# Ram Krishna @ Ram Kishan v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2024) 11 ILRA 541
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2024-11-14
- **Case number:** Criminal Appeal No. 2289 of 2022
- **Bench:** Ashwani Kumar Mishra, Dr. Gautam Chowdhary
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/ram-krishna-ram-kishan-v-state-of-u-p-ors-51098
- **Pages:** 14

## Headnote

542 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 161, 164 & 313 - Indian
Penal Code, 1860 - Sections - 376-d, 506
& 506(2) - The Protection of Children from
Sexual Offences Act, 2012 - Sections 3, 4
& 42: - Appeals - against Conviction and
Sentence - FIR - offence of abduction and
sexually assault to a minor girl - charges-sheet -
cognizance - sentence -- Trial Court relying on
witness testimonies and legal precedents -
convicted the accused appellant and sentenced
to life imprisonment and imposing fines - appeal
- Evaluation of Evidence - the appellate court
found, - significant inconsistencies in the
evidence, - contradictions in the victim's
St.ments - delay in FIR registration and - the
trial court failed to comment on the medicolegal report, a crucial piece of evidence - the
appellate court ruled that the prosecution failed
to establish the allegations beyond reasonable
doubt, granting the appellant the benefit of
doubt, consequently - held, the prosecution
failed to prove the allegations beyond a
reasonable doubt - impugned judgment set
aside - present appeal is allowed - acquitted
from charges - direction issued for releasing
him, accordingly. (Para - 20, 21, 22)

Appeal Allowed. (E-11)

List of Cases cited:

## Text

11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
541

18. A crucial consideration is the
criminal antecedents of the accused, which
must be seriously evaluated. If the accused
has a history of criminal behavior,
unexplained or otherwise, it could weigh
heavily against the grant of anticipatory
bail.

19. Given the preventive nature of
anticipatory bail, the parameters and
conditions imposed are typically stricter.
These measures are necessary to prevent
any misuse of the bail and to ensure the
accused does not obstruct the course of
justice
by
tampering
with
evidence,
influencing witnesses, or evading trial.

20. Ultimately, the court seeks to
strike
a
delicate
balance
between
safeguarding
individual
liberty
and
upholding the interests of justice and public
safety.

21. It is true that the opposite party
no.2 has criminal antecedents and that too
has not been explained, as such, the order
granting anticipatory bail to the applicant
cannot be sustained and him being a
practising advocate makes his case worse.
His anticipatory bail was hit by Section
438(1)(ii) Cr.P.C. also.

22. After hearing the parties and
taking
into
consideration
that
the
accused/respondent no.2 has not mentioned
the
factum
of
previous
criminal
antecedents. Although, it may be true that
the closure report may have been filed. It is
further added that the counsel for the
accused/respondent no.2 has even not filed
the said closure reports or any order
indicating the accepting of said closure
report in this counter affidavit also and it
has also to be considered that the fact finds
mentioned in paragraph no.3 of the bail
order dated 09.06.2023 whereby it has been
stated that the accused/respondent no.2 has
no criminal antecedents. Therefore, the
impugned order dated 09.06.2023 passed
by Sessions Judge, Rampur in Crl. Misc.
Anticipatory Bail Application No. 906 of
2023 is not sustainable and is liable to be
set aside.

23. In view of the above, the instant
bail cancellation application is allowed.
The impugned bail order dated 09.06.2023
passed by learned Sessions Judge, Rampur
is hereby set aside.

24. However, three weeks' time from
the
date
of
pronouncement
of
this
Judgment is granted to opposite party no. 2
to surrender before the concerned Trial
Court and thereafter it will be open for
them to pray for regular bail, which may be
considered in accordance with law laid
down by the Apex Court in the case of
Satender Kumar Antil vs. Central
Bureau of Investigation and another.
----------
(2024) 11 ILRA 541
APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 14.11.2024

BEFORE

THE HON'BLE ASHWANI KUMAR MISHRA, J.
THE HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

Criminal Appeal No. 2289 of 2022

Ram Krishna @ Ram Kishan ...Appellant
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Appellant:
Aman Kumar, Surendra Pal

Counsel for the Respondents:
G.A.
542 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 161, 164 & 313 - Indian
Penal Code, 1860 - Sections - 376-d, 506
& 506(2) - The Protection of Children from
Sexual Offences Act, 2012 - Sections 3, 4
& 42: - Appeals - against Conviction and
Sentence - FIR - offence of abduction and
sexually assault to a minor girl - charges-sheet -
cognizance - sentence -- Trial Court relying on
witness testimonies and legal precedents -
convicted the accused appellant and sentenced
to life imprisonment and imposing fines - appeal
- Evaluation of Evidence - the appellate court
found, - significant inconsistencies in the
evidence, - contradictions in the victim's
St.ments - delay in FIR registration and - the
trial court failed to comment on the medicolegal report, a crucial piece of evidence - the
appellate court ruled that the prosecution failed
to establish the allegations beyond reasonable
doubt, granting the appellant the benefit of
doubt, consequently - held, the prosecution
failed to prove the allegations beyond a
reasonable doubt - impugned judgment set
aside - present appeal is allowed - acquitted
from charges - direction issued for releasing
him, accordingly. (Para - 20, 21, 22)

Appeal Allowed. (E-11)

List of Cases cited:

1. Sadashiv Ramrao Hadbe Vs St. of Mah., 2007
(1) SCC (Cri.) 161,

2. Ganga Singh Vs St. of M.P. from 2013 AIR SC
3008,

3. Parminder Vs Delhi St. - 2014 vol. 2 SCC 592,

4. St. of T.N. Vs Ravi @ Nehru - 2006 vol. 55
ACC - 1005 SC,

(Delivered by Hon'ble Dr. Gautam
Chowdhary, J.)

१. अपीलाथी/असभयुक्त राम किशोर
उर्फ राम किशन की ओर से यह दाजण्डक
अपील, मु०अ०सं० 436/2018 अन्तगटत धारा
376डी, 506 भा०दं०वव० एवं धारा 3/4 लैचगंक
अपराधों से बालकों का संरक्षण अचधननयम
2012, थाना नवाबगंि, िनपद बरेली से
उद्भ त फौिदारी वाद सं० 303 वषट 2020 में
ववशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट/अपर सत्र
न्यायाधीश, बरेली द्वारा पाररत ननणटय
ददनांक
23.02.2022,
जिसके
द्वारा
अपीलाथी/असभयुक्त
को
धारा
376डी
भा०दं०वव० के अधीन आिीवन कारावास
एवं एक लाख रूपये के अथटदण्ड व अथटदण्ड
अदा न करने की दशा में छः-छः माह का
अनतररक्त साधारण कारावास तथा धारा
506 (2) भा०दं०वव० के अधीन पांि वषट
कारावास एवं सात हिार रूपये के अथटदण्ड
व अथटदण्ड अदा न करने की दशा में एक
माह का अनतररक्त करावास के दण्ड से
दजण्डत ककया गया है, के ववरूद्ध योजित
ककया गया है।

२. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार
है कक असभयोगी सोहनलाल ननवासी ग्राम
पिुआ पैगा, थाना नवाबगंि, जिला बरेली ने
इस आशय का टाइपशुदा प्राथटना पत्र वररष्ठ
पुसलस अधीक्षक, बरेली को ददया कक उसकी
नाबासलग पुत्री/पीडड़ता, उम्र करीब सोलह वषट
ददनांक 31.8.2018 को सुबह करीब 08.00
बिे उसके ममेरे साले का लड़का कृष्णपाल
पुत्र शंकरलाल, ननवासी इटौआ केदारनाथ,
थाना भोिीपुरा, बरेली दवा ददलाने ग्राम
बरौर गया था, लेककन बरौर न िाकर रास्ते
में कृष्णपाल के बहनोई का भाई नाम नही
11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
543
माल म, ननवासी अमसा, थाना हाकफिगंि आ
गया और असभयोगी की पुत्री पीडड़ता को
रूमाल से कुछ सुघां ददया, जिससे यह बेहोश
हो गयी और अंिान िगह ले िाकर दोनों
ने बारी-बारी पीडड़ता के साथ अश्लील
हरकते की व बबना मिी के बुरा काम
ककया। पीडड़ता को िब होश आया तो वह
नग्न अवस्था में थी, दोनों लोग पीडड़ता की
फोटो खींि रहे थे और पीडड़ता से एक सादे
कागि पर अंग ठा लगवा सलया और कहां
कक अगर कोई कायटवाही की तो तुम्हारा
फोटो सब को ददखा देंगे और यह कागि
तेरी मिी से सलख लेंगे, सबको ददखा देंगे,
कफर रूमाल मुूँह पर रख ददया जिससे वह
पुनः बेहोश हो गयी। शाम को िब आूँख
खुली तो देखा कक एक खेत की मेड़ पर
लेटी है। प्राथी की पुत्री/पीडडता उठी और
सहमी हुई रोड पर आयी तो देखा कक गाूँव
हमसा की रोड है और बड़ी मुजश्कल से
अपने घर पहुूँिी। सारी घटना पीडड़ता ने
अपनी माूँ को बताया, तब उसकी की पत्नी
ने उसे खेत से बुलाया और सभी लोग
कृष्णपाल के घर गये, परन्तु वहाूँ कोई नहीं
समला। अगले ददन ददनांक 01.9.2018 को
असभयोगी थाना नवाबगंि गया, लेककन कोई
ररपोटट नहीं सलखी गयी। प्राथी काफी
मानससक रूप से परेशान हो रहा है। यािना
की गयी कक ररपोटट दिट करके कान नी
कायटवाही करने की कृपा करें।

३. असभयोगी के तहरीर के आधार पर
थाना नवाबगंि, जिला बरेली पर मु०अ०सं0-
436/2018, अन्तगटत धारा 376 भा०दं०सं० व
धारा
3/4
पाक्सो
अचधननयम
में
अपीलाथी/असभयुक्त
कृष्णपाल
एवं
कृष्णपाल के बहनोई के भाई नाम नहीं
माल म के ववरूद्व पंिीकृत की गयी।
वववेिक द्वारा इस मामले की वववेिना के
दौरान ददनांक 29.09.2018 व ददनांक
24.11.2018 को पीडड़ता की मां, पीडड़ता का
मिीद बयान लेखबद्ध ककया गये है।
ददनांक 05.10.2018 को पिाट-5 में पीडड़ता
की आयु परीक्षण ररपोटट का वववरण अंककत
ककया गया है व पीडड़ता द्वारा अपना
आतंररक परीक्षण कराने से इंकार ककया
गया है तथा ददनांक 20.10.2018 को
पीडड़ता का धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान
अंककत ककया गया। ददनांक 11.11.2018 को
अपीलाथी/असभयुक्त की चगरफ्तारी की गयी
है। ददनांक 28.11.2018 को पीडड़ता की
िढ्ढी कब्िा पुसलस सलया गया है, फदट
बनाकर गवाहान के हस्ताक्षर बनवाकर सील
मुहर ककया गया, जिसको परीक्षण हेतु
ददनांक 15.12.2018 को ववचध ववज्ञान
प्रयोगशाला मुरादाबाद प्रेवषत ककया गया है
एवं
साक्ष्य
संकलन
के
उपरांत
अपीलाथी/असभयुक्त
कृष्णपाल
व
राम
ककशोर के ववरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में
दाखखल ककया गया।
544 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

४. अपीलाथी/असभयुक्त के न्यायालय
में हाजिर होने पर ददनाूँक 13.08.2019 को
आरोप अन्तगटत धारा-376डी, 506 भा०दं०सं०
एवं धारा 4 लैचगक अपराधों से बालकों का
संरक्षण
अचधननयम
2012
के
अधीन
ववरचित ककया गया। अपीलाथी/असभयुक्त
द्वारा आक्षेवपत आरोप से इंकार करते हुए
वविारण ककये िाने की माूँग ककया गया।

५. असभयोिन की तरफ से असभयोिन
कथानक को प्रमाखणत करने के सलए
दस्तावेिी साक्ष्य के रूप में टाइपशुटा
तहरीर वादी प्रदशट क-1, मेडडको लीगल
ररपोटट प्रदशट क-2, बयान पीडड़ता अन्तगटत
धारा
164
दं०प्र०सं०
प्रदशट
क-3,
संकसलत/बरामद पीडड़ता का एक अदद
िढ् ढी काले रंग का प्रदशट क-4, प्रथम स िना
ररपोटट की प्रनत प्रदशट क-5, िी० डी० की
प्रनत प्रदशट क-6, नक्शा-निरी घटनास्थल
प्रदशट क-7, आरोप पत्र प्रदशट क-8, चगरफ्तारी
मेमो अपीलाथी/असभयुक्त कृष्णपाल व राम
ककशोर प्रदशट क-9, ववचध ववज्ञान प्रयोगशाला
की ररपोटट प्रदशट क-10, परीक्षण ररपोटट का
सीलबन्द सलफाफा प्रदशट क-11, प्रवेश
रजिस्टर पीडडता प्रदशट क-12, पीडडता का
टी०सी०
रािकीय
प्राथसमक
ववद्यालय
मोतीनगर, हल्द्वानी प्रदशट क-13, प्रधानािायट
रािकीय प्राथसमक ववद्यालय मोतीनगर
हल्द्वानी द्वारा ननगटत शैक्षक्षक प्रमाण पत्र
प्रदशट क-14 तथा प्रवेश पंजिका पीडड़ता
प्रदशट क-15 प्रस्तुत ककया गया है।

६. असभयोिन की तरफ से असभयोिन
कथानक को पररपुष्ट करने के सलए
वािननक साक्षी के रूप में असभयोिन
साक्षी- 01.सोहनपाल, असभयोिन साक्षी- 02.
पीडड़ता, असभयोिन साक्षी- 03. तारावती,
असभयोिन साक्षी- 04. डा० अनीता धस्माना,
असभयोिन साक्षी-05. आ० मनोि कुमार,
असभयोिन साक्षी-06. उ०नन० दलवीर ससंह,
असभयोिन साक्षी-07. श्रीकान्त द्वववेदी,
असभयोिन साक्षी-08. प्रधानािायट, रािकीय
ि ० हा० प्राथसमक ववद्यालय मोतीनगर,
हल्द्वानी को न्यायालय में परीक्षक्षत कराया
गया।

७.
अपीलाथी/असभयुक्त
का
बयान
अन्तगटत धारा 313 दं०प्र०सं० ददनाूँक
10.02.2022 को अंककत ककया गया, जिसमें
सहअसभयुक्त कृष्णपाल द्वारा मुकदमे को
तरतीब देने, गलत आरोप लगाने, िया आयाट
द्वारा प्रवेश फामट पेश न करने, िमीन के
वववाद के कारण मुकदमा िलना, गवाहान
द्वारा गवाही िमीन खरीदने के वास्ते
दबाव देने के कारण, देना कहा है तथा
िमीन के वववाद में झ ठा परेशान करने का
भी कथन ककया गया है। सफाई में साक्ष्य
देने से इंकार ककया गया एवं इसी प्रकार
का कथन अपीलाथी/असभयुक्त राम ककशोर
उफट राम ककशन द्वारा भी ककया गया है,
परन्तु व्यजक्तगत रूप से पीडड़ता को न
िानने व झ ठा फूँसाने का अनतररक्त कथन
ककया है।
11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
545

८. असभयोिन पक्ष की ओर से
असभयोिन कथानक को प्रमाखणत करने के
सलए अभियोजन साक्षी- 01. अभियोगी
सोहनपाल को परीक्षक्षत कराया गया है,
जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अपने
धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान की पुनरावृवि
की गयी तथा असभयोिन साक्षी ने अपने
हस्ताक्षर को प्रमाखणत ककया जिस पर प्रदशट
क-1 डाला गया। साथ ही यह भी
असभकचथत ककया गया कक घटना के
सम्बन्ध में मेरा बयान दरोगा िी ने सलया
था, मैंने घटनास्थल का मौका मुआयना
कराया था। जिरह में कथन ककया कक
अपीलाथी/असभयुक्त कृष्णपाल, शंकर का
लड़का है। मेरे सामने मेरी लड़की ककसी के
साथ नहीं भागी थी, एक सप्ताह बाद ररपोटट
सलखाने गया था। पीडड़ता जिस ददन गयी
थी, उसी ददन आ गयी थी, पीडड़ता से मेरी
कोई बात नहीं हुई थी िो पत्नी ने मुझे
बताया, वही तहरीर में सलखवाया, मैंने यह
स िना एक सप्ताह बाद दी थी।

९. अभियोजन साक्षी सं० 02. पीड़िता
को परीक्षक्षत कराया गया है, जिसके द्वारा
अपनी मुख्य परीक्षा में कथन ककया गया
कक "घटना आि से लगभग एक साल पहले
सुबह आठ बिे की है। घटना वाले ददन
मुझे बुखार आ रहा था, मैं दवा लेने बरौर
िा रही थी, रास्ते में मेरे ममेरे भाई
कृष्णपाल ने िबरदस्ती मोटर साइककल पर
बैठा सलया और मेरे मुूँह पर रूमाल लगा
ददया तथा सादे कागि पर मेरा अंग ठा
लगवा सलया, कफर वह मुझे गन्ने के खेत में
िबरदस्ती
ले
गया
और
मेरे
साथ
िबरदस्ती गलत काम ककया। यह घटना
ददनॉक 31.8.2018 समय सुबह 8.00 बिे
की बरौर कस्बे की है। कृष्णपाल के साथ
उसका बहनोई राम ककशोर भी था, उसने भी
मेरे साथ गलत काम ककया। राम ककशोर ने
मुझे मोटरसाइककल पर िबरदस्ती बैठाया
था। मैं घर पहुूँिी, घटना के बारे में अपनी
माूँ से बताया था, घटना के संबंध में
वपतािी अगले ददन धाना नवाबगंि ररपोटट
सलखाने गये थे तो ररपोटट नहीं सलखी कफर
वपतािी ने एस.एस.पी. बरेली को प्राथटना
पत्र ददया था जिस पर मेरी ररपोटट सलखी
गयी, मैंने मदहला कांस्टेबल को बोलकर
अपने बयान सलखवाया था, गवाह को उसका
धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर
सुनाया व ददखाया गया तो कहा कक यह
वही बयान है, िो मैने ददया था। मैं
हल्द्वानी में पाूँि-छः वषट से रह रही ह ूँ,
इसके प वट मैं अपने गाूँव में माता वपता के
साथ रहती थी। पाूँि-छः वषट प वट से भी
हल्द्वानी आती िाती रहती थी, िब पहली
बार होश आया उस समय सत्रह वषट की
थी, इसके प वट कक्षा िार से पढ़ना शुरू
ककया था, इसके पहले अपने गाूँव में बरेली
में पढ़ी थी, िब अपीलाथी/असभयुक्त मुझे ले
गये उस समय बरसात का मौसम था। उस
समय सुबह आठ बिे डाक्टर के पास बरौर
नहीं पहुूँिी थी, अपीलाथी/असभयुक्त ने मेरे
546 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
साथ गलत काम ककया, घटना गाूँव के
स्क ल के पास हुई थी िो गाूँव के ककनारे
है। रूमाल सुधाते ही मैं बेहोश हो गयी थी
मेरी आूँख बन्द हो गयी थी, इसके बाद मैं
कुछ नहीं देख पायी थी, मेरा डाक्टरी
मुआयना हुआ था। घटना के दो-तीन घण्टे
बाद होश आया था, जिस खेत में मेरे साथ
घटना हुई उसमें धान की फसल लगी थी,
घटना के समय स ट पहने थी, स ट के नीिे
अण्डरगामेन्ट था िो आि मेरे सामने नहीं
है, मैं इन कपड़ो को थाने में दो-तीन ददन
बाद दे ददया था एवं साक्षी को धारा 164
द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया व
ददखाया गया तो पीडड़ता ने उस पर लगे
फोटो को अपना होना बताया, जिस पर मेरा
ननशानी अंग ठा लगा है. जिसे पुजष्ट करती
ह ूँ जिस पर प्रदशट क-3 डाला गया।"

१०.
अभियोजन
साक्षी
सं०
03.
तारावती/पीड़िता िी मााँ को परीक्षक्षत कराया
गया है, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में
कथन ककया गया कक "पीडड़ता मेरी पुत्री है,
घटना के समय वह नाबासलग थी जिसकी उम्र
उस समय सोलह सत्रह वषट थी। घटना वाले
ददन पीडड़ता को बुखार आ रहा था, कृष्णपाल
ग्राम इटौआ केदारनाथ का रहने वाला है, राम
ककशोर, कृष्णपाल का बहनोई है। यह दोनो
मेरी बेटी को दवा ददलाने के बहाने घर से
बुलाकर ले गये, लेककन अस्पताल नहीं ले
गये, इन्होंने बड़ा बुरा काम करा। मेरी बेटी को
नशा सुंघाकर रूमाल में ददया था, गन्ने के
खेत में इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बारी-
बारी गलत काम ककया और िान से मारने
की धमकी दी थी कक बात ककसी को बतायीं
तो िान से मार देंगे। मेरी बेटी ने उक्त बात
आकर मुझे बतायी थी, तब मैने अपने पनत
को बताया, तब मेरे पनत ने घटना की ररपोटट
सलखवायी थी। वववेिक ने मेरा बयान सलया
था। जिरह में कथन ककया कक "बलात्कार मेरे
सामने नही हुआ था बजल्क पीडड़ता ने
बलात्कार वाली बात बतायी थी, पीडड़ता को
मुजल्िमान घर से मेरे सामने ले गये थे, जिस
समय ये दोनों बुलाकर ले गये उस समय
मुझे कल्पना नहीं थी कक यह दोनों गलत
काम करेंगे।

११. अभियोजन साक्षी सं०- 4. डा०
अनीता धस्माना को परीक्षक्षत कराया गया है,
जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन
ककया गया कक ददनांक 29.9.2018 को बतौर
वररष्ठ परामशटदाता मदहला जिला अस्पताल,
बरेली में तैनात थी। उस ददन पीडडता को
चिककत्सीय परीक्षण हेतु मदहला कां० तारा
देवी द्वारा लाया गया था, उसके साथ वपता
सोमपाल भी थे, उन्होंने पीडड़ता का आन्तररक
एवं बाह्य चिककत्सीय परीक्षण कराने से मना
कर ददया था। उसके उपरांत पीडड़ता व उनके
वपता का ननशानी अंग ठा प्रमाखणत ककया
गया।

१२. अभियोजन साक्षी सं०-5. िां०
मनोज िुमार को परीक्षक्षत कराया गया है,
11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
547
जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन
ककया गया कक ददनांक-18.9.2018 को थाना
नवाबगंि में कां० के पद पर तैनात था।
समय 12.30 बिे एक डाक पैड से
प्राथटनापत्र आदेसशत एस.एस.पी. बरेली व
एस.एि.ओ. नवाबगंि प्राप्त हुआ, जिसके
आधार पर मेरे द्वारा सी./सी. टी.एन.एस.
से कम्प्य टर पर मु०अ०सं० 456/2018
अन्तगटत धारा 376 भा० दं० सं० व धारा
3/4
पाक्सो
अचधननयम
राज्य
बनाम
कृष्णपाल आदद, प्राथटनापत्र से शब्द ब शब्द
बोलकर टाइप कराया था। इस मुकदमें का
खुलासा मेरे द्वारा नकल रपट सं0 31,
ददनांक 18.9.2018 को 12.30 बिे ही
कम्प्य टर
पर टाइप
करवाकर
ककया।
पत्रावली में शासमल कागि सं० 8ख/8
नकल रपट सी०डी० मेरे द्वारा कम्प्य टर
पर बोलकर टाइप करायी गयी िो पत्रावली
में शासमल है, जिस पर ददवसाचधकारी के
हस्ताक्षर हैं तथा थाना कायाटलय की मुहर
लगी है जिस पर प्रदशट क-6 डाला गया।
प्रदशट क-1 पर एस.एि.ओ. नवाबगंि द्वारा
प्रथम स िना ररपोटट दिट करने का आदेश
ददया गया तथा वररष्ठ पुसलस अधीक्षक की
मुहर लगी होने के कारण एस.एि.ओ. ने
यह मुकदमा पंिीकृत कराया था।

१३. अभियोजन साक्षी सं०-6. उ०नन०
बलवीर भसंह को परीक्षक्षत कराया गया है,
जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन
ककया गया कक उपननरीक्षक अरववन्द ससंह
िौहान मेरे साथ तैनात रहे जिन्हें सलखते
पढ़ते देखा है और उनके लेख व हस्ताक्षर
को पहिानता ह ूँ, मेरे द्वारा मु०अ०सं०
436/2018, धारा 376 भा०दं०वव० व धारा 3/4
पाक्सो अचधननयम की वववेिना ग्रहण करके
पिाट-1 में नकल चिक, नकल रपट का
वववरण अंककत ककया। प्रथम स िना ररपोटट
के लेखक कां०/क० मनोि कुमार का बयान
अंककत ककया, उनके द्वारा वादी के मोबा०
नं0 7409008231 पर सम्पकट करके पीडड़ता
के बयान अंककत कराने हेतु बुलाया गया।
ददनाूँक 25.9.2018 को वररष्ठ पुसलस
अधीक्षक महोदय के आदेश से वववेिना
मुझ एस.एि. ओ. द्वारा ग्रहण पिाट-2 में
की गयी। ददनाूँक 29.9.2018 को पिाट-3 में
वादी तथा पीडड़ता के बयान लेखबद्ध ककया
गया। बयान अन्तगटत धारा 161 दं०प्र०सं०
का अवलोकन कर िी.डी. में अंककत ककया
िो एल.सी. सोननया द्वारा लेखबद्ध ककया
गया
तथा
वादी
की
ननशादेही
पर
घटनास्थल का ननरीक्षण कर नक्शा-निरी
तैयार ककया गया। पत्रावली में शासमल
नक्शा-निरी प्रदशट 5क मेरे लेख व
हस्ताक्षर में है, जिसकी पुजष्ट करता ह ूँ जिस
पर प्रदशट क-7 डाला गया।

१४. अभियोजन साक्षी सं० 7. उ०नन०
श्रीिान्त द्वववेदी को परीक्षक्षत कराया गया
है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में
कथन ककया गया कक ददनाूँक 03.10.2018
को थाना नवाबगंि में बतौर एस.एि.ओ.
548 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
तैनात था। उस ददन मैंने मु०अ०सं०
436/2018, धारा 376 भा०दं०वव० व धारा 3/4
पाक्सो अचधननयम की वववेिना ग्रहण की
थी, जिसमें पिाट 4 में प वट वववेिक द्वारा
ककता की गयी सी.डी. का अवलोकन ककया।
ददनााँि 05.10. 2018 िो पर्ाफ 5 में पीड़िता
िी आयु परीक्षण ररपोर्फ िा वववरण अंकित
किया। पीड़िता ने अपने आन्तररि परीक्षण
िराने से इंिार िर ददया है। ददनाूँक
20.10.2018 को पिाट-9 में पीडड़ता के बयान
अन्तगटत धारा-164 दं०प्र०सं० का अवलोकन
करके उसका वववरण अंककत ककया। पीडड़ता
द्वारा अपनी आयु शैक्षक्षक प्रमाण पत्र
रािकीय प्राथसमक ववद्यालय मोतीनगर क्षेत्र
अिुटनपुर, हल्द्वानी िनपद नैनीताल प्रस्तुत
ककया जिसके अनुसार पीडड़ता की िन्म
नतचथ 15.6.2001 है। पीडड़ता की उम्र सत्रह
वषट दो माह पन्रह ददन होती है। ददनाूँक
11.11.2013 को पिाट-11 में िररये मुखबीर
स िना समली कक पछुआ पैगा में दोनो
मुजल्िमान मेन िौराहे बाईगाता बीिानऊ
गेट करबा नवाबगंि में खड़े होकर गाड़ी का
इंतिार कर रहे हैं, समय 18.00 बिे दोनों
मुजल्िमान को चगरफ्तार करके थाने में
दाखखल करके उनका बयान अंककत ककया
गया। ददनांक 12.11.2018 को पिाट 12 में
मुजल्िमान का मेडडकल परीक्षण सी.एि.सी.
नवाबगंि में कराकर उसका वववरण अंककत
ककया गया। ददनाूँक 28.11.2018 को पिाट
16 में पीडड़ता की िढ्ढी कब्िा पुसलस
सलया, फदट बनाकर गवाहान के हस्ताक्षर
बनवाकर सील मुहर ककया। पत्रावली में
शासमल फदट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है
जिसकी पुजष्ट करता ह ूँ, जिस पर प्रदशट क-4
प वट में डाला िा िुका है तथा फदट के
गवाहान के बयान सलखे। मुकदमें में
संकसलत की गयी साक्ष्य से पयाटप्त आधार
पाते हुए अपीलाथी/असभयुक्त कृष्णपाल व
रामककशोर उफट राम ककशन के ववरूद्ध िुमट
धारा 376डी, 506 भा० दं० सं० द धारा 3/4
पाक्सो अचधननयम के अन्तगटत आरोप पत्र
सं०- 462/2018 न्यायालय में प्रस्तुत ककया
गया। केस डायरी के हस्ताक्षर की पुजष्ट
करता ह ूँ जिस पर प्रदशट क-8 डाला गया।
अपीलाथी/असभयुक्त के चगरफ्तारी मेमो मेरे
लेख व हस्ताक्षर में है जिसे पुष्ट करता ह ूँ
जिस पर प्रदशट क-9 डाला गया। पत्रावली में
शासमत ववचध ववज्ञान प्रयोगशाला की
परीक्षण ररपोटट तथा प्राजप्त रसीद पत्रावली
में शासमल है जिस पर मैने रवानगी
िी०डी० का उल्लेख ककया।

१५.
अभियोजन
साक्षी
सं०
8.
प्रधानार्ायफ, राजिीय प्राथभमि ववद्यालय
मोतीनगर हल्दद्वानी, जजला नैनीताल को
परीक्षक्षत कराया गया है, जिनके द्वारा
अपनी मुख्य परीक्षा में कथन ककया कक
"पीडड़ता ने हमारे ववद्यालय में कक्षा एक
में ददनाूँक 19.03.2007 को प्रवेश सलया था,
कक्षा एक से दो तक ददनांक 30.9.2009
तक अध्ययनरत रही। पीडड़ता की म ल
प्रवेश रजिस्टर को साथ लेकर आयी ह ूँ, म ल
11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
549
टी.सी. भी लायी ह ूँ। एस.आर. रजिस्टर व
टी.सी. के क्रमांक सं0 1287 पर पीडड़ता पुत्री
की िन्म नतचथ 15.6.2001 अंककत है। उक्त
छात्रा िनपद बरेली उिर प्रदेश की रहने
वाली थी, मैं उक्त छात्रा के प्रवेश रजिस्टर
व टी. सी. की प्रमाखणत प्रनतयां दाखखल कर
रही ह ूँ, जिस पर कमशः प्रदशट क 12 व
प्रदशट क-13 डाला गया। पत्रावली में शासमल
कागि सं० 4ख/20 में िन्म नतचथ
15.6.2000 अंककत है जिसे मैं अपने
हस्ताक्षर से प्रमाखणत करती ह ूँ, जिस पर
प्रदशट क-14 डाला गया है। प्रवेश पत्र
उिराखण्ड राज्य का है।

१६. वविारण न्यायालय ने मामले में
उभयपक्ष के ववद्वान अचधवक्ताओं को
सुनने तथा मामले में ददये गये तथ्यों एवं
साक्ष्यों के आधार एवं पररसमन्दर बनाम
ददल्ली राज्य (2014) 2 एस.सी.सी.592 एवं
तसमलनाडु राज्य बनाम रवव उफट नेहरू
2006 (55) ए सी सी 1005 सुप्रीम कोटट एवं
गंगा ससंह प्रनत मध्य प्रदेश राज्य 2013
सुप्रीम कोटट 3008 एवं अन्य बहुत सी
निीरों
के
आधार
तथा
असभयोिन
साक्षीगण व बिाव साक्षक्षयों के साक्ष्य के
आधार पर वविारण न्यायालय ने यह पाया
कक असभयोिन पक्ष ने अपना मामला
उचित संदेह से परे स्थावपत ककया है,
जिसके आधार पर वविारण न्यायालय
द्वारा असभयुक्त रामककशोर उफट राम
ककशन को धारा 376डी भा०दं०वव० के
अधीन आिीवन कारावास और एक लाख
रूपये के अथटदण्ड व अथटदण्ड अदा न करने
की दशा में छः-छः माह का अनतररक्त
साधारण कारावास एवं धारा 506 (2)
भा०दं०वव० के अधीन पांि वषट कारावास
और सात हिार रूपये के अथटदण्ड व
अथटदण्ड अदा न करने की दशा में एक
माह का अनतररक्त करावास के दण्ड से
दजण्डत ककया गया है।

१७. अपीलाथी/अभियुक्त िे दोषभसद्धध
और सजा िे प्रश्नगत ननणफय/आदेश िो
र्ुनौती देते हुए उसिे ववद्वान अधधवक्ता
ने यह तिफ प्रस्तुत किया कििः-

(क) वविारण न्यायालय द्वारा
अपीलाथी/असभयुक्त के खखलाफ दोषससद्चध
व सिा का ननष्कषट उचित नहीं है, क्योंकक
तथ्य के असभयोिन साक्षीगण के बयानों में
ववरोधाभाष है। उनके द्वारा यह भी कथन
ककया गया कक प्रथम स िना ररपोटट ववचधक
सलाह व रािनीनतक दबाव के उपरांत अनत
ववलंब से पंिीकृत करायी है, इसका कोई
समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं ककया
गया है। यहां वविारणीय तथ्य यह भी है
कक िब पुसलस द्वारा कचथत पीडड़ता का
चिककत्सीय परीक्षण कराने हेतु चिककत्सालय
ले िाया गया तब पीडड़ता के वपता द्वारा
पीडड़ता का चिककत्सीय परीक्षण कराने से
इंकार कर ददया गया है, िो धारा 164ए
दं०प्र०सं० का उल्लघंन है। यह कचथत घटना
550 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
के संददग्धता को पररलक्षक्षत कर रहा है एवं
इस बात का समथटन असभयोिन साक्षी सं०-
4 डा० अनीता धस्माना के बयान से भी
स्पष्ट होता है जिन्होंने अपने बयान में
कथन ककया कक "पीडड़ता के चिककत्सीय
परीक्षण के समय उसके वपता आये थे,
उन्होंने अपनी पुत्री का आंतररक एवं बाह्य
परीक्षण कराने से मना कर ददया था।"

(ख) उनके द्वारा यह भी तकट
प्रस्तुत ककया गया कक असभयोगी ने अपनी
तहरीर में खेत की मेड़ पर आूँख खुलने पर
पीडड़ता को पाना कहा है, मौखखक बयान में
भी वही बयान ददया गया है, िबकक
पीडड़ता/असभयोिन साक्षी सं०-02 ने अपनी
मुख्य परीक्षा में घटनास्थल गन्ने का खेत
होना कहा है, िबकक जिरह में घटनास्थल
के पास धान का खेत होना कहा है, इससे
घटनास्थल सभन्न-सभन्न हो िाता है तथा
घटनास्थल संददग्ध हो िाता है।

(ग) पीडड़ता/असभयोिन साक्षी सं०02 ने अपने बयान में कहा कक िब वह घर
से बाहर दवा लेने के सलए िा रही थी, उसे
रास्ते में असभयुक्त कृष्णपाल ने िबरदस्ती
मोटर साइककल पर िबरदस्ती बैठा सलया
तथा उसी बयान में राम ककशोर को
िबरदस्ती मोटर साइककल पर बैठाना कहा
है, िबकक पीडड़ता की मां ने पीडड़ता को
असभयुक्त कृष्णपाल के द्वारा घर से अपनी
मोटरसाइककल द्वारा ले िाना कहा है तथा
असभयोगी ने अपनी तहरीर में फोटो खींिना
कहा है, िबकक फोटों खींिने वाली बात
पीडड़ता ने अपने बयान अन्तगटत धारा 164
दं०प्र०सं० में असभकचथत नहीं ककया है और
न ही असभयोिन पक्ष द्वारा कचथत कोई
अश्लील फोटो पत्रावली पर दाखखल ककया
गया है।

(घ) उनका यह भी तकट है कक
कचथत पीडड़ता के आयु के संबंध में प्रस्तुत
प्रदशट-7क/शैक्षक्षक प्रमाण पत्र की प्रमाखणकता
संदेहास्पद है, क्योंकक असभयोिन साक्षी सं०
8/प्रधानािायट रािकीय प्राथसमक ववद्यालय
मोतीनगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा
अपने परीक्षण में यह कथन ककया गया कक
"यह कहना सही है कक प्रवेश के समय
िन्मनतचथ के संबंध में कोई अन्य शपथपत्र या िन्म के संबंध में कोई प्रमाण पत्र
नगर ननगम, ग्राम पंिायत या प्रधान का
मेरे द्वारा नहीं सलया गया था और न ही
सोहन लाल द्वारा ही ददया गया था।" और
न ही उपरोक्त शैक्षखणक/स्थानांतरण प्रमाण
प्रपत्र को संबंचधत सक्षम उच्िाचधकारी
द्वारा प्रनतचिजन्हत ककया गया है।

(ि) यहां अनत वविारणीय तथ्य
यह भी है कक कचथत घटना में पीडड़ता का
बरामद/संकसलत अंडरववयर, जिसे िांि हेतु
प्रयोगशाला प्रेवषत ककया गया था, ववचध
ववज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० मुरादाबाद से
प्राप्त ररपोटट के पररक्षण पररणाम में "वस्तु-
अंडरववयर पर मानव रक्त पाया गया।,
वस्तु- अंडरववयर पर शुक्राणु तथा वीयट नहीं
पाया गया" अंककत है, िो असभयोिन
कहानी को प णटतः असत्य पररलक्षक्षत कर
11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
551
रहा है। इस प्रकार कचथत घटना में
अपीलाथी/असभयुक्त की भ समका संदेह से
परे साबबत नहीं हो रही है।

१८. ववद्वान अपर शासकीय अचधवक्ता
द्वारा यह तकट प्रस्तुत ककया है कक
अपीलाथी/असभयुक्त द्वारा गंभीर अपराध
काररत
ककया
गया
है
एवं
वविारण
न्यायालय ने ररकॉडट पर उपलब्ध साक्ष्यों पर
वविारोपरांत दोषससद्चध के ननष्कषट पर
पहुंिने के उपरांत अपीलाथी/असभयुक्त को
आिीवन कारावास की सिा सुनाई है,
इससलए वविारण न्यायालय द्वारा पाररत
दोषससद्चध
के
ननणटय/आदेश
में
कोई
अवैधता या ववकृनत नहीं है और इस प्रकार
आरोवपत ननणटय और दोषससद्चध के आदेश
में ककसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत
नहीं हो रही है।

१९. प्रश्नगत प्रकरण में असभयोिन
साक्षीगण के असभकथनों एवं पत्रावली पर
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वविारण
न्यायालय इस ननष्कटष पर पहुंिा कक
असभयुक्त
राम
ककशोर
द्वारा
अन्य
सहअसभयुक्त कृष्णपाल के साथ समलकर
अवयस्क पीडड़ता को दवा ददलाने के बहाने
से घर से ले िाकर उसकी इच्छा के
ववरूद्ध रूमाल स ंघाकर िबरदस्ती साम दहक
रूप से बलात्कार ककया गया तथा पीडड़ता
के साथ गुरूिर लैंचगक प्रवेशन हमला
काररत ककया गया, क्योंकक असभयोिन
द्वारा पीडड़ता के बयान, वादी की तहरीर व
धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान से घटना को
प णट रूप से साबबत ककया गया है तथा
वविारण न्यायालय ने गंगा ससंह प्रनत मध्य
प्रदेश राज्य 2013 सुप्रीमकोटट 3008 में
प्रनतपाददत ववचध-व्यवस्था के आलोक में
वविारण न्यायालय द्वारा असभयुक्त राम
ककशोर को धारा 376डी भा०दं०वव० के
अधीन आिीवन कारावास और एक लाख
रूपये के अथटदण्ड व अथटदण्ड अदा न करने
की दशा में छः-छः माह का अनतररक्त
साधारण कारावास एवं धारा 506 (2)
भा०दं०वव० के अधीन पांि वषट कारावास
और सात हिार रूपये के अथटदण्ड व
अथटदण्ड अदा न करने की दशा में एक
माह का अनतररक्त करावास के दण्ड के
अधीन दजण्डत ककया गया है, ककंतु वविारण
न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पाररत
करते समय पीडड़ता के मेडडको-लीगल ररपोटट
व ववचध ववज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद,
उ०प्र० द्वारा ननगटत परीक्षण ररपोटट के
अवलोकन के संबंध में कोई दटप्पणी नहीं
की गयी है।

२०. अपीलाथी/अभियुक्त िे ववद्वान
अधधवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य िी ओर से
ववद्वान अपर शासिीय अधधवक्ता िो सुना
तथा ववर्ारण न्यायालय िे मूल पत्रावली
सदहत पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री िा
पररशीलन किया, तदोपरांत इस न्यायालय
िा अभिमत है कििः-
552 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

(क)
असभयोिन
साक्षी
सं०2/पीडड़ता
द्वारा
अपने
धारा
161
दं०प्र०सं० व 164 दं०प्र०सं० के बयान व
मुख्य परीक्षा में अपीलाथी/असभयुक्त द्वारा
उसके दुरािार ककये िाने का कथन ककया
गया है, ककंतु िब पुसलस द्वारा कचथत
पीडड़ता का चिककत्सीय परीक्षण कराने हेतु
चिककत्सालय ले िाया गया तब पीडड़ता के
वपता द्वारा पीडड़ता का चिककत्सीय परीक्षण
कराने से इंकार कर ददया गया है, इसकी
पररपुजष्ट असभयोिन साक्षी सं०- 4 .डा०
अनीता धस्माना के असभकथन से भी हो
रही है। इस प्रकार असभयोिन पक्ष द्वारा
घटना की सत्यता की पररपुजष्ट के सलए
अपनी ओर से प्रयास नहीं ककया गया।

(ख) कचथत घटना की प्रथम
स िना ररपोटट भी ववलंबबत है। असभयोिन
साक्षी सं० 2/ पीडड़ता द्वारा अपने मुख्य
परीक्षा में कथन ककया गया कक "मैं दवा
लेने बरौर िा रही थी, रास्ते में मेरे ममेरे
भाई
कृष्णपाल
ने
िबरदस्ती
मोटर
साइककल पर बैठा सलया।.......जिस खेत में
मेरे साथ घटना हुई उसमें धान की फसल
लगी थी", िबकक असभयोिन साक्षी सं०
2/पीडड़ता की मां द्वारा अपने मुख्य परीक्षा
में कथन ककया गया कक "यह दोनों मेरी
बेटी को दवा ददलाने के बहाने घर से
बुलाकर ले गये, लेककन अस्पताल नहीं ले
गये, इन्होंने बड़ा बुरा काम करा।..... गन्ने
के खेत में इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ
बारी-बारी गलत काम ककया" इस प्रकार
उक्त
दोनों
असभकथन
में
परस्पर
ववरोधाभाष है।

(ग) कचथत पीडड़ता के आयु के
संबंध में कचथत पीडड़ता का प्रस्तुत प्रदशट7क/शैक्षक्षक प्रमाण पत्र के संबंध में
असभयोिन साक्षी सं० 8/रािकीय प्राथसमक
ववद्यालय
मोतीनगर
हल्द्वानी,
जिला
नैनीताल द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन
ककया गया कक "यह कहना सही है कक
प्रवेश के समय िन्मनतचथ के संबंध में कोई
अन्य शपथ-पत्र या िन्म के संबंध में कोई
प्रमाण पत्र नगर ननगम, ग्राम पंिायत या
प्रधान का मेरे द्वारा नहीं सलया गया था
और न ही सोहन लाल द्वारा ही ददया गया
था।" एवं न ही उपरोक्त शैक्षखणक प्रमाण
को संबंचधत सक्षम उच्िाचधकारी द्वारा
प्रनतचिजन्हत ककया गया है, जिससे पीडड़ता
के वास्तव में नाबासलग होने की पररपुजष्ट
नहीं हो रही है।

तथ्य यह कक पीडड़ता के शरीर पर
कोई बाह्य िोट नहीं पाया गया, िबकक
उसके द्वारा यह दावा ककया गया कक उसके
साथ कृवष क्षेत्र/खेत में दुरािार ककया गया
था। यह एक ऐसा पहल है, िो असभयोिन
पक्ष के संस्करण पर संदेह उत्पन्न करता
है।

(घ) कचथत घटना में पीडड़ता का
बरामद/संकसलत अंडरववयर, जिसे िांि हेतु
प्रयोगशाला प्रेवषत ककया गया था, ववचध
ववज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० मुरादाबाद से
प्राप्त ररपोटट के पररक्षण पररणाम में "वस्तु-
11 All. Ram Krishna @ Ram Kishan Vs. State of U.P. & Ors.
553
अंडरववयर पर मानव रक्त पाया गया।,
वस्तु- अंडरववयर पर शुक्राणु तथा वीयट नहीं
पाया गया" अंककत है, इससे असभयोिन
कहानी की पररपुजष्ट नहीं हो रही है एवं
पीडड़ता के साथ दुरािार होने के संबंध में
अन्य कोई समथटनीय चिककत्सीय साक्ष्य
उपलब्ध नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कक
Sadashiv Ramrao Hadbe Vs. State of
Maharastra, 2007 (1) SCC (Cri.) 161 में
मा० उच्ितम न्यायालय ने माना है कक
असभयोक्ता की एकमात्र गवाही पोषणीय है,
यदद यह न्यायालय के ववश्वास को प्रेररत
करती है, लेककन यदद असभयोक्ता द्वारा
ददया गया संस्करण ककसी भी चिककत्सीय
साक्ष्य के द्वारा समचथटत नहीं है या प रे
आसपास
की
पररजस्थयां
अत्यचधक
असंभाव्य
है
और
असभयोक्ता
द्वारा
स्थावपत मामले को झ ठा साबबत करती हैं,
तो न्यायालय असभयोक्ता के एकमात्र साक्ष्य
पर कायटवाही नहीं करेगा। उपयुक्त ननणटय
का प्रस्तर सं० -9 इस प्रकार हैः-

"9. It is true that in a rape case
the accused could be convicted on the
sole testimony of the prosecutrix, if it is
capable of inspiring of confidence in the
mind of the court. If the version given by
the prosecutrix is unsupported by any
medical
evidence
or
the
whole
surrounding circumstances are highly
improbable and belie the case set up by
the prosecutrix, the court shall not act on
the solitary evidence of the prosecutrix.
The courts shall be extremely careful in
accepting the sole testimony of the
prosecutrix when the entire case is
improbable and unlikely to happen."

(ि) यहां वविारणीय तथ्य यह भी
है कक धारा-42 पाक्सो अचधननयम में
अनुकजल्पक दण्ड का प्रावधान ककया गया
है, िहाूँ भा०दं०वव० तथा पाक्सो अचधननयम
के अधीन दोनो अपराध गदठत होते हैं, वहाूँ
तत्समय प्रवि ककसी ववचध में अन्तववटष्ट
ककसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का
दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का
भागी होगा, िो इस अचधननयम के अधीन
या भारतीय दण्ड संदहता के अधीन अचधक
मात्रा में गुरूिर है, उससे दजण्डत ककया
िायेगा। प्रस्तुत मामले में धारा 376डी
भा०दं०वव० में कम से कम बीस वषट के
दण्ड का प्रावधान व आिीवन कारावास तक
के दण्ड का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 4
लैंचगक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अचधननयम 2012 में भी बीस वषट से कम
की सिा का प्रावधान न होने के साथ-साथ
आिीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है,
यद्यवप धारा 4 लैचगक अपराधों से बालकों
का संरक्षण अचधननयम 2012 में उक्त दण्ड
को सोलह वषट से कम उम्र की पीडड़ता के
साथ हुए बलात्कार से सम्बजन्धत होने पर
है, िबकक धारा 376डी भारतीय दण्ड संदहता
में उम्र का कोई प्रनतबंध नही लगाया गया
है।

२१. हमने असभलेख पर उपलब्ध
साक्ष्यों पर वविार ककया है, िैसा कक वपछलें
554 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
प्रस्तरों में ििाट की गई है और उभय पक्षों
के ववद्वान अचधवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत
तकों को सुनने के पश्िात हम पाते हैं कक
मामले के तथ्य के साक्षीगण और पीडड़ता
के बयान चिककत्सीय साक्ष्य से मेल नहीं
खाते हैं। साथ ही इस तथ्य को भी शासमल
ककया गया कक साक्षीगण द्वारा अपराध को
देखने के तरीके में ववरोधाभास है। इस स्तर
पर हम सुवविाररत राय के हैं कक
असभयोिन पक्ष, अपीलाथी/असभयुक्तगण के
ववरुद्ध लगाए गए दुरािार के आरोपों को
बख बी साबबत करने में ववफल रहा है तथा
अपीलाथी/असभयुक्त संदेह का लाभ पाने का
हकदार है। पीडड़ता के कथनों में ववरोधाभाष
के कारण उसे (पीडड़ता) को ननववटवाद
पीडड़ता की संज्ञा नहीं दी िा सकती है।
अतः पीडड़ता के कथनों के ववरोधाभाष एवं
अन्य ककसी संपुजष्ट की अनुलब्धता में
अपीलाथी को सिा ददया िाना उचित न
होगा।

२२. तद्नुसार, पत्रावली पर उपलब्ध
उपरोक्त संप णट साक्ष्यों पर वविार-ववमशट करने
के मद्देनिर, यह आपराधधि अपील स्वीिार
िी जाती है तथा मु०अ०सं० 436/2018, धारा
376डी, 506 भा०दं०वव० व धारा 4 लैंचगक
अपराधों से बालकों का संरक्षण अचधननयम
2012, थाना नवाबगंि, िनपद बरेली से उद्भ त
फौिदारी वाद सं० 303/2020 (उ०प्र० राज्य
बनाम राम ककशोर उफट रामककशन) को अपास्त
ककया िाता है तथा अपीलाथी/ असभयुक्त को
धारा 376डी भा०दं०वव० के अधीन आिीवन
कारावास और एक लाख रूपये के अथटदण्ड व
अथटदण्ड अदा न करने की दशा में छः-छः माह
का अनतररक्त साधारण कारावास एवं धारा 506
(2) भा०दं०वव० के अधीन पांि वषट कारावास
और सात हिार रूपये के अथटदण्ड व अथटदण्ड
अदा न करने की दशा में एक माह का
अनतररक्त कारावास के दण्ड के अधीन दजण्डत
अपराध से दोषमुक्त ककया िाता है।

२३. अपीलाथी/असभयुक्त, यदद धारा 437-ए
दं०प्र०सं० के अनुपालन के अधीन ककसी अन्य
मामले में वांनछत न हो तो उसे अववलंब
कारागार से अवमुक्त कर ददया िाय।

२४. कायाटलय को ननदेसशत ककया िाता है
कक वविारण न्यायालय का असभलेख वापस
भेि ददया िाय तथा इस आदेश की एक
प्रनतसलवप संबंचधत वविारण न्यायालय को
अनुपालन हेतु तुरंत भेिना सुननजश्ित ककये
िाय।
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(2024) 11 ILRA 554
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 05.11.2024

BEFORE

THE HON'BLE ALOK MATHUR, J.

Writ-A No. 1934 of 2018

Vijay Bahadur Verma ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner: