said college be conducted in terms
of Section 40 (6) of U.P. State Universities Act i.e. 'inspection, etc. of affiliated and associated
colleges'.

5. Learned Senior Advocate for petitioners further submitted that petitioners have submitted a
reply to aforesaid letter on 21.08.2025, however, from bare perusal of it, it would be evident that
instead of providing requisite information and appointing a person for purpose of audit inspection,
counter queries were made. For reference, contents of said letter is mentioned hereinafter :-

सेवा में,

मा० मन्त्री महोदय, उच्ि सशक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्ि सशक्षा पवभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान पवशेष सचिव, उच्ि सशक्षा अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ।

श्रीमान सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा पवभाग, उ०प्र० प्रयागराि।

संदभथ: पत्रांक आडडट डडग्री/379/2025-26 ददनांक 19.08.2025 पवत्त ननयन्त्रक उच्ि सशक्षा ननदेशालय
प्रयागराि।

महोदय,

उक्त पत्र का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कक ददनांक पवहीन सशकायत श्रीमती मेघा गुप्ता, सभासद
वाडथ नं० 3 िन्दौसी द्वारा मा० उच्ि सशक्षा मन्त्री महोदय लखनऊ को प्रेपषत की गयी। जिस पर उनके द्वारा
सामान्य सशकायत ननस्तारण प्रकक्रया के तहत िााँि कराये िाने हेतु ननदेश श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्ि सशक्षा
महोदय को पाररत ककये गये। जिस पर श्रीमान सशक्षा ननदेशक उच्ि सशक्षा प्रयागराि द्वारा ददनांक
05.06.2025 के उ०प्र० शासन के अज्ञात पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के महा पवद्यालय की ककसी अज्ञात िााँि
िो जिलाचधकारी महोदय सम्भल द्वारा सम्पाददत की िानी प्रदसशथत की गयी है उसको आधार बनाकर
अधोहस्ताक्षरी के महा पवद्यालय का उ०प्र० राज्य पवश्व पवद्यालय अचधननयम की धारा 40 खण्ड-2 के
330 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
प्रावधानों के पवपरीत सुनवाई का कोई अवसर अधोहस्ताक्षरी के महापवद्यालय का आडडट कराये िाने का
आदेश पाररत ककया गया है। िो अधोहस्ताक्षरी के महापवद्यालय के महापवद्यालय के पवरुद्ध एक पक्षीय
आदेश है जिसका न्यानयक दृजटट से पुनः अवलोकन ककया िाना अनत आवश्यक है। क्योंकक उक्त प्रकरण में
केवल सशकायतकताथ द्वारा आरोप अंककत ककये गये हैं। जिन आरोपों को ना तो शपथ पत्र से समचथथत भी नहीं
ककया गया है और आरोप में वखणथत बबन्दु के समथथन में क्या साक्ष्य शासन व आप महोदयगण के समक्ष
प्रस्तुत ककये गये उसका भी कोई पववरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यहााँ पर िो
आरोप सशकायतकताथ के द्वारा अध्यारोपपत ककये िा रहे हैं, उसकी आन्तररक पृटठभूसम में वास्तपवक तथ्यों
का अवलोकन ककया िाना न्यानयक दृजटट से अनत आवश्यक है। जिस पर ध्यान न देकर कतई गलत रूप से
उक्त पवशेष आडडट का आदेश पाररत ककया गया है। महोदय ननम्न बबन्दु िोकक उक्त सशकायत पत्र पर
अधोहस्ताक्षरी की प्राथसमक आपपत्त है उसके आलोक में उक्त एक पक्षीय आडडट के ननणथय ददनांक
19.06.2025 ननणथय सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा िो ननणथय पवशेष आडडट कराये
िाने का पाररत ककया गया है उस पर शासन के स्तर से पुनः पविार ककया िाना एवं उ०प्र० राज्य पवश्व
पवद्यालय अचधननयम की धारा 40 खण्ड-2 के प्रावधानों के तहत ककसी प्रकार की अननयसमतता के सम्बन्ध
में यदद शासन को कोई सशकायत प्राप्त होती है तो उस पर पविार करने से पूवथ शासन को पवचध अनुसार
अधोहस्ताक्षरी को नोदटस िारी करके उसका पक्ष की सुनवाई की िानी आवश्यक प्रावधान है। जिससे स्पटट
है कक शासन द्वारा उक्त पवशेष आडडट का आदेश पाररत करने से पूवथ अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई का कोई भी
अवसर प्रदान नहीं ककया गया है, केवल रंजिशन और दबाव बनाने की मनोवृपत्त व भ्रटटािारी द्वारा स्वंय व
अपने भाई आकाश गुप्ता जिसके द्वारा महापवद्यालय में लाखों रूपये की वोकेशनल कोसथ की प्रैजक्टकल
प्रश्नावलीयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं से धन उगाही की गयी उनको संरक्षण देने के सलए दबाव बनाया िा
रहा है िोकक न्यानयक दृजटट से उचित नहीं है।

प्राथथना

अतः माननीय महोदयगण से प्राथथना है कक एक पक्षीय आडडट के ननणथय ददनांक 19.06.2025 ननणथय
सं० आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा िो ननणथय पवशेष आडडट कराये िाने का पाररत ककया
गया है उस पर शासन के स्तर से ननरस्त कर उ०प्र० राज्य पवश्व पवद्यालय अचधननयम की धारा 40 खण्ड-2
के प्रावधानों के तहत ककसी प्रकार की अननयसमतता के सम्बन्ध में यदद शासन को कोई सशकायत प्राप्त होती
है तो उस पर पविार करने से पूवथ शासन को पवचध अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोदटस िारी करके उसका पक्ष
की सुनवाई की िानी आवश्यक प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने का
अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

पवशेष प्राथथना
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
331

िब तक उक्त प्राथथना पत्र का ननस्तारण न हो तब तक उक्त आडडट की कायथवाही को स्थचगत करने के
ननदेश श्रीमान पवत्त ननयन्त्रक, उच्ि सशक्षा महोदय, प्रयागराि को िारी करने की कृपा करें।"
*******************************************

"सेवा में,

1.्‌ मा० मन्त्री महोदय, उच्ि सशक्षा, उ०प्र० शासन लखनऊ

2. श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्ि सशक्षा पवभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ

3. श्रीमान पवशेष सचिव, उच्ि सशक्षा अनुभाग-2 उ०प्र० शासन लखनऊ

4. श्रीमान सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा पवभाग, उ०प्र० प्रयागराि

संदभथः पत्रांक डडग्री आडडट / 379/2025-26 ददनांक 19.08.2025 पवत्त ननयन्त्रक उच्ि सशक्षा ननदेशालय
प्रयागराि।

महोदय,

ननवेदन है कक हमारे पूवथ प्रत्यावेदन पत्र ददनांक 21.08.2025 का अवलोकन करने का कटट करें जिसमें
ननवेदन ककया गया था कक :-

उक्त पत्र का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कक ददनांक बबहीन सशकायत श्रीमती मेघा गुप्ता, सभासद
वाडथ नं० 3 िन्दौसी द्वारा मा० उच्ि सशक्षा मन्त्री महोदय लखनऊ को प्रेपषत की गयी। जिस पर उनके द्वारा
सामान्य सशकायत ननस्तारण प्रकक्रया के तहत िााँि कराये िाने हेतु ननदेश श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्ि सशक्षा
महोदय को पाररत ककये गये। जिस पर श्रीमान सशक्षा ननदेशक उच्ि सशक्षा प्रयागराि द्वारा ददनांक
05.06.2025 के उ०प्र० शासन के अज्ञात पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के महापवद्यालय की ककसी अज्ञात िााँि
िो मा० जिलाचधकारी महोदय सम्भल द्वारा सम्पाददत की िानी प्रदसशथत की गयी है उसको आधार बनाकर
अधोहस्ताक्षरी के महापवद्यालय का उ०प्र० राज्य पवश्वपवद्यालय अचधननयम की धारा 40 खण्ड-2 के
प्रावधानों के पवपरीत सुनवाई का कोई अवसर अधोहस्ताक्षरी के महापवद्यालय का आडडट कराये िाने का
आदेश पाररत ककया गया है। िो अधोहस्ताक्षरी के महापवद्यालय के पवरूद्ध एक पक्षीय आदेश है जिसका
न्यानयक दृजटट से पुनः अवलोकन ककया िाता अनत आवश्यक है। क्योंकक उक्त प्रकरण में केवल
सशकायतकताथ द्वारा आरोप अंककत ककये गये हैं। जिन आरोपों को ना तो शपथ पत्र से समचथथत भी नहीं ककया
गया है और आरोप में वखणथत बबन्दु के समथथन में क्या साक्ष्य शासन व आप महोदयगण के समक्ष प्रस्तुत
ककये गये उसका भी कोई पववरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यहााँ पर िो आरोप
सशकायतकताथ के द्वारा अध्यारोपपत ककये िा रहे हैं, उसकी आन्तररक पृटठभूसम में वास्तपवक तथ्यों का
332 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
अवलोकन ककया िाना न्यानयक दृजटट से अनत आवश्यक है। जिस पर ध्यान न देकर कतई गलत रूप से
उक्त पवशेष आडडट का आदेश पाररत ककया गया है।

जिसको ननरस्त करके अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने, सुनवाई कराने, िबाब देही व स्पटटीकरण
का अवसर न्यायदहत में नैसचगथक न्याय के ससद्धान्तों को दृजटटगत रखते हुए प्रदान ककया िाना अनत
आवश्यक है।

महत्वपूणथ पवचधक बबन्दु

1.्‌ यह कक उक्त प्रकरण में िो सशकायत मेघा गुप्ता सभासद द्वारा की गयी है वह साक्ष्य पवहीन व
शपथपत्र पवहीन है।

2. यह कक मेघा गुप्ता का कोई सम्बन्ध महापवद्यालय की प्रबन्ध ससमनत से नहीं है और न ही यह
उसकी सदस्य है तथा इसके अनतररक्त मेघा गुप्ता न तो महापवद्यालय की सशक्षक्षका या सशक्षणेत्तर
कमथिाररयों में से है। अथवा महापवद्यालय के छात्र-छात्राओं से नहीं है।

3. यह कक उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं० 13/1/97-का-1/1997 ददनांक 09 मई 1997 एवं उसके
अनुपालन में िारी पत्र ददनांक 29.01.2024 कासमथक अनुभाग-1 के पत्र सं० 1/2024/63/47-का-1-202413(1)/1997 के द्वारा स्पटट रूप से ननदेश िारी ककये गये हैं कक ककसी भी मा० सांसद व पवधायकों के
अनतररक्त केवल ननकाय के अध्यक्षों को पवसशटट व्यजक्तयों में पररगखणत ककया िायेगा तथा ककसी अन्य
सशकायतकताथ के सशकायत पत्र को सशकायतकताथ से शपथ पत्र प्राप्त करते हुए सशकायतकताथ से समुचित
साक्ष्य सदहत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की िायेगी तत्पश्िात ही ननणथय सलया िायेगा। परन्तु उक्त प्रकरण
में कोई भी ना तो साक्ष्य सलया गया ना ही साक्ष्य संकसलत करने का प्रयास ककया गया ना ही सशकायतकताथ
द्वारा अपनी सशकायत को शपथ पत्र के माध्यम से पुटट ककया गया। इस कारण उक्त सशकायत आईन आफ
लॉ कायथवाही हेतु संधारणीय भी नहीं थी। जिस पर एक पक्षीय ननणथय लेकर शासन ने न्यानयक व शासनादेशों
की अवहेलना की है।

4. यह कक अधोहस्ताक्षरी महा पवद्यालय को कोई भी पत्र शासन द्वारा सशकायतकताथ की सशकायत के
बबन्दुओं पर स्पटटीकरण/िवाबदेही का उक्त ननणथय से पूवथ नहीं िारी ककया गया। समस्त कायथवाही एक
पक्षीय है।

5. यह कक मा० जिलाचधकारी महोदय, सम्भल की जिस अज्ञात ररपोटथ का वणथन ननदेशक के पत्र में
ककया िा रहा है, िोकक तथाकचथत श्री िी०पी० यादव अध्यक्ष, राटरीय सेवा भारती, िन्दौसी िनपद सम्भल
की फिी ररपोटथ के आधार पर सशकायत की गई, वह िााँि ररपोटथ स्वतः ही मा० उच्ि न्यायालय के आदेशों की
अवज्ञा में दी गयी है। क्योंकक मा० उच्ि न्यायालय द्वारा जिलाचधकारी सम्भल को याचिका सं० 11956/25
में न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा में दी गयी है। क्योंकक मा० उच्ि न्यायालय द्वारा जिलाचधकारी सम्भल
को याचिका सं० 11956/25 में ददनांक 15.05.2025 को उनके द्वारा ककसी भी प्रकार की िााँि नोदटस ददनांक
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
333
04.04.2025 के अनुक्रम में कहने से ननपषद्ध ककया था। जिसके पश्िात भी यदद कोई िााँि ररपोटथ प्रेपषत की
गयी है तो वह पूणथतया पवचधक दृजटट से शून्य है और केवल जिलाचधकारी महोदय, सम्भल द्वारा दबाव
बनाने की मनोवृपत्त से प्रेपषत की गयी है जिसका संज्ञान बबना स्पटटीकरण के सलया िाना पवचधक दृजटट से
अनुचित है।

6. यह कक उक्त प्रकरण में जिन बबन्दुओं पर आडडट करने हेतु आदेश पाररत ककये गये हैं, उन्हीं बबन्दुओं
पर पूवथ में वषथ 2015-16 से 2018-19 में आडडट िोकक उच्ि सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा ननदेशालय उ०प्र०
प्रयागराि द्वारा ददनांक 14.06.2021 को समस्त आपपत्तयों का ननराकरण करते हुए अपने पत्र पत्रांक डडग्री-
आडडट/79/2021-22 ददनांक 14.06.2021 के द्वारा समस्त आपपत्तयों को पवलुप्त करते हुए आडडट आख्या
स्वीकार की है। जिससे यह स्पटट होता है कक महा पवद्यालय में ककसी प्रकार का कोई पवत्तीय अननयसमत्ता
स्थापपत नहीं है।

7. यह कक तत्पश्िात पुनः अचग्रम वषथ 2019-20 से 2023-24 तक का आडडट के उपरान्त ददनांक
17.06.2025 को पत्रांक डडग्री आडडट/228-230 के द्वारा समस्त आडडट आपपत्तयों ननस्ताररत करते हुए
आडडट आख्या स्वीकार की गयी है। जिससे यह स्पटट होता है कक महापवद्यालय में ककसी प्रकार का कोई
पवत्तीय अननयसमत्ता स्थापपत नहीं है।

8. यह कक शासन द्वारा उक्त दोनों आडडट आख्याओं को निरअंदाि करके अपवचधक रूप से िो पवशेष
आडडट का आदेश पाररत ककया है। वह न्यानयक दृजटट से अनुचित है क्योंकक पवचध का स्थापपत ननयम है कक
िब एक प्रकरण में सक्षम प्राचधकारी द्वारा सक्षम पवचध का संज्ञान लेकर पवचध अनुसार आख्या उपरान्त
ननणथय पाररत कर ददया िाता है तो उनको अपने ननणथय का पुनः अवलोकन करने का कोई पवचधक अचधकार
प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में सशक्षा ननदेशक द्वारा पवचधतयः िब एक बार आडडट आख्यायें स्वीकार कर ली
गयी तो कफर उनमें कोई भी अचधकार पुनः आडडट कराये िाने का पवचधक दृजटट से प्राप्त नहीं है।

9. यह कक उक्त प्रकरण में िो पवशेष आडडट का आदेश मात्र सशकायत के आधार पर िारी ककया गया है
वह पूणथतया महा पवद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र की गररमा व प्रनतटठा को धूसमल करने की रणनीनत के तहत
प्राप्त ककया गया है क्योंकक सशकायतकताथ द्वारा उक्त आडडट के आदेश की एक प्रनत जिस पर पत्रांक सं० व
ददनांक भी अंककत नहीं था, वह अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्त करने से पूवथ ही सोशल मीडडया, फेसबुक व
स्थानीय समािार पत्रों में प्रकासशत करा दी गयी थीं। जिससे स्पटट है कक सशकायतकताथ का मकसद केवल
अपने व अपने भाई आकाश गुप्ता िो कक महापवद्यालय के वोकेशनल कोसथ की प्रैजक्टकल पत्रावसलयों के
ननमाथण में लाखों रूप से की धन उगाही का असभयुक्त है उसको संरक्षण देना और प्रबन्ध तन्त्र द्वारा की िा
रही पवचधक कायथवाही में दबाव बनाकर व्यवधान उत्पन्न करना है।

10. यह कक यहााँ यह भी स्पटट करना आवश्यक है कक महापवद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र ककसी प्रकार की
ऑडडट को पवरोध नहीं करता परन्तु िो अपवचधक प्रकक्रया उक्त प्रकरण में अपनाई गयी है वह पूणथतया
334 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
अननयसमत एवं दोषपूणथ है जिसका हम पूणथ पवचधक रूप से पवरोध करते हैं और उक्त ननणथय को ननरस्त करने
का ननवेदन करते हैं।
प्राथथना

अतः माननीय महोदयगण से प्राथथना है कक अधोहस्ताक्षरी के प्रत्यावेदन ददनांक 21.08.2025 एवं उक्त
अनुस्मारक प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए एक पक्षीय आडडट के ननणथय ददनांक 19.06.2025 ननणथय सं०
आई/999262/2025/70-2099/137/2025 के द्वारा िो ननणथय पवशेष आडडट कराये िाने का पाररत ककया गया
है उस पर शासन के स्तर से ननरस्त कर उ0प्र0 राज्य पवश्वपवद्यालय अचधननयम की धारा 40 खण्ड-2 के
प्रावधानों के तहत ककसी प्रकार की अननयसमत्ता के सम्बन्ध में यदद शासन को कोई सशकायत प्राप्त होती है
तो उस पर पविार करने से पूवथ शासन को पवचध अनुसार अधोहस्ताक्षरी को नोदटस िारी करके उसका पक्ष की
सुनवाई की िानी आवश्यक प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष रखने का अवसर
प्रदान करने की कृपा करें।

पवशेष प्राथथना

िब तक उक्त प्राथथना पत्र का ननस्तारण न हो तब तक उक्त आडडट की कायथवाही को स्थचगत करने के
ननदेश श्रीमान पवत्त ननयन्त्रक, उच्ि सशक्षा महोदय, प्रयागराि को िारी करने की कृपा करें

भवदीय (ह० अप०)
शान्तनु कुमार
सचिव एस०एम० कॉलेि िन्दौसी
Secretary S.M. College CHANDAUSI"

6. In pursuance of above, an audit team was constituted by an order dated 25.08.2025 by the
Finance Controller, State of U.P. The respondents by way of instructions has brought on record that
petitioners have not cooperated and even an audit team was not allowed to make inspection dated
02.09.2025 rather despite no interim order was in operation and a threat of contempt was extended
by the petitioners. A 3 Members' Committee report dated 10.09.2025 on audit inspection is quoted
below :-

एस०एम० कालेि, िन्दौसी की पवशेष सम्परीक्षा/िााँि आख्या

शासन के पत्र संख्या- I/999262/2025/70-2099/137/2025 ददनांक 19.06.2025 एवं ननदेशक,
उच्ि सशक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराि के पत्रांक-डडग्री आडडट/409/2025-26 ददनांक 25.08.2025 एवं पत्रांकडडग्री आडडट/440/2025-26 ददनांक 01.09.2025 के द्वारा गदठत पवशेष सम्प्रेक्षण दल ददनांक 02.09.2025
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
335
को पूवाथह्न 10:25 बिे सम्प्रेक्षण हेतु एस०एम० कालेि, िन्दौसी सम्बल में उपजस्थत हुए। सम्प्रेक्षण दल की
पवशेष सम्परीक्षा/िााँि आख्या ननम्नवत है :-

1.्‌
शासन के पत्र संख्या- I/999262/2025/70-2099/2025 ददनांक 19.06.2025 के द्वारा
ननदेशालय के अपवदहत पत्रांक-डडग्री अथथ-1/15/2025-26 ददनांक 16.07.2025 के अनुपालन में ननदेशालय के
पत्रांक-डडग्री आडडट/295/2025-26 ददनांक 05.08.2025 के अनुपालन में एस०एम० कालेि िन्दौसी, सम्भल
की पवशेष सम्परीक्षण/िााँि ककये िाने के सम्बन्ध में महापवद्यालय के प्रबन्धक/प्रािायथ से 11 बबन्दुओं पर
वााँनछत सूिना/असभलेखों की मांग की गयी थी (छायाप्रनत संलग्न)।

2. महापवद्यालय के सचिव ने ननदेशालय के पत्रांक-डडग्री आडडट/295/2025-26 ददनांक
05.08.2025 के क्रम में अपने पत्रांक SMC/MC/297/2025-26 ददनांक 11.08.2025 (छायाप्रनत संलग्न)
द्वारा 04 बबन्दुओं पर साक्ष्यों सदहत दस्तावेि उपलब्ध कराये िाने हेतु अनुरोध ककया गया। उक्त के क्रम में
ननदेशक, उच्ि सशक्षा के अनुमोदनोपरान्त ननदेशालय के पत्रांक-डडग्री आडडट/379/2025-26 ददनांक
19.08.2025 द्वारा 04 बबन्दुओं पर वांनछत असभलेख उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर वााँनछत
सूिना ननधाथररत प्रारूप पर आख्या एवं असभलेख साक्ष्यों सदहत उपलब्ध कराने के ननदेश ददये गये है
(छायाप्रनत संलग्न), ककन्तु प्रबन्धक/प्रािायथ द्वारा वााँनछत सूिना/असभलेख अद्यतन सम्प्रेक्षण दल को
अप्राप्त है।

3. सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराि के पत्र संख्या पत्रांक-डडग्री
आडडट/409/2025-26 ददनांक 25.08.2025 द्वारा एस०एम० कालेि, िन्दौसी सम्भल की पवशेष
सम्परीक्षा/िााँि हेतु सम्प्रेक्षण दल का गठन करते हुए ददनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक सम्परीक्षा
ककये िाने के सम्बन्ध में पत्रांक-डडग्री आडडट/440/2025-26 ददनांक 01.09.2025 द्वारा पयथवेक्षण अचधकारी
को नासमत कर पत्रांक-डडग्री अथथ-1/2057/ 2025-26 ददनांक 01.09.2025 द्वारा महापवद्यालय को सम्प्रेक्षण
दल को पवशेष सम्प्रेक्षण / िााँि में अपेक्षक्षत सहयोग प्रदान करने के ननदेश ददये गये (छायाप्रनत संलग्न)।

4. सम्प्रेक्षण दल के सभी सदस्य महापवद्यालय में सम्परीक्षण की ननधाथररत ददनांक 02.09.2025
को उपजस्थत होकर सम्प्रेक्षण से सम्बजन्धत वााँनछत असभलेख उपलब्ध कराये िाने हेतु ददनांक 02.09.2025
को आडडट मेमो-01 ददये िाने के सम्बन्ध में महापवद्यालय के प्रािायथ डॉ० हेमन्त कुमार के महापवद्यालय
में तत्समय उपजस्थत न होने के कारण उनके दूरभाष संख्या-7830337303 पर सम्प्रेक्षण दल के वररटठ लेखा
परीक्षक एवं पयथवेक्षण अचधकारी द्वारा सम्प्रेक्षण कायथ से सम्बजन्धत आडडट मेमो के सम्बन्ध में वाताथ के
क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कक वह ददनांक 02.09.2025 को अवकाश पर हैं। महापवद्यालय के
प्रािायथ के प्रभार की जस्थनत के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई स्पटट रूप से पयथवेक्षण अचधकारी को अवगत
नहीं कराया गया, जिससे सम्प्रेक्षण कायथ प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था, इसकी सूिना पयथवेक्षण अचधकारी द्वारा
दूरभाष से एवं आडडट मेमो-02 ददनांक 02.09.2025 द्वारा सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा, उ०प्र०, प्रयागराि एवं
336 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पवत्त ननयंत्रक, उच्ि सशक्षा, उ०प्र०, प्रयागराि तथा क्षेत्रीय उच्ि सशक्षा अचधकारी, बरेली को उक्त
पररजस्थनतयों से अवगत कराते हुए अग्रेतर कायथवाही हेतु आवश्यक ननदेश ददये िाने का अनुरोध ककया गया
(छायाप्रनत संलग्न)।

5. डॉ० िाककर हुसैन उपाध्यक्ष-प्रबन्ध ससमनत, एस०एम० कालेि, िन्दौसी ने सशक्षा ननदेशक,
उच्ि सशक्षा, उ०प्र०, प्रयागराि को सम्बोचधत पत्र SMC / 375 / 2025-26 ददनांक 02.09.2025 को सम्प्रेक्षण
दल को प्राप्त कराया, जिसमें यह उल्लेख है कक उपरोक्त पवषयक में मा० उच्ि न्यायालय इलाहाबाद में
योजित याचिका ररट C-30051 / 2025 ददनांक 01.09.2025 को मा० उच्ि न्यायालय इलाहाबाद द्वारा
सुनवाई कर प्रकरण का संज्ञान सलया िा िुका है तथा आपके अचधकाररयों द्वारा सम्बजन्धत प्रकरण में उत्तर
देने हेतु काउन्टर के सलए समय मांगा है, जिसमें मा० उच्ि न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उनको िार सप्ताह
का समय िवाब/काउन्टर दाखखल करने हेतु ददया गया है तथा अचग्रम नतचथ 12.11.2024 ननयत है (मा० उच्ि
न्यायालय के आदेश ददनांक 01.09.2025 की प्रनत संलग्न है)।

6. सशक्षा ननदेशक, उच्ि सशक्षा, उ०प्र०, प्रयागराि एवं पयथवेक्षण अचधकारी के द्वारा प्रभारी
प्रािायथ, डॉ० नरेन्र कुमार शमाथ से दूरभाष पर वाताथ के क्रम में प्रभारी प्रािायथ सायं 6:10 बिे महापवद्यालय में
उपजस्थत हुए। सम्परीक्षा दल द्वारा ददये गये आडडट मेमो-01 ददनांक 02.09.2025 की प्राजप्त पर डॉ० नरेन्र
कुमार शमाथ, इंिािथ प्रािायथ/एसो०प्रो०-गखणत पवभाग, एस०एम० कालेि, िन्दौसी, सम्बल द्वारा श्री अनुि
िौहान एस०आई०, सम्बल, पी०एस० िन्दौसी की उपजस्थनत में यह दटप्पणी अंककत करते हुए "आि ददनांक
02.09.2025 को समय लगभग 10:25 प्रातः पर महापवद्यालय में सम्प्रेक्षणगण तीन सदस्यीयगण श्री तेि
बहादुर ससंह, श्री प्रदीप ससंह, श्री पवनय मंगलानी उपजस्थत हुए, परन्तु उक्त प्रकरण में माननीय उच्ि
न्यायालय इलाहाबाद में योजित ररट संख्या 30051/2025 पविाराधीन है, जिस कारण सम्प्रेक्षण दल को
सम्प्रेक्षण की अनुमनत नहीं दी िा सकती/नहीं कराया िा सकता, आि महापवद्यालय में कायथवाहक प्रािायथ
डॉ० हेमन्त कुमार अवकाश पर हैं, उक्त ररट याचिका में अचग्रम सुनवाई नतचथ 12.11.2025 है।" प्रािायथ एवं
प्रबन्धक की आडडट मेमो-01 की मूल प्रनत प्राप्त ककया। सम्परीक्षा दल के पयथवेक्षण अचधकारी द्वारा सशक्षा
ननदेशक, उच्ि सशक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराि महोदय को सम्पूणथ जस्थनत से आडडट मेमो-03 ददनांक
02.09.2025 से अवगत कराते हुए उनके द्वारा दूरभाष पर ददये गये ननदेश के अनुपालन में सम्प्रेक्षण दल
महापवद्यालय की पवशेष सम्परीक्षा/िााँि ककये बबना मुख्यालय वापस आ गया।

असभयुजक्त

शासन के पत्र संख्या-I/999262/2025/70-2099/137/2025 ददनांक 19.06.2025 एवं ननदेशालय के
अपवदहत पत्रांक डडग्री अथथ-1/15/2025-26 ददनांक 16.07.2025 एवं ननदेशालय के डडग्री आडडट के पत्रांक
409/2025-26 ददनांक 25.08.2025 एवं उ०प्र० राज्य पवश्वपवद्यालय अचधननयम, 1973 की धारा, 40(1) एवं
3 All. C/M, S.M. College Chandausi & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
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(6) के अन्तगथत की गई। उ०प्र० राज्य पवश्वपवद्यालय अचधननयम, 1973 की धारा, 40(1) एवं (6) ननम्नवत
प्रावधान है :-

40(1) "राज्य सरकार को ककसी भी सम्बद्ध या सहयुक्त महापवद्यालय जिसमें, प्रयोगशालाएाँ
तथा उसके उपकरण सजम्मसलत हैं और उसके द्वारा संिासलत परीक्षाओं, अथवा ककये गये सशक्षण एवं अन्य
कायथ का भी ऐसे व्यजक्त या व्यजक्तयों द्वारा जिन्हें वह ननदेसशत करें, ननरीक्षण कराने अथवा उस
महापवद्यालय के प्रशासन अथवा पवत्त के सम्बन्ध में ककसी भी मामले के सम्बन्ध में िााँि कराने का
अचधकार प्राप्त होगा।

40(6) " राज्य सरकार ककसी भी समय उस ननरीक्षण या िााँि के सम्बन्ध में सम्बद्ध या सहयुक्त
महापवद्यालय के प्रबन्ध ससमनत अथवा प्रािायथ से ककसी भी सूिना को मांग सकेगी"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कक एस०एम० कालेि, िन्दौसी सम्भल की पवशेष
सम्परीक्षा/िााँि हेतु उपरोक्त प्रापवधान के आलोक में महापवद्यालय से इस कायाथलय द्वारा ननधाथररत प्रारूप
पर एवं सम्प्रेक्षण दल द्वारा महापवद्यालय में उपजस्थत होकर वांनछत सूिना असभलेख/साक्ष्य सदहत मांगी
गयी, ककन्तु महापवद्यालय प्रशासन द्वारा पवशेष सम्परीक्षा/िााँि से सम्बजन्धत कोई भी असभलेख/साक्ष्य
सम्प्रेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण एस०एम० कालेि, िन्दौसी सम्भल की पवशेष
सम्परीक्षा/िााँि सम्पाददत नहीं की िा सकी।

आख्या सेवा में प्रेपषत है।

(पवनय मंगलानी) (प्रदीप ससंह) (तेि बहादुर ससंह)

लेखाकार(उ०सश०) वररटठ लेखा परीक्षक वररटठ पवत्त एवं लेखाचधकारी/

(उ०सश०) पयथवेक्षण अचधकारी(उ०सश०)"

7. It was brought on record that Committee of Management of college concerned has
conducted a fresh election on 05.10.2025 whereby petitioner-2 was elected as Secretary and its
papers were send to office of Vice Chancellor of University which was later on rejected.

8. The Special Secretary, Higher Education, State of U.P. issued an Office Memorandum
dated 30.10.2025, whereby a notice under Section 58(1) of State Universities Act was issued. Its
contents are mentioned below :-

उ०प्र०
उच्ि सशक्षा अनुभाग-2,
सं०-1/1128633/2025/70-2099/208/2025
लखनऊः ददनांक- 30.10.2025
कायाथलय ज्ञाप
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