# Rishi Pal Singh v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2022) 10 ILRA 73
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2022-08-31
- **Case number:** Writ-A No. 35066 of 2008
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/rishi-pal-singh-v-state-of-u-p-ors-47781
- **Pages:** 9

## Headnote

A. Service Law - Dismissal - Punishment -
U.P. Police Officers of Subordinate Rank
(Punishment and Appeal) Rules, 1991 -
Rule 14(1) - No violation of rules of
natural justice - All 3 delinquent constables
have been sent the copy of the charge-sheet to
which
they
(2
petitioners
herein)
have
submitted their reply/explanation which has
been considered in inquiry. Even after notifying
the date of examination of witnesses the
delinquent constables did not appear which
implies that they intentionally did not participate
in the proceedings. (Para 13)

B.
Scope
of
Judicial
Review
-
The
Constitutional Court while exercising its
jurisdiction of judicial review U/Article
226 or Article 136 of the Constitution
would not interfere with the findings of
fact arrived at in the departmental enquiry
proceedings except in a case of malafides
or perversity, i.e., where there is no evidence
to support a finding or where a finding is such
that no man acting reasonably and with
objectivity could have arrived at that findings
and so long as there is some evidence to
support the conclusion arrived at by the
departmental authority, the same has to be
sustained. (Para 12)

It is true that strict Rules of evidence are not
applicable to departmental enquiry proceedings.
However, the only requirement of law is that the
allegation against the delinquent must be
established by such evidence acting upon which
a reasonable person acting reasonably and with
objectivity may arrive at a finding upholding the
gravity of the charge against the delinquent
employee. It is true that mere conjecture or
surmises cannot sustain the finding of guilt even
in the departmental enquiry proceedings. (Para
12)

It is settled that the power of judicial
review, of the Constitutional Courts, is an
evaluation of the decision-making process
and not the merits of the decision itself. It
is to ensure fairness in treatment and not to
ensure
fairness
of
conclusion.
The
Court/Tribunal may interfere in the proceedings
held against the delinquent if it is, in any
manner, inconsistent with the Rules of natural
justice or in violation of the statutory Rules
prescribing the mode of enquiry or where the
conclusion or finding reached by the disciplinary
authority if based on no evidence. If the
conclusion or finding be such as no reasonable
person would have ever reached or where the
conclusions upon consideration of the evidence
reached by the disciplinary authority is perverse
or suffers from patent error on the face of
record or based on no evidence at all, a writ of
certiorari could be issued. To sum up, the
scope
of
judicial
review
cannot
be
extended
to
the
examination
of
correctness
or
reasonableness
of
a
decision of authority as a matter of fact.
(Para 12)

C.
Proportionality
of
punishment
-
Delinquent constables had the duty to safely get
the criminals back to Moradabad. But they not
only went to criminals' relatives' house but had
food at a hotel and consumed alcohol. They
were so drunk that the criminals ran away after
opening their handcuffs and constables kept
sleeping. This amounts to grave misconduct and
74 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
indolence on their part. The punishment of
dismissal is absolutely appropriate. (Para 19)

Writ petitions dismissed. (E-4)

Precedent followed:

## Text

10 All. Rishi Pal Singh Vs. State of U.P. & Ors.
73
----------
(2022) 10 ILRA 73
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 31.08.2022

BEFORE

THE HON'BLE SAURABH SHYAM
SHAMSHERY, J.

Writ-A No. 35066 of 2008
With
Writ -A No. 35068 of 2018

Rishi Pal Singh ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Siddharth Khare, Sri Ashok Khare
(Senor Adv.)

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

A. Service Law - Dismissal - Punishment -
U.P. Police Officers of Subordinate Rank
(Punishment and Appeal) Rules, 1991 -
Rule 14(1) - No violation of rules of
natural justice - All 3 delinquent constables
have been sent the copy of the charge-sheet to
which
they
(2
petitioners
herein)
have
submitted their reply/explanation which has
been considered in inquiry. Even after notifying
the date of examination of witnesses the
delinquent constables did not appear which
implies that they intentionally did not participate
in the proceedings. (Para 13)

B.
Scope
of
Judicial
Review
-
The
Constitutional Court while exercising its
jurisdiction of judicial review U/Article
226 or Article 136 of the Constitution
would not interfere with the findings of
fact arrived at in the departmental enquiry
proceedings except in a case of malafides
or perversity, i.e., where there is no evidence
to support a finding or where a finding is such
that no man acting reasonably and with
objectivity could have arrived at that findings
and so long as there is some evidence to
support the conclusion arrived at by the
departmental authority, the same has to be
sustained. (Para 12)

It is true that strict Rules of evidence are not
applicable to departmental enquiry proceedings.
However, the only requirement of law is that the
allegation against the delinquent must be
established by such evidence acting upon which
a reasonable person acting reasonably and with
objectivity may arrive at a finding upholding the
gravity of the charge against the delinquent
employee. It is true that mere conjecture or
surmises cannot sustain the finding of guilt even
in the departmental enquiry proceedings. (Para
12)

It is settled that the power of judicial
review, of the Constitutional Courts, is an
evaluation of the decision-making process
and not the merits of the decision itself. It
is to ensure fairness in treatment and not to
ensure
fairness
of
conclusion.
The
Court/Tribunal may interfere in the proceedings
held against the delinquent if it is, in any
manner, inconsistent with the Rules of natural
justice or in violation of the statutory Rules
prescribing the mode of enquiry or where the
conclusion or finding reached by the disciplinary
authority if based on no evidence. If the
conclusion or finding be such as no reasonable
person would have ever reached or where the
conclusions upon consideration of the evidence
reached by the disciplinary authority is perverse
or suffers from patent error on the face of
record or based on no evidence at all, a writ of
certiorari could be issued. To sum up, the
scope
of
judicial
review
cannot
be
extended
to
the
examination
of
correctness
or
reasonableness
of
a
decision of authority as a matter of fact.
(Para 12)

C.
Proportionality
of
punishment
-
Delinquent constables had the duty to safely get
the criminals back to Moradabad. But they not
only went to criminals' relatives' house but had
food at a hotel and consumed alcohol. They
were so drunk that the criminals ran away after
opening their handcuffs and constables kept
sleeping. This amounts to grave misconduct and
74 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
indolence on their part. The punishment of
dismissal is absolutely appropriate. (Para 19)

Writ petitions dismissed. (E-4)

Precedent followed:

1. M. Paul Anthony Vs Bharat Gold Mines Ltd. &
ors., AIR 1999 SC 1416; (1999) 3 SCC 679 (Para
6)

2. State of Rajasthan Vs B.K. Meena & ors., AIR
1997 SC 13; (1996) 6 SCC 417 (Para 6)

3. St. of T.N. Vs T.V. Venugopalan, (1994) 6 SCC
302 (Para 12)

4. Government of T. N. & ors. Vs A.
Rajapandian, (1995) 1 SCC 216 (Para 12)

5. B.C. Chaturvedi Vs U.O.I. (UOI) & ors. (1995)
6 SCC 749 (Para 12)

6. U.O.I. Vs H.C. Goyal, AIR 1964 SC 364 (Para 12)

7. H.P. State Electricity Board Ltd. Vs Mahesh
Dahiya, (2017) 1 SCC 768 (Para 12)

8. Pravin Kumar Vs U.O.I. (UOI) & ors., (2020) 9
SCC 471 (Para 12)

9.
Deputy
General
Manager
(Appellate
Authority) & ors. Vs Ajai Kumar Srivastava,
(2021) 2 SCC 612 (Para 12)

10. U.O.I. (UOI) Vs P. Gunasekaran, (2015) 2
SCC 610 (Para 12)

11. The St. of Karn. & ors. Vs N. Gangaraj,
(2020) 3 SCC 423 (Para 12)

12. U.O.I. & ors. Vs Dalbir Singh, (2021) 11 SCC
321 (Para 12)
(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam
Shamshery, J.)

तथ्यात्मक रुपरेखा-

1. याचिकाकर्ाा आरक्षीगण (ऋचिपाल च िंह व
प्रेमपाल च िंह) व एक अन्य आरक्षी के चवरुद्ध,
चिम्नचलखिर् घटिा, घचटर् होिे के कारण उत्तर प्रदेश
अधीिस्थ श्रेणी के पुचल अचधकाररयोिं कमािाररयोिं
एविं अपील चियमावली 1991 ( िंक्षेप में चियमावली
1991) के अिंर्गार् अिुशा चिक कायावाही प्रारम्भ
करी गयी:

"आरक्षी 234 0पु0 प्रेमपाल च िंह,
आरक्षी 241 0पु0 चदिेश िन्द्र गुप्ता एविं आरक्षी 96
 0पु0 ऋचिपाल च िंह के चवरुद्ध चदिािंक 09.7.2004
को रायफल कारर्ू , हथकडी चहर् केन्द्रीय
कारागार बरेली े अचियुक्तगण राजेश, मिोज,
जमील को माि0 न्यायालय में पेशी के उपरान्त
मुरादाबाद े बरेली लार्े मय अचियुक्तगण द्वारा
दी गयी एल्कोहल का ेवि करके, बेहोश हो जािे व
पुचल अचिरक्षा े अचियुक्तगण के िाग जािे एविं
बेहोशी हालर् में स्टेशि पर उर्ारे जािे व मेचिकल
परीक्षा में शराब का ेवि करिे की पुचि हुई। "

2. उपरोक्त घटिा के फलस्वरुप चदिािंक
09.07.2004 े चिलखिर् पाये जािे िन्धी प्रकरण
में
उत्तर
प्रदेश
अधीिस्थ
श्रेणी
के
पुचल
अचधकाररयोिं/कमािाररयोिं की दण्ड एविं अपील
चियमावली, 1991 के चियम 14 (1) के अन्तगार्
चविागीय
कायावाही
पीठा ीि
अचधकारी
को
अचिचवि की गयी चज िे 24.03.2005 को आरोप पत्र
र्ैयार चकया व उ ी चदि आरोचपर् आरक्षीगण को
प्रेचिर् चकया गया व स्पिीकरण मािंगा गया परन्तु दो
अव र देिे के उपरान्त दोिोिं याचिकाकर्ाा िे अपिा-
अपिा स्पिीकरण प्रस्तुर् चकया, चज में मात्र कहा चक
प्रकरण माििीय न्यायालय, मुरादाबाद में चविाराधीि
है, अर्ः चविागीय कायावाही को स्थचगर् करा जाये व
पुचल रेगुलेशि के प्रस्तर 494 का अवलोकि चकया
जाये।

3. आरक्षीगण को दो बार िोचट प्रेचिर् चकया
गया, चक वो ाक्ष्य लेिबद्ध की कायावाही में
 म्मचलर् हो परन्तु, िोचट प्राप्त होिे के उपरान्त िी
वो कायावाही में खम्मचलर् िहीिं हुए। अर्ः उिकी
अिुपखस्थचर् में 28.05.2005 को कुछ ाक्षीगण के
 ाक्ष्य लेिबद्ध चकये गये। पुिः िोचट प्रेचिर् चकया
गया व शेि ाक्षी के कथि 10.6.2005 को लेिबद्ध
चकये गये, परन्तु आरक्षीगण कायावाही में उपखस्थर्
िहीिं रहे। इ कारणवश उिकी ओर े कोई चजरह
10 All. Rishi Pal Singh Vs. State of U.P. & Ors.
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िहीिं हो पायी। ाक्षी हे0कािं0प्रो0 630 चदखिजय शमाा
थािा जी.आर.पी. जिंक्शि बरेली का कथि महत्वपूणा
होिे के कारण चिम्न पुिरावर्ा चकया जा रहा है:

"चदिािंक 9.7.2004 को वह व आरक्षी 534
मुकेश बाबू, कािं0-45 उदयवीर, कािं0 4620 प्रिुिाथ व
हेि ैक्शि पी0ए0 ी0 24 वीिं वाचहिी मुरादाबाद के
 ाथ थािे े रवािा होकर प्लेटफामा जिंक्शि बरेली
पर जहर िुरािी चगरोह े िखन्धर् िंचदग्ध
व्यखक्तयोिं को िैचकिंग में मामूर था। गाडी िं. 4312
िा0 गािंधी धाम एक्सप्रे के प्लेटफामा ििं0 1 पर
िेचकिंग करर्े हुए ए0 ी0कोि े आगे लगे हुए स्लीपर
में जब वह व हमराह स्टाफ पहुुँिे र्ो आमिे ामिे
की ीटोिं पर र्ीि च पाही बाबादी दुरुस्त लेटे मदहोश
हालम में चमले। उिकी रायफले हथकडी व एक बैग
पा में रिा था। र्ीिोिं च पाचहयोिं को उठाया र्ो िहीिं
उठे। एक च पाही चज े िशा कम था उठा और
अपिा िाम आरक्षी 234 ए0पी0 प्रेमपाल च िंह पुचल
लाइि बरेली बर्ाया व ाथी आरचक्षयोिं का िाम 241
 0पु0 चदिेश िन्द्र गुप्ता, कािं0 227 0पु0 ऋचिपाल
च िंह बर्ाया। इ के अचर्ररक्त आरक्षी प्रेमपाल च िंह
िे बर्ाया चक "हम र्ीिोिं आरक्षी ेंटरल जेल बरेली े
अचि0 गण छोटा जमील, राजेश व मिोज कुमार को
माि0 न्यायालय मुरादाबाद में पेशी हेर्ु ले गये थे।
पेशी के बाद जब रेलवे स्टेशि मुरादाबाद आये थे र्ब
काशीिाथ चवश्विाथ एक्सप्रे चिकल िुकी थी र्ब
अचि0 छोटा जमील के कहिे पर वह ब लोग उ के
ररश्तेदार के घर चमलिे िढ्ढा च िेमा के पा ले गये थे
उ के बाद छोटा जमील के कहिे पर एक होटल में
िािा िािे गये थे अचि0 छोटा जमील िे पै े देकर
एक बैगपाइपर (अिंग्रेजी शराब की बोर्ल) व 4 कोल्ड
चिरिंक्स अपिे आदमी को पै े देकर मिंगाये। हम र्ीिोिं
व उक्त र्ीिोिं अचियुक्तगण िे कोल्ड चिरिंक्स में
चमलाकर शराब चपलाई थी र्था स्वयिं कोल्ड चिरिंक्स पी
थी र्था बिे मुगाा ाथ ाथ िाया। वहािं पर िशा
अचधक हो गया था र्िी उक्त र्ीिोिं मुखिमािोिं िे
अपिे हाथोिं े हथकडी चिकाल ली थी और जब
बरेली आिे के चलये रेलवे स्टेशि मुरादाबाद जा रहे थे
र्िी स्टेशि के पा े र्ीिोिं अचियुक्त कोल्ड चिरिंक्स
लेिे िले गये, इन्हे ज्यादा िशा हो गया था इ चलये
यह लोग िहीिं गये और बरेली आिे वाली इ टरेि में
बरेली के चलय बैठ गये। उकिे व ाथी हमराह
कमािाररयोिं द्वारा उक्त र्ीिोिं आरचक्षयोिं को गाडी े
उर्ार उिके ामाि को कब्जे में लेकर थािा
जी0आर0पी0 जिंक्शि बरेली आये थे। आरचक्षयोिं की
रायफल िं0 6480, 0224 व 60 कारर्ू दो हथकडी
 िंख्या 250 व 712 दो रस्सा ूर् व िोगें हुए र्ीिोिं
अचियुक्तोिं के वारण्ट थािे पर दाखिल चकये। उक्त
र्ीिोिं आरचक्षयोिं को बास्ते उपिार चजला अस्पर्ाल
बरेली में वह व हमराही लेकर गये वहािं पर च पाचहयोिं
को उपिार हेर्ु दाखिल कर थािा वाप आये। उक्त
घटिा के िन्ध में उिके द्वारा थािा जी0 आर0पी0
जिंक्शि बरेली पर मु0अ0 िं0 352/2004 धारा
221/223/223/225 ए िा0 द0 के चवरुद्ध आरक्षी 241
 0 पु0 चदिेश िन्द्र 96 0पु0 ऋचिपाल च िंह, 234
 0पु0 प्रेमपाल च िंह पुचल लाइि बरेली बन्दी राजेश
पुत्र र्ेजपाल चिवा ी बेहटा जयच िंह थािा बहजोई
मुरादाबाद, बन्दी मिोज पुत्र र्ेजपाल च िंह चिवा ी
चिर्ौरा थािा बहजोई मुरादाबाद, बन्दी जमील उफा
छोटा पुत्र लल्लू अमीि चिवा ी ह इल्स बाली
मखिद थािा मुगलपुरा चजला मुरादाबाद पिंजीकृर्
करावाया। उक्त अचियोग का घटिा स्थल जिपद
मुरादाबाद रेलवे स्टेशि का होिा पाये जािे पर थािा
जी0 आर0पी0 जिंक्शि मुरादाबाद में मु0 अ0 िं0
571/2004 धारा 221/223/224/225 ए ि0द0 व
पिंजीकृर् होकर चवविेिा की गयी है।" (महत्ता दी
गयी)

4. जाुँि अचधकारी िे अचिलेि ाक्ष्य का
चवश्लेिण चकया व इ चिष्किा पर पहुुँिे चक िी
आरक्षीगण के चवरुद्ध आरोप त्य है व उपरोक्त कृर्
अत्यन्त लापरवाही पूणा, उदा ीिर्ा, अकमाण्यर्ा व
अिुशा िहीिर्ा पूणा है व स्पि रुप े दोिी पाये
जािे के कारण उिके आरक्षी पद की ेवा े पदच्युर्
चकये जािे की िंस्तुचर् करी गई। चिष्किा का
महत्वपूणा अिंश चिम्न है:

"इ प्रकार म्पूणा र्थ्ोिं े यह पाया
गया चक आरक्षीगण 234 0 पु0 प्रेमपाल च िंह,
आरक्षी 241 0 पु0 चदिेशिन्द्र गुप्ता एविं आरक्षी 96
 0 पु0 ऋचिपाल च िंह द्वारा अचियुक्तोिं राजेश, मिोज
व जमील उफा छोटा को माि0 न्यायालय में पेशी के
उपरान्त जािबूझकर लालिवश उिके कहिे पर घर
ले जाकर पररजिोिं े चमलवाया गया र्था अचियुक्तोिं
के ाथ एक होटल पर बैठक अचियुक्तोिं द्वारा मिंगाई
गयी अिंग्रेजी शराब/ कोल्ड चिरिंक्स का ेवि करिे के
76 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पश्चार्् िािा मुगाा िाया। आरक्षीगण के अत्यचधक
िशे में होिे के कारण बरेली आिे के चलये रेलवे
स्टेशि मुरादाबाद पर अचियुक्तगण इन्हे छोढ़कर
कोल्ड चिरिंक्स लेिे के बहािे पुचल अचिरक्षा े फरार
हो गये र्था मदाहोशी की हालर् में उक्त र्ीिोिं
आरक्षीगण बरेली के चलये आिे वाली गािंधीधाम
एक्सप्रे 4312 िाउि में स्लीपर कोि में बैठ/लेट गये
चजिहें स्वयिं का िी पर्ा िहीिं था चक हम कहािं है।
बरेली आिे पर उक्त र्ीिोिं आरक्षीगण को मदाहोशी
की हालर् में थािा जी0आर0पी0 जिंक्शि बरेली के
हे0 का0 प्रो0 चदखिजय शमाा द्वारा मय हमराह
कमािाररयोिं की मदद े उर्ार कर थािे लाये व
चिचकत्सा परीक्षण/उपिार हेर्ु चजला चिचकत्सालय
बरेली ले जाकर दाखिल चकया गया र्त्समय मािार
पत्रोिं में िी उक्त घचटर् र्थ्ोिं की िबर मुख्य रुप में
प्रकाचशर् की गयी थी। चज की मािार की कर्रि
िी पत्रावली पर उपलब्ध है। आरक्षीगण उक्त के इ
कृत्य े पुचल की छचव धूचमल हुई है। पुचल जै े
अिुशाच र् बल में रहकर एक महत्वपूणा (मुखिम
ड्यूटी/ राजकीय काया में अपिे कत्ताव्योिं को अिदेिा
करर्े हुए लालिवश उक्त आरक्षीगण 234 0 पु0
प्रेमपाल च िंह, आरक्षी 241 0 पु0 चदिेश िन्द्र गुप्ता
व आरक्षी 96 0पु0 ऋचिपाल च िंह द्वारा चकया गया
उपरोक्त
काया
अत्यन्त
ही
लापरवाही
पूणा,
उदा ीिर्ा, अकमाण्यर्ा व अिुशा िहीिर्ा पूणा है
और अचिलेिोिं े िी स्वर्ः प्रमाचणर् हैं चज के चलये
आरक्षी 234 0 पु0 प्रेमपाल च िंह, आरक्षी 241 0
पु0 चदिेश िन्द्र गुप्ता व आरक्षी 96 0 पु0 ऋचिपाल
च िंह पूणा रुपेण स्पि रुप े दोिी पाये जार्े हैं।"
(महत्ता दी गयी)

5. उपरोक्त जािंि आख्या को अिुशा चिक
प्राचधकारी (वररष्ठ पुचल अधीक्षक) को प्रेचिर् की
गयी। चज के उपरान्त अलग-अलग 'कारण बर्ाओ
िोचट ' चदिािंक 03.01.2006 को आरक्षीगण को
प्रेचिर् चकया गया चक वो अपिा-अपिा स्पिीकरण
प्रस्तुर् करें। दोिोिं याचिकाकर्ाा िे िोचट का जबाव
चदया, चज के द्वारा घटिा े इिंकार िहीिं चकया गया
परन्तु अपराधीगण के शाचर्र चकस्म के होिे व उिके
द्वारा धोिे े शराब चपलािे के कारण घटिा घचटर्
हुई ऐ ा स्पिीकरण चदया र्था िाक्टरी परीक्षण करिे
वाले िाक्टर का ब्याि अिंचकर् ि करिा िी जाुँि
आख्या गलर् होिे का एक कारण बर्ाया व प्राथीगण
को जाुँि कायावाही के दौराि िै चगाक न्याय के
च द्धान्तोिं े विंचिर् चकया गया। एक स्पिीकरण के
मुख्य अिंश चिम्न है:

"2. यह चक चदिािंक 09.07.2004 को र्ीिोिं
अचियुक्तोिं की पेशी मुरादाबाद में होिे के पश्चार्् मय
अचियुक्त व दो अन्य हयोचगयोिं के ाथ गािंधी धाम
टरैि े मुरादाबाद े बरेली जा रहा था र्ो
अचियुक्तगण प्राथी को एल्कोहल का ेवि करवाया
और चज का लाि उठाकर उक्त र्ीिोिं अचियुक्त
पुचल अचिरक्षा े िागिे में फल रहे। प्राथी व
प्राथी के ाथी बेहोशी हालर् में मय दो अदद
राइफल, 60 कारर्ू व दो हथकडी थािा
जी0आर0पी0 बरेली के कमािाररयोिं द्वारा बरेली
स्टेशि पर बरामद चकया गया र्था प्राथी को बेहोशी
हालर् में टरेि े उर्ारा गया।

5. यह चक प्राथी को अचियुक्तगण िे
बेहोश कर िाग गये इ खस्थचर् में घोर लापरवाही की
कोई बार् ही िहीिं बिर्ी।

6. यह चक यहािं र्क चक प्राथी के खिलाफ
कोई िी चविागीय जािंि िहीिं की गयी और चबिा
चविागीय जािंि के ही ीधे िै चगाक न्याय च द्धान्त का
उल्लिंघि कर चबिा चक ी प्रकार का अव र प्रदाि
चकये गये प्राथी की ेवाओिं की माखप्त का िोचट दे
चदया गया जो चक चवचध चवरुद्ध है।

8. यह चक प्राथी के कोई इ र्रह का
काया िहीिं चकया है चज े पुचल फौजी फो ा की
बदिामी हो प्राथी को शराब चपलाकर एविं बेहोश कर
शाचर्र चकस्म के अपराधी प्राथी की बेहोशी का लाि
उठाकर िाग गये इ र्रह अचियुक्त िे एक और
अपराध चकया है चज के वे जा के पात्र हैं।" (महत्ता
दी गयी)

6. वररष्ठ पुचल अधीक्षक बरेली िे आरक्षीगण
का स्पिीकरण व जािंि आख्या का अध्ययि व मिि
कर, आरक्षीगण के स्पिीकरण के र्थ्ोिं को चिराधार
मािा व अलग-अलग आदेश चदिािंक 24.1.2006 के
द्वारा आरक्षीगण को र्त्काल प्रिाव े पुचल चविाग
की ेवा े हटाये (पदच्युर्) चकये जािे का आदेश
पाररर् चकया, चज के मुख्य अिंश चिम्न हैं:

"आरोपी कान्स0 का उक्त कथि मान्य
िहीिं है, और चिराधार है, क्ोिंचक आरोपी के चवरुद्ध
10 All. Rishi Pal Singh Vs. State of U.P. & Ors.
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अचियुक्तोिं के ाथ लगाई गयी महत्वपूणा चियूटी के
दौराि अचियुक्तोिं के ाथ शराब पीिे, िािा िािे,
र्था िशे में हो जािे पर अचियुक्तोिं के इिकी
अचिरक्षा े िाग जािे के गम्भीर आरोप है और इ
प्रकार के गम्भीर आरोपोिं के िंबिंध में चविागीय
कायावाही इ उद्देश्य े की जा कर्ी है चक वह
अिुशा ि एविं काया की योग्यर्ा की दृचि े चविाग में
बिे रहिे के योग्य है अथवा िहीिं, र्था अपराचधक
कायावाही केवल उ के द्वार घचटर् चकये गये अपराध
के िंबिंध में दखण्डर् चकये जािे के उद्देश्य े की जार्ी
है। और चज का प्राचवधाि माििीय उच्चर्म्
न्यायालय द्वारा कैप्टि एम.पाल. एन्थिी बिाम िारर्
गोल्ड माइन्स चलचमटेि एविं अन्य (1999) 3
ए .ए . ी. के चिणाय के प्रस्तर-20 एविं 22 में चदया
गया है, इ ी प्रकार माििीय उच्चर्म् न्यायालय द्वारा
राजस्थाि बिाम बी.के. मीिा एविं अन्य ए .ए . ी.
1996 (6) में िी प्राचवधाि चदया गया है।

4. आरोपी कान्स0 द्वारा अपिे प्रस्तुर्
स्पिीकरण में दू रा चबन्दु यह अिंचकर् चकया है चक
जािंिकर्ाा अचधकारी द्वारा जािंि के दौराि उ के
बयाि अिंचकर् करके उ े अपिा पक्ष प्रस्तुर् करिे का
अव र प्रदाि िहीिं चकया गया है। आरोपी का यह
कथि चबल्कुल अ त्य एविं चिराधार है क्ोिं चक
प्रकरण में प्रा0 जािंिकर्ाा अचधकारी द्वारा आरोपी े
पूछर्ाछ की गयी है, और आरोपी द्वारा अपिे ाथी
कािं. 96 .पु. ररिीपाल च िंह के बयािोिं का मथाि
चकया गया है, इ के अचर्ररक्त चविागीय कायावाही
के दौराि िी पीठा ीि अचधकारी द्वारा इन्हे अपिा
पक्ष प्रस्तुर् करिे का पूरा-पूरा अव र प्रदाि चकया
गया है, जै ा चक दण्ड पत्रावली पर उपलब्ध
अचिलेिोिं े स्पि है।

5. आरोपी कान्स0 द्वारा अपिे प्रस्तुर्
स्पिीकरण में र्ी रा र्थ् यह अिंचकर् चकया गया है
चक चविागीय जाििं के मध्य िाक्टरी परीक्षण हेर्ु ले
जािे वाले अचधकारी एविं िाक्टर का बयाि अिंचकर्
िहीिं चकया गया है। आरोपी का यह कथि िी
पत्रावली पर उपलब्ध अचिलेिोिं के अिु ार अ त्य
एविं चिराधार है क्ोिंचक पीठा ीि अचधकारी द्वारा
कायावाही के दौराि जी.आर.पी. थािा जिंक्शि बरेली
में चियुक्त हे.कािं. प्रो0वे0 चदखिजय शमाा का कथि
अिंचकर् चकया गया है, और चज के द्वारा अपिे बयािोिं
में आरोपी को मेिीकल परीक्षण हेर्ु मय हमराह
चजला अस्पर्ाल ले जािा व्यक्त चकया है, र्था
मेिीकल परीक्षण ररपोटा पत्रावली पर उपलब्ध है,
चजि े आरोपी द्वारा शराब का ेवि चकये जािे की
पुचि होर्ी है।

इ प्रकार म्पूणा र्थ्ोिं े यह स्पि है
चक आरक्षी 234 0पु0 प्रेमपाल च िंह मय हमराह
आरक्षी 241 0पु0 चदिेश िन्द्र गुप्ता एविं आरक्षी 96
 0पु0 ररिीपाल च िंह के द्वारा चदिािंक 9.7.04 को
अचियुक्त राजेश, मिोज, व जीमल को वाद मा0
न्यायालय ए. ी.जे.एम. चद्वर्ीय मुरादाबाद में पेशी के
जािबूझकर लालिवश उ के ाथ होटल पर शराब
का ेवि चकया गया और इिके िशे में हो जािे की
हालर् में अचियुक्त रेलवे स्टेशि मुरादाबाद पर इि े
कोल्ड चिरन्क लािे का बहािा करके इिकी अचिरक्षा
 े िागिे में फल हुये, एविं आरोपी को मय हमराह
कान्स0 गण के बेहोशी की हालर् में टरेि े रेलवे
स्टेशि बरेली जिंक्शि पर उर्ारा गया। इिके इ
कृत्य े जिमाि में पुचल की छचव िराब हुई, र्था
अिुशाच र् बल का दस्य होिे के िार्े आरोपी का
उक्त कृत्य घोर अिुशा ि हीिर्ा, कर्ाव्य के प्रचर्
लापरवाही एविं अकमाण्यर्ा बरर्िे का प्रर्ीक है, र्था
इ का यह कृ्त्य अपिे पद के अयोग्य होिे का
पररिायक है। आरोपी का प्राप्त स्पिीकरण पूणार्याः
अ िंर्ोिजिक एविं बलहीि है।" (महत्ता दी गयी)

7. प्राथीगण द्वारा उपरोक्त दण्ड आदेश के
चवरुद्ध चियमावली 1991 के चियम 20 के अन्तगार्
पृथक-पृथक अपील की गई, जो अपीलीय प्राधकारी
पुचल उपमहाचिरीक्षक, बरेली पररक्षेत्र, बरेली के
द्वारा गुण-दोि पर पृथक-पृथक आदेश चदिािंक
28.4.2007 द्वारा अस्वीकार की गई। आदेश के
महत्वपूणा अिंश चिम्न है:

" मस्त र्थ्ोिं के आधार पर मैं इ
चिष्किा पर पहुुँिा हुँ चक यािी चविाराधीि बिंदी
राजेश, मिोज, जीमल चजन्हे यह माििीय न्यायालय
ए. ी.जे.एम. चद्वर्ीय, मुरादाबाद में पेशी हेर्ु केन्द्रीय
करागार बरेली लेकर वाप आ रहे थे इिके द्वारा
रास्ते में शराब का ेवि चकया गया िशे हो जािे के
कारण अचियुक्तगण इिकी अचिरक्षा े िाग गये।
मेिीकल परीक्षण में इिके द्वारा शराब का ेवि
चकया जािा पाया गया। अपीलकर्ाा द्वारा घोर
अिुशािहीिर्ा, कर्ाव्य के प्रचर् घोर लापरवाही,
अकमाण्यर्ा का पररिय चदये चज के चलए पूणार्ः
78 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
दोिी है, पुचल चविाग की छचव धूचमल हुई। इिके
चवरुद्ध म्पूणा कायावाही चवचधवर् की गई है चज में
कोई त्रुचट अथवा अचियचमर्र्ा िहीिं है दण्डाचधकारी
द्वारा पूणा ाक्ष्योिं के आधार पर यािी को ेवा े
हटाये जािे का आदेश पाररर् चकया है वह पूणार्यः
चियमर्ा है अर्ः यािी की अपील अस्वीकार की
जार्ी है।" (महत्ता दी गयी)

8.
उपरोक्त
 िंदचिार्
आदेश
चदिािंक
24.1.2006 व 28.4.2007 प्राथीगण द्वारा पृथक-पृथक
याचिका के माध्यम े आक्षेचपर् चकये गये हैं।

याचिकाकताा का पक्ष-

9. श्री अशोक िरे, वररष्ठ अचधवक्ता अपिे
 हयोगी
च द्धाथा
िरे,
अचधवक्ता
के
 ाथ
याचिकाकर्ााओिं का पक्ष रिा चक जािंि की कायावाही
पूणार्ः मौखिक ाक्ष्य, चज का कोई प्रचर्परीक्षा िहीिं
हुई के आधार पर एक पक्षीय पूणा की गई जो
िै चगाक च द्धान्त के चवपररर् है। याचिकाकर्ााओिं की
चिचकत्सा जािंि की आख्या, जाुँि प्रचिया के दौराि
पत्रावली पर िहीिं लाई गयी, चज े यह ाचबर् हो
 के चक याचिकाकर्ाा पूणार्ः शराब के िशे में थे।
अगर यह माि िी चलया जाये की याचिकाकर्ाा के
चवरुद्ध आरोप च द्ध होर्ा है, चफर िी चदया गया
दण्ड, आश्चयाजिक रुप े अिुपार्हीि है। दण्ड
आदेश पाररर् करर्े हुए याचिकाकर्ाा के पूवा आिरण
का िंज्ञाि चकया गया जो अिुचिर् था, क्ोिं चक इ
िार्े उिको, कोई िोचट या स्पिीकरण िहीिं मािंगा
गया था। अर्ः यह न्यायालय आक्षेचपर् आदेश को
अपास्त करे।

प्रचतवादी का पक्ष-

10. श्री चविम बहादुर यादव, स्थाई अचधवक्ता
िे उपरोक्त कथि का चवरोध चकया और प्रचर्वेदि
चकया चक जािंि अचधकारी िे आरक्षीगण को आरोप
पत्र की एक प्रचर् िेजी व स्पचिकरण मािंगा परन्तु मात्र
एक याचिकाकर्ाा द्वारा अपिा स्पिीकरण चदया गया,
चज का उल्लेि पूवा में चकया जा िुका है। दोिोिं
याचिकाकर्ाा को िोचट चदिािंक मई 2005 द्वारा यह
 ूििा दी गई चक 11.05.2005 े 14.05.2005 के
मध्य अचियोजि ाचक्षयोिं के कथि अचिचलखिर् चकये
जायेंगे, इ के चलये वो जाुँि अचधकारी के मक्ष
उपखस्थर् रहें। परन्तु उक्त चर्चथयोिं में कोई कायावाही
ि होिे के कारण अचग्रम चर्चथ 28 व 29.05.2005
चिधााररर् की गई व इ िार्े याचिकाकर्ाा को पुिः
िोचट चदिािंक 17.05.2005 िेजा गया, परन्तु दोिोिं
याचिकाकर्ाा िोचट प्राप्त होिे के उपरान्त िी
28.05.2005 को अिुपखस्थर् रहे। उ चदि जािंि
अचधकारी िे कुछ अचियोजि ाचक्षयोिं के कथि
लेिबद्ध चकये और अन्य के चलये चदिािंक
10.06.2005 चियर् की व पुिः एक िोचट चदिािंक
06.06.2005 आरक्षीगण को प्रेचिर् चकया गया। उक्त
िोचट को याचिकाकर्ाा प्रेमपाल च िंह द्वारा
08.06.2005 को प्राप्त चकया परन्तु वो व अन्य आरक्षी
10.06.2005 को उपखस्थर् िहीिं हुए उ चदि ाक्षी
हे.कािं. (प्रो.) चदखिजय च िंह का कथि लेिबद्ध चकया
परन्तु दोिोिं याचिकाकर्ाा की अिुपखस्थर् के कारण
चजरह िहीिं हो की। याचिकाकर्ाा को पूवा ूििा
होर्े हुए िी जािंि कायावाही में िाग ि लेिा े चवचदर्
है, चक िै चगाक न्याय के च द्धान्तोिं का पूवा पालि
हुआ व याचिकाकर्ाा को जािकारी के होर्े हुये िी,
जािंि कायावाही में िाग ि लेिे के उपरान्त, उिका यह
कथि की मस्त कायावाही, एक पक्षीय हुई, मान्य
िहीिं हो कर्ा है।

11. स्थाई अचधवक्ता िे आगे प्रचर्वेदि चकया
चक हे.का. प्रो. 630 चदखिजय शमाा िे अपिे ाक्ष्य में
स्पि रुप े कहा चक दोिोिं याचिकाकर्ाा व अन्य
आरक्षी िा0 गािंधी धाम एक्सप्रे में स्लीपर कोि में
लेटे हुए मदहोश हालर् में चमले और होश आिे पर
घटिा का चववरण चदया चज के आधार पर आरोप
प्रेचिर् चकया गया। अिुशा चिक अचधकारी के मक्ष
प्रस्तुर् स्पिीकरण में िी घटिा घचटर् होिे े इिंकार
िहीिं चकया गया है। परन्तु मस्त दोि अपराधीगण
पर िालिे का प्रया चकया गया, जो जाुँि अचधकारी/
अिुशा चिक पदाचधकारी व अपीलीय अचधकारी िे
च रे े िाररज कर चदया, जो चवचधक रुप े मान्य िी
है।

12. अनुशासनात्मक कायावाही की न्याचयक
समीक्षा की चवचि :

"22. िारर् के िंचवधाि के अिुच्छेद 226
या अिुच्छेद 32 या अिुच्छेद 136 के अिंर्गार्
10 All. Rishi Pal Singh Vs. State of U.P. & Ors.
79
 िंवैधाचिक न्यायालयोिं द्वारा, चविागीय / अपीलीय
अचधकाररयोिं द्वारा चकए जािे वाले अिुशा िात्मक
जािंि के मामलोिं में, न्याचयक मीक्षा की शखक्त, मात्र
उि चवचधक व प्रचियात्मक त्रुचटयोिं को ुधारिे की
 ीमाओिं र्क ीचमर् है, चज के फलस्वरूप प्रत्यक्ष
रुप े अन्याय या प्राकृचर्क न्याय के च द्धािंर्ोिं का
उल्लिंघि प्रकट होर्ा हो और यह मीक्षा अपीलीय
प्राचधकरण के रूप में गुण दोि के आधार पर मामले
के चिणाय करिे के माि िहीिं है, चज को इ
न्यायालय
द्वारा
तचमलनाडु
बनाम.
टी.वी.
वेणुगोपालन : 1994 (6) एस सी सी 302 और बाद
में टी.एन. सरकार व एक अन्य बनाम ए.
राजपाांचडयन : 1995 (1) एस सी सी 216 और आगे
इ न्यायालय की र्ीि न्यायाधीशोिं की पीठ िे बी.सी.
ितुवेदी बनाम. भारत सांघ और अन्य : 1995 (6)
एस सी सी 749 में परिा व चिम्न चिधााररर् चकया:-

"अिुशा चिक प्राचधकारी, र्थ्ोिं का
एकमात्र न्यायाधीश होर्ा है और जहािं अपील प्रस्तुर्
की जार्ी है र्ो अपील प्राचधकारी के पा ाक्ष्य या
दिंि की प्रकृचर् का पुिमूाल्ािंकि करिे की ह
अखस्तत्व
व्यापक
शखक्त
होर्ी
है।
एक
अिुशा िात्मक जािंि में, चवचधक ाक्ष्य की ठो
प्रमाचणकर्ा व उ ाक्ष्य पर चिष्किा, प्रा िंचगक िहीिं
होर्े हैं। ाक्ष्य की पयााप्तर्ा या ाक्ष्य की
चवश्व िीयर्ा को न्यायालय या प्राचधकरण के मक्ष
परििे की अिुमचर् िहीिं दी जा कर्ी है। भारत
सांघ बनाम एि.सी. गोयल :(1964) 4 एससीआर
718, में इ न्यायालय िे प्रस्तर 728में यह चिधााररर्
चकया चक अिुशा चिक प्राचधकारी द्वारा ाक्ष्य पर
चविार करिे पर, चदया गया चिष्किा यचद चवकारग्रस्त
है या प्रत्यक्ष रुप े त्रुचटग्रस्त है या कोई ाक्ष्य ही िहीिं
है, र्ब उत्प्रेिण लेि जारी चकया जा कर्ा है।"

23. र्त्पश्चार्् इ न्यायालय के चहमािल
प्रदेश राज्य चवद्युत बोडा चलचमटेड बनाम महेश
दचहया : 2017(1) एस सी सी 768, के चिणाय व हाल
ही में इ न्यायालय की र्ीि न्यायाधीशोिं की ििंिपीठ
िे प्रवीण कुमार बनाम भारत सांघ और अन्य :
2020(9) एस सी सी 471 के चिणाय में इ का
लगार्ार अिुगमि चकया जा रहा है।

24. इ प्रकार यह अवधाररर् चकया गया
है चक िंवैधाचिक न्यायालयोिं की न्याचयक मीक्षा की
शखक्त, चिणाय लेिे की प्रचिया का मूल्ािंकि है, ि चक
चिणाय के गुण दोि का। यह प्रचिया में चिष्पक्षर्ा
 ुचिचश्चर् करिे के चलए है ि चक चिष्किा की चिष्पक्षर्ा
 ुचिचश्चर् करिे के चलए। न्यायालय/प्राचधकरण,
अपिारी के चवरुद्ध चियोचजर् कायावाही में हस्तक्षेप
कर कर्ा है, यचद यह चक ी िी र्रह े प्राकृचर्क
न्याय के चियमोिं के अ िंगर् है या उि वैधाचिक
चियमोिं का उल्लिंघि हुआ है जो जािंि के र्रीके को
चिधााररर् करर्े हैं या जहाुँ अिुशा चिक प्राचधकारी
द्वारा जो चिष्किा चदया गया हो वो चक ी िी ाक्ष्य के
आधाररर् ि हो या चिष्किा इ र्रह का हो चज पर
कोई िी र्का िंगर् व्यखक्त किी िहीिं पहुुँि पाये या
जहािं अिुशा चिक प्राचधकारी द्वारा ाक्ष्य पर चविार
करिे पर चिष्किा चवकृर् होर्ा है या पत्रावली के
 िंदिा में प्रत्यक्ष रूप े आधारिूर् त्रुचट े ग्रस्त होर्ा
है या चक ी िी ाक्ष्य पर आधाररर् िहीिं होर्ा है, र्ो
उत्प्रेिण लेि जारी चकया जा कर्ा है। िंक्षेप में,
वस्तुर्ः न्याचयक मीक्षा का दायरा, चक ी प्राचधकरण
के चिणाय की यथाथार्ा या र्का िंगर्र्ा की परीक्षा की
 ीमा र्क चवस्तार िहीिं चकया जा कर्ा है।"

"27. यह ि है चक चविागीय जािंि
कायावाही पर ाक्ष्य के ख्त चियम लागू िहीिं होर्े
हैं। हालािंचक, चवचध की एकमात्र आवश्यकर्ा यह है
चक अपिारी के चवरुद्ध आरोप को ऐ े ाक्ष्योिं द्वारा
स्थाचपर् चकया जािा िाचहए, चज के आधार पर एक
र्का िंगर् व्यखक्त यथोचिर् एविं वस्तुपरक होकर दोिी
कमािारी के चवरुद्ध, चिष्किा पर पहुिंि कर्ा है चक
आरोप की गिंिीरर्ा को कायम रि पाये। यह ि है,
चक चविागीय जािंि कायावाही में िी केवल अिुमाि या
अटकलोिं पर आधाररर् अपराध बोध का चिष्किा
मान्य िहीिं चकया जा कर्ा है।

28. िंवैधाचिक न्यायालय िंचवधाि के
अिुच्छेद 226 या अिुच्छेद 136 के र्हर् न्याचयक
 मीक्षा के अपिे अचधकार क्षेत्र का प्रयोग करर्े हुए
चविागीय जािंि कायावाही में र्थ्ोिं के चिष्किों में
हस्तक्षेप िहीिं करेगा, च वाय दुिााविा या दुराग्रह के
मामले में जहािं चिष्किा के मथाि में कोई िी ाक्ष्य ि
हो या जहािं कोई ऐ ा चिष्किा हो, जो कोई िी
यथोचिर् व्यखक्त र्टस्थ होकर उ चिष्किा को मान्य
कर के और जब र्क चविागीय प्राचधकारी द्वारा
चदये गए चिष्किा का मथाि करिे के चलए कुछ
 ाक्ष्य हैं, उ े बिाए रिा जायेगा।"

(देखें:- चडप्टी जनरल मैंनेजर (अपीलीय
अथाररटी) व अन्य प्रचत अजय कुमार श्रीवास्तव :
(2021)2 SCC 612) (उपरोक्त प्रस्तर 22, 23, 24,
80 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
27 व 28 का चहन्दी अिुवाद न्यायालय द्वारा चकया
गया है)

"13. यूचनयन ऑफ इांचडया बनाम पी.
गुनासेकरन :(2015)2 SCC 610 के एक अन्य
फै ले में, उच्चर्म न्यायालय िे कहा चक ाक्ष्य की
पुि:
मूल्ािंकि
करर्े
हुए
उच्च
न्यायालय
अिुशा िात्मक कायावाही में अपीलीय प्राचधकारी के
रूप में काया िहीिं कर कर्ा है। न्यायालय िे चिम्न
मापदिंि चिधााररर् चकये जब उच्च न्यायालय
अिुशा िात्मक कायावाही में हस्तक्षेप िहीिं करेगा:-

"13. िंचवधाि का अिुच्छेद 226/227 के
अिंर्गार् उच्च न्यायालय चिम्न िहीिं करेगा:-

(i) ाक्ष्य का पुिः मूल्ािंकि ;

(ii) चवचध के अिु ार चकए जािे की
खस्थचर् में जािंि के चिष्किों में हस्तक्षेप ;

(iii) ाक्ष्य की पयााप्तर्ा की जाुँि ;

(iv) ाक्ष्य की चवश्व िीयर्ा की जाुँि ;

(v) यचद कोई कािूिी ाक्ष्य है चज पर
यचद चिष्किा चक ी चवचधक ाक्ष्य पर आधाररर् हो र्ो
हस्तक्षेप;

(vi) र्थ् की त्रुचट, चकर्िी िी गिंिीर क्ोिं
ि हो उ का ुधार ;

(vii) जा की अिुपाचर्कर्ा में हस्तक्षेप
र्ब र्क िहीिं जब र्क चक वह अन्तरण को आघार् ि
दे। "

(देखें:- कनााटक राज्य व अन्य प्रचत
एन. गांगाराज, (2020)3 SCC 423) (उपरोक्त प्रस्तर
13 का चहन्दी अिुवाद न्यायालय द्वारा चकया गया है)

"24. ...... दिंि चवचध में, बूर् का िार
अचियोजि पक्ष पर होर्ा है और जब र्क
अचियोजि पक्ष " उचिर् िंदेह े परे" आरोपी के
अपराध को ाचबर् करिे में क्षम िहीिं होर्ा है,
र्ब र्क उ े न्यायालय द्वारा दोिी िहीिं ठहराया जा
 कर्ा है। दू री ओर, एक चविागीय जािंि में,
" िंिाव्यर्ा की प्रबलर्ा" के आधार पर चकए गए
चिष्किा पर अपिारी अचधकारी को दखण्डर् चकया
जा कर्ा है।"

(देखें:- यूचनयन ऑफ इण्डिया एवां
अन्य प्रचत दलबीर चसांह , (2021)11 SCC 321)
(उपरोक्त प्रस्तर 24 का चहन्दी अिुवाद न्यायालय
द्वारा चकया गया है)

चवश्लेषण व चनष्कषा -

13. वाप्रथम यह चिधााररर् करिा है चक
अिुशा िात्मक कायावाही के दौराि िै चगाक न्याय
के च द्धान्तोिं का पालि हुआ है या िहीिं। जै ा की
आक्षेचपर् आदेश में पूणा स्पि रुप े वणाि चकया गया
है चक र्ीिोिं आरक्षीगण को आरोप की प्रचर् िेजी गयी
व दोिोिं याचिकाकर्ाा िे स्पिीकरण िी प्रेचिर् चकया,
चज पर चविार िी चकया गया, परन्तु ाक्षीगण के
कथि के लेिबद्ध होिे के चर्चथ की पूवा ूििा होर्े
हुए िी आरक्षीगण का अिुपखस्थर् होिा र्था चज के
कारण उिकी ओर े चजरह का ि हो पािा, यह
चिधााररर् करर्ा है चक िै चगाक न्याय के च द्धान्तोिं का
पालि चकया गया परन्तु आरक्षीगण िे अपिी इच्छा े
कायावाही में िागीदारी िहीिं करी। ऐ ी खस्थचर् में
वररष्ठ अचधवक्ता का कथि की िै चगाक न्याय के
च द्धान्तोिं का पालि िहीिं हुआ व कायावाही एक
पक्षीय करी गई, अ त्य व पत्रावली पर उपखस्थर्
र्थ्ोिं के चवपरीर् होिे के कारण बलहीि है, इ चलये
है, इ चलये अस्वीकार चकया जार्ा है।

14. आरक्षीगण के अिुशा िात्मक प्राचधकारी
के मक्ष स्पिीकरण े यह स्पि है चक घटिा घचटर्
होिे े इिंकार िहीिं चकया गया व यह िी इिंकार िहीिं
चकया गया चक आरक्षीगण शराब के ेवि के कारण
मदहोश थे, चज का लाि उठाकर अपराधीगण
रेलगाडी े मुरादाबाद े बरेली लार्े मय चहरा र्
 े िाग गये। अर्ः मात्र इ कारण े चक शराब ेवि
की आरक्षीगण की चिचकत्सा आख्या या िाक्टर
चज िे मेचिकल चकया, उ का ाक्ष्य लेिबद्ध िहीिं
चकया गया र्ो मस्त जाुँि कायावाही दूचिर् हो गयी
ऐ ा िहीिं मािा जा कर्ा है। वो िी जब शराब ेवि
 े आरक्षीगण िे इिंकार िहीिं चकया है।

15. इ िार्े ाक्षी हे0कािं0 चदखिजय शमाा का
कथि महत्वपूणा हो जार्ा है चज े आरक्षीगण को
शराब के ेवि के कारण मदहोश हालर् में रेलगाडी
के चिब्बे में देिा और वाप्रथम घटिा का चववरण
 ुिा व कायावाही का कथि चकया।

16. जाुँि कायावाही के दौराि उपरोक्त ाक्षी
के कथि े यह चवचदर् होर्ा है चक आरक्षीगण,
अचियुक्तगण के कहिे पर उिके ररश्तेदार के घर
गये और िी एक होटल में िािा िािे गये, वहािं ि
केवल िािा िाया अचपर्ु शराब का अत्यचधक ेवि
10 All. Manendra Singh Vs. Union of India & Ors.
81
िी चकया चज े िशा हो गया और बरेली जािे वाली
टरेि में जब बैठे र्ब अचियुक्तगण कोल्ड चिरिंक्स के
बहािे हथकडी िोल कर िाग गये और आरक्षीगण
रेलगाडी में मदहोश होकर ोर्े रहे। उपरोक्त
र्थ्ात्मक पररणाम को अिुच्छेद 226 के अन्तगार्
 ीचमर् मीक्षा का अचधकार के अिंर्गार् अमान्य िहीिं
चकया जा कर्ा।

17. जै ा की ऊपर चवचध का उल्लेि चकया
गया है चक ' िंिाविा की प्रबलर्ा' के च द्धान्त व इ
न्यायालय द्वारा अपीलीय अचधकारी की र्रह शखक्त
का उपयोग ि करिे के कारण उपरोक्त र्थ्ात्मक
पररणाम में हस्तक्षेप िहीिं चकया जा कर्ा है।
अिुशा िात्मक कायावाही में चक ी िी प्रकार का
दोि िहीिं है। िै चगाक न्याय के च द्धान्तोिं का पूणा रुप
 े पररपालि चकया गया। आरक्षीगण िे यह मािा है
चक उन्होिे शराब का ेवि चकया चज े वो मदहोश
हो गये चज का लाि उठाकर अपराधीगण फरार हो
गये। उपरोक्त र्थ् की पुचि हेेे.कािं. चदखिजय शमाा
के ाक्ष्य े पूणा रुप े होर्ी है।

18. अर्ः जािंि आख्या व अिुशा चिक
अचधकारी द्वारा चलये गये चिणाय, चज के द्वारा
आरक्षीगण द्वारा चकया गया कृर् च द्ध होर्ा है व
उिके कृर् े अिुशा िहीिर्ा, घोर लापरवाही,
अकमाण्यर्ा का पररिय होर्ा है, में कोई िी चवचधक
त्रुचट िहीिं है।

19. अन्त में न्यायालय को यह चविार करिा है
चक क्ा दण्ड आश्चयाजिक रुप े अिुपार्हीि है।
आरक्षीगण का यह कर्ाव्य था चक वो अपराचधयोिं को
 कुशल मुरादाबाद े वाप बरेली ले कर आर्े।
परन्तु उन्होिे घोर लापरवाही की व अपराधीगण के
 ाथ ि केवल उिके ररश्तेदार के घर गये बखल्क
उिके ाथ होटल में िािा िाया और अचधक मात्रा
में शराब का ेवि चकया, चज े उिको इर्िा िी
होश िहीिं रहा चक अपराधीगण हथकडी िोल फरार
हो गये व आरक्षीगण मदहोश होकर ोये रहे। यह
कृर् ि केवल अिुशा िहीिर्ा का द्योर्क है अचपर्ु
कर्ाव्य के प्रचर् घोर लापरवाही व अकमाण्यर्ा का
पररिय है। अर्ः ' ेवा े हटािे' का दण्ड चक ी िी
प्रकार े अिुपार्हीि िहीिं है। अर्ः दण्ड चवचधक रुप
 े मान्य है। इ में चक ी िी प्रकार े हस्तक्षेप िहीिं
चकया जा कर्ा।

20. उपरोक्त चवश्लेिण का एक ही चिष्किा है
चक दोिोिं याचिकायें चिरस्त चकये जािे योग्य है। अर्ः
चिरस्त की जार्ी है।
----------
(2022) 10 ILRA 81
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 15.12.2021

BEFORE

THE HON'BLE PRAKASH PADIA, J.

Writ-A No. 45098 of 2017

Manendra Singh ...Petitioner
Versus
Union of India & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Tejasvi Misra

Counsel for the Respondents:
A.S.G.I., Sri Pawan Kumar Mishra

A.
Service
Law
-
Recruitment
-
Concealment of material information - For
determining
suppression
or
false
information attestation/verification form
has to be specific, not vague. Only such
information which was required to be
specifically mentioned has to be disclosed.
If information not asked for but is
relevant comes to knowledge of the
employer the same can be considered in
an objective manner while addressing the
question of fitness. However, in such
cases action cannot be taken on basis of
suppression
or
submitting
false
information as to a fact which was not
even asked for. (Para 17)

The crucial question which, therefore,
needs be answered is whether the lodging
of the F.I.R. could result in the petitioner
being liable to answer the question w.r.t.