# Deepak Kumar v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2020) 2 ILRA 568
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2020-01-28
- **Case number:** Writ C No. 62814 of 2017
- **Bench:** Ashok Kumar
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/deepak-kumar-v-state-of-u-p-ors-45711
- **Pages:** 11

## Headnote

C.S.C.

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YkkblsUl fujLrhdj.k & ftYkkf/kdkjh }kjk ikfjr
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mYYka?ku gSA 1⁄4iSjk 30] 31] 39 ,oa 511⁄2

A. Civil Law-Arms Act, 1959 - Section 17 and
18 - Cancellation of Licence - Legality of the
order passed by District Magistrate - Earlier the
Commissioner passed the justified order in appeal -
There is no report in the record, on the basis of
which it can be said that there is threat to public
peace by the petitioner - Police Report is presented
by the District Magistrate by twisting the same - The
order of District Magistrate is prima facie violative of
the order passed by the appellate court. (Para 30,
31, 39 and 51)
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421⁄2

B. Civil Law-Judicial process - Judicial Discipline -
Jurisdiction of lower court - It is well settled that after the
direction being passed by the court in accordance with
law, the jurisdiction of the lower court remain only to
comply with the same direction, nothing else. (Para 36)

Writ Petition allowed (E-1)
mYysf[kr iwoZ fu.kZ;:-

1- dqcsj flag o vU; cuke fnfXfot; flag o vU; ,-vkbZvkj- 1968 byk0 126

2- ds-Vh- lqjs'k dqekj cuke ih- dqUgIik uk;j ,oa vU;
1⁄419991⁄2 2 ,l-lh-lh- 711

3- jke pju cuke m0 iz0 ljdkj o vU;

4- fjV lh ua0 & 62813 o"kZ 2017 t; izdk'k mQZ
jktw cuke m0 iz0 ljdkj o rhu vU; fnukafdr 12-032019

## Text

568 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
the Tribunal decides that the domestic
enquiry has not been held properly, it is
not its function to invite suo motu the
employer to adduce evidence before it to
justify the action taken by it."

9. The above principles of law was
reiterated with approval in Shankar
Chakravarti v. Britannia Biscuit Co.
Ltd. and Another, AIR 1979 SC 1653 by
a three Judges' Bench of the Supreme
Court in following words :-

".....After an exhaustive review of
the decisions bearing on the question and
affirming the ratio in R.K. Jain's case
(1972 Lab IC 13) this Court extracted the
emerging principles from the review of
decisions. Propositions 4, 5 and 6 would
be relevant for the present discussion."

10. In a recent judgement of the
Supreme
Court
in
Kurukshetra
University v. Prithvi Singh, AIR 2018
SC 973, the Supreme Court did not
approve the approach of the Labour Court
where it proceeded to answer the reference
in favour of the workman, after holding
that the departmental enquiry stood
vitiated on account of violation of
principles of natural justice without
granting the employer opportunity to lead
evidence to prove the charges. The
relevant
observations
made
by
the
Supreme Court are extracted below :-

"24. We are constrained to
observe that first, the Labour Court
committed an error in not framing a
"preliminary issue" for deciding the
legality
of
domestic
enquiry
and
second, having found fault in the
domestic inquiry committed another
error when it did not allow the
appellant to lead independent evidence
to prove the misconduct/ charge on
merits and straightaway proceeded to
hold that it was a case of illegal
retrenchment
and
hence
the
respondents' termination is bad in law.

31. The Labour Court will
now afford the appellant (employer) an
opportunity to lead evidence to prove
the misconduct alleged by them in the
written
statement
against
the
respondent and depending upon the
findings, which the Labour Court
would
record
on
the
issue
of
misconduct, the issue of termination
would be decided in the light of what
we have observed supra."

11. In the instant case also, albeit the
petitioner-Corporation having reserved its
right to prove the charges by leading
evidence before the Tribunal in case the
disciplinary enquiry was found to be
vitiated, no such opportunity was given to
the petitioner-Corporation, but in great haste
it straight away proceeded to allow the
reference resulting in manifest error of law.

12. For all the reasons mentioned
above, the impugned award cannot be
sustained and is hereby quashed. The matter
is remitted back to the Tribunal for deciding
the same afresh in accordance with law in
the light of the observations made above.

13. The petition stands allowed
accordingly.
----------

(2020)02ILR A568

ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 28.01.2020

BEFORE
THE HON'BLE ASHOK KUMAR, J.
2 All. Deepak Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
569
Writ C No. 62814 of 2017

Deepak Kumar ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Kamal Kumar Singh, Sri Kamal Nayan,
Sri Kunal Shah, Sri Ram Prakash Dwivedi

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

d- 'kL«k vf/kfu;e] 1959 & /kkjk 17 ,oa 18 &
YkkblsUl fujLrhdj.k & ftYkkf/kdkjh }kjk ikfjr
vkns'k dh oS/kkfudrk & vk;qDr }kjk iwoZ esa lE;d
rjhds ls vihYk esa vkns'k ikfjr fd;k x;k &
i«kkoYkh ij dksbZ vk[;k ugha] ftlds vk/kkj ij dgk
tk lds fd ;kph ls Ykksd'kkfUr Hkax dk [krjk gS &
iqfYkl vk[;k dks ftYkkf/kdkjh us rksM+ ejksM+ dj
izLrqr fd;k gS & ftYkkf/kdkjh dk vkns'k izFke
n`"V;k vihYkh; U;k;kYk; }kjk ikfjr vkns'k dk
mYYka?ku gSA 1⁄4iSjk 30] 31] 39 ,oa 511⁄2

A. Civil Law-Arms Act, 1959 - Section 17 and
18 - Cancellation of Licence - Legality of the
order passed by District Magistrate - Earlier the
Commissioner passed the justified order in appeal -
There is no report in the record, on the basis of
which it can be said that there is threat to public
peace by the petitioner - Police Report is presented
by the District Magistrate by twisting the same - The
order of District Magistrate is prima facie violative of
the order passed by the appellate court. (Para 30,
31, 39 and 51)
[k- U;kf;d izfØ;k & U;kf;d vuq'kklu & voj
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vuqikYku djus rd lhfer gS u fd vU;FkkA 1⁄4iSjk
421⁄2

B. Civil Law-Judicial process - Judicial Discipline -
Jurisdiction of lower court - It is well settled that after the
direction being passed by the court in accordance with
law, the jurisdiction of the lower court remain only to
comply with the same direction, nothing else. (Para 36)

Writ Petition allowed (E-1)
mYysf[kr iwoZ fu.kZ;:-

1- dqcsj flag o vU; cuke fnfXfot; flag o vU; ,-vkbZvkj- 1968 byk0 126

2- ds-Vh- lqjs'k dqekj cuke ih- dqUgIik uk;j ,oa vU;
1⁄419991⁄2 2 ,l-lh-lh- 711

3- jke pju cuke m0 iz0 ljdkj o vU;

4- fjV lh ua0 & 62813 o"kZ 2017 t; izdk'k mQZ
jktw cuke m0 iz0 ljdkj o rhu vU; fnukafdr 12-032019

(Delivered by Hon'ble Ashok Kumar, J.)

1. याच के कवद्वान अकधवक्ता श्र कुनाल िाह
एवों कवपक्ष के कवद्वान अकधवक्ता अपर मुख्य थिाय
अकधवक्ता श्र प ०के०कगरर को कवस्तृत रूप से सुना
व पत्रावल का अवलोकन ककया।

2. प्रस्तुत याकचका के माध्यम से याच द्वारा
आयुक्त, कचत्रकूट धाम मण्डल, बान्दा के आिेि
किनाोंक 28.11.2017 एवों कजलाकधकार , कचत्रकूट
के आिेि किनाोंक 17.01.2017 को यह कहते हुए
चुनौत ि कक उक्त िोनोों आिेि पूणमतः
अवैधाकनक व असोंगत हैं अतएव कनरस्त होने योग्य
हैं।

3. सोंक्षेप में प्रस्तुत याकचका के तथ्य इस
प्रकार हैं कक याच ि पक कुमार पुत्र
रमािोंकर, कनवास ग्राम बेराउर, पुकलस स्टेिन
कचत्रकूट को कवपक्ष सोंख्या- 3 कजलाकधकार ,
कचत्रकूट द्वारा 315 बोर िस्त्र रायफल नों०-
एब 1100227 कजसका कक िस्त्र लाइसेन्स
सोंख्या- 1964/2011 है, किनाोंक 03 जून,
2011 के आिेि के अनुपालन में प्रिान ककया
गया िा।

4. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा यह
किन ककया गया कक याच ि पक कुमार अपने
पररवार के भरण-पोोंिण हेतु कजला रायबरेल में
570 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
नौकर कर रहे हैं तिा किनाोंक 17.12.2012
को याच व एक अन्य व्यन्धक्त जय प्रकाि उफम
राजू के कवरुद्ध धारा 27/30 िस्त्र अकधकनयम
के अन्तगमत प्रिम सूचना ररपोटम पोंज कृत क
गई।

5. उक्त प्रिम सूचना ररपोटम में यह
कववरण किया गया कक जय प्रकाि उफम राजू
एक िबोंग एवों िाकतर ककस्म का अपराध है
तिा वह मूलतः िाना सलोन जनपि अमेि का
कनवास है कजसके कवरुद्ध एक मुकिमा अपराध
सोंख्या 645/2012, धारा 307 आई०प ०स ०
के अन्तगमत पोंज कृत है।

6. प्रिम सूचना ररपोटम में यह कववरण
किया गया कक उक्त जय प्रकाि उफम राजू के
साि याच एक चार पकहया वाहन में बैिकर
(टवेरा गाड़ ) तहस ल गेट के कनकट से जा रहा
िा। उक्त टवेरा गाड़ क न्धिड़ककयोों के बाहर
रायफल क नालें कनकालकर वह अपन
रायफल का प्रििमन कर रहा िा कजससे जनता
में भय व्याि हो गया िा जो कक िस्त्र
अनुज्ञाितों का उिोंघन है।

7. प्रिम सूचना ररपोटम अन्तगमत धारा
27/30, आयुद्ध अकधकनयम के पररप्रेक्ष्य में याच
को कगरफ्तार ककया गया तत्पश्चात याच का
िस्त्र लाइसेन्स कनलन्धम्बत ककया गया।

8. िस्त्र लाइसेन्स का कनरस्त करण
आिेि
किनाोंक
28.07.2014
को
कजलाकधकार , कचत्रकूट द्वारा पाररत ककया गया।

9. उक्त कनरस्त करण आिेि किनाोंक
28.07.2014 से क्षुब्ध होकर याच द्वारा
न्यायालय आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
के समक्ष धारा 18 आयुद्ध अकधकनयम के
अन्तगमत अप ल प्रस्तुत क गई।

10. आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
द्वारा याच द्वारा प्रस्तुत अप ल को स्व कार
करते हुए अवर न्यायालय (कजलाकधकार ) द्वारा
पाररत आिेि किनाोंक 28.07.2014 को कनरस्त
ककया गया तिा कनम्न कटप्पकणयोों के साि पुनः
जााँच कराकर प्रकरण का कनस्तारण कवकधक
रूप से करने का आिेि पाररत ककया गया:-

"मैंने उभय पक्षोों के उक्त तकों पर
गम्भ रता पूवमक कवचार करते हुए अप ल
पत्रावल एवों अवर न्यायालय क पत्रावल तिा
अवर न्यायालय के प्रश्नगत आिेि का सम्यक
अवलोकन व पररि लन ककया, कजससे स्पष्ट है
कक अप लकताम द्वारा अपने लाइसेंस िस्त्र
द्वारा ककस प्रकार क फायररोंग आकि करके
अपने िस्त्र का िुरुपयोग ककया जाना नह ों
पाया जाता है। िस्त्र लेकर मात्र गाड़ में बैिना
िस्त्र का िुरुपयोग व लाइसेंस क ितों का
उिोंघन व िस्त्र का प्रििमन कर जनता में भय
व्याि ककया जाना नह ों माना जा सकता है, जब
तक कक लाइसेंस अपराकधक प्रकृकत का
व्यन्धक्त साकबत न हो। अप लकताम का कहना है
कक पुकलस आख्या अप लकताम का िस्त्र
कनरस्त करण हेतु राजनैकतक िबाव में प्रेकित
क गय है, कजसके सम्बि में अप लकताम को
अवर न्यायालय में समुकचत सुनवाई का अवसर
प्राि नह ों हुआ है।"

11. आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
के आिेि किनाोंक 05.05.2016 के अनुपालन
में
कजलाकधकार ,
कचत्रकूट
द्वारा
पुकलस
अध क्षक, कचत्रकूट से आख्या प्राि क गई
कजसे कक पुकलस अध क्षक, कचत्रकूट द्वारा
किनाोंक 23 जून, 2016 को प्रेकित ककया गया।

12. पुकलस अध क्षक, कचत्रकूट क
आख्या किनाोंक 23 जून, 2016 के मुख्य अोंि
कनम्नवत है:-
2 All. Deepak Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
571

"उक्त सन्दभम में सािर अवगत कराना
है कक प्रभार कनर क्षक राजापुर क जााँच आख्या
से प्राि कक गय । िस्त्र अनुज्ञाप ि पक कुमार
पुत्र श्र रमािोंकर कनवास बेराउर िाना राजापुर
जनपि-कचत्रकूट के कवरुद्ध िाना अकभलेिानुसार
अपराकधक इकतहास िून्य है। क्षेत्र में आम िोहरत
ि क बताय जात है, कवपक्ष उपरोक्त के कवरुद्ध
जनपि-अमेि िाना सलौन में कनम्न अकभयोग
पोंज कृत है

01. मु०अ०स०-814/12 धारा-27/30
आर्म्म एक्ट िाना सलौन, जनपि-अमेि ।

उपरोक्त सम्बि में प्रभार कनर क्षक
राजापुर क आख्या से पाया गया है कक िस्त्र
धारक द्वारा िस्त्र का िुरुपयोग ककये जाने क
सोंभावना से इनकार नह ककया जा सकता है।
कनलम्बन आिेि वापस करने क सोंस्तुकत नह क
जात है।

आख्या सािर अवलोकनािम प्रेकित है।"

13. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा इस
न्यायालय का ध्यान पुकलस अध क्षक, रायबरेल
द्वारा प्रेकित आख्या क ओर आककिमत ककया गया
कजसे कक कजलाकधकार , जनपि कचत्रकूट द्वारा
मााँगा गया िा।

14. पुकलस अध क्षक, रायबरेल द्वारा कनम्न
कटप्पण के साि अपन आख्या किनाोंक 24
नवम्बर, 2016 को प्रेकित क गई:-

"उपरोक्त सोंिभम में सािर अवगत
कराना है कक प्रश्नगत प्रकरण के सम्बि में
क्षेत्राकधकार सलोन से आख्या प्राि क गय ,
कजनक आख्या के साि प्रभार कनर क्षक सलोन
जनपि
रायबरेल
क
आख्या
सोंलग्नकर
आवश्यक कायमवाह हेतु सािर अवलोकनािम
प्रेकित है।"

15. पुकलस अध क्षक, रायबरेल ने अपन
आख्या में यह स्पष्टतः कलिा है कक प्रभार
कनर क्षक सलोन, जनपि रायबरेल (कजस थिान में
याच कायमरत है) द्वारा उन्हें उक्त सोंिभम में अपन
कनम्न आख्या किनाोंक 17 नवम्बर, 2016 को प्रेकित
क :-

"सेवा में,

श्र मान ज कनवेिन इस प्रकार है कक
अकभ० ि पक कुमार पुत्र रमािोंकर कन० बेराउर
िाना राजापुर कजला कचत्रकूट के कवरुद्ध िाना
हाजा पर कि० 17.12.2012 के मु०अ०सों०814/2012 धारा 27/30 आर्म्म एक्ट का वाि
एस.एच.ओ. श्र जोंग बहािुर िाना प्रभार सलोन
के तरफ से पोंज कृत कराया गया िा। कजसमें
अकभ० उपरोक्त के कवरुद्ध रकज० 8 में िेिने पर
कोई अन्य अपराध पोंज कृत नह अकभ० उपरोक्त
क जाोंच अन्य िानो से व गृह जनपि कचत्रकूट से
जाोंच कराने क आवश्यकता है। श्र मान ज
ररपोटम सेवा में अग्रसाररत है।

ररपोटम सेवा में प्रेकित है।"

16. उपरोक्त ररपोटम को प्राि होने के
उपरान्त कजलाकधकार , कचत्रकूट ने आयुक्त,
कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा द्वारा प्रकतप्रेकित
वाि का पुनः कनधामरण किनाोंक 17.01.2017
के आिेि के माध्यम से ककया गया।

17. कजलाकधकार , कचत्रकूट ने अपने
आिेि किनाोंक 17.01.2017 में यह स्पष्टतः
अोंकन ककया है कक अप ल य न्यायालय के
आिेि के िम में उपरोक्त वाि पुनथिामकपत
कर पुनः उनके द्वारा कवचारण य है एवों यह
कक अप ल य न्यायालय के उक्त आिेि में
इोंकगत कबन्िुओों पर जााँच आख्या उपलब्ध
कराये जाने हेतु पुकलस अध क्षक, रायबरेल
व कचत्रकूट को कनिेकित ककया गया।
कजलाकधकार ,
कचत्रकूट
द्वारा
सम्यक
कवचारोपरान्त
अपने
आिेि
किनाोंक
17.01.2017 में कनम्न तथ्योों का कववरण
किया गया:-
572 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

"पुकलस अध क्षक द्वारा िानाध्यक्ष
सलोन क किनाोंक 15.01.2013 को उपलब्ध
कराय ररपोटम के अनुसार मु०अ०सों०-645/12
के अकभयुक्त के साि िस्त्र लाइसेंस का
प्रििमन करने के तत्समय भ कवपक्ष के कवरुद्ध
मु०अ०सों०- 814/12 धारा 27/30 आर्म्म एक्ट
पोंज कृत िा, कजसके आधार पर इस न्यायालय
द्वारा पाररत आिेि किनाोंक 28.07.2014 के
अन्तगमत कवपक्ष का उक्त िस्त्र लाइसेंस कनरस्त
कर किया गया िा परन्तु इस न्यायालय के उक्त
आिेि के कवरुद्ध योकजत अप ल में आयुक्त
महोिय
द्वारा
पाररत
आिेि
किनाोंक
05.05.2016 के अन्तगमत इस न्यायालय का
उक्त आिेि कनरस्त कर किया तिा िस्त्रधारक
के
आचरण
व
उसक
आम
िोहरत,
अपराकधक इकतहास एवों िस्त्रधारक के पास
िस्त्र लाइसेंस बने रहने पर उसके कनवास के
क्षेत्र व कायमक्षेत्र अमेि व रायबरेल के लोग
अपने आपको भयभ त व असुरकक्षत महसूस
करेंगे या सुरकक्षत महसूस करेंगे, के सम्बि में
जााँच कराकर प्रकरण को पुनः कवकधक रूप से
कनस्ताररत ककये जाने हेतु कनिेि आयुक्त
महोिय द्वारा कनिेि किये गये। मा० अप ल य
न्यायालय के उक्त कनिेि के िम में पुकलस
अध क्षक रायबरेल व कचत्रकूट क प्राि उक्त
जााँच आख्याओों के अन्तगमत अवगत कराया
गया है कक िस्त्र िस्त्रधारक के कवरुद्ध िाना
सलोन पर मु०अ०सों०- 814/12 धारा 27/30
आर्म्म एक्ट पोंज कृत है इस प्रकार प्रश्नगत
लाइसेंस िस्त्र के िुरुपयोग के सम्बि में ह
िस्त्र धारक उपरोक्त के कवरुद्ध उक्त मुकिमा
अपराध पोंज कृत है, ऐस न्धथिकत में िस्त्र धारक
क आम सोहरत अच्छ न होने एवों िस्त्र का
िुरुपयोग होने को दृकष्टगत रिते हुए लाइसेंस
को बहाल ककये जाने क सोंस्तुकत पुकलस
अध क्षक द्वारा नह ों क गय है।"

18. ऊपरकलन्धित उक्त तथ्योों के कवचरण
पश्चात एवों पुकलस अध क्षक, रायबरेल व पुकलस
अध क्षक, कचत्रकूट द्वारा उपलब्ध कराई गई
आख्याओों को दृकष्टगत रिने के उपरान्त
कजलाकधकार कचत्रकूट द्वारा याच का िस्त्र
लाइसेंस इस कनष्किम के साि कनरस्त ककया गया
कक याच के कवरुद्ध एक अपराध मुकिमा
पोंज कृत है एवों उसके पास िस्त्र लाइसेंस के
बने रहने से लोक िान्धन्त एवों लोक सुरक्षा को
ितरा है।

19. कजलाकधकार के आिेि किनाोंक
17.01.2017 के कवरुद्ध याच द्वारा पुनः धारा
18 िस्त्र अकधकनयम के अन्तगमत अप ल
आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा के
सिुि प्रस्तुत क गई।

20. उपरोक्त अप ल का कनणमय आयुक्त,
कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा द्वारा किनाोंक 28
नवम्बर, 2017 को ककया गया कजस कनणमय से
याच का िस्त्र लाइसेन्स कनरस्त करण आिेि
कजलाकधकार द्वारा किनाोंक 17.01.2017 को
सुसोंगत िहराया गया कजसके कवरुद्ध याच द्वारा
प्रस्तुत याकचका अनुच्छेि 226 भारत के
सोंकवधान के अन्तगमत प्रस्तुत क गई।

21. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा यह
किन ककया गया कक कजलाकधकार , कचत्रकूट
द्वारा जो आिेि 17.01.2017 को पाररत ककया
गया वह आिेि आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल,
बान्दा द्वारा पाररत प्रकतप्रेकित आिेि किनाोंक
05.05.2016 का घोर उिोंघन है तिा जो
कनिेि आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
द्वारा
अपने
प्रकतप्रेकित
आिेि
किनाोंक
05.05.2016
के
द्वारा
किये
गये
िे,
कजलाकधकार द्वारा उक्त कनिेिोों क घोर
अवहेलना करते हुए याच का िस्त्र लाइसेंस
पुनः कनरस्त ककया गया।

22. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा
अपने किन में यह कहा गया कक कजस अपराध
2 All. Deepak Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
573
सोंख्या 645/2012 का कववरण कजलाकधकार
द्वारा अपने आिेि में किया गया है उससे याच
का किाकप कोई सम्बि नह ों है व यह कक
पुकलस आख्या किनाोंक 16.06.2016 (आख्या
क सह कतकि 23.06.2016), जो कक पुकलस
अध क्षक, कचत्रकूट द्वारा प्रेकित क गई है में
याच के कवरुद्ध कोई अपराकधक इकतहास का
कववरण नह ों किया गया है तिा यह स्व कार
ककया गया है कक याच क िोहरत िराब नह ों
है।

23. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा यह
किन ककया गया कक पुकलस आख्या पुकलस
अध क्षक, रायबरेल किनाोंक 26.10.2016 के
अनुसार भ याच के कवरुद्ध कोई अपराकधक
इकतहास नह ों पाया गया और न ह जनिान्धन्त
सुरक्षा के कवरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत ककया
गया।

24. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा
किनाोंक 24 नवम्बर, 2016 को पुकलस
अध क्षक, रायबरेल द्वारा प्रेकित आख्या क
ओर मेरा ध्यान आककिमत ककया गया कजसमें
क्षेत्राकधकार सलोन, रायबरेल द्वारा प्रेकित
आख्या किनाोंक 17 नवम्बर, 2016 का कववरण
है।

25. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा यह
कहा गया कक याच के कवरुद्ध कसवाय अपराध
सोंख्या 814/12 अन्तगमत धारा 27/30 िस्त्र
अकधकनयम, के अलावा कोई और अन्य
अपराकधक मुकिमा कभ भ पोंज कृत नह ों
हुआ है व यह कक याच एक सामाकजक व्यन्धक्त
है जो अपने पररवार के भरण-पोोंिण हेतु कजला
रायबरेल के एक प्रकतष्ठान में सेवारत है।

26. याच के कवद्वान अकधवक्ता का किन
है कक कभ भ ककस व्यन्धक्त द्वारा याच के
कवरुद्ध जनिान्धन्त सुरक्षा व व्यन्धक्तगत सुरक्षा से
सम्बन्धित कोई किकायत ककस भ िाने अिवा
मकजस्टरेट के सिुि क है।

27. अन्त में याच के कवद्वान अकधवक्ता ने
अपने किन में यह कहा कक कजलाकधकार ,
कचत्रकूट द्वारा आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल,
बान्दा के स्पष्ट कनिेिोों का जानबूझकर
उिोंघन ककया है।

28. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा पुनः
मेरा ध्यान आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
के कनणमय किनाोंक 05.05.2016 क ओर
आककिमत ककया गया कजसके अवलोकन से यह
सुथिाकपत होता है कक आयुक्त, कचत्रकूटधाम
मण्डल,
बान्दा
द्वारा
अवर
न्यायालय
(कजलाकधकार , कचत्रकूट) को यह स्पष्ट कनिेि
के साि वाि प्रकतप्रेकित ककया गया िा कक वे
इस तथ्य क गहराई से छानब न करा लें क
याच का आचरण व उसक आम िोहरत
अपराकधक प्रवृकत्त के व्यन्धक्त क तो नह ों है तिा
याच के पास िस्त्र लाइसेंस बने रहने पर
उसके कनवास के क्षेत्र व उसके कायम क्षेत्र
अमेि व रायबरेल के लोग अपने आप को
भयभ त या असुरकक्षत या सुरकक्षत महसूस
करेंगे ।

29. उक्त स्पष्ट प्रकतप्रेकित आिेि द्वारा
आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा ने
कजलाकधकार , कचत्रकूट को स्पष्टतः िो कबन्िुओों
पर जााँच करने का कनिेि किया िा परन्तु
कजलाकधकार , चत्रकूट द्वारा प्रकतप्रेकित वाि का
कनधामरण
करते
समय
पुकलस
अध क्षक,
रायबरेल एवों पुकलस अध क्षक, कचत्रकूट व
क्षेत्राकधकार , सलोन, रायबरेल द्वारा प्रेकित
आख्याओों को लगभग पूणमतः नजर अन्दाज
ककया साि ह यह गलत कनष्किम कनकाला कक
िानाध्यक्ष
सलोन
क
आख्या
किनाोंक
15.01.2013 के अनुसार मुकिमा अपराध
सों० 645/2012 के साि िस्त्र लाइसेंस का
574 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
प्रििमन करने के कारण याच के कवरुद्ध धारा
27/30 िस्त्र अकधकनयम के अन्तगमत केस
पोंज कृत ककया गया।

30. यहााँ यह िेिना उपयुक्त होगा कक
कजलाकधकार , कचत्रकूट द्वारा याच के सम्बि में
किये गये कनिेि कक यकि वह िस्त्र लाइसेंस
धारक बना रहेगा तो क्या वह उसके कनवास
क्षेत्र व उसके कायम क्षेत्र अमेि व रायबरेल के
लोग उससे भयभ त व असुरकक्षत महसूस करेंगे
अिवा नह ों, इस पर कजलाकधकार कचत्रकूट
द्वारा ककस प्रकार क कोई कटप्पण न करते
हुए पुकलस अध क्षक, रायबरेल एवों पुकलस
अध क्षक, कचत्रकूट क आख्याओों को तोड़
मरोड़ कर पेि करते हुए याच के कवरुद्ध
कनणमय किनाोंक 17.01.2017 पाररत ककया
गया।

31. कजलाकधकार , कचत्रकूट का उक्त
कनणमय किनाोंक 17.01.2017 प्रिम दृष्ट्या
आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा के द्वारा
प्रकतप्रेकित आिेि एवों सुस्पष्ट कनिेिोों का पूणमतः
उिोंघन है अिामत यह कक कजलाकधकार ,
कचत्रकूट द्वारा आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल,
बान्दा के आिेि का अनुपालन न कर आयुक्त
के आिेि क घोर अवमानना व उपेक्षा क गई
है अतएव कजलाकधकार , कचत्रकूट द्वारा पाररत
आिेि किनाोंक 17.01.2017 कनरस्त होने योग्य
है।

32. कजलाकधकार द्वारा पाररत उक्त
आिेि किनाोंक 17.01.2017 के कवरुद्ध जो
अप ल याच द्वारा आयुक्त, कचत्रकूटधाम
मण्डल, बान्दा के सिुि धारा 18 िस्त्र
अकधकनयम के अन्तगमत योकजत क गई वह
अप ल आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
द्वारा अपने आिेि किनाोंक 28 नवम्बर, 2017
को यह कहते हुए कनरस्त क गई कक अप ल
बलह न है।

33. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा
अपने किन में आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल,
बान्दा द्वारा पाररत अन्धन्तम आिेि किनाोंक
28.11.2017 क ओर इस न्यायालय का ध्यान
आककिमत ककया गया।

34. आयुक्त, चत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा
द्वारा अपने आिेि किनाोंक 28.11.2017 में
कनम्न कववरण किया गया:-

"उभयपक्षोों के तको / तथ्योों के
अवलोकन के उपरान्त अवर न्यायालय क
पत्रावल व प्रश्नगत आिेि का कवकधवत
पररि लन कर कवचार ककया गया। अप ल य
न्यायालय के आिेि किनाोंक 05.05.2016 में
किये गये कनिेिानुसार अध नथि न्यायालय द्वारा
प्रश्नगत कायमवाह प्रारम्भ क गय । पुकलस
अध क्षक, रायबरेल से प्राि आख्या किनाोंक
24.11.2016 के अनुसार अप लािी के कवरुद्ध
िाना-सलोन जनपि-रायबरेल में मु०अ०सों०-
814/12 अन्तगमत धारा 27/33 आर्म्म एक्ट
पोंज कृत है। पुकलस अध क्षक, कचत्रकूट से प्राि
आख्या किनाोंक 23.06.2016 के अन्तगमत
'िस्त्र अनुज्ञाप के कवरुद्ध मु०अ०सों०- 814/12
िाना-सलोन में पोंज कृत है, िाना-राजापुर
जनपि कचत्रकूट में अपराकधक इकतहास िून्य
है, आमसोहरत ि क बताय जात है,
िस्त्रधारक द्वारा िस्त्र के िुरुपयोग ककये जाने
क सोंभावना से इोंकार नह ों ककया जा सकता है,
कनलम्बन आिेि वापस करने क सोंस्तुकत नह ों
क जात है' इस कवरोधाभाि आख्या से सन्तुष्ट
न होकर पुनः पुकलस अध क्षक कचत्रकूट से स्पष्ट
आख्या उपलब्ध कराये जाने के कनिेि
अध नथि न्यायालय द्वारा किये गये। इस पर
पुकलस अध क्षक, कचत्रकूट द्वारा पुनः आख्या
किनाोंक 05.01.2017 उपलब्ध कराय गय
कजसके साि सोंलग्न उप कनर क्षक, िाना-
राजापुर क आख्या किनाोंक 14.12.2016 में
उन्धिन्धित है कक मु०अ०सों०- 814/12 िाना-
2 All. Deepak Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
575
सलोन में पोंज कृत है। आवेिक ने अपने िस्त्र
का िुरुपयोग ककया है। आवेिक आपराकधक
प्रवृकत्त का है कजसक आम सोहरत ि क नह ों
है, के आधार पर अध नथि न्यायालय ने यह
पाया कक अप लािी के पास िस्त्र लाइसेंस बने
रहने से लोकिान्धन्त एवों लोकसुरक्षा को ितरा
है कजसके कारण अप लकताम का िस्त्र
लाइसेंस कनरस्त ककया गया है। अप लािी के
कवरुद्ध पोंज कृत अपराकधक मामला, आम
सोहरत अच्छ न होना एवों अप लािी के पास
िस्त्र लाइसेंस बने रहने से लोकिान्धन्त एवों
लोकसुरक्षा को ितरा होना िस्त्र लाइसेंस क
ितो का स्पष्ट उिोंघन है, के दृकष्टगत
अप लािी के िस्त्र लाइसेंस को बहाल ककया
जाना औकचत्यपूणम नह ों है। अतः अप ल बलह न
होने के कारण कनरस्त ककये जाने योग्य है।"

35.

उपरोक्त
कववरण
के
पररि लनोपरान्त यह पूणमतः स्पष्ट होता है कक
आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा द्वारा
उपरोक्त कनणमय पाररत करते समय अपने
पूवामकधकार (आयुक्त, कचत्रकूटधाम मण्डल,
बान्दा) के कनणमय किनाोंक 05.05.2016 एवों
उक्त कनणमय के स्पष्ट कनिेिोों का सम्यक
पर क्षण नह ों ककया गया तिा यह कक आयुक्त,
कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा द्वारा कजलाकधकार ,
कचत्रकूट
द्वारा
पाररत
आिेि
किनाोंक
17.01.2017 को मूल रूप से प्रकतथिाकपत कर
याच क अप ल को यह कहते हुए कक अप ल
बलह न है अतएव कनरस्त क जात है, कहकर
िाररज ककया गया।

36. यहााँ इस न्यायालय का यह कहना
उपयुक्त नह ों होगा कक आयुक्त, कचत्रकूटधाम
मण्डल, बान्दा द्वारा अपने अन्धन्तम आिेि
किनाोंक 28 नवम्बर, 2017 को पाररत करते
समय पत्रावल का सम्यक पर क्षण नह ों ककया
व व्यन्धक्तगत अनुभव व दृकष्टकोण को प्रकट
करने में वह असफल रहे।

37. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा इस
न्यायालय का ध्यान आयुद्ध अकधकनयम, 1959
क धारा-17 क उपधारा-3 क ओर आककिमत
ककया गया जो कनम्नवत है:-

"17. अनुज्ञप्तिय ों में फेरफार,
उनका
ननलम्बन
और
प्रनिसोंहरण-(3)
अनुज्ञापन प्राकधकार कलन्धित आिेि द्वारा
अनुज्ञन्धि को ऐस कालावकध के कलये, जैस वह
ि क समझे, कनलन्धम्बत कर सकेगा या
अनुज्ञन्धि को प्रकतसोंह्रत कर सकेगा-

(क) यकि अनुज्ञापन प्राकधकार का
समाधान हो जाय कक अनुज्ञन्धि का धारक,
ककस आयुध या गोलाबारूि को अकजमत
करने, अपने कब्जे में रिने या वहन करने
से इस अकधकनयम या ककस अन्य तत्समय -
प्रवृत्त कवकध द्वारा प्रकतकिद्ध है या कवकृत -
कचत्त का है या इस अकधकनयम के अध न
अनुज्ञन्धि के कलए ककस कारण से अयोग्य है;
अिवा

(ख) यकि अनुज्ञापन प्राकधकार
अनुज्ञन्धि को कनलोंकबत करना या प्रकतसोंह्रत
करना लोकिान्धन्त क सुरक्षा के कलये या
लोकक्षेम के कलये आवश्यक समझे; अिवा

(ग)
यकि
अनुज्ञन्धि
तान्धत्वक
जानकार िबाकर उसके कलये आवेिन
करने के समय अनुज्ञन्धि के धारक द्वारा या
उसक ओर से ककस अन्य व्यन्धक्त द्वारा ि
गई गलत जानकार के आधार पर अकभप्राि
क गई ि ; अिवा

(घ) यकि अनुज्ञन्धि क ितों में से
ककस का भ उिोंघन ककया गया है; अिवा

(ङ) यकि अनुज्ञन्धि का धारक
अनुज्ञन्धि का पररत्याग क अपेक्षा करने
वाल उपधारा (1) के अध न सूचना का
अनुपालन करने में असफल रहा है।"

38. उपरोक्त उपधारा (3) धारा 17 के
अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कक याच के
576 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
कवरुद्ध उपधारा 3(ि) के अन्तगमत ह कायमवाह
क जा सकत है।

39. यहााँ यह कहना सवमिा उपयुक्त होगा
कक प्रस्तुत वाि में याच के कवरुद्ध न तो
लोकिान्धन्त क सुरक्षा न ह लोकक्षेम हेतु
ककस भ अकधकार द्वारा कोई आख्या प्रस्तुत
क गई अतएव कजलाकधकार एवों आयुक्त के
आिेि ककन्ह भ पररन्धथिकतयोों में अनुकूल नह ों
हैं।

40. याच के कवद्वान अकधवक्ता श्र कुनाल
िाह द्वारा अपने किन के समिमन में
इलाहाबाि उच्च न्यायालय के कनणमय कुबेर
नसोंह व अन्य बनाम निप्तिजय नसोंह व अन्य
ए.आई.आर 1968 इला० 126 के प्रस्तर 29
एवों 30 पर कवचार करने क प्रािमना क गई।

41. प्रस्तर 29 में मानन य न्यायालय द्वारा
कालूराम बनाम मेहिाब बाई के वाि का
पर क्षण कर उसे पुनथिामकपत ककया।

42. प्रस्तर 30 में भ उक्त सम्बि में
कवचरण ककया गया तिा यह सुथिाकपत ककया
गया कक यकि कोई सम्यक न्यायालय स्पष्ट
कनिेि िेते हुए वाि को प्रकतप्रेकित करता है तब
उस न्धथिकत में अवर न्यायालय का क्षेत्राकधकार
कसफम उक्त कनिेिोों के अनुपालन तक ह
स कमत है न कक अन्यिा।

43. यहााँ उपरोक्त कनणमय कुबेर कसोंह के
प्रस्तर 29 एवों 30 को पुनथिामकपत ककया जाना
आवश्यक है:-

"29. Kaluram v. Mehtab Bai,
AIR 1959 Madh Pra 181 is a case laying
down that any matter expressly or
impliedly decided by the order of remand
cannot
be
reopened
after
remand.
Similarly, in Bai Bai v. Mahadu Marati,
AIR 1960 Bom 543, the giving of
anticipatory and provisional reasoning in
respect of matter of an issue not decided
by the trial court, given in support, of the
finding on the preliminary issue decided
by the trial court, was held not to be final.
This case thus makes a differentation
between a finding, decision or direction
given in the case and mere observations
made in support of the orde of remand.
The last case brought to my notice is of
Laxman Shivashankar v. Saraswati, AIR
1961 Bom 218. This merely lays down
which findings recorded in a suit have the
force
of
res
judicata.
No
detailed
comments need be made on the scope of
Section 11 of the CPC or the principle of
res judicata. It can simply be observed that
every observation made does not operate
as res judicata. It invariably depends on
the facts and cirumstances of the case
whether a finding recorded can or cannot
be reagitated at a subsequent stage or in
another suit.

30. The consistent view of all the
High; Courts therefore, is that any finding,
decision or direction given in the order of
remand is final and cannot be re-opened
in the same proceeding before the same
Court or before any other Court. This
principle is applicable to not only findings,
decisions or directions expressly recorded
in the case, but also to such findings,
decisions or directions which can, by
implication, be deemed to have been
recorded. Similarly, if any point is not
raised before the remand and the point is
such which would have made the remand
unnecessary,
such
point
cannot
be
permitted to be raised at a subsequent
stage, otherwise there would be no finality
to any proceeding. However, all the
observations made in a case cannot be
placed in the same category as a finding,
decision or direction. It very often happens
that the remand of the case may be
2 All. Deepak Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
577
necessary not on one ground but on many,
and for purposes of remand the party may
raise only one point, and not all. Any
comments made on the point raised
cannot, therefore, be interpreted to mean
that the other points were given up for
ever, or cannot be raised during the rehearing after remand."

44. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा
अपने किन के समिमन में मानन य उच्चतम
न्यायालय के कनणमय के. टी. सुरेश कुमार
बनाम पी. कुन्हप्पा नायर एवों अन्य (1999)2
एस.सी.सी. 711 के प्रस्तर 4 क ओर इस
न्यायालय का ध्यान आककिमत ककया गया।

45. प्रस्तर 4 कनम्नवत है:-

"4. Even that apart, when the
appellate authority has remanded the
matter by order dated 28.03.1979, a
definite finding was made that the first
order of the Land Tribunal dismissing the
second application cannot be sustained
because
the
dismissal
of
the
first
application was only on the ground that it
was not maintainable. The said order of
remand dated 28.03.1979 has become
final since the same was not challenged
before any superior court. Hence, the
finding in the remand order is binding on
the parties. This is another ground for our
conclusion that the second application is
not barred by the principle of res
judicata."

46. याच के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा
अपने किन के समिमन में एक अन्य कनणमय
राम चरन बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य क
ओर मेरा ध्यान आककिमत ककया एवों उक्त वाि
के प्रस्तर 13 को प्रस्तुत ककया गया जो कनम्नवत
है:-

"13. In Ram Murti Madhukar v.
District Magistrate, Sitapur, 1998 (16)
LCD 905, in paragraphs 8 and 9 of the
said report this Court has held as follows:-

"8. It is also well-settled in law
that mere pendency of criminal case or
apprehension of abuse of Arms Act, are
not sufficient ground for passing of the
order of suspension or revocation of
licence under Section 17 of the Act. A
reference in this regard may be made to
the decision of this Court in Ganesh
Chandra Bhatt v. D.M. Almora, AIR 1993
All 291.

9. It is also well-settled in law
that before passing of the order of
suspension or revocation, under Clause
(b) of sub-section (3) of Section 13 of the
Act, the licensing authority must apply its
mind to the question as to whether there
was eminent danger to public peace and
safety involved in the case. License cannot
be suspended or revoked on the ground of
Jan Hit.""

47. अन्त में याच के कवद्वान अकधवक्ता
द्वारा इस न्यायालय के द्वारा कनकणमत वाि ररट
सी नों०- 62813 वर्ष 2017 जय प्रकाश उफष
राजू बनाम उ०प्र० सरकार व िीन अन्य
निनाोंनकि 12.03.2019 क ओर मेरा ध्यान
आककिमत ककया गया।

48. उक्त वाि जय प्रकाि उफम राजू में
इस न्यायालय द्वारा यह कनकणमत करते हुए
याकचका स्व कृत क गई कक जो कनणमय
लाइसेंकसोंग अिाररट द्वारा किया गया है वह
सवमिा पुकलस आख्या से कभन्न है एवों यह कक
यकि याच को िस्त्र लाइसेंस किया जाता है तब
उस पररन्धथिकत में लोकिान्धन्त एवों लोकसुरक्षा
के सम्बि में कोई भ कववरण नह ों किया गया
है।
578 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

49. कवपक्ष के कवद्वान अकधवक्ता द्वारा
कजलाकधकार ,
कचत्रकूट
एवों
आयुक्त,
कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा द्वारा पाररत आिेि
किनाोंक 17.01.2017 एवों 28.11.2017 का
समिमन ककया गया एवों यह कहा गया कक उक्त
आिेि पूणमतः कवकधक है एवों आयुक्त द्वारा
पाररत पहले के आिेि किनाोंक 05 मई, 2016
के अनुपालन में ह पाररत ककये गए हैं।

50. यहााँ यह कहना समाच न होगा कक
उपरोक्त जय प्रकाि उफम राजू भ उस चार
पकहया वाहन टवेरा में याच के साि उपन्धथित
िा एवों अपने िस्त्र को गाड़ क न्धिड़क के
बाहर ककये हुए िा एवों यह कक उक्त जय
प्रकाि भ उपरोक्त मु० सों 814/12 में सहअकभयुक्त िा कजसक याकचका इस न्यायालय
द्वारा उसके पक्ष में किनाोंक 12.03.2019 को
कनकणमत क गय है।

51. सम्यक कवचारोपरान्त एवों प्रस्तुत
कनणमयोों के अवलोकन के पश्चात मैं प्रस्तुत
याकचका में बल पाता हूाँ।

52. प्रस्तुत याकचका स्वीकार क जात है
तिा कजलाकधकार , कचत्रकूट द्वारा पाररत आिेि
किनाोंक
17.01.2017
एवों
आयुक्त,
कचत्रकूटधाम मण्डल, बान्दा द्वारा पाररत आिेि
किनाोंक 28.11.2017 को कनरस्त ककया जाता
है एवों यह आिेकित ककया जाता है कक यकि
याच के कवरुद्ध कोई अन्य अपराकधक मुकिमा
कायम न हो तो याच को अकवलम्ब समस्त
औपचाररकताएों पूणम करने के पश्चात िो माह के
अन्दर िस्त्र लाइसेंस प्रिान ककया जाए।
----------
(2020)02ILR A578

REVISIONAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 07.01.2020

BEFORE
THE HON'BLE ALOK MATHUR, J.

Sales/Trade Tax Revision No. 118 of 2010

M/s Delhi Textiles ...Revisionist
Versus
Commissioner, Commissioner Tax, U.P.,
Lucknow ...Opposite Party

Counsel for the Revisionist:
Sri N.C. Gupta

Counsel for the Opposite Party:
C.S.C.

A. Sales/Trade Tax - Penalty - Section
15A(1)(o) - Trade Tax Act, 1948 - driver
inadvertently forgot to carry the relevant
documents during transit - the machine
was not in working condition - it was
returned back - no sale took place - the
documents were subsequently produced
before the assessing authority - no
intention to evade tax made out.

Revision Allowed. (E-10)

List of cases cited: -

1. Commissioner of Sales Tax V. S/S Haring
India Limited, Mohan Nagar, Ghaziabad 1988
UPTC 1343

2.
M/s
Polyplex
Corporation
Limited
V.
Commissioner of Trade Tax 2003 NTN (Vol. 23)
1061
(Delivered by Hon'ble Alok Mathur, J).)

1. Heard Sri N.C. Gupta, learned
counsel for the revisionist as well as Sri
Bipin Kumar Pandey, learned Standing
Counsel for the respondent.

2. By means of this revision the
revisionist has challenged the order dated
02.01.2010, passed by the Commercial
Tax Tribunal, whereby the second appeals
preferred by the revisionist as well as the
revenue have been rejected and the