# Parmanand v. State of U.P. & Anr

- **Citation:** (2023) 2 ILRA 204
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2023-01-27
- **Case number:** Civil Misc. Review Application No. 1 of 2021
- **Bench:** Umesh Chandra Sharma
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/parmanand-v-state-of-u-p-anr-49640
- **Pages:** 7

## Headnote

Constitution of India, 1950 - Article 226 -
Writ Petition - Review Application -
petitioner's licence of a fair price shop was
cancelled on the ground that it was found
to be closed on most of the days -
petitioner contended that he was unwell
and on account of his medical treatment
the shop had remained closed for a period
of 4 or 5 months - Writ Court held that if
the petitioner was unwell he should have
informed the authorities but he did not do
so when he was under obligation under
the agreement to inform to the authorities
about the closure so that the authorities
could made alternative arrangement -
Writ court held that the authorities were
justified in cancelling the licence of the
petitioner - Writ petition decided on merit
on
05.09.2023
-
Petitioner
did
not
challenged the writ court order - Instead
after
about
7
years
filed
review
application
-
Impugned
orders
were
passed after granting full opportunity of
hearing to the petitioner - petitioner,
although only a licensee, but he intends to
be licensee for indefinite period as a legal
right - No merit in review application
(Para 20, 21, 22)

Dismissed. (E-5)

List of Cases cited:

## Text

204 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

"10(4)
During
the
period
commencing on the date of publication of
the notification under sub-section (1) and
ending with the date specified in the
declaration made under sub-section (3)-

(i) no person shall transfer by
way of sale, mortgage, gift, lease or
otherwise
any
excess
vacant
land
(including any part thereof) specified in the
notification
aforesaid
and
any
such
transfer made in contravention of this
provision shall be deemed to be null and
void; and

(ii) no person shall alter or cause
to be altered the use of such excess vacant
land."

22. The question of issuing notice
under Section 10(5) to the petitioner after
16 years from the date of notice under
Section 10(1) of the Act does not arise. The
State had taken possession from the land
owner way back in 1981. The subsequent
transfer of the land in 1994, followed by
mutation of the name of the petitioner,
would have no bearing on the right of the
petitioner. The transfer of the surplus land
by the erstwhile owner, in the eye of law
being nullity i.e. void ab-initio would not
confer any right or title upon the petitioner.
The possession of the petitioner after the
proceedings concluding under the Act,
upon the State taking possession, would
merely be a case of encroachment of State
land. The Repeal Act would not come to
the assistance of the petitioner, rather, the
case of the petitioner would not fall within
the ambit and scope of the Repeal Act
being subsequent purchaser of the surplus
land after notification under Section 10(1) /
10(3) of the Act.

23. Having regard to the facts and
circumstances of the case, petitioner lacks
locus, and any case, the proceedings came
to be set up belatedly by the petitioner in
2006 by approaching this Court and filing a
petition, being Writ Petition No. 14698 of
2006, which came to be disposed of
directing the Collector to take a decision.
Pursuant thereof, the impugned order came
to be passed on 27.04.2011, whereby, the
second respondent after recording the facts
arrived at a conclusion that the transfer of
the land by the erstwhile owner, declared
surplus, vesting in the State, is a void
document and does not confer any right and
title upon the petitioner. The erstwhile
tenure holder (Khelai), had no title or
ownership to transfer the
land, the
petitioner on the strength of alleged
possession on State land cannot agitate his
dispossession in view of Repeal Act. The
surplus land vested with the State upon
notification under Section 10(3) followed
by dispossession of the erstwhile owner of
the land (Khelai) under Section 10(5) way
back in 1981. The owner never protested or
agitated his dispossession before any
authority or Court. In the circumstances,
the subsequent buyer (Petitioner) cannot
raise challenge to the procedure of
dispossession at belated stage on the
strength of a sale deed being void ab-initio.

24. The writ petition being devoid of
merit, is accordingly, dismissed.

25. No order as to costs.
----------
(2023) 2 ILRA 204
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 27.01.2023

BEFORE

THE HON'BLE UMESH CHANDRA SHARMA, J.

Civil Misc. Review Application No. 1 of 2021
In
2 All. Parmanand Vs. State of U.P. & Anr.
205
Writ C No. 58005 of 2009

Parmanand ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Anr. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Arun Srivastava, Sri Gauri Shanker
Mishra

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

Constitution of India, 1950 - Article 226 -
Writ Petition - Review Application -
petitioner's licence of a fair price shop was
cancelled on the ground that it was found
to be closed on most of the days -
petitioner contended that he was unwell
and on account of his medical treatment
the shop had remained closed for a period
of 4 or 5 months - Writ Court held that if
the petitioner was unwell he should have
informed the authorities but he did not do
so when he was under obligation under
the agreement to inform to the authorities
about the closure so that the authorities
could made alternative arrangement -
Writ court held that the authorities were
justified in cancelling the licence of the
petitioner - Writ petition decided on merit
on
05.09.2023
-
Petitioner
did
not
challenged the writ court order - Instead
after
about
7
years
filed
review
application
-
Impugned
orders
were
passed after granting full opportunity of
hearing to the petitioner - petitioner,
although only a licensee, but he intends to
be licensee for indefinite period as a legal
right - No merit in review application
(Para 20, 21, 22)

Dismissed. (E-5)

List of Cases cited:

1. Meena Devi Vs State of U.P. Writ C No. 58035
of 2017

2. Puran Singh Vs State of U.P. 2010(3) ADJ
659
(Delivered by Hon'ble Umesh Chandra
Sharma, J.)

1. आवेिक के दवद्वान अदधविा श्री गौरी
शांकर दमश्रा एवां दवपक्षी/राज्य के दवद्वान अदधविा श्री
सिीश मोहन दिवारी को सुना एवां पत्रावली का
सम्यक रूप से पररशीलन दकया।

2. याची परमानन्द ने कदमश्नर झाांसी के आिेश
दिनाांदकि 31.07.2009 िथा उप दजलादधकारी
महरौनी,
लदलिपुर
के
आिेश
दिनाांदकि
05.03.2008 को खस्ण्डि करने के दलए यादचका
प्रस्तुि दकया दक वह दनयदमि रूप से आवश्यक
वस्तुओां का दविरण करिा था। वह दिनाँक
15.10.2007 से 25.02.2008 िक बीमार रहा एवां
दचदकत्सा में रहा िथा उि कारणोांवश वह वस्तुओां
को न िो ले सका न ही बाँट सका। उसका दचदकत्सीय
प्रमाण- पत्र सांलग्नक-1 के रूप में यादचका के साथ
सांलग्न है िथादप उसकी अनुज्ञस्प्त दनलस्म्बि कर िी
गई। उसे एक सप्ताह के अन्तगषि उिर िेना था परन्तु
बीमारी के कारण वह आरोपोां का उिर नहीां िे सका।
गाँव की पाटीबन्दी के का रण ग्राम प्रधान एवां ग्राम
पांचायि के सिस्ोां ने फजी एवां झूठे आधारोां पर
दशकायि दकया दजसकी जाँच दविरण दनरीक्षक
महरौनी द्वारा दकया गया। ग्राम प्रधान के िबाव में
एक पक्षीय रूप से उसके दवरुद्ध प्रश्नगि आिेश
पाररि दकया गया। उिरिािा सांख्या-2 ने िथ्ोां एवां
पररस्स्थदियोां पर दवचार दकये दबना िथा सुनवाई का
उदचि अवसर प्रिान दकये बगैर उदचि िर के गले
की िुकान की अनुज्ञस्प्त को अपने आिेश दिनाांदकि
05.03.2008 सांलग्रक-2 के द्वारा खाररज कर दिया
दजससे क्षुब्ध होकर याची ने अपील सांख्या 27/2007
एक पक्षीय आिेश है िथा याची को : सुनवाई का
उदचि अवसर प्रिान नहीां दकया गया है। अनुज्ञस्प्त
दनरस्त करने के पूवष उस पर सूचना की िामीला नहीां
हुई थी। उि िोनोां आिेश अिादकषक एवां दवस्तृि
आिेश से पाररि नहीां दकये गये हैं िथा प्रादधकाररयोां
द्वारा पाररि आिेश दवकृि एवां अनुमानोां पर आधाररि
है, प्रश्नगि आिेश दनरस्त दकये जाएां।

3. याची ने यादचका में सन्ददभषि सभी आिेशोां
की छायाप्रदियाँ सांलग्न दकया है। आिेश दिनाांदकि
05.03.2008 में स्पष्ट रूप से वदणषि है दक दिनाँक
206 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
25.10.2007 के आिेश द्वारा याची के िुकान की
अनुज्ञस्प्त दनलस्म्बि कर िी गई थी िथा उससे एक
सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण माँगा गया था। उि के
अदिररि उसके बारे में राशन दविरण की दशकायिें
प्राप्त हुई थी दजनकी जाँच कराई गई। जाँच के िौरान
गम्भीर अदनयदमििाएां पाई गई। अिः उसे दिनाांदकि
25.10.2007 को कारण बिाओ नोदटस जारी कर
स्पष्टीकरण माँगा गया िथा िीन माहोां के दविरण
अदभलेख साक्ष्य सदहि एक सप्ताह में प्रस्तुि करने के
दलए दनिेदशि दकया गया परन्तु उसके द्वारा न िो
कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुि दकया गया न ही कोई बाांदछि
अदभलेख प्रस्तुि दकये गए। अिः याची के िुकान का
अनुबन्ध पत्र ित्काल प्रभाव से दनरस्त दकया गया।

4. उि आिेश के दवरुद्ध याची ने अपील
सांख्या 2008-09 प्रस्तुि धारा 11 उिर प्रिेश कांटरोल
आिेश 1990 के अधीन प्रस्तुि दकया गया दजस पर
सुनवाई के उपरान्त उि अपील को दिनाांक
31.07.2009 को आयुि झाांसी मण्डल, झाांसी द्वारा
खस्ण्डि कर दिया गया िथा यह आधार दिया गया दक
अपीलाथी याची द्वारा दनधाषररि रोस्टर के अनुसार
धनरादश जमा नहीां की गई दजसके प्रश्नानुसार
काडषधारकोां को वस्तु दविरण नहीां हो सका न ही
उसके द्वारा बीमार रहने सम्बन्धी जानकारी ही अवर
न्यायालय को िी गई न ही अवर न्यायालय से कोई
अवकाश
स्ीकृि
कराया
गया
दजसके
पररणामस्रूप आवश्यक वस्तुओां का दविरण नहीां
हो सका। अिः अपीलाथी याची द्वारा अनुबन्ध शिों
का उल्लेख दकया गया है।

5. अपीलीय न्यायालय ने इस िथ् का भी
सांज्ञान दलया दक पूदिष दनरीक्षक द्वारा जाँच करिे समय
काडषधारकोां ग्रामवादसयोां मलखान, स्खलावन दसांह,
लालिा प्रसाि, इांिल दसांह, जगना, गरईबहू श्रीमिी
रामकली आदि ने सांयुि रूप से आवेिन पत्र प्रस्तुि
दकया दक उन्ें दमट्टी का िेल नहीां दमला. है िथा याची
राशन बाँटने की कोई सूचना नहीां िेिा है। उपरोि
के अदिररि कीरि, राजन दसांह, करन दसांह,
रदिराम, ग्यासी, मझली बहू, अट्टू एवां दबजई ने यह
दलस्खि बयान दिया है दक गेहूँ चावल चीनी एवां दमट्टी
का िेल नहीां दमलिा है िथा कम मात्रा में दिया जािा
है, वस्तु दविरण में अदनयदमििाएां की गई हैं जो
काडषधारकोां के बयानोां से स्पष्ट है। खाद्य दविरण का
अनुबन्ध पत्र सम्बस्न्धि व्यस्ि अपीलकिाष को
इसदलए दिया जािा है दक ग्राम के गरीबी रेखा
(बी०पी०एल०)
एवां
गरीबी
रेखा
से
ऊपर
(ए०पी०एल०), अांत्योिय काडषधारकोां को राशन
दविररि करे। अपीलकिाष कई महीनोां से बीमार रहने
के कारण दविरण कायष नहीां दकया न ही आवश्यक
वस्तुओां का उठान दकया। इससे स्पष्ट है दक
अपीलकिाष िुष्ट एवां लापरवाह है। खाद्यान्न दविरण की
व्यवस्था इसदलए की जािी है दक ग्रामवादसयोां के दलए
दनयदमि रूप से खाद्यान्न प्राप्त हो सके परन्तु
अपीलकिाष द्वारा खाद्यान्न का उठान नहीां दकये जाने
के कारण काडषधारकोां को परेशानी हुई। इसके
अदिररि अपीलकिाष द्वारा दविरण में गम्भीर
अदनयदमििाएां की गई हैं। अिएव अपील बलहीन है
एवां दनरस्त दकया जािा है।

6. यादचका की सुनवाई के िौरान इस
न्यायालय की एकल पीठ कक्ष सांख्या-2 ने उभयपक्षोां
को सुनकर दिनाँक 05.09.2013 को यह दनष्कर्ष
दिया दक याची की िुकान काफी समय से बन्द थी,
यह िथ् दववादिि नहीां है। यह अत्यन्त दचन्ताजनक है
दक यदि यादचकाकिाष अस्स्थ था िो उसे
अदधकाररयोां को सूदचि करना चादहए था परन्तु उसने
ऐसा नहीां दकया। जबदक अनुबन्ध पत्र के अनुसार
िुकान बन्द करने के सम्बन्ध में भी अदधकाररयोां को
सूदचि करने के दलए वह बाध्य था िथादप उसने ऐसा
नहीां दकया िादक अदधकारी वैकस्िक व्यवस्था करें,
चूँदक ऐसा नहीां दकया गया था, अिः अदधकाररयोां का
यादचकाकिाष का लाइसेंस रद्द करना उदचि था।
आक्षेदपि आिेश में दकसी प्रकार के हस्तक्षेप की
आवश्यकिा नहीां है। यादचका दवफल होिी है एवां
खाररज की जािी है।

7. उि आिेश के दवरुद्ध खण्डपीठ एवां अन्य
उच्चिर न्यायालय में कोई यादचका अथवा कोई
अपील प्रस्तुि नहीां की गयी। याची द्वारा पुनदवषलोकन
यादचका सांख्या 01/2021 अदिदवलम्ब से प्रस्तुि की
गई। दवलम्ब क्षमा प्राथषना पत्र 03/2021 अन्तगषि
धारा 5 पररसीमा अदधदनयम में यह कथन दकया गया
दक उसे दिनाँक 06.01.2021 के पूवष उि आिेश
की जानकारी नहीां थी, अिः दवलम्ब को क्षमा कर
पुनदवषलोकन प्राथषना पत्र स्ीकार दकया जाए। इस
न्यायालय के मिानुसार दिनाँक 05.09.2013 को
2 All. Parmanand Vs. State of U.P. & Anr.
207
पाररि आिेश से ही यह स्पष्ट है दक उि दिदथ को
याची के दवद्वान अदधविा एवां शासकीय अदधविा
को सुनकर आिेश पाररि दकया गया था, ऐसी िशा
में याची यह आधार नहीां ले सकिा दक उसे प्रश्नगि
आिेश दिनाँदकि 05.09.2013 की सूचना दिनाँक
06.01.2021 के पूवष नहीां थी इस प्रकार यह दनष्कर्ष
दनकलिा है दक वास्तव में बाि में सोच-समझकर
दवदधक राय एवां मशदवरा से याची ने यह पुनदवषलोकन
प्राथषना पत्र प्रस्तुि दकया है।

8. याची ने पुनदवषलोकन प्राथषना पत्र
01/2021 में यादचका के िथ्ोां को ही िुहराया है
िथा यह कथन दकया है दक बीमारी के कारण िथा
अपररहायष कारणोांवश िुकान के बन्द होने की
सूचना प्रादधकाररयोां को नहीां िे सका। प्रश्नगि
आिेश दिनाांदकि 05.09.2013 उप दजलादधकारी
महरौनी एकपक्षीय िथा प्राकृदिक न्याय के दसद्धाांिोां
के दवरुद्ध है। अपीलीय न्यायालय ने अपने समक्ष
दवद्यमान समस्त सामग्री एवां अदभलेखोां का िथा
अपील के आधारोां को दवचार में नहीां दलया िथा
आम िौर पर अनुमानोां के आधार पर आिेश पाररि
दकया है। ग्राम प्रधान एवां सिस्ोां ने पृथक प्रस्ताव
एवां प्रमाण पत्र याची के पक्ष में उसके ईमानिार एवां
किषव्यदनष्ठ िथा सिकष एवां सावधान होने िथा
वैधादनक किषव्य को दनवाषह करने वाला जारी दकया
है। इस न्यायालय के समक्ष दनस्तारण के समय इन
िथ्ोां पर उदचि िरीके से बल नहीां दिया गया था
िथा गुण-िोर् पर आिेश पाररि करने के बजाय
सरसरी िौर पर यादचका को खाररज कर दिया
गया। बाि में एक िूसरे अदधविा श्री गौरीशांकर
दमश्रा ने 29.08.2013 को प्रदिउिर शपथपत्र एवां
वकालिनामा प्रस्तुि दकया था। यादचका को मात्र
इस आधार पर खाररज कर दिया गया दक िुकान 45 महीने के दलए दबना दकसी कारण बन्द रही है
िथा याची ने प्रादधकाररयोां को अपने बीमारी की
सूचना नहीां दिया िादक वैकस्िक व्यवस्था की जा
सके। अिः आिेश दिनाांदकि 05.09.2013 को
दनलस्म्बि दकया जाए िथा यादचका को स्ीकार कर
दिनाँक 05 माचष, 2008 एवां 31 जनवरी, 2009 के
आिेश को खस्ण्डि दकया।
[23/03, 11:00 am] Atul RO HC: जाए।

9. सुना एवां पत्रावली का अवलोकन दकया।

10. याची की िरफ से दिनाँक 29.07.2004
के प्रमुख सूचना खाद्य िथा रसि अनुभाग-6 लखनऊ
के शासनािेश पर बल दिया गया िथा सहायक मुख्य
शासकीय अदधविा द्वारा ररट याकचका-सी सोंख्या
15420/2020, नजाकत अली बनाम उत्तर प्रदेि
राज्य एवों 4 अन्य कजसके साथ 10 अन्य दजसके
साथ इसी प्रकार की अन्य यादचकाओां को दनस्ताररि
दकया गया था के दनणषय दिनाांदकि 22.10.2021 पर
बल दिया गया दजसमें प्रारम्भ से अब िक की उदचि
गना राशन की िुकानोां के सम्बन्ध में दवदधक व्यवस्था
की दववेचना की गई है। उि यादचका में इस
न्यायालय की एकल पीठ द्वारा यह अवधाररि दकया
गया है दक भारिीय सांदवधान के अनुच्छेि 47 िथा
अनुच्छेि 21 को ध्यान में रखिे हुए केन्द्र सरकार ने
राष्टरीय खाद्य सुरक्षा अदधदनयम, 2013 पाररि दकया
िादक गरीबी रेखा के नीचे िथा गरीबी रेखा के ऊपर
के व्यस्ियोां िथा अन्त्योिय अन्न योजना के अन्तगषि
व्यस्ियोां को धारा 2(23) अदधदनयम 2013 के
अन्तगषि आवश्यक वस्तुओां को राशन काडष धारकोां
को उदचि गल्ले की िुकान के द्वारा आवश्यक
वस्तुओां को प्रिान दकया जा सके। इसी के अन्तगषि
उिर प्रिेश राज्य खाद्य सुरक्षा दनयम 2015 बनाया
गया। आधार अदधदनयम 2016 की उच्चिम
न्यायालय ने के०एस० पुट्टास्ामी (सेवादनवृि) एवां
एक अन्य (आधार) बनाम भारि सांघ एवां एक अन्य
(2019) 1 एस०सी०सी० 1 में वैधिा को सही ठहराया
है। पूवष में आवश्यक वस्तु अदधदनयम 1955 के
दक्रयान्वयन हेिु समय- समय पर राज्य सरकारोां द्वारा
दवदभन्न जी०ओ० जारी दकये गए। उि अदधदनयम की
धारा 3 में राज्य सरकारोां को आवश्यक वस्तुओां के
दनयांत्रण एवां दवदनयमन के दलए आिेश दनगषि करने
की शस्ि प्रिान की गई है। ििुपरान्त उिर प्रिेश
अदधसूदचि वस्तु दविरण आिेश 1990 जारी दकया
गया िथा पूवष के 1977 िथा 1989 के आिेशोां को
दनरस्त दकया गया। 2004 के आिेश में प्रथम बार
गरीबी रेखा के नीचे (बी०पी०एल०) िथा गरीबी रेखा
के ऊपर (ए०पी०एल०) के सम्बन्ध में दवभाजन दकया
गया िथा उसके धारा उपधारा 2 (सी) के अन्तगषि
अदभकिाष (एजेन्ट) को पररभादर्ि दकया गया। उपधारा (1) में उदचि िर की िुकान (फेयर प्राइज शॉप)
को पररभादर्ि दकया गया िथा उप-धारा 2(4) के
अन्तगषि यह वदजषि दकया गया दक उदचि िर की
िुकान चलाने वाला व्यस्ि राज्य का अदभकिाष होगा
208 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
िथा वह एक अनुबन्ध पत्र दनष्पादिि करेगा ।
उपधारा 21 उसके दनगरानी िथा उपधारा 27 दकसी
उल्लांघन की िशा में िण्ड का प्रावधान करिा है िथा
उप-धारा 28 में अपील की व्यवस्था की गई है।

11. पूरन कसोंह एवों उत्तर प्रदेि राज्य एवों
अन्य, 2010 (3) ए०डी०जे० 659 में अवधाररि
दकया गया दक िुकान के दनलम्बन एवां अनुबन्ध पत्र
के दनरस्तीकरण के आिेश स्पीदकांग आिेश से पाररि
दकया जाना चादहए, ििुपरान्त राज्य सरकार ने
दिनाांक 16.10.2014 को जी०ओ० जारी दकया,
दजसमें ग्राम स्तर पर सिकषिा सदमदि एवां पयषवेक्षक
अदधकारी
दनयुि
दकये
गए।
2013-16
के
अदधदनयमोां के उपरान्त राज्य सरकार ने 2015 के
दनयम पहले ही बनाकर उिर प्रिेश आवश्यक वस्तु
(दवक्रय एवां दविरण दनयांत्रण का दवदनयमन) आिेश
2016 जारी दकया िथा 20.12.2004 के जी०ओ०
को अदधक्रदमि कर दिया।

12. खण्ड 8 के उपखण्ड (7) में उदचि मूल्य
की िुकान के मादलक द्वारा दविरण में अदनयदमििा
के जाँच का प्रावधान है िथा यदि लाइसेंस दनलस्म्बि
दकया जािा है िो जाांच के उपरान्त सक्षम प्रादधकारी
द्वारा कारण बिाओ नोदटस जारी दकया जाना चादहए
िथा डीलर द्वारा उिर / स्पष्टीकरण दिये जाने के बाि
ही उसकी जाांच सम्बस्न्धि अदधकारी द्वारा दकये जाने
एवां आिेश जारी दकये जाने का प्रावधान दनगषि दकया
गया। उपधारा 9 में खाद्य "आयुि द्वारा दनगरानी का
प्रावधान दकया गया िथा दनयांत्रण आिेश 2016 के
खण्ड 13 में अदधकाररयोां द्वारा कृि कायषवाही के
दवरुद्ध अपील करने का प्रावधान बनाया गया।

13. राज्य सरकार ने दिनाँक 05.08.2019
को एक और शासनािेश जारी दकया गया दजसमें
दनलम्बन/दनरस्तीकरण की पूरी प्रदक्रया दनधाषररि की
गई िथा पूवष के शासनािेश को दनरस्त कर दिया
गया।
उि
सरकारी
आिेश
दशकायिकिाष/काडषधारकोां के बयान िजष करने िथा
लाइसेंस धारक को दजरह का अवसर प्रिान करने,
सक्षम प्रादधकारी के समक्ष उपस्स्थि होने का प्रावधान
करिा है। उि दनणषय में लॉ लेक्सीकन के िृिीय
सांस्करण का उल्लेख करिे हुए न्यायालय ने
अवधाररि दकया दक लाइसेंस का िात्पयष ऐसा करने
का अदधकार है जो अन्यथा, दनस्िय, गलि या अवैध
होगा जब िक दक एक गदठि प्रादधकरण से
औपचाररक अनुमदि प्राप्त न की गयी हो।
लाइसेंसधारी का अथष है वह व्यस्ि जो कब्जे में है
िथा दजसके साथ एक समझौिा दवद्यामान है। इस
प्रकार, एक डीलर / अदभकिाष का पूरा िावा उसके
द्वारा राज्य के साथ दकये गये समझौिे पर दनभषर
करिा है। यह भी अवधाररि दकया गया दक एक बार
नोदटस जारी होने के उपरान्त आदड अल्टरम प्राटेम
के दसद्धाांि का अनुपालन दकया जािा है िथा डीलर /
अदभकिाष को अपना उिर प्रस्तुि करने का अवसर
प्रिान दकया जािा है िथा अदधकाररयोां द्वारा उस पर
दवचार दकया जािा है। यह िावा दक प्रादधकाररयोां
द्वारा डीलर के पक्ष में प्रस्तुि दकये गए साक्षीकरण,
अदभलेखोां की प्रदि, दशकायि और वाि के शपथ पत्रोां
पर दवचार करने का अवसर प्रिान करिे हुए एक पूणष
जाँच की जा सकिी है, स्ीकार नहीां दकया जा सकिा
है क्ोांदक यह दवभागीय जाँच नहीां है न ही भारि के
सांदवधान के अनुच्छेि 311 के अन्तगषि दनयदमि जाँच
है वरन् सांदक्षप्त प्रकृदि जाँच है जहाँ लाइसेंस की शिों
के उल्लांघन के मामले में कायषवाही प्रारम्भ की जािी
है िथा अन्तररम आिेश 2016 के अन्तगषि अवसर
प्रिान दकया जािा है।

14. इसी दनणषय में मीना देवी बनाम उत्तर
प्रदेि राज्य, ररट सी० सोंख्या 58035 वर्ध 2017 के
दनणषय दिनाांदकि 30.07.2018 का उल्लेख दकया
गया दजसके पैरा 51 में दनम्न अवधारणा दकया गया।

"इस न्यायालय का सुदवचाररि मि है दक
उदचि मूल्य की िुकान का अनुज्ञस्प्तधारी मात्र
सावषजदनक दविरण प्रणाली के अन्तगषि दनदिि
वस्तुओां के दविरण के दलए एक अदभकिाष है। वह
एक अदभकिाष होने के कारण कायषकिाष है अथाषि
सरकार एक दनिि िर के साथ आवश्यक वस्तुओां के
आबांटन की रादश पर कमीशन और उनके वजन के
बराबर दविरण प्रणाली की पररकिना सरकार द्वारा
गरीबोां एवां जरूरिमांिो की मिि के दलए की गई है।
यह ईमानिार कर िािा का पैसा है जो ऐसी
आवश्यक वस्तुओां की कीमि को सस्िडी िेने के
दलए उपयोग में लाया जािा है िादक ये वस्तुएां उनके
पहुँच में आ सकें िथा वह अपना पेट भरने में सक्षम
हो सकें एवां उनका पररवार सिानजनक ढांग से
2 All. Parmanand Vs. State of U.P. & Anr.
209
भरण-पोर्ण कर सकें और यह व्यवस्था उन्ें
दभक्षावृदि की ओर नहीां ले जािा है। दविरण में
अदनयदमििा होने पर सरकार इस अनुज्ञस्प्त को
वापस लेने की अदधकारी है यद्यदप ऐसी अनुज्ञस्प्त को
वापस लेने की प्रथा होनी चादहए िथा दशकायि प्राप्त
होने की स्स्थदि में सुनवाई का कुछ अवसर दिया
जाना आवश्यक है यद्यदप भारि के सांदवधान के
अनुच्छेि 311 के समान ऐसे अनुज्ञस्प्तधारी के दलए न
िो कोई मौदलक अदधकार हैं न ही कोई सांवैधादनक
अदधकार दवद्यमान हैं।

15. खण्ड 8 के उपखण्ड 7 में आदड अल्टरम
प्राटेम के दसद्धाांि का पालन दकया गया है। एक
डीलर के अदधकार के रूप में इसे स्ीकार नहीां
दकया जा सकिा क्ोांदक डीलर लाइसेंस के दनयमोां
एवां शिों से बांधा होिा है िथा दकसी शिष के उल्लांघन
के पररणामस्रूप ऐसे अनुज्ञस्प्त दनलम्बन के दनरसन
की कायषवाही की जा सकिी है।

16. सरकार के दिनाँक 05.08.2019 के
आिेश का खण्ड 1 ( 2 ) (ख) मात्र काडषधारक द्वारा
दशकायि के सम्बन्ध में प्रारस्म्भक जाँच का दवधान
करिा है। जाँच के िौरान, डीलर द्वारा दकये गए
दविरण के पोटषल को िेखा एवां सत्यादपि दकया जा
सकिा है िथा वैकस्िक रूप से काडषधारकोां के
काडष से इसका सत्यापन दकया जा सकिा है। यह
सरकारी आिेश दनयांत्रण आिेश 2016 के वैधादनक
प्रावधानोां एवां खण्ड 8 के उपखण्ड 7 को कम नहीां
करिा है वरन् मात्र जाँच के िौरान सावधानी बरिने
का प्रावधान करिा है। लाइसेंस अदधकार नहीां है
परन्तु व्यस्ि और घर को भोजन उपलब्ध कराने के
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के दलए एक डीलर को
राज्य द्वारा रोदपि दकया गया है िथा इस प्रकार सौांपे
गए किषव्य में डीलर का अदधकार शादमल नहीां है
क्ोांदक वह किषव्य से बँधा होिा है। अनुज्ञस्प्त के शिों
का कोई भी उल्लांघन राज्य के िण्डात्मक कायषवाही
को आमांदत्रि करेगा। इस किषव्य का लाइसेंसी द्वारा
सख्ती से पालन करना होिा है िथा वह दनष्पादिि
समझौिे से परे नहीां जा सकिा। यह समझौिा उस
पर दवदभन्न प्रदिबन्ध आरोदपि करिा है। एक बार
कायषवाही हो जाने के बाि दकसी भी उल्लांघन पर
डीलर पलट नहीां सकिा है।

17. न्यायालय समाज के गरीब ियनीय वगष की
िुिषशा की ओर आँख नहीां मूांि सकिा है और जाँच
ररपोटष की आपूदिष को प्रिान नहीां करने को
प्रदिपरीक्षा का अवसर िथा बाि में जमा दकये गए
शपथ पत्रोां आदि की िकनीकी आड में लाइसेंस
बहाल करने का लाभ प्रिान नहीां कर सकिा।
डीलर/अदभकिाष के पास दनयांत्रण आिेश 2016 के
खण्ड 13 के िहि एक अपील का उपाय है दजसमें
वह सभी आधार ले सकिा है। एक बार आधार ले
दलये जाने के उपरान्त और अपीलीय प्रादधकारी के
दनष्कर्ष दनकलने के उपरान्त अनुच्छेि 226 के
अन्तगषि शस्ि का प्रयोग करने पर दवचार करने के
दलए कुछ भी शेर् नहीां रहिा। यह न्यायालय िभी
अनुग्रह प्रिान कर सकिा है। जब दनयांत्रण आिेश
2016 के दनयांत्रण प्रदक्रया का अनुपालन नहीां दकया
गया हो अथवा खण्ड 8 के उपखण्ड 7 के अन्तगषि
पररकस्िि अवसर प्रिान नहीां दकया गया हो। जब
एजेंट/अदभकिाष द्वारा एक बार कवायि पूरी कर ली
जािी है िथा उपलब्ध सभी आधारोां के साथ अपील
िैयार कर िी जािी है िो अपीलीय प्रादधकारी द्वारा
दनष्कर्ष दिये जाने के उपरान्त अनुच्छेि 226 के
अन्तगषि असाधारण अदधकार क्षेत्र का प्रयोग करिे
हुए कुछ भी िेखने और दवचार करने के दलए शेर्
नहीां रहिा है।

18. प्रस्तुि मामले में उप दजलादधकारी द्वारा
पाररि आिेश दिनाांदकि 05.03.2008 से स्पष्ट है दक
याची को सुनवाई का पूणष अवसर प्रिान दकया गया।
उसे दविरण अदभलेख एवां साक्ष्य प्रिान करने का
अवसर प्रिान दकया गया परन्तु उसने कोई साक्ष्य
प्रस्तुि नहीां दकये िथा दबना सूचना कई माह िक
िुकान को बन्द रखा।

19. याची को अपील में भी सुनवाई का पूणष
अवसर प्रिान दकया गया िथा उप- दजलादधकारी
द्वारा दजन सामदग्रयोां पर दवचार दकया गया था
उनके अदिररि अन्य दवदभन्न व्यस्ियोां द्वारा
प्रस्तुि दशकायिोां को भी दवचार में दलया गया एवां
उसके उपरान्त अपीलीय न्यायालय इस दनष्कर्ष पर
पहुँचा दक याची सस्ते गल्ले की िुकान का
अनुज्ञदिधारी रहने योग्य नहीां है िथा अपील दनरस्त
कर दिया।
210 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

20. ििुपरान्त याची ने इस न्यायालय में
यादचका प्रस्तुि दकया दजसे सुनवाई के उपरान्त
दिनाांक 05.09.2013 को गुण-िोर् पर दनरस्त कर
दिया गया िथा प्रश्नगि आिेशोां को उदचि एवां वैध
माना गया। याची ने उि एकल न्यायाधीश के आिेश
के दवरुद्ध अन्य कोई उपचार प्राप्त करने के बजाय
लगभग सवा साि वर्ष के उपरान्त पुनदवषलोकन
यादचका प्रस्तुि दकया है। िोनोां अधीनस्थ न्यायालयोां
द्वारा िथा इस न्यायालय द्वारा पूवष में याची को सुनवाई
का पूणष अवसर प्रिान दकया जा चुका है। घटना वर्ष
2007 की है. िथा उस समय दवद्यमान दनयम एवां
दवदध के अनुसार याची को सम्यक सुनवाई का
अवसर प्रिान दकया गया था। अिएव प्रश्नगि आिेशोां
को पाररि करिे समय मूल उप-दजलादधकारी द्वारा
एवां अपीलीय न्यायालय द्वारा ित्समय दवद्यमान
दनयमोां के अनुसार आिेश पाररि दकये गए थे। याची
मात्र एक अनुज्ञस्प्तधारी है परन्तु वह अदधकार के
रूप में अनन्तकाल िक अनुज्ञस्प्तधारी के रूप में
अदधकारपूवषक
सस्ते
गल्ले
की
िुकान
का
अनुज्ञस्प्तधारी बना रहना चाहिा है।

21. उपरोि िशाओां में इस न्यायालय का यह
अदभमि है दक यह पुनदवषलोकन प्राथषना पत्र एवां
यादचका दनराधार है एवां दनरस्त दकये जाने योग्य है।

आदेि

22. यह पुनदवषलोकन प्राथषना पत्र एवां यादचका
उपरोिानुसार दनरस्त की जािी है।
----------
(2023) 2 ILRA 210
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 17.01.2023

BEFORE

THE HON'BLE MANISH MATHUR, J.

Writ C No. 1002014 of 2003

Anil Kumar Agrawal ...Petitioner
Versus
Commissioner Faizabad & Anr.
 ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Rakesh Pathak, I.D. Shukla, S.K. Mehrotra

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

(A) Civil Law - The Indian Stamp Act, 1899
- Section 47-A - Under-Valuation of the
instrument , Section 56 - Appeal - stamp
duty is leviable only on the area indicated
in
the
instrument
of
transfer
since
petitioner would not derive any title or
ownership over any property beyond the
area indicated in the instrument. (Para -
3,6,7)

Proceedings under section 47-A of the Act were
initiated - on basis of spot inspection report -
Additional stamp duty along with penalty
imposed upon petitioner - ground - possession
of excess area than is indicated over plot in
question in the sale deed. (Para -1 to 6)

HELD:-Petitioner may be a trespasser or in
illegal occupation over area in excess of the
sale deed, but stamp duty is levied only on
the area indicated in the instrument of
transfer. Impugned orders and appellate
order not in consonance with judgments
pronounced by this Court and the Supreme
Court, hence set aside. Petitioner granted
liberty to claim a refund of the amount
deposited with the authorities, which will be
refunded within three months and with
interest @ 6% per annum.(Para -6 to 8)

Writ Petition allowed. (E-7)

List of Cases cited:-

1. Mohd. Mustafa Ali Khan Vs Raj Rajeshwari
Devi , 1959 A.I.R. Allahabad 583

2. Smt. Bindu Singh Vs St. of U.P. & ors. , 2008
(26) Lucknow Civil Decisions 1158

3. The Madras Refineries Ltd. Vs The C.C.R. A.,
B.O.R, Madras , (1977) 2 SCC 308

(Delivered by Hon'ble Manish Mathur, J.)