# Rameshwar Dayal v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2026) 4 ILRA 692
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2026-04-17
- **Case number:** Writ A No. 1456 of 2025
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/rameshwar-dayal-v-state-of-u-p-ors-54469
- **Pages:** 20

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692 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
---------
(2026) 4 ILRA 692
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 17.04.2026

BEFORE

THE HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

Writ A No. 1456 of 2025

Rameshwar Dayal ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Issue for Consideration
(1) Validity of initiating the disciplinary proceeding on the charge that a quasi-judicial order was passed
without following due process.

Headnotes
(A) Service law - Punishment - Removal - Disciplinary proceeding - Charge of passing an order
on the application for mutation without following due process was leveled - The mutation order
was passed on the basis of sale deed - In enquiry, charges was found proved and an order of
removal was passed - Validity of initiating disciplinary proceeding was challenged - Issue as to
when disciplinary proceedings can be initiated on passing of an quasi-judicial order, felt into
consideration: (E-1)
Held: An order passed under quasi-judicial proceedings could be challenged on a ground of illegality and only
on a ground that an order is illegal would itself not become a ground to initiate disciplinary proceedings
except when Officer has acted in a manner as would reflect on his reputation of integrity or good faith or
devotion to duty; if there is prima facie material to show recklessness or misconduct in the discharge of his
duty; if acted in a manner which is unbecoming of a Government servant; if acted negligently or that he
omitted the prescribed conditions which are essential for the exercise of the statutory powers; if acted in
order to unduly favour a party; and if actuated by corrupt motive. [Para 19]
Held further: There is no charge that order passed in mutation application was influenced by extraneous
factor or with any form of corrupt motive and in case the order was passed in good faith without any
indication of dishonesty, entire disciplinary proceedings can be quashed - The petitioner has followed the due
process and on basis of registered sale deed which has not been challenged anywhere has allowed application
for mutation - Impugned order whereby petitioner was awarded major punishment is set aside and its legal
consequence shall follow. [Para 26, 29 and 32]

Case Law Cited
Kaptan Singh vs. State of U.P. and another, 2014:AHC:95008-DB; Karam Singh vs. Amarjit Singh and others,
2025 INSC 1238; Balwant Singh vs. Daulat Singh, (1997) 7 SCC 137; Suraj Bhan vs. Financial Commissioner,
(2007) 6 SCC 186; Amresh Shrivastava vs. The State of Madhya Pradesh and others, 2025 INSC 417; Bhikaji
Nagarkar vs. Union of India, (1999) 7 SCC 409; Bhupinder Singh Gill vs. State of Punjab and others, 2025
INSC 83 - referred to.

List of Keywords
Disciplinary proceeding, Mutation, Revenue record, Irregular manner, Public endowment property, Due
process, Spot inspection, Deity, Inquiry, Removal, Quasi judicial proceeding, Oral hearing, Ex-parte report,
Punishment, Major punishment, Disproportionate, Reputation of integrity, Good faith, Devotion to duty, Prima
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facie material, Recklessness, Misconduct in the discharge of duty, Unbecoming, Negligently, Corrupt motive,
Custom, Precaution, Controversy, Extraneous factors, Favoritism, Legal mistake, Judicial independence,
Justification, Foundation of disciplinary proceeding, Legal infirmity, Interference, Futile exercise.

Case Arising From
Impugned order dated 16.11.2024/05.12.2024 passed by the respondent.

Appearances for Parties
Advs. for the Appellant: Ashok Khare (Sr. Adv.), Arpit Agarwal, Raunak Parekh.
Advs. for the Respondents: M.C. Chaturvedi (Sr. Adv. and AAG), A. K. Srivastava, Saurabh (S.C.),
Abhinava Krishna Srivastava.

(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery, J.)

1. This case is arising out of a disciplinary proceedings whereby the petitioner was awarded a
punishment of dismissal from service. Basis of the disciplinary proceedings was an order passed by
the petitioner while working as Zonal Officer of Nagar Nigam, Varanasi on an application for
mutation in regard to a house situated in Varanasi purchased vide a registered sale deed. The
petitioner has allowed the application vide an order dated 16.02.2022 and name of vendees were
directed to be recorded in revenue records for the purpose of tax collection. Said order was passed
after hearing parties including one Raj Kumar (a complainant). For reference, said order in its
entirety is quoted below :-

"तनणयर्

प्रस्तुत प्रकरण मकान नं० डी० 28/105 के दाखिि िाररज के सम्बन्ि में है। वतयमान समर् में
उक्त भवन पर ठाकुर रािा कृष्ण जी महादेव मूततय मालिक लशकार्ती श्रीमती शोभा मुिजी, पत्नी स्व०
प्रोहदर्त कुमार मुिजी, श्री प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व० प्रोहदर्त कुमार
मुिजी का नाम दजय है। भवन के मालिकान व उनके वाररसान तिा मुख्तारे आम के जररर्े िार ककता
रजजस्िडय बैनामा से क्रर् करके श्री मोहम्मद जावेद पुत्र हमीद अख्तर व आर्शा िातून पत्नी जावेद अख्तर व
जमाि अख्तर पुत्र हमीद अख्तर व इरम सबा पत्नी जमाि अख्तर ने हदनांक 17.03.2017 को आवेदन पत्र
प्रस्तुत ककर्ा है कक उनका नाम भवन पर दजय ककर्ा जार्। कार्ायिर् द्वारा हदनांक 07.07.2021 को िारा 213
की नोहिस जारी की गई। इस पर श्री राजकुमार ने आपवि प्रस्तुत की। फिस्वरूप ववर्र् वववाहदत होने की
दशा में पत्राविी तनस्तारण हेतु मेरे पूवायधिकारी के समि वविारािीन िी। उस समर् तक तनणयर् नहीं हो
पार्। इसलिए पत्राविी मेरे समि तनस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई।

मैंने सभी पिों को सुनवाई का समुधित अवसर देते हुए उनके तथ्र्ों को सुना तिा पत्राविी का
अध्र्र्न ककर्ा। श्री राजकुमार ने स्वर्ं को कभी वादलमत्र तो कभी प्रबन्िक व पुजारी कहकर आवेदन पत्र
हदर्ा है। जबकक पत्राविी के अध्र्र्न से स्पष्ि है कक उक्त भवन से इनका कोई सम्बन्ि नहीं है। हो सकता है
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कक कभी पूजा पाठ करते रहे हों और उसी का अनुधित िाभ उठाकर भवन को हड़पने की गरज से तरह-तरह
के िमकी भरे लशकार्ती पत्र दे व हदिा रहे हैं। जजसका वास्तववकता से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

जहााँ तक भवन में मंहदर होने की लशकार्त है तो पत्राविी के अध्र्र्न से ज्ञात हुआ है कक भवन के
मालिक जजिाधिकारी महोदर् से आदेश प्राप्त करके ििनऊ उठा िे गर्े और वहां पर स्िावपत कर हदर्ा।
र्ह कोई सावयजतनक मंहदर नहीं िा। भवन स्वामी अपनी सहूलिर्त के लिए पूजा पाठ करने हेतु अपने घर में
स्िावपत ककर्े िे। श्री प्रशान्त कुमार मुिजी के आवेदन पत्र पर नगर मजजस्ट्ेि (द्ववतीर्) वाराणसी व
िेत्राधिकारी, दशाश्वमेि, वाराणसी की जांि आख्र्ा पत्र सं० 82/अ०न०म०(द्ववतीर्) हदनांक 18.01.2018 में
स्पष्ि कहा गर्ा है कक प्रशान्त मुिजी तनवासी मकान नम्बर डी० 28/105 मोहल्िा पाण्डे हवेिी, वाराणसी
को दोनो लशवलिंग/नन्दी महराज की मूततय को ििनऊ अपने तनवास स्िान पर िे जाने एवं ववधि वविान से
स्िावपत कर पूजा-पाठ करने में ककसी प्रकार की कोई ववधिक अड़िन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार
जजिाधिकारी महोदर् ने पत्र संख्र्ा 4259/िी.री.-2018 हदनांक 12.02.2018 द्वारा प्रशान्त कुमार मुिजी को
अवगत करार्ा। श्री राजकुमार स्वर्ं को मंहदर का पुजारी कहता है परन्तु पत्राविी में कोई ऐसा साक्ष्र् नहीं
पार्ा गर्ा, जजससे प्रमाखणत होता कक र्ह कभी पुजारी िा और वतयमान समर् में जबकक मंहदर ही नहीं तो र्ह
पूजा-पाठ ककसकी करता है। जब भवन स्वामी अपना तनजी मंहदर ििनऊ िे गर्े तो देवता ििनऊ ििे
गर्े। अब उस भवन में न कोई मंहदर है, न मूततय, न देवता है। भवन में एक दुकान िगभग 12x25 फीि जजसमें
श्री राजकुमार के पुत्र मौके पर लमिे एवं शेर् आवासीर् उपर्ोग में है। असेसमेंि नकि जो पत्राविी में संिग्न
है, उसके अविोकन से स्पष्ि है कक पूवय में भी इस भवन में ककरार्ेदार िे। श्री राजकुमार लशकार्तकताय उक्त
भवन से अपना कोई सम्बन्ि प्रमाखणत करने में मेरे समि असमिय रहे। अतः उनका लशकार्ती पत्र तनरस्त
ककर्ा जाता है।

नगर तनगम द्वारा भवन पर नामांकन िैक्स की वसूिी के लिए संक्षिप्त प्रकक्रर्ा द्वारा की जाती
है। नगर तनगम द्वारा ककर्े गर्े नामांकन से ककसी के मालिकाना हक पर कोई प्रततकूि प्रभाव नहीं पड़ता है।
मालिकाना हक का तनणयर् न्र्ार्ािर् द्वारा होता है। आवेदक श्री जावेद वगैरह ने रजजस्िडय बैनामे के आिार
पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र हदर्ा है। बैनामे को ककसी न्र्ार्ािर् द्वारा तनरस्त नहीं ककर्ा गर्ा है। बैनामा
पूणय रूप से प्रभावी है। अतः श्री जावेद वगैरह का आवेदन पत्र स्वीकार करके नामांकन ककर्ा जाना उधित
प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मकान नम्बर डी० 28/105 पर दजय सभी नाम को िाररज करके उस पर श्री मोहम्मद जावेद पुत्र
हमीद अख्तर, आर्शा िातून पत्नी जावेद अख्तर, जमाि अख्तर पुत्र हमीद अख्तर व इरम सबा पत्नी
जमाि अख्तर का नाम दजय ककर्ा जार्। असंतुष्ि पि िाहें तो न्र्ार्ािर् की शरण िे सकते है।"
4 All. Rameshwar Dayal Vs. State of U.P. & Ors.
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2. It is also brought on record that said order is challenged at behest of Raj Kumar
(complainant), which is still pending before Competent Authority.

3. On basis of a complaint filed by aforesaid complainant that petitioner while passing above
referred order has acted in irregular manner with undue haste and conferred undue favour upon
applicants who have filed mutation application.

14. In aforesaid circumstances, a charge sheet dated 12.12.2022 was served upon petitioner on
six charges. All charges were in reference of above referred order passed on application for
mutation that petitioner has failed to take note that vendor has no power to make any sale deed
through power of attorney since property in question was a public endowment property and
registered accordingly in the records of Municipal Corporation and as such, caused damage to
endowment property.

5. It was further alleged that the petitioner was failed to follow due process as well as not
taken note of legal opinion provided by advocate for department and failed to take note that any
public endowment property cannot be transferred and that a proceedings that no permission was
prior sought to sell was ignored and further that above referred order was passed without
conducting a spot inspection, which led to an act contrary to provisions of Rule 3(1) of U.P.
Government Servant Conduct Rules, 1956 which has caused lowering of prestige of department as
well as a misconduct of nature of unbecoming of a government servant.

6. The petitioner has submitted a reply to above referred charge sheet on 12.01.2023 and
explained legal and factual position so far as order of mutation is concerned that it was based on a
registered sale deed which has not been challenged as well as was not set aside by any competent
Court. It was also explained that mutation proceedings being summary in nature does not declare
title of parties over property in dispute. Referred order was passed under a quasi-judicial
proceedings.

7. The complainant has participated in the proceedings and once he has challenged the order of
mutation before Competent Court, no charges are made out.

8. Some facts were also mentioned that earlier deity situated in the concerned house was
transferred to Lucknow under an order of District Magistrate, Varanasi as well as that on basis of
given facts, it was not a public endowment rather a private endowment property. Once deity was
transferred, the property looses its endowment character. Required due procedure was followed
before order on mutation application was passed. Complainant failed to prove any point to
challenge the mutation proceedings.

9. Subsequently, the Inquiry Officer conducted inquiry and an inquiry report dated 10.04.2023
was submitted wherein all six charges were found to be proved. For reference, relevant part of the
inquiry report on each charge is quoted below :-
696 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

"ववश्िेर्ण- अपिारी अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर िगार्े गर्े आरोप, उसके पठनीर् साक्ष्र्
तिा अपिारी अधिकारी द्वारा प्र्सस्तुत उिर एवं उसके समियन में हदर्े गर्े साक्ष्र् के आिोक में ववश्िेर्ण
ककर्ा गर्ा।

प्रिम आरोप में अपिारी अधिकारी को मुख्र्तः र्ह आरोवपत ककर्ा गर्ा है कक भवन संख्र्ा-
28/105 मोहल्िा- देवानािपुरा दशाश्वमेघ, वाराणसी, जो कक देवोिर सम्पवि के रूप में नगर नगम वाराणसी
के कर तनिायरण पंजजका में अंककत है, के सेवार्त र्ा मुख्तारे आम जजसे देवोिर सम्पवि को ववक्रर् करने का
अधिकार प्राप्त नहीं है, के द्वारा ककर्े गर्े त्रुहिपूणय बैनामे के आिार पर अपिारी अधिकारी द्वारा तनर्मो के
ववरूद्ि नामान्तरण आदेश हदनांक - 16.02.2022 पाररत ककर्ा गर्ा।

उक्त आरोप के सम्बन्ि में अपिारी अधिकारी ने अपने स्पष्िीकरण में र्ह किन ककर्ा है कक
तत्समर् भवन सं० डी 28/105 नगर तनगम कर तनिायरण पंजजका में ठाकुर रािाकृष्ण महादेव मूततय मालिक
एवं बतौर सेवार्त शोभा मुिजी पत्नी स्व० प्रद्र्ोत कुमार मुिजी, प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार गौतम
पुत्रगण प्रद्र्ोत कुमार मुिजी का नाम अंककत िा। इन सभी भवन स्वालमर्ों द्वारा भवन को पंजीकृत बैनामें
द्वारा ववक्रर् ककर्ा गर्ा है। तदनुसार ही अपिारी अधिकारी द्वारा पंजीकृत बैनामें के आिार पर
नामान्तरण आदेश हदनांक 16.02.2022 पाररत ककर्ा गर्ा है। अपिारी अधिकारी का र्ह भी किन है कक
भवन सं०-डी 28/105 कभी सावयजतनक देवोिर सम्पवि नहीं रही है बजल्क व्र्जक्तगत देवोिर सम्पवि रही है।
इसमें ककसी बाहरी व्र्जक्त को प्रवेश का अधिकार नहीं िा बजल्क मकान मालिक द्वारा अपनी सुवविा के
लिए दो अदद लशवलिंग व नन्दी स्िावपत ककर्े गर्े िे जजनकी पूजा अियना मकान मालिक के पररवार द्वारा
ही की जाती रही है। रजजस्िडय बैनामें को जब तक सिम न्र्ार्ािर् द्वारा त्रुहिपूणय घोवर्त नहीं कर हदर्ा
जाता, तब तक उसे त्रुहिपूणय माना जाना न्र्ार् संगत नहीं है। जब प्रशासन से अनुमतत प्राप्त करके उपरोक्त
लशवलिंग व नन्दी को मकान मालिक ििनऊ उठा िे गर्े तो वह भवन देवोिर सम्पवि नहीं रही। रजजस्िडय
बैनामा और कब्जे को देिते हुए िैक्स की वसूिी के तनलमि नामान्तरण आदेश जारी ककर्ा गर्ा है। ककसी
देवोिर सम्पवि को ितत नहीं पहुंिाई गई है।

अपिारी अधिकारी का उक्त किन तकय संगत नहीं है क्र्ोंकक अपिारी अधिकारी ने र्ह स्वीकार
ककर्ा है कक प्रश्नगत भवन नगर तनगम कर तनिायरण पंजजका में ठाकुर रािाकृष्ण महादेव मूततय मालिक एवं
बतौर सेवार्त शोभा मुिजी पत्नी स्व० प्रद्र्ोत कुमार मुिजी, प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार, गौतम
पुत्रगण प्रद्र्ोत कुमार मुिजी का नाम अंककत िा। सेवार्त र्ा मुख्तारे आम को देवोिर सम्पवि को ववक्रर्
करने अिवा अन्र् प्रकार से ककसी दूसरे व्र्जक्त को अन्तररत करने का अधिकार प्राप्त नहीं िा। ऐसे में र्हद
बबना अधिकार के उक्त सम्पवि का बैनामा ककर्ा गर्ा िा तो मात्र दस्तावेज़ पंजीकृत होने के आिार पर
नामान्तरण आदेश पाररत ककर्ा जाना उधित नहीं िा। अपिारी अधिकारी ने र्ह कहा है कक जब प्रशासन से
अनुमतत प्राप्त करके उपरोक्त लशवलिंग व नन्दी को मकान मालिक ििनऊ उठा िे गर्े तो वह भवन
देवोिर सम्पवि नहीं रही। वस्तुतः अपिारी अधिकारी का उक्त किन तकयसंगत नहीं है क्र्ोंकक लशवलिंग व
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नन्दी को अन्र्त्र उठा िे जाने मात्र से प्रश्नगत देवोिर सम्पवि का स्वरूप स्वमेव पररवततयत नहीं माना जा
सकता है। दूसरी ओर आरोप के पठनीर् साक्ष्र् के रूप में नगर आर्ुक्त, नगर तनगम, वाराणसी के पत्र
हदनांक 06-08-2022 में वखणयत तथ्र्ों से र्ह स्पष्ि है कक उक्त मूततयर्ों को स्िानान्तररत करने के बावजूद
प्रश्नगत देवोिर सम्पवि का स्वरूप पररवततयत नहीं हुआ है। इस प्रकार र्ह स्पष्ि है कक प्रश्नगत भवन
(देवोिर सम्पवि) के सम्बन्ि में सेवार्त र्ा मुख्तारे आम द्वारा ककर्े गर्े त्रुहिपूणय बैनामे के आिार पर
अपिारी अधिकारी द्वारा पाररत नामान्तरण आदेश हदनांक-16.02.2022 तनर्मों के ववरुद्ि है। फिस्वरूप
अपिारी अधिकारी द्वारा िाररत पद का दुरुपर्ोग करने एवं देवोिर सम्पवि को ितत पहुंिाने का आरोप
प्रमाखणत होता है।

उपरोक्तानुसार ककर्े गर्े ववश्िेर्ण एवं वखणयत तथ्र्ों के आिार पर अपिारी अधिकारी श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरुद्ि आरोप संख्र्ा-1 प्रमाखणत होता है।

ववश्िेर्ण-

अपिारी अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर िगार्े गर्े आरोप, उसके पठनीर् साक्ष्र् तिा अपिारी
अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उिर एवं उसके समियन में हदर्े गर्े साक्ष्र् के आिोक में ववश्िेर्ण ककर्ा गर्ा।

द्ववतीर् आरोप में अपिारी अधिकारी को मुख्र्तः र्ह आरोवपत ककर्ा गर्ा है कक देवोिर सम्पवि
के सम्बन्ि में सिम प्राधिकारी के अनुमतत के पश्िात (मा० उच्ि न्र्ार्ािर् इिाहाबाद द्वारा ररि र्ाधिका
संख्र्ा-56447/2003 श्र्ामि कुमार बनजी तनमयि रंजन मुिजी में मा० उच्ि न्र्ार्ािर् की अविारणा एवं
हहन्दू अप्राप्तवर्ता एवं संरिकता अधितनर्म-1956 की िारा-8(2) अन्तगयत हहन्दू देवता/मूततय के स्वालमत्व
की सम्पवि के अन्तरण के पूवय सिम िाररता न्र्ार्ािर् की अनुमतत आवश्र्क है) नामान्तरण ककर्े जाने
का प्राविान है। उक्त का उल्िेि ववधिक रार् हदनांक-21-06-2021 में भी ककर्ा गर्ा है। परन्तु अपिारी
अधिकारी द्वारा उक्त प्रकक्रर्ा/तनर्म को पूणय ककर्े बबना आदेश हदनांक-16-02-2022 तनगयत ककर्ा गर्ा, जो
कक तनर्मों के ववपरीत है। इस सम्बन्ि में अपिारी अधिकारी का र्ह किन है कक व्र्जक्तगत देवोिर
सम्पवि पर उ०प्र० हहन्दू सावयजतनक िालमयक संस्िा (सम्पवि अपव्र्र् तनवारण) अधितनर्म 1962 के
प्राविान व्र्वहाररक व प्रभावी नहीं हैं। अस्तु व्र्जक्तगत देवोिर सम्पवि पर नामान्तरण के लिए पूवय
अनुमतत की आवश्र्कता नहीं है। इसी प्रकार नगर तनगम द्वारा नामान्तरण से ककसी के मालिकाना हक पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बजल्क नामान्तरण मात्र िैक्स की वसूिी के लिए ककर्ा जाता है। र्हद अपिारी
अधिकारी के उक्त किन को मान लिर्ा जार् कक प्रश्नगत भवन सावयजतनक देवोिर सम्पवि न होकर
व्र्जक्तगत देवोिर सम्पवि रहा है तो भी उक्त देवोिर सम्पवि को सेवार्त र्ा मुख्तारे आम को ववक्रर् करने
अिवा अन्र् प्रकार से ककसी दूसरे व्र्जक्त को अन्तररत करने का अधिकार प्राप्त नहीं िा। ऐसे में र्हद बबना
अधिकार के उक्त सम्पवि का बैनामा ककर्ा गर्ा िा तो मात्र दस्तावेज़ पंजीकृत होने के आिार पर
नामान्तरण आदेश पाररत नहीं ककर्ा जा सकता िा। इस प्रकार अपिारी अधिकारी द्वारा पाररत नामान्तरण
698 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
आदेश हदनांक 16-02-2022 तनर्म संगत नहीं है। इस पररप्रेक्ष्र् में अपिारी कमयिारी द्वारा उ०प्र० सरकारी
कमयिारी आिरण तनर्माविी, 1956 के तनर्म-3(1) का उल्िंघन ककर्े जाने का आरोप प्रमाखणत होता है।

उपरोक्तानुसार ककर्े गर्े ववश्िेर्ण एवं वखणयत तथ्र्ों के आिार पर अपिारी अधिकारी श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरुद्ि आरोप संख्र्ा-2 प्रमाखणत होता है।

ववश्िेर्ण

अपिारी अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर िगार्े गर्े आरोप, उसके पठनीर् साक्ष्र् तिा अपिारी
अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उिर एवं उसके समियन में हदर्े गर्े साक्ष्र् के आिोक में ववश्िेर्ण ककर्ा गर्ा।

तृतीर् आरोप में अपिारी अधिकारी को मुख्र्तः र्ह आरोवपत ककर्ा गर्ा है कक प्रकरण में प्रस्तुत
ववधिक रार् हदनांक-21-06-2021 में उजल्िखित है कक उक्त देवोिर सम्पवि के ववक्रर् के बाबत फौजदारी
मु.अ.स. 43/2018 अन्तगयत मुकदमा सं0- 411/2018 आई.पी.सी. वविारािीन है। साि ही उजल्िखित है कक
मु.स.-19/2016 उक्त सम्पवि के ववक्रर् की पूवय अनुमतत लिर्े जाने से सम्बजन्ित है, जजसे तनरस्त ककर्े जाने
हेतु वादी का प्राियना पत्र तनस्ताररत है। मुकदमे के पररप्रेक्ष्र् में वादीगणों ने बगैर माननीर् न्र्ार्ािर् की
अनुमतत प्राप्त ककर्े देवोिर सम्पवि को वसीर्तनामे के ववधिक प्राविानों के ववरुद्ि उक्त सम्पवि को तनजी
सम्पवि बताते हुए जररर्े पंजीकृत ववक्रर् वविेि ववक्रर् कर हदर्ा गर्ा है, जो कक प्रिम दृष्िर्ा ववधि सम्मत
नहीं है। अपिारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में हदनांक-16-02-2022 को आदेश पाररत ककर्े जाने के पूवय न तो
उक्त मुकदमों के सम्बन्ि में और न ही इस सम्बन्ि में प्राप्त ववधिक रार् पर कोई वविार ककर्ा गर्ा तिा
प्रकरण में कोई जस्ितत स्पष्ि ककर्े बबना आदेश हदनांक-16-02-2022 तनगयत कर हदर्ा गर्ा, जो ववभागीर्
प्रकक्रर्ा के ववपरीत मनमानेपन को प्रदलशयत करता है।

उक्त आरोप के सम्बन्ि में अपिारी अधिकारी का र्ह किन है कक उनके द्वारा पाररत ककर्ा गर्ा
आदेश ववधिक रार् हदनांक-21-06-2021 के अनुसार ही है। इस पररप्रेक्ष्र् में अपिारी अधिकारी का किन
ग्राह्र् नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अपिारी अधिकारी द्वारा ववधिक रार् हदनांक-21-06-2021 के अजन्तम
पैरा के सम्बन्ि में ध्र्ान आकृष्ि ककर्ा गर्ा है, जजसमें र्ह उजल्िखित है कक न्र्ार्ािर् में मुकदमें
वविारािीन रहने मात्र से नगर तनगम के नामांकन की कार्यवाही बाधित नहीं होती है। नगर तनगम
स्वालमत्व/स्वत्व का तनिायरण नहीं करता है। न्र्ार्ािर् में मुकदमें वविारािीन रहने मात्र से नगर तनगम के
नामांकन की कार्यवाही बाधित नहीं होती है। नगर तनगम स्वालमत्व/स्वत्व का तनिायरण नहीं करता है।
नामांकन आवेदन का तनर्मानुसार तनस्तारण आवश्र्क है। अग्रेतर र्ह भी उल्िेि है कक उभर् पिों की
सुनवाई करते हुए प्रश्नगत स्िि का स्ििीर् परीिण आख्र्ा व दाखिि साक्ष्र्ों के बावत गुण दोर् के आिार
पर तनस्तारण ककर्ा जाना ववधि सम्मत है। वस्तुतः अपिारी अधिकारी द्वारा ववधिक रार् हदनांक 21-062021 का समग्र रूप से संज्ञान ही नहीं लिर्ा गर्ा है। उक्त ववधिक रार् के प्रिम बबन्दु में र्ह स्पष्ि उल्िेि
4 All. Rameshwar Dayal Vs. State of U.P. & Ors.
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है कक भवन उपरोक्त पर ठाकुर रािा कृष्ण श्री महादेव मूततय मालिक, सेवार्त श्रीमती शोभा मुिजी पत्नी
स्व० प्रद्र्ोत मुिजी, श्री प्रशान्त कुमार, सुशान्त कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व० प्रद्र्ोत कुमार मुिजी
का नाम नगर तनगम अलभिेिों में दजय है। उक्त सेवार्तों प्रशान्त कुमार मुिजी वगैरह ने भवन उपरोक्त को
जररर्े पंजीकृत ववक्रर्-वविेि रजजस्ट्ीकृत हदनांक 07-03-2018 तनजी सम्पवि बताते हुर्े ववक्रर् कर हदर्ा
गर्ा है। पत्राविी में संिग्न साक्ष्र्ों/अलभिेिों, नगर तनगम ररकाडय, आख्र्ा, वाद-पत्र, वसीर्तनामा, आपवि-
पत्र वगैरह के अनुसार भवन उपरोक्त देवता को अवपयत देवोिर सम्पवि है और ववक्रेतागण उक्त सम्पवि के
सेवार्त हैं। सामान्र्तः सेवार्तों को देवोिर सम्पवि ववक्रर् करने का अधिकार ववधितः प्राप्त नहीं है। ववधि
की दृजष्ि से सेवाईत/सेवार्त शब्द उस व्र्जक्त से अलभप्रेत है जजसके माध्र्म से मूततय कार्य करती है, मूततय की
सम्पवि का स्वालमत्व देवता के पास होता है, क्र्ोंकक हहन्दू ववधि में मूततय को एक ववधिक व्र्जक्त माना गर्ा
है, जजसका प्रबन्िक व अलभभोग सेवार्त के पास होता है और स्वालमत्व देवता में तनहहत होता है। ऐसी
सम्पवि का ववक्रर् द्वारा हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्र् होता है। देवोिर सम्पवि के वविेि में उिराधिकार
की शतें समपयण का अंग होती हैं और एक बार देवी-देवता के पि में सम्पवि का समपयण कर हदर्े जाने पर वह
सम्पवि अप्रततसंहरणीर् हो जाती है। सेवार्त को र्ह भी अधिकार नहीं है कक वह मूततय की उपेिा कर अपने
हहत में सम्पवि का उपर्ोग करे। िनिाभ के लिए न तो मंहदर न तो मूततय और न ही सेवार्ती अधिकार का
हस्तान्तरण ववक्रर् के रूप में ककर्ा जा सकता है। ववशेर् जस्िततर्ों में ववक्रर् सिम न्र्ार्ािर् की अनुमतत
से ही ककर्ा जा सकता है। प्रश्नगत देवोिर सम्पवि के ववक्रर् के बाबत फौजदारी मु०अ०सं० 43/2018
अन्तगयत िारा-419, 420 व 406 आई०पी०सी० वविारािीन है।

ववधिक रार् हदनांक 21-06-2021 के द्ववतीर् बबन्दु में र्ह उल्िेि है कक प्रकीणय वाद सं0-19/2016
प्रशान्त कुमार मुिजी वगैरह बनाम राज्र् सरकार उपरोक्त सम्पवि को देवोिर सम्पवि और स्वर्ं को
सेवार्त बताते हुर्े वादीगणों प्रशान्त कुमार वगैरह द्वारा उक्त भवन के ककरार्ेदार राम कुमार वगैरह जजन्हें
वादीगणों ने उक्त भवन में जस्ित देवी देवताओं की मूततयर्ों का पूजा-पाठ करने वािा बतार्ा है, को ववक्रर्
करने की अनुमतत हेतु जजिा जज वाराणसी की अदाित में सम्पवि में जस्ित देवी देवताओं का पूजा-पाठ,
रि-रिाव, राग-भोग, श्रृंगार वगैरह की उधित व्र्वस्िा तिा उक्त देवोिर सम्पवि की सुरिा हेतु दाखिि
ककर्ा गर्ा तिा उक्त प्रकीणय वाद में माननीर् उच्ि न्र्ार्ािर्, इिाहाबाद द्वारा श्र्ामि रंजन मुिजी
बनाम तनमयि रंजन मुिजी "2007(6) ए०एि०जे०-778" में ककर्े गर्े तनदेश का भी वाद-पत्र में आिार लिर्ा
गर्ा कक देवोिर सम्पवि को ववक्रर् करने के पूवय माननीर् न्र्ार्ािर् से अनुमतत प्राप्त ककर्ा जाना
आवश्र्क है। ककन्तु वादीगणों ने उक्त मुकदमे को बबना अनुमतत प्राप्त ककर्े स्वर्ं तनरस्त करने का प्राियना-
पत्र मर् शपि-पत्र हदनांककत 27-07-2016 इस आिार पर प्रस्तुत ककर्ा कक उपरोक्त देवोिर सम्पवि
वसीर्तनामे के ववधिक प्राविानों के अनुसार ककसी गैर ब्राह्मण को अन्तररत नहीं ककर्ा जा सकता है। अतः
उपरोक्त मुकदमे के पररप्रेक्ष्र् में वादीगणों ने बगैर माननीर् न्र्ार्ािर् की अनुमतत प्राप्त ककर्े देवोिर
700 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
सम्पवि के वसीर्तनामे के ववधिक प्राविानों के ववरुद्ि उक्त सम्पवि को तनजी सम्पवि बताते हुर्े जररर्े
पंजीकृत ववक्रर् वविेि ववक्रर् कर हदर्ा है, जो प्रिमदृष्िर्ा ववधि सम्मत नहीं है।

इस प्रकार उक्त ववधिक रार् से र्ह स्पष्ि है कक मु०स०-19/2016 प्रश्नगत देवोिर सम्पवि के
ववक्रर् की पूवय अनुमतत लिर्े जाने के सम्बन्ि में मा० न्र्ार्ािर् में दाखिि ककर्ा गर्ा िा, परन्तु बाद में
वादीगणों ने उक्त मुकदमे को बबना अनुमतत प्राप्त ककर्े स्वर्ं तनरस्त करने का प्राियना-पत्र मर् शपि-पत्र
हदनांककत 27-07-2016 इस आिार पर प्रस्तुत ककर्ा कक उपरोक्त देवोिर सम्पवि वसीर्तनामे के ववधिक
प्राविानों के अनुसार ककसी गैर ब्राह्मण को अन्तररत नहीं ककर्ा जा सकता है। वादीगण का उक्त प्राियना-पत्र
तनस्ताररत है। उक्त मुकदमे के पररप्रेक्ष्र् में वादीगणों ने प्रश्नगत देवोिर सम्पवि के ववक्रर् की अनुमतत
प्राप्त नहीं ककर्ा, अवपतु देवोिर सम्पवि के वसीर्तनामे के ववधिक प्राविानों के ववरुद्ि उक्त सम्पवि को
तनजी सम्पवि बताते हुए जररर्े पंजीकृत ववक्रर् वविेि ववक्रर् कर हदर्ा गर्ा है, जो कक प्रिम दृष्िर्ा ववधि
सम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्र्ोंकक सेवार्तों को प्रश्नगत देवोिर सम्पवि को ववक्रर् करने का कोई अधिकार
नहीं िा। इससे र्ह भी स्पष्ि है कक अपिारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में हदनांक 16-02-2022 को आदेश
पाररत ककर्े जाने के पूवय न तो उक्त मुकदमे के सम्बन्ि में और न ही इस सम्बन्ि में प्राप्त ववधिक रार् पर
कोई वविार ककर्ा गर्ा तिा प्रकरण में कोई जस्ितत स्पष्ि ककर्े बबना आदेश हदनांक 16-02-2022 तनगयत कर
हदर्ा गर्ा, जो ववभागीर् प्रकक्रर्ा के ववपरीत मनमानेपन को प्रदलशयत करता है। फिस्वरूप अपिारी
अधिकारी के प्रतत उ०प्र० सरकारी कमयिारी आिरण तनर्माविी, 1956 के तनर्म-3(1) का उल्िंघन ककर्े
जाने का आरोप प्रमाखणत होता है।

उपरोक्तानुसार ककर्े गर्े ववश्िेर्ण एवं वखणयत तथ्र्ों के आिार पर अपिारी अधिकारी श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरुद्ि आरोप संख्र्ा-3 प्रमाखणत होता है।

ववश्िेर्ण-

अपिारी अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर िगार्े गर्े आरोप, उसके पठनीर् साक्ष्र् तिा अपिारी
अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उिर एवं उसके समियन में हदर्े गर्े साक्ष्र् के आिोक में ववश्िेर्ण ककर्ा गर्ा।

ितुिय आरोप में अपिारी अधिकारी को मुख्र्तः र्ह आरोवपत ककर्ा गर्ा है कक अपिारी अधिकारी
द्वारा तनणयर् हदनांक - 16.2.2022 में जजिाधिकारी के पत्र संख्र्ा - 4259/सी०िी०- 2018, हदनांक -
12.02.2018 का उल्िेि ककर्ा गर्ा है। उक्त आदेश में देवोिर सम्पवि के ववक्रर्/नामान्तरण के सम्बन्ि में
कोई अनुमतत नहीं दी गर्ी है। साि ही भवन देवोिर सम्पवि नहीं रहा, का कोई प्रमाण उपिब्ि नहीं है।
परन्तु उक्त तथ्र् पर वविार ककर्े बबना आदेश हदनांक-16.02.2022 पाररत ककर्ा जाना तनर्मों के ववपरीत
है।
4 All. Rameshwar Dayal Vs. State of U.P. & Ors.
701

उक्त आरोप के सम्बन्ि में अपिारी अधिकारी का र्ह किन है कक श्री प्रशान्त कुमार मुिजी ने
इस आशर् का आवेदन पत्र हदर्ा िा कक प्रश्नगत भवन बहुत ही पुराना जजयर है जो प्रािी का पुरतैनी सम्पवि
है जजसमें लशवलिंग स्िावपत है। प्रािी उक्त भवन में पूजा पाठ करने र्ा उसमें तनवास करने की जस्ितत में
नहीं है। प्रािी ने अपने अन्र्त्र क्रर् ककर्े भवन (ििनऊ) िे जाकर उक्त देवतागणों को ववस्िावपत कर ववधि
वविान के साि प्राण-प्रततष्ठा करके पूजा पाठ करने की अनुमतत मांगी। इस पर अपर नगर मजजस्ट्ेि
(द्ववतीर्) व िेत्राधिकारी (दशाश्वमेि) से जांि कराके ििनऊ िे जाने की अनुमतत जजिाधिकारी महोदर् ने
दी। तदनुसार पि ने लशवलिंग व नन्दी की मूततय को िे जाकर ििनऊ अपने तनवास स्िान पर स्िावपत कर
हदर्े। उक्त भवन अब देवोिर सम्पवि रही ही नहीं है। वसीर्तनामा के पैरा 03 में र्ह व्र्वस्िा दी गर्ी है कक
भवन जजयर हो जाने की जस्ितत में उसे बेि कर दूसरा भवन क्रर् करके उसमें देवतागण को स्िावपत कर
ववधि सम्मत तरीके से प्राण प्रततष्ठा कर उनका वंशानुक्रम में सेवा पूजा राग भोग आहद बबना व्र्विान के
करता रहे।

अपिारी अधिकारी का उक्त किन तकयसंगत न होने के कारण ग्राह्र् ककर्े जाने र्ोग्र् नहीं है।
वस्तुतः नगर आर्ुक्त, नगर तनगम, वाराणसी के पत्र हदनांक 06-08-2022 के प्रस्तर-5 में इस तथ्र् का
उल्िेि है कक जजिाधिकारी द्वारा प्रशान्त कुमार मुिजी को प्रेवर्त पत्र हदनांक 12-02-2018 में र्ह लििा
गर्ा है कक "प्रशान्त कुमार मुिजी तनवासी मकान नं0-डी0 28/105 को दोनों लशवलिंग / नन्दी महाराज की
मूततय को ििनऊ अपने तनवास स्िान पर िे जाने एवं ववधि वविान से स्िावपत कर पूजा-पाठ करने में कोई
ववधिक अड़िन प्रतीत नहीं होता।" परन्तु इस तथ्र् का कोई साक्ष्र् नहीं है कक क्र्ा सभी देवता उक्त देवोिर
सम्पवि से स्िानान्तररत ककर्े गर्े हैं। इसके ववपरीत मौके पर अभी भी भवन में देवता स्िावपत हैं तिा वहााँ
पूजा-अियना होती है। र्ह नगर तनगम द्वारा कभी भी भवन जजयर व िण्डहर भी घोवर्त नहीं है। प्रिम
दृष्िर्ा मकान नं0-डी0 28/105 की प्राजस्ितत अभी भी देवोिर सम्पवि की ही है तिा र्हााँ अभी भी पूजा
अियना होती है। इस प्रकार इस भवन का जो ववक्रर् ककर्ा गर्ा है वह वस्तुतः देवोिर सम्पवि का ही ववक्रर्
है। नगर आर्ुक्त के उक्त पत्र के प्रस्तर-6 में र्ह भी उल्िेि है कक वतयमान कर तनिायरण पंजजका में सोमा
मुिजी आहद का नाम बतौर सेवार्त दजय है। र्हद ककसी पररजस्ितत में र्हााँ से देवताओं को स्िानान्तररत भी
कर हदर्ा जार्े तो इस सम्पवि पर स्वत्व हेतु पिों को वाद संजस्ित कर इस आशर् की घोर्णा प्राप्त करनी
होगी। इस प्रकार प्रश्नगत भवन को ककसी भी दजय सेवार्त को ववक्रर् का अधिकार प्राप्त नहीं है।

नगर आर्ुक्त, नगर तनगम, वाराणसी के पत्र हदनांक 06-08-2022 में वखणयत तथ्र्ों से र्ह स्पष्ि है
कक जजिाधिकारी, वाराणसी के पत्र हदनांक 12-02-2018 द्वारा प्रश्नगत देवोिर सम्पवि में स्िावपत दोनों
लशवलिंग / नन्दी महाराज की मूततय को प्रािी को ििनऊ अपने तनवास स्िान पर िे जाने एवं ववधि वविान से
स्िावपत कर पूजा-पाठ करने के सम्बन्ि में अनापवि व्र्क्त करने के क्रम में उक्त मूततयर्ों को स्िानान्तररत
करने के बावजूद प्रश्नगत देवोिर सम्पवि का स्वरूप पररवततयत नहीं हुआ है और अब भी उक्त देवोिर
सम्पवि में देवता स्िावपत हैं तिा र्हााँ पूजा-अियना होती है। जजिाधिकारी वाराणसी के उक्त पत्र / आदेश में
702 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
देवोिर सम्पवि के ववक्रर् / नामान्तरण के सम्बन्ि में कोई अनुमतत नहीं दी गर्ी है। सेवार्त र्ा मुख्तारे
आम को देवोिर सम्पवि को ववक्रर् करने अिवा अन्र् प्रकार से ककसी दूसरे व्र्जक्त को अन्तररत करने का
अधिकार प्राप्त नहीं िा। परन्तु, उक्त तथ्र्ों पर वविार ककर्े बबना अपिारी अधिकारी द्वारा आदेश हदनांक16-02-2022 पाररत ककर्ा जाना तनर्मों के ववपरीत है। फिस्वरूप अपिारी अधिकारी के प्रतत उ०प्र० सरकारी
कमयिारी आिरण तनर्माविी, 1956 के तनर्म-3(1) का उल्िंघन ककर्े जाने का आरोप प्रमाखणत होता है।

उपरोक्तानुसार ककर्े गर्े ववश्िेर्ण एवं वखणयत तथ्र्ों के आिार पर अपिारी अधिकारी श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरुद्ि आरोप संख्र्ा-4 प्रमाखणत होता है।

ववश्िेर्ण-

अपिारी अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर िगार्े गर्े आरोप, उसके पठनीर् साक्ष्र् तिा अपिारी
अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उिर एवं उसके समियन में हदर्े गर्े साक्ष्र् के आिोक में ववश्िेर्ण ककर्ा गर्ा।

आरोप संख्र्ा-5 में अपिारी अधिकारी को मुख्र्तः र्ह आरोवपत ककर्ा गर्ा है कक उनके द्वारा
पत्राविी में हदनांक-23-12-2021 को उजल्िखित ककर्ा गर्ा है कक प्रकरण में स्वर्ं तनरीिण करने मौके पर
जाऊाँगा, अगिी ततधि हदनांक-05-01-2022 तनर्त की जाती है। परन्तु स्ििीर् तनरीिण ककर्े जाने का कोई
उल्िेि नहीं है। साि ही हदनांक-27-01-2022 को लििा गर्ा है कक आवेदन आपविकताय अनुपजस्ित है
पत्राविी आदेश हेतु सुरक्षित की जाती है। बबना स्ििीर् तनरीिण के तिा पिों की अनुपजस्ितत में वाद
पत्राविी आदेश सुरक्षित ककर्ा जाना अपीिीर् कार्यवाही में अतनर्लमतता प्रदलशयत करता है।

उक्त आरोप के सम्बन्ि में अपिारी अधिकारी ने अपने स्पष्िीकरण में र्ह उल्िेि ककर्ा है कक
िूाँकक वह स्वर्ं प्रकरण की सुनवाई कर रहे िे, ऐसी जस्ितत में अिग से तनरीिण आख्र्ा संिग्न करने का
कोई औधित्र् प्रतीत नहीं हुआ। उनके द्वारा स्वर्ं मौके का तनरीिण ककर्ा गर्ा जजसका पूणयतर्ा उल्िेि
उनके द्वारा पाररत आदेश हदनांक-16-02-2022 में दलशयत है। इस नामान्तरण के प्रकरण में जो भी आवेदन
पत्र र्ा आपवि पत्र प्राप्त हुर्े उसको दृजष्िगत रिते हुर्े सुनवाई का समुधित अवसर देते हुर्े ववर्र् का
तनस्तारण ककर्ा गर्ा है। अपिारी अधिकारी का उक्त किन तकय संगत न होने के कारण ग्राह्र् ककर्े जाने
र्ोग्र् नहीं है। आरोप के पठनीर् साक्ष्र् के रूप में नगर आर्ुक्त नगर तनगम, वाराणसी के पत्र हदनांक 0608-2022 के प्रस्तर-7 में वखणयत तथ्र्ों से स्पष्ि होता है कक जोनि अधिकारी (अपिारी अधिकारी) ने हदनांक
23-12-2021 को लििा कक प्रकरण में स्वर्ं तनरीिण करने मौके पर जाऊाँगा। अगिी ततधि 05-01-2022 को
तनर्त की जाती है। तत्पश्िात ककसी भी हदन स्ििीर् तनरीिण ककर्े जाने का कोई भी साक्ष्र् नहीं है। हदनांक
27-01-2022 को लििा गर्ा कक आवेदक व आपविकताय अनुपजस्ित हैं, पत्राविी आदेश हेतु सुरक्षित की जाती
है तिा हदनांक 16-02-2022 को अवैि अन्तरण के आिार पर नामान्तरण आदेश तनगयत कर देवोिर सम्पवि
पर श्री मो० जावेद पुत्र हमीद अख्तर, आशा िातून पत्नी जावेद अख्तर, जमाि अख्तर पुत्र हमीद अख्तर व
4 All. Rameshwar Dayal Vs. State of U.P. & Ors.
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इरन सबा पत्नी जमाि अख्तर का नाम अंककत ककर्ा गर्ा। बबना स्ििीर् तनरीिण के तिा पिों की
अनुपजस्ितत में वाद पत्राविी आदेश में सुरक्षित करने का कोई औधित्र् स्पष्ि नहीं होता है। वस्तुत जोनि
अधिकारी (अपिारी अधिकारी) से र्ह अपेिा िी कक वह प्रश्नगत सम्पवि का न केवि गहराई से स्ििीर्
तनरीिण करते, अवपतु तनरीिण के सम्बन्ि में स्पॉि मेमो तैर्ार कर पत्राविी पर रिते, परन्तु उनके द्वारा
ऐसा नहीं ककर्ा गर्ा। जबकक, नगर आर्ुक्त, नगर तनगम के पत्र हदनांक 06-08-2022 के प्रस्तर-5 में इस
तथ्र् का स्पष्ि उल्िेि है कक मौके पर अभी भी भवन में देवता स्िावपत हैं तिा वहााँ पूजा-अियना होती है।
इस प्रकार अपिारी अधिकारी द्वारा प्रकक्रर्ा के अनुसरण में गंभीर अतनर्लमतता बरती गर्ी है और पिकारों
की अनुपजस्ितत में, मनमाने तौर पर नामान्तरण आदेश पाररत ककर्ा गर्ा है। फिस्वरूप अपिारी अधिकारी
के प्रतत र्ह आरोप प्रमाखणत होता है।

उपरोक्तानुसार ककर्े गर्े ववश्िेर्ण एवं वखणयत तथ्र्ों के आिार पर अपिारी अधिकारी श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरुद्ि आरोप संख्र्ा-5 प्रमाखणत होता है।

ववश्िेर्ण-

अपिारी अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर िगार्े गर्े आरोप, उसके पठनीर् साक्ष्र् तिा अपिारी
अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उिर एवं उसके समियन में हदर्े गर्े साक्ष्र् के आिोक में ववश्िेर्ण ककर्ा गर्ा।

आरोप संख्र्ा-6 में अपिारी अधिकारी को मुख्र्तः र्ह आरोवपत ककर्ा गर्ा है कक उनके द्वारा
देवोिर सम्पवि को सिम स्तर से अनुमतत के बबना एवं अनाधिकृत दस्तावेजों के आिार पर अपीिीर्
प्रकक्रर्ा में अतनर्लमतता करते हुए अववधिक नामान्तरण से मौके पर कानून व्र्वस्िा के भंग होने की
आशंका है तिा इससे नगर तनगम वाराणसी की छवव भी िूलमि हुई है।

उक्त आरोप के सम्बन्ि में अपिारी अधिकारी ने अपने स्पष्िीकरण में र्ह किन ककर्ा है कक
भवन सं० डी.28/105 कभी भी सावयजतनक देवोिर सम्पवि नहीं रही है, बजल्क व्र्जक्तगत देवोिर सम्पवि रही
है। मकान मालिक स्वर्ं के पूजा पाठ के लिए उसमें लशवलिंग और नन्दी की मूततय स्िावपत ककर्े िे। भवन में
मकान मालिक रहते िे और ककरार्ेदार भी िे। भवन जजयर हो जाने के कारण मकान मालिक जजिाधिकारी के
आदेश हदनांक 12-02-2018 के अनुसार दोनों लशवलिंग और नन्दी की मूततय को ििनऊ अपने तनवास स्िान
पर िे गर्े। इस प्रकार उनके द्वारा पाररत आदेश हदनांक-16-02-2022 ववधिक सम्मत है, ककसी सम्पवि को
कोई ितत नहीं पहुाँिार्ी गई है। अपिारी अधिकारी का उक्त किन तकय संगत न होने के कारण ग्राह्र् ककर्े
जाने र्ोग्र् नहीं है। आरोप के पठनीर् साक्ष्र् के रूप में नगर आर्ुक्त, नगर तनगम, वाराणसी के पत्र हदनांक
06-08-2022 में वखणयत तथ्र्ों से र्ह स्पष्ि है कक जजिाधिकारी, वाराणसी के पत्र हदनांक 12-02-2018 द्वारा
प्रश्नगत देवोिर सम्पवि में स्िावपत दोनों लशवलिंग/नंदी महाराज की मूततय को प्रािी को ििनऊ अपने
तनवास स्िान पर िे जाने एवं ववधि वविान से स्िावपत कर पूजा-पाठ करने के सम्बन्ि में अनापवि व्र्क्त
करने के क्रम में उक्त मूततयर्ों को स्िानान्तररत करने के बावजूद प्रश्नगत देवोिर सम्पवि का स्वरूप
पररवततयत नहीं हुआ है और अब भी उक्त देवोिर सम्पवि में देवता स्िावपत हैं तिा वहााँ पूजा-अियना होती है।
704 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
जजिाधिकारी, वाराणसी के उक्त पत्र/आदेश में देवोिर सम्पवि के ववक्रर्/नामान्तरण के सम्बन्ि में कोई
अनुमतत नहीं दी गर्ी है। सेवार्त र्ा मुख्तारे आम को देवोिर सम्पवि को ववक्रर् करने अिवा अन्र् प्रकार
से ककसी दूसरे व्र्जक्त को अन्तररत करने का अधिकार प्राप्त नहीं िा। परन्तु, उक्त तथ्र्ों पर वविार ककर्े
बबना अपिारी अधिकारी द्वारा अनाधिकृत दस्तावेज़ के आिार पर आदेश हदनांक-16-02-2022 पाररत ककर्ा
जाना तनर्मों के ववपरीत है।

उक्त क्रम में र्ह भी उल्िेिनीर् है कक ववधिक रार् हदनांक 21-06-2021 में वखणयत तथ्र्ों के
अनुसार मु०स०-19/2016 प्रश्नगत देवोिर सम्पवि के ववक्रर् की पूवय अनुमतत लिर्े जाने के सम्बन्ि में मा०
जजिा जज के न्र्ार्ािर् में दाखिि ककर्ा गर्ा िा, परन्तु बाद में वादीगणों ने उक्त मुकदमे को बबना
अनुमतत प्राप्त ककर्े स्वर्ं तनरस्त करने का प्राियना-पत्र मर् शपि-पत्र हदनांककत 27-07-2016 इस आिार पर
प्रस्तुत ककर्ा कक उपरोक्त देवोिर सम्पवि वसीर्तनामे के ववधिक प्राविानों के अनुसार ककसी गैर ब्राह्मण
को अन्तररत नहीं ककर्ा जा सकता है। वादीगण का उक्त प्राियना-पत्र तनस्ताररत है। उक्त मुकदमे के
पररप्रेक्ष्र् में वादीगणों ने प्रश्नगत देवोिर सम्पवि के ववक्रर् की अनुमतत प्राप्त नहीं ककर्ा, अवपतु देवोिर
सम्पवि के वसीर्तनामे के ववधिक प्राविानों के ववरुद्ि उक्त सम्पवि को तनजी सम्पवि बताते हुए जररर्े
पंजीकृत ववक्रर् वविेि ववक्रर् कर हदर्ा गर्ा है, जो कक प्रिम दृष्िर्ा ववधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है,
क्र्ोंकक सेवार्तों को प्रश्नगत देवोिर सम्पवि को ववक्रर् करने का कोई अधिकार नहीं िा। इससे र्ह भी
स्पष्ि है कक अपिारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में हदनांक 16-02-2022 को आदेश पाररत ककर्े जाने के पूवय न
तो उक्त मुकदमे के सम्बन्ि में और न ही इस सम्बन्ि में प्राप्त ववधिक रार् पर कोई वविार ककर्ा गर्ा।
अपिारी अधिकारी द्वारा इस तथ्र् पर भी वविार नहीं ककर्ा गर्ा कक जब वादीगणों द्वारा प्रश्नगत देवोिर
सम्पवि के ववक्रर् की अनुमतत से सम्बजन्ित वाद को बबना अनुमतत प्राप्त ककर्े स्वर्ं तनरस्त करने का
प्राियना-पत्र मर् शपि-पत्र इस आिार पर प्रस्तुत ककर्ा गर्ा िा कक उपरोक्त देवोिर सम्पवि वसीर्तनामे के
ववधिक प्राविानों के अनुसार ककसी गैर ब्राह्मण को अन्तररत नहीं ककर्ा जा सकता है, तो पुनः उसी सम्पवि
को गैर ब्राह्मण (दूसरे सम्प्रदार् के) श्री मो० जावेद को कैसे अन्तररत की जा सकती िी। प्रश्नगत देवोिर
सम्पवि के सम्बन्ि में गैर ब्राह्मण (दूसरे सम्प्रदार्) को तनष्पाहदत अनधिकृत दस्तावेज़ के आिार पर
पाररत अववधिक नामान्तरण आदेश से मौके पर कानून व्र्वस्िा के भंग होने की आशंका को बि लमिता है।
फिस्वरूप अपिारी अधिकारी के प्रतत उ०प्र० सरकारी कमयिारी आिरण तनर्माविी, 1956 के तनर्म-3(1)
का उल्िंघन ककर्े जाने का आरोप प्रमाखणत होता है।

उपरोक्तानुसार ककर्े गर्े ववश्िेर्ण एवं वखणयत तथ्र्ों के आिार पर अपिारी अधिकारी श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरुद्ि आरोप संख्र्ा-6 प्रमाखणत होता है।"

10. After inquiry report was served upon Disciplinary Authority, a show cause notice along
with inquiry report was served upon the petitioner. The petitioner submitted reply on 02.06.2023
and finally, impugned order dated 16.11.2024/05.12.2024 was passed whereby on basis of proved
4 All. Rameshwar Dayal Vs. State of U.P. & Ors.
705
six charges, punishment of removal from service without any bar to subsequent employment was
passed. Relevant part of order is quoted below :-

"6- ववभाग का मत-

अपिारी अधिकारी के ववरूद्ि ववरधित आरोप, जांि अधिकारी की जांि आख्र्ा, अपिारी
अधिकारी के अभ्र्ावेदन के परीिण से र्ह स्पष्ि है कक जांि अधिकारी द्वारा प्रेवर्त जांि आख्र्ा के प्रस्तर2 में स्पष्ि रूप से र्ह किन अंककत ककर्ा गर्ा है कक अपिारी अधिकारी द्वारा साक्ष्र्ों सहहत अपना लिखित
स्पष्िीकरण हदनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत ककर्ा गर्ा है। उक्त स्पष्िीकरण में अपिारी अधिकारी द्वारा
र्ह किन ककर्ा गर्ा है कक उन्हें इसके अततररक्त व्र्जक्तगत रूप से और कुछ नहीं कहना है और न ही ककसी
सािी का बर्ान कराना है। उक्त से र्ह स्पष्ि है कक अपिारी अधिकारी को उनका पि प्रस्तुत ककर्े जाने हेतु
जांि अधिकारी द्वारा पूणय अवसर हदर्ा गर्ा है। ऐसे में अपिारी अधिकारी के प्रत्र्ावेदन में उजल्िखित इस
बबन्दु पर कक पुनः कोई जांि अधिकारी नालमत ककर्ा जार्, का अवसर नहीं रह जाता है। िूाँकक जांि
अधिकारी द्वारा तथ्र् सम्मत तिा समस्त बबन्दुओं पर गम्भीरतापूवयक जांि की गर्ी है तिा अपिारी
अधिकारी श्री रामेश्वर दर्ाि पर आरोप संख्र्ा-1,2,3,4,5 तिा 6 लसद्ि पार्े गर्े है।

7- अतएव अपिारी कालमयक पर िगार्े गर्े आरोपों, अपिारी कालमयक द्वारा प्रस्तुत अभ्र्ावेदन
तिा अपर आर्ुक्त (प्रशासन) वाराणसी मण्डि, वाराणसी की जांि आख्र्ा हदनांक-10.04.2023 के
परीिणोंपरान्त श्री रामेश्वर दर्ाि, तत्कािीन कर तनिायरण अधिकारी/जोनि अधिकारी नगर तनगम,
वाराणसी सम्प्रतत नगर तनगम, मिुरा-वृन्दावन पर आरोप संख्र्ा-1,2,3,4,5 तिा 6 जांि अधिकारी द्वारा
लसद्ि पार्ा गर्ा है तिा श्री दर्ाि अपने पदीर् दातर्त्वों का सम्र्क तनवयहन न करने के लिए दोर्ी हैं।

अतः श्री रामेश्वर दर्ाि, तत्कािीन कर तनिायरण अधिकारी/जोनि अधिकारी नगर तनगम,
वाराणसी सम्प्रतत नगर तनगम, मिुरा-वृन्दावन के ववरूद्ि सम्र्क वविारोपरान्त उ०प्र० सरकारी सेवक
(अनुशासन एवं अपीि) तनर्माविी, 1999 के तनर्म-3 में उजल्िखित दीघय शाजस्तर्ों के क्रम तीन के अनुसार
सम्र्क वविारोपरान्त तनम्नवत दण्ड का ववतनश्िर् ककर्ा गर्ा है:-

"(तीन) सेवा से हिाना जो भववष्र् में तनर्ोजन से तनरहहयत नहीं करता हो"

8- उल्िेिनीर् है कक श्री रामेश्वर दर्ाि, तत्कािीन कर तनिायरण अधिकारी/जोनि अधिकारी,
नगर तनगम, वाराणसी सम्प्रतत नगर तनगम, मिुरा-वृन्दावन के ववरूद्ि शासन द्वारा अंततम रूप से
ववतनजश्ित ककर्े गर्े दण्ड पर िोक सेवा आर्ोग, उ०प्र० की सहमतत प्राप्त की गर्ी। आर्ोग द्वारा श्री
रामेश्वर दर्ाि के ववरूद्ि उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपीि) तनर्माविी 1999 के तनर्म-3 के
अन्तगयत की गर्ी कार्यवाही में शासन द्वारा प्रस्ताववत दण्ड पर सहमतत प्रदान की गर्ी है।

9- अतः उपर्ुयक्त वखणयत ववस्तृत वस्तुजस्ितत, अपिारी अधिकारी के ववरूद्ि तनगयत आरोप पत्र,
जााँि अधिकारी की जााँि आख्र्ा, अपिारी अधिकारी के उिर/अभ्र्ावेदन, िोक सेवा आर्ोग की संस्तुतत तिा
706 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
प्रकरण में उपिब्ि अन्र् सुसंगत अलभिेिों पर सम्र्क वविारोपरान्त श्री रामेश्वर दर्ाि, तत्कािीन कर
तनिायरण अधिकारी/जोनि अधिकारी नगर तनगम, वाराणसी सम्प्रतत नगर तनगम, मिुरा-वृन्दावन को
उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपीि) तनर्माविी, 1999 के तनर्म-3 (तीन) के अन्तगयत सेवा से
पृिक करते हुए (जो भववष्र् में तनर्ोजन से तनरहहयत नहीं करता हो) कार्ायिर् ज्ञाप संख्र्ा-249536/2022
हदनांक 19.12.2022 के द्वारा संजस्ित अनुशासतनक कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।"

11. Aforesaid order dated 05.12.2024 is under challenge before this Court.

12.