# Rahul v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2026) 2 ILRA 387
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2026-02-26
- **Case number:** Public Interest Litigation (P.I.L.) No. 128 of 2026
- **Bench:** Subhash Vidyarthi
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/rahul-v-state-of-u-p-ors-54245
- **Pages:** 6

## Text

2 All. Rahul Vs. State of U.P. & Ors.
387
(2026) 2 ILRA 387
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 26.02.2026

BEFORE

THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

Public Interest Litigation (P.I.L.) No. 128 of 2026

Rahul ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

विचािर्ीर् वििाद्र्क
 ववचारणीय मुख्य ववधधक मुद्िा यह था कक क्या ग्राम सिा की िूभम (ववशेषतः तालाि एवां खाि गड्ढे जैसी सावथजननक उपयोग
की िूभम) पर अवैध अनतिमण करने वाले व्यन्क्त, जो कक न तो िूभमहीन है और न ही वास्तववक रूप से ननराधित िेणी में आता
है, के ववरुद्ध ववधधवत पाररत िेिखली आिेश के कियान्वयन से पूवथ उसे वैकन्जपक आवास प्रिान करना आवश्यक है, अथवा ऐसे
आिेश का तत्काल ववधधसम्मत कियान्वयन ककया जाना चादहए, तथा क्या शासनािेशों में ननदहत सांरक्षण का लाि ऐसे व्यन्क्त
को दिया जा सकता है जो शासकीय सेवा में कायथरत होकर सावथजननक िूभम पर अनतिमण का िोषी पाया गया है|

हेडनोट
उत्ति प्रिेश िाजस्ि संदहता, 2006 - धािा 67 - ितयमान जनदहत र्ाचचका ग्राम सभा की भूमम पि ककए गए अिैध अर्तक्रमर् को
हटाने से संबंचधत है, जजसमें र्ाचचकाकताय ने तहसीलिाि, बहिाइच द्िािा उत्ति प्रिेश िाजस्ि संदहता, 2006 की धािा 67 के
अंतगयत िाि संख्र्ा 5380 सन् 2018 में पारित आिेश दिनांक 27.11.2020 के प्रभािी कक्रर्ान्िर्न हेतु र्निेश की प्रार्यना की है
- उक्त आिेश में र्ह अमभर्नधायरित ककर्ा गर्ा कक विपक्षी संख्र्ा 6 द्िािा ग्राम िुहलेिा जस्र्त तालाब एिं खाि गड्ढे की भूमम
(गाटा संख्र्ा 300 एिं 312) पि अिैध र्नमायर् कि अर्तक्रमर् ककर्ा गर्ा है, जजसके परिर्ामस्िरूप उसे बेिखल किने तर्ा
क्षर्तपूर्तय िसूलने का र्निेश दिर्ा गर्ा - र्ह भी तथ्र्गत है कक पूिय में लेखपाल की रिपोटय के आधाि पि कार्यिाही प्रािंभ हुई,
तत्पश्चात पुनिीक्षर् आिेश के अनुपालन में सीमांकन किार्ा गर्ा, साक्ष्र् संकमलत हुए, ककंतु विपक्षी संख्र्ा 6 द्िािा पर्ायप्त
अिसि प्रिान ककए जाने के बािजूि कोई साक्ष्र् प्रस्तुत नहीं ककर्ा गर्ा, जजसके उपिांत अंर्तम आिेश पारित हुआ - उक्त आिेश
को विपक्षी संख्र्ा 6 द्िािा अपील में चुनौती िी गई, जो दिनांक 07.11.2023 को र्निस्त कि िी गई, फलस्िरूप बेिखली आिेश
की िैधता पुष्ट हो गई - तर्ावप आिेश के कक्रर्ान्िर्न में विलंब होने पि र्ाचचकाकताय ने पुनः प्रार्यना की - इस िौिान प्रशासन की
ओि से र्ह अमभमत व्र्क्त ककर्ा गर्ा कक विपक्षी संख्र्ा 6 को िैकजपपक आिास प्रिान किने पि विचाि ककर्ा जा िहा है, जबकक
र्ाचचकाकताय ने र्ह प्रस्तुत ककर्ा कक विपक्षी संख्र्ा 6 न तो भूममहीन है औि न ही र्निाचित, अवपतु िह सामुिार्र्क स्िास्थ्र् केंद्र
में चौकीिाि के पि पि शासकीर् सेिा में कार्यित है, अतः ऐसे परिजस्र्र्तर्ों में, विचधित पारित एिं अपीलीर् स्ति पि पुष्ट
बेिखली आिेश के कक्रर्ान्िर्न में ककसी प्रकाि की बाधा र्ा पुनिायस की अर्निार्यता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अमभर्नधायरित: ववपक्षी सांख्या 6 शासकीय सेवा में कायथरत व्यन्क्त हैं| ऐसा व्यन्क्त गरीि एवां ननराधित की िेणी में नहीां आता हैं।
एक शासकीय सेवा में कायथरत व्यन्क्त द्वारा तालाि की िूभम पर कब्जा ककया जाना ककसी िी िशा में उधचत नहीां कहा जा सकता
है तथा ऐसे व्यन्क्त को अन्यत्र वैकन्जपक आवास प्रिान ककए जाने का कोई वैधाननक आधार िी नहीां हैं। ऐसा नहीां है कक तालाि
की िूभम पर अनतिमण हिाने का कायथ बिना ववधधक प्रकिया अपनाए ककए जाना प्रस्ताववत हैं। इस उद्िेशय से धारा 67, उिर
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प्रिेश राजस्व सांदहता 2006 के अांतगथत वाि सांन्स्थत करके ववधधक प्रकार से कायथवाही की गई। ववपक्षी सांख्या 6 ने िार-िार
अवसर दिए जाने के उपराांत िी साक्ष्य प्रस्तुत नहीां ककया तथा अांनतम आिेश पाररत होने के उपराांत अपील के माध्यम से िेिखली
आिेश की वैधता को चुनौती िी िी। िेिखली आिेश अपीलीय न्यायालय से पुष्ि ककए जाने के उपराांत उसके कियान्वयन में
अनतिमण हिाया जाना ककसी िी प्रकार से बिना ववधधक प्रकिया अपनाए हुए ककसी व्यन्क्त का उत्पीडन करना नहीां कहा जा
सकता - अतः, र्ाचचका स्िीकाि कि ली गई| [पैरा 16 से 18] (E-13)

उद्धृत र्नर्यर् विचध
जगपाल भसांह िनाम पांजाि राज्य (2011) 11 एससीसी 396; महािेव भसांह िल िहािुर भसांह िनाम उिर प्रिेश राज्य एआईआि
2024 इला. पेज 13 - संिमभयत

अचधर्नर्मों की सूची
उिर प्रिेश राजस्व सांदहता, 2006

मुख्र् शब्िों की सूची
जनदहत याधचका; ग्राम सिा की िूभम; सावथजननक उपयोग की िूभम; तालाि िूभम; खाि गड्ढा; गािा सांख्या; अवैध अनतिमण;
अनधधकृत ननमाथण; िेिखली आिेश; क्षनतपूनतथ वसूली; धारा 67, उिर प्रिेश राजस्व सांदहता, 2006; तहसीलिार का आिेश;
लेखपाल की ररपोिथ; सीमाांकन कायथवाही; सवे मैनुअल; साक्ष्य का अवसर; सशपथ ियान; पुनरीक्षण; अपील; अपीलीय आिेश की
पुन्ष्ि; आिेश का कियान्वयन; अनुपालन हेतु ननिेश; नोदिस ननगथमन; प्रशासननक कायथवाही; शासनािेश; वैकन्जपक आवास;
पुनवाथस का प्रश्न; िूभमहीन एवां ननराधित व्यन्क्त; शासकीय सेवा में कायथरत व्यन्क्त; वैधाननक प्रकिया; ववधधक प्रकिया का
अनुपालन; अनतिमण हिाने की कायथवाही; सावथजननक िेणी की िूभम; उत्पीडन का अिाव; ववधधक उिरिानयत्व; याधचका
स्वीकार|
से उत्पन्न प्रकिर्
मूल अधधकाररता: जनदहत याधचका सांख्या - 128 of 2026

दिनाांक 27.11.2020 के ननणथय और आिेश से, जो तहसीलिार िहराइच द्वारा वाि सांख्या 5380 / 2018 में पाररत ककया गया है।

पक्षकािों की ओि से उपजस्र्त
याधचकाकताथ के भलए अधधवक्ता:
अननल कुमार शुक्ला

प्रत्यथी के भलए अधधवक्ता:
मुख्य स्थायी अधधवक्ता, पांकज गुप्ता

(Delivered by Hon'ble Subhash Vidyarthi, J.)

1. याधचकाकताथ के ववद्वान अधधवक्ता िी अननल कुमार शुक्ला, राज्य सरकार के ववद्वान स्थायी
अधधवक्ता िी राम कुमार मौयथ तथा ववपक्षी सांख्या 5 ग्राम सिा के ववद्वान अधधवक्ता िी पांकज गुप्ता की
तरफ से उपन्स्थत अधधवक्ता िी मोहम्मि ताभलि खान को सुना तथा याधचकाकताथ की तरफ से प्रस्तुत पूरक
शपथ पत्र अभिलेख पर भलया गया।
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2. जनदहत में प्रस्तुत इस ररि याधचका द्वारा याधचकाकताथ ने तहसीलिार िहराइच द्वारा धारा 67 उिर
प्रिेश राजस्व सांदहता, 2006 के अांतगथत प्रस्तुत वाि सांख्या 5380 सन् 2018 में पाररत आिेश दिनाांक
27/11/2020 के कियान्वयन में ववपक्षी सांख्या 6 को ग्राम सिा की िूभम गािा सांख्या 300 क्षेत्रफल 0.0036
हेक्िेयर तथा गािा सांख्या 312 क्षेत्रफल 0.0238 हेक्िेयर न्स्थत ग्राम िुहेलवा, परगना िहराइच से िेिखल
करने एवां क्षनतपूनतथ की धनराभश वसूल करने का ननिेश िेने का अनुरोध ककया है।

3. उपरोक्त ननणथय में तहसीलिार िहराइच ने यह अांककत ककया कक क्षेत्रीय लेखपाल ने इस आशय की
ररपोिथ प्रस्तुत की कक ववपक्षी सांख्या 6 ने ग्रामसिा के तालाि खाते की िूभम पर अनधधकार मकान ननमाथण
करके ग्रामसिा को क्षनत पहुाँचाई। तत्कालीन तहसीलिार ने आिेश दिनाांक 12/12/2011 द्वारा लेखपाल की
ररपोिथ को पोषणीय न होना अवधाररत करते हुए ववपक्षी सांख्या 6 के ववरुद्ध जारी नोदिस वापस भलए जाने
का आिेश पाररत ककया। याधचकाकताथ ने इस आिेश के ववरुद्ध न्जलाधधकारी/कलेक्िर के समक्ष पुनरीक्षण
प्रस्तुत ककया जो आिेश दिनाांक 17/06/2015 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण सवे मैनुअल के अनुसार पैमाइश हेतु
एक िीम गदठत कर तालाि की िूभम पर अवैध कब्जे के सांिांध में गुण-िोष के आधार पर पुनः ननणीत करने
हेतु प्रनत-प्रेवषत ककया।

4. इसके उपराांत सवे मैनुअल के अनुसार सीमाांकन करवाकर आख्या दिनाांक 23/03/2017 प्रस्तुत हुई
एवां क्षेत्रीय लेखपाल का सशपथ ियान अांककत हुआ एवां प्रनतपरीक्षा िी की गई। ववपक्षी सांख्या 6 ने अनेक
अवसर दिए जाने के उपराांत िी साक्ष्य प्रस्तुत नहीां ककया। इस कारण से ववपक्षी सांख्या 6 का साक्ष्य का
अवसर दिनाांक 18/11/2020 को समाप्त कर दिया गया।

5. ववपक्षी सांख्या 6 ने दिनाांक 23/11/2020 को आिेश दिनाांक 18/11/2020 को वापस भलए जाने एवां
साक्ष्य का अवसर दिए जाने का अनुरोध ककया, जो प्राथथना पत्र दिनाांक 23/11/2020 को ननरस्त कर दिया
गया।

6. दिनाांक 27/11/2020 के ननणथय में यह अांककत है कक राजस्व िीम की सीमाांकन आख्या दिनाांक
23/03/2017 एवां क्षेत्रीय लेखपाल के सशपथ ियान से यह भसद्ध हो गया है कक ववपक्षी सांख्या 6 ने तालाि की
िूभम गािा सांख्या 300 में 36 वगथ मीिर तथा खाि गड्डा गािा सांख्या 312 में 38 वगथ मीिर पर पक्का ननमाथण
ककया तथा 0.020 क्षेत्र हेक्िेयर सहन के रूप में अवैध कब्जे में भलया हुआ है। ववपक्षी सांख्या 6 को उपरोक्त
िूभम से िेिखल करने एवां उनसे रु०2000/- क्षनतपूनतथ वसूल करने का आिेश दिया गया।
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7. इस याधचका के प्रस्तर 12 में यह कथन है कक आिेश दिनाांक 27/11/2020 की वैधता को चुनौती िेते
हुए ववपक्षी सांख्या 6 ने अपील सांख्या 283/2021 प्रस्तुत की, जो अपर आयुक्त के ननणथय दिनाांक 07/11/2023
द्वारा ननरस्त हो गई।

8. जि अपील ननरस्तीकरण के उपराांत िी िेिखली आिेश दिनाांक 27/11/2020 का कियान्वयन नहीां
ककया गया तो याधचकाकताथ ने आिेश के कियान्वयन हेतु प्राथथना पत्र दिया। दिनाांक 31/5/2025 को
तहसीलिार पयागपुर, जनपि िहराइच ने ववपक्षी सांख्या 6 को नोदिस ननगथत कर िेिखली आिेश दिनाांक
27/11/2020 के अनुपालन में 14 दिन के अांिर कब्जा हिाने का ननिेश दिया तथा नोदिस में यह िी कहा कक
अन्यथा की न्स्थनत में अवैध कब्जा ननयमानुसार हिवा दिया जाए।

9. यह याधचका प्रस्तुत ककए जाने पर दिनाांक 12/02/2026 को तहसीलिार पयागपुर, िहराइच ने ववद्वान
स्थायी अधधवक्ता को भलखखत अनुिेश प्रेवषत ककए, न्जसमें कहा गया कक प्रनतवािी सांख्या 6 के पास तालाि तथा
खाि गड्ढे की िूभम पर अनतिमण करके िनाए गए मकान के अनतररक्त अन्य कोई आवास नहीां है एवां न ही उनके
नाम अन्य कोई िूभम अभिलेख में अांककत है तो ऐसी न्स्थनत में ववपक्षी सांख्या 6 को ननयमानुसार अन्यत्र स्थान पर
िूभम आवांिन हेतु ववचार ककया जा रहा है। ववद्वान स्थायी अधधवक्ता ने कहा कक दिनाांक 19/10/2023 को ननगथत
शासनािेश में सावथजननक िेणी की िूभम पर िसे गरीि एवां िूभमहीन लोगों को हिाए जाने के पूवथ उनको अन्यत्र
िसाए जाने के सांिांध में ननिेश दिए गए हैं। शासनािेश में यह कहा गया है कक ववभिन्न माध्यमों से शासन के सांज्ञान
में आया है कक सावथजननक िूभम पर पूवथ से अध्याभसत अनुसूधचत जानत/अनुसूधचत जन जानत के गरीि तथा
िूभमहीन व्यन्क्तयों, न्जनके पास अन्यत्र ननवास का कोई उधचत स्थान नहीां है, उन्हें बिना ववधधक प्रकिया के
अनुपालन के हिाने, िेिखल करने और उत्पीडन ककए जाने की भशकायतें ननरांतर प्राप्त हो रही हैं। इस शासनािेश में
पूवथ शासनािेश दिनाांक 16/05/2017, 19/02/2018 एवां 14/1/2021 का उजलेख करते हुए यह ननिेश दिए गए हैं कक
अवैध सांपवियों एवां िू-माकफयाओां का धचन्हीकरण तथा आरक्षक्षत िेणी की िूभम से अनतिमण हिाए जाने सांिांधी
कायथवाही करते समय अनुसूधचत जानत/अनुसूधचत जनजानत के ककसी गरीि व्यन्क्त तथा अन्य िूभमहीन एवां
ननराधित व्यन्क्तयों का उत्पीडन न होने पाए। यथासांिव उक्तवक्त वखणथत गरीि एवां ननराधित व्यन्क्तयों के
आवास की व्यवस्था ककए जाने के िाि ही उनको िेिखल करने की कायथवाही की जाए।

10. याधचकाकताथ के ववद्वान अधधवक्ता ने कहा कक ववपक्षी सांख्या 6 ननराधित एवां िूभमहीन व्यन्क्त
नहीां है। याधचकाकताथ ने एक पूरक शपथ पत्र के माध्यम से कहा कक ववपक्षी सांख्या 6 सामुिानयक स्वास््य
केंर भिनगा, जनपि िावस्ती में चौकीिार के पि पर शासकीय सेवा में कायथरत है।

11. तहसीलिार पयागपुर द्वारा दिनाांक 25/02/2026 को दिए गए भलखखत अनुिेशों में यह स्वीकार
ककया गया है कक ववपक्षी सांख्या 6 वतथमान समय में सामुिानयक स्वास््य केंर भिनगा, िावस्ती में चौकीिार
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के पि पर कायथरत है। भलखखत अनुिेशों में यह िी अांककत है कक ग्राम पयागपुर, परगना िहराइच, तहसील
पयागपुर, जनपि िहराइच की िूभम गािा सांख्या 1776 क्षेत्रफल 2.6570 हेक्िेयर में से 0.2430 हेक्िेयर
आदित्य प्रसाि गौतम नािाभलग पुत्र सांजय गौतम, सांरक्षक सगी नानी कलावती, पत्नी नकछेि प्रसाि के
नाम िजथ अभिलेख हैं।

12. जगपाल मसंह बनाम पंजाब िाज्र् (2011) 11 SCC 396 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह
अांककत ककया है कक राष्ट्र की स्वतांत्रता के िाि से गााँव की सामुिानयक उपयोग के िू-खांडो को धन-िल, िाहु-िल अथवा
राजनैनतक प्रिाव के चलते व्यन्क्तयों द्वारा कब्जा कर भलया गया तथा कई राज्यों में सामुिानयक उपयोग के भलए
गााँव में िूभम वास्तव में नहीां िची हैं। यद्यवप अभिलेखों में िूभम उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसा राज्य सरकार के
अधधकाररयों तथा क्षेत्रीय स्तर के सशक्त व्यन्क्त, न्जनके अपने दहत सन्न्नदहत थे तथा अपराधधयों की भमलीिगत से
होता है। हमारे पूरवजों ने िववष्य की आवश्यकताओां एवां होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए हर गााँव में
तालाि तथा हर मन्न्िर के साथ कुआां इत्यादि िनवाए थे। वपछले िशकों में अधधकााँश तालािों में भमट्िी िर के कब्जे
कर भलए गए हैं तथा तालाि का मूलस्वरूप नष्ि कर दिया गया है, न्जससे िेश में पानी की कमी िढी है, कई तालािों की
िूभमयाां अत्यन्त सस्ते िामों पर नीलाम कर िी जाती है। अि समय आ गया है कक यह कुप्रथा िन्िी होनी चादहए।

13. माननीर् उच्चतम न्र्ार्ालर् ने जगपाल मसंह के ननणथय में प्रत्येक राज्य सरकार को यह ननिेश दिया कक
वह ग्राम सिा/ग्राम पांचायत आदि की िूभमयों पर अवैध कब्जेिारों को हिाने के भलए योजना िना कर इन िूभमयों
को ग्राम सिा/ग्राम पांचायत को वापस दिलवाएां, न्जससे कक यह िूभम सामुिानयक उद्िेश्यों के भलए प्रयोग की जा
सकें। मात्र अवैध कब्जे के लम्िे समय से िने होने के आधार पर उसे वैध नहीां िनाया सकता है। कब्जे का
ननयभमतीकरण मात्र अपवाि स्वरूप हो सकता है, जैसे की जहाां ककसी सरकारी ववज्ञन्प्त द्वारा िूभमहीन िभमकों
अथवा अनुसूधचत जानत/अनुसूधचत जन जानत के व्यन्क्तयों के पक्ष में पट्िा ननष्पादित कर दिया गया हो अथवा
जहााँ िूभम पर कोई ववद्यालय, धचककत्सालय या अन्य सामुिानयक सुववधा का ननमाथण हो चुका हो।

14. महािेि मसंह िल बहािुि मसंह बनाम उत्ति प्रिेश िाज्र् AIR 2024 ALLD पेज 13 के ननणथय में इस
न्यायालय ने यह कहा कक तालाि के अनतिमणकारी को ववननमय में िी कोई िूसरी िूभम नहीां िी जा सकती है।
अनतिमण द्वारा तालाि के अांश पर कब्जा की गई िूभम का ववननमय (अिला-ििली) ककसी अन्य िूभमधरी िू-खांड
से नहीां ककया जा सकता है।

15. महािेि मसंह िल बहािुि मसंह के उपरोक्त ननणथय में इस न्यायालय ने यह िी कहा कक यदि अनतिमणकाररयों
को ववननमय (अिला-ििली) में िूसरी मूजयवान िूभम िेने की प्रथा िना िी जाएगी तो इससे िाहुिभलयों को अनतिमण
करने हेतु प्रोत्सोहन भमलेगा।
392 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

16. उपरोक्त त्यों से यह स्पष्ि है कक ववपक्षी सांख्या 6 शासकीय सेवा में कायथरत व्यन्क्त है। ऐसा व्यन्क्त गरीि
एवां ननराधित की िेणी में नहीां आता है। एक शासकीय सेवा में कायथरत व्यन्क्त द्वारा तालाि की िूभम पर कब्जा ककया
जाना ककसी िी िशा में उधचत नहीां कहा जा सकता। ऐसा नहीां है कक तालाि की िूभम पर अनतिमण हिाने का कायथ बिना
ववधधक प्रकिया अपनाए ककए जाना प्रस्ताववत है। इस उद्िेशय से धारा 67, उिर प्रिेश राजस्व सांदहता 2006 के अांतगथत
वाि सांन्स्थत करके ववधधक प्रकार से कायथवाही की गई। ववपक्षी सांख्या 6 ने िार-िार अवसर दिए जाने के उपराांत िी
साक्ष्य प्रस्तुत नहीां ककया तथा अांनतम आिेश पाररत होने के उपराांत अपील के माध्यम से िेिखली आिेश की वैधता को
चुनौती िी िी। िेिखली आिेश अपीलीय न्यायालय से पुष्ि ककए जाने के उपराांत उसके कियान्वयन में अनतिमण
हिाया जाना ककसी िी प्रकार से बिना ववधधक प्रकिया अपनाए हुए ककसी व्यन्क्त का उत्पीडन करना नहीां कहा जा सकता।

17. ऐसी न्स्थनत में ववपक्षी सांख्या 6, जो राजकीय सेवा में होते हुए तालाि एवां खाि गड्ढे की लोक उपयोगी िूभम पर
अनतिमण करने का िोषी पाया गया है, उसे अन्यत्र आवास प्रिान ककए जाने की कोई आवश्यकता नहीां है तथा अन्यत्र
आवास प्रिान ककए जाए बिना िी तहसीलिार सिर िहराइच द्वारा वाि सांख्या 5380 सन् 2018 में पाररत आिेश दिनाांक
27.11.2020, जो अपर आयुक्त द्वारा अपील में पुष्ि ककया जा चुका है, का कियान्वयन सुननन्श्चत कराना ववपक्षी सांख्या
4 का ववधधक उिरिानयत्व है। शासकीय सेवा में कायथरत व्यन्क्त द्वारा सरकारी िूभम पर अनतिमण एक िुराचरण है
तथा ऐसे व्यन्क्त को अन्यत्र वैकन्जपक आवास प्रिान ककए जाने का कोई वैधाननक आधार िी नहीां है।

18. तिनुसार, याधचका स्िीकाि की जाती है। ववपक्षी सांख्या 4 को ननिेश दिया जाता है कक वाि सांख्या 5380 सन्
2018 में पाररत आिेश दिनाांक 27/11/2020 का कियान्वयन ववधधनुसार शीघ्रतापूवथक यथासांिव आज की नतधथ से तीन
माह के िीतर करना सुननन्श्चत करें।
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(2026) 2 ILRA 392
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 25.02.2026

BEFORE

THE HON'BLE ARUN BHANSALI, C.J.
THE HON'BLE KSHITIJ SHAILENDRA, J.

Public Interest Litigation (P.I.L.) No. 1427 of 2025

Rajendra Tyagi & Ors. ...Petitioners
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Issue for Consideration
Issue pertains whether the determination and fixation of "Minimum Monthly Rate of Rent (MMRR)" by
Municipal Commissioner, forming the basis for assessment and enhancement of property tax in Ghaziabad, is
in conformity with the statutory scheme prescribed u/s 174 of U.P. Municipal Corporations Act, 1959 read with