# Sarju & Ors v. D.D.C. & Ors

- **Citation:** (2026) 4 ILRA 386
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2026-04-23
- **Case number:** Writ- B No. 6873 of 1979
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/sarju-ors-v-d-d-c-ors-54508
- **Pages:** 16

## Text

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386 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

20. If a school loses students strength, it may be considered as a failure on the part of entire
teaching staff and not only on the part of part-time instructors. Thus, to achieve the real object of
the RTE Act, 2009, facilities in Government institutions should be improved to make them more
competitive with private institutions, which would surely be helpful in maintaining students
strength. Solely, a part-time instructor be not held responsible for reduction in students strength.
His/ her role is to impart teaching to the students and not to manage other institutional affairs, thus,
the disengagement of a part-time instructor on the ground of drop in numbers of students is not
only arbitrary but also unjust as there are several other factors also, which may often be out of his/
her control and contribute in declining students strength.

21. Although no enforceable right of renewal accrues to the petitioners where the foundational
condition of student strength of 100 or more is not satisfied, yet in light of the apparent
inconsistency in implementation and in order to ensure fairness in administrative action, it would
be appropriate to remit the matter to the competent authority for reconsideration.

22. Accordingly, the orders impugned dated 20.02.2017 and 16.03.2018 are quashed. The
concerned competent authorities are directed to consider the case of the petitioners afresh, in
accordance with law, keeping in view the observations made hereinabove as well as the principles
laid down by the Apex Court in U.P. Junior High School Council Instructor Welfare
Association (supra) and Jaggo (supra), and to pass a reasoned and speaking order within a period
of six weeks from the date of production of a certified copy of this order.

23. The writ petitions are, accordingly, disposed of.

24. No order as to costs.
----------
(2026) 4 ILRA 386
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 23.04.2026

BEFORE

THE HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

Writ- B No. 6873 of 1979
With
Writ-B No. 5560 of 1979 & 4008 of 1979

Sarju & Ors. ...Petitioners
Versus
D.D.C. & Ors. ...Respondents
ISSUE FOR CONSIDERATION
Whether sale deeds executed by the mother, acting as guardian of her minor sons, in respect of
their shares in ancestral holdings without permission of the competent court and not for the
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benefit of the minors but for repayment of debts incurred by their deceased father, were void or
merely voidable; and whether the sons, after attaining majority, could claim co-tenancy rights in
the disputed plots during consolidation proceedings despite having failed to challenge or
repudiate such sale deeds within a reasonable time.
HEADNOTE
U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 - ss.9-A(2), 48 - U.P. Zamindari Abolition and Land
Reforms Act, 1950 - Sale of minor's share by mother acting as guardian - Adya Shanker, Kripa
Shanker and Radhe Mohan filed objections under Section 9-A(2) claiming rights in the disputed
plots on the ground that the land was ancestral property and that sale deeds executed by Mst.
Chamela Devi and others included shares belonging to the objectors - It was pleaded that Mst.
Chamela Devi had executed the sale deeds without permission of the competent court and that
the transfers were not for the benefit of the minors but for repayment of debts incurred by their
deceased father - Consolidation Officer partly allowed the objections and determined shares of
the parties - Settlement Officer of Consolidation allowed the appeals filed by the vendees and
restored the basic year entries holding that the objectors had failed to challenge the sale deeds
within the prescribed period after attaining majority - Deputy Director of Consolidation, in
revision, restored the order of the Consolidation Officer holding that Mst. Chamela Devi had no
authority to transfer the shares of her minor sons and that their rights in the ancestral property
had not been extinguished - Challenge in writ jurisdiction - Justification:

Held: Held: Mst. Chamela had executed sale deeds of the shares of her minor children also without any
permission of the competent authority and that the purpose of the sale deeds was not for any benefit of the
minor children rather to repay debt taken by her late husband - Nature of such sale deeds was voidable - A
voidable transaction executed by the guardian of the minor can be repudiated and ignored by the minor within
time on attaining majority either by instituting a suit for setting aside the voidable transaction or by
repudiating the same by his unequivocal conduct - In the instant case, Adya Shanker and Kripa Shanker could
have questioned the sale deeds when they became major, though they did not take any effort to challenge
them for many years - Adya Shanker and Kripa Shanker became major in the years 1962 and 1965
respectively but did not take any steps when they attained majority and did not repudiate the voidable
transactions by their conduct - A suit instituted by them was also dismissed - They, therefore, lost their
rights, if any, in the land sold by their mother.

Court further held that the finding of the Revisional Authority that the mother of the minor children had no
right to execute the sale deeds would not be sufficient - A further consideration was required as to whether
the minor children had taken any step to challenge the sale deeds or had repudiated the voidable transactions
by any conduct after attaining majority - Since that aspect was not considered, findings recorded by the
Deputy Director of Consolidation were not legally justified - Order of Deputy Director of Consolidation set
aside - Writ petitions allowed - Consolidation Officer directed to redistribute shares in accordance with law.
(E-5)
[Paras 18, 19, 20, 21, 23]
CASE LAW CITED
K.S. Shivappa v. Smt. K. Neelamma, 2025 INSC 1195 : 2025 SCC OnLine SC 2149;
Shivraji v. Deputy Director of Consolidation, 1997 (88) RD 562;
Savitri Devi v. IInd Additional District and Sessions Judge, Deoria, 1997 (31) All LR 367;
Ram Deen Koeri and others v. Deputy Director of Consolidation and others, 2005 (99) RD 680;
Surendra Pal v. D.D.C., Meerut, 2020 (3) AWC 2985;
Kuppala Obul Reddy v. Bonala Venkata Narayana Reddy, (1984) 3 SCC 447;
388 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
Amirtham Kudumbah v. Sarnam Kudumban, (1991) 3 SCC 20;
Vishwambhar v. Laxminarayan, (2001) 6 SCC 163;
Nangali Amma Bhavani Amma v. Gopalkrishnan Nair, (2004) 8 SCC 785;
Ram Chandra Singh v. Savitri Devi, (2004) 12 SCC 713;
Saroja v. Santhilkumar, (2011) 11 SCC 483;
Murugan v. Kesava Gounder, (2019) 20 SCC 633;
Jamila Begum v. Shami Mohd., (2019) 2 SCC 727.

List of Acts
U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953;
U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.
List of Keywords
Ancestral property; Minor's share; Guardian sale; Repudiation of sale deed; Consolidation proceedings; Cotenancy rights; Ancestral holding; Revenue records; Sale by mother; Legal necessity; Void and voidable
transactions; Limitation; Non-repudiation.
CASE ARISING FROM
From the order dated 25.05.1979 passed by the Deputy Director of Consolidation, Varanasi in Revision arising
out of the order dated 14.02.1978 passed by the Settlement Officer of Consolidation and the order dated
22.12.1976 passed by the Consolidation Officer.
Appearances for Parties
Advs. for the Petitioner: Anil Kumar Singh, Jagdish Singh, Sushma Devi
Advs. for the Respondents: Manish Kumar Srivastava, S.C.
(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery, J.)

1. Petitioners in all writ petitions have purchased lands through various sale deeds executed by
different family members of pedigree of one Brij Mohan of different Gata of Khata Nos. 43,
43(Kha), 44(Ga), 62, 68, 60, 63 and 58 of village Sindhora, Pargana Kolasla, District Varanasi
(hereinafter referred as 'disputed plots').

2. For proper understanding, undisputed pedigree of said Brij Mohan is quoted below :-
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3. Adya Shanker, Kripa Shanker and Radhe Mohan have filed objections u/s 9A(2) of U.P.
Consolidation of Holdings Act, 1953 (UPCH Act) and claimed shares in disputed plots on basis of
an allegation that it was an ancestral property in the hands of their father Ram Nath and his brother
namely Vishwanath and they were entitled to their share as they born before date of vesting and
sale deed executed in favour of vendees so far as father of Radhe Mohan was concerned (i.e. Ram
Nath) as well as sale deed executed by mother of Adya Shankar and Kripa Shankar was concerned
and that their right as minor ought to have been retested in regard to their respective share, was
illegal and they claimed their respective share on disputed plots.

4. All vendees i.e. petitioners have contested objections that disputed plots were not an
ancestral land. It was their personal acquisition and all sale deeds were valid and legal. Objectors
have no share in disputed plots.

5. The Consolidation Officer considered respective objections and framed as many as 23
issues in relation to different Khatas and after considering statement of witnesses, held that widow
Chamela Devi had no right to sale shares of Adya Shanker and Kripa Shanker being her minor sons
at relevant time as well as that land sold by Ram Nath and Vishwanath have also included shares of
Sheo Nandan and accordingly they have sold land in excess of their respective shares, therefore,
accordingly distributed shares to all parties. For reference, relevant part of the order dated
12.12.1976 is quoted below :-

उपरोक्त तथ्र्ों एवं कागजात को देिने से र्ह स्पष्ि हो जाता है कक राम नाि व ववश्वनाि ने
गािा संख्र्ा ३१२/0-७९१। २८०।०९०। ६४०। ०-५५, ६४४।१-३५ की बेहक संकठा, रामनाि कामता राम कुवंर शइव
कुमार, धि० रंजीत को ककर्ा है। और गािा सं० ६८८।-५२, ६५०।-१९ का बर्नामा रािे मोहन व मु० िमिा में
बहक कामता, राम कुवर शइव कुमार धि रंजीत ककर्ा है।

गािा नं० ७७६।-३१, ७७७।-२ का बर्नामा रािे मोहन व िमेिा देवी ने बहक रामा लसंह हदनांक १५६-७५ को ककर्ा है। गािा संख्र्ा ९३२।१।-२९ का बर्नामा राम नाि व ववश्वनाि ने बहक हारी ककर्ा है।

गािा नं० ९४९।-५८ का बर्नामा रामनाि व ववश्वनाि ने बहक ववपवि ककर्ा है।

गािा नं० १०४१।-९५ का बर्नामा रािे मोहन व िमेिा देवी बहक हुबराज ककर्ा है।

गािा नं० ०६८१र्-०४स ६८३। ०११९, ११०१।११९, ११०२।१् ।-३९ बर्नामा रािे मोहन व मु० िमेिा
ने बहक सरजू सत्र् नारार्न बकुआ ककर्ा है।
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ितौनी १३०९ फ० में िाता संख्र्ा १० में वववाहदत भूलम हरनन्दन व लशवनन्दन के नाम व
हहस्सा बराबर दजय है।

राम नाि व ववश्वनाि को लशवनन्दन का हहस्सा वरासत में लमिा और अपना हरनन्दन का पैतृक
िा जो की वरासत में लमिा।

इस प्रकार से रामनाि व ववश्वनाि को १/२ हहस्सा अपने बाप के मरने के बाद वरासतन लमिा
और आद्र्ा हहस्सा लशवनन्दन का लमिा। जो १/२ भाग हरनन्दन को लमिा उसने राम नाि व उनके िड़के
रािे मोहन का आिे में बराबर बराबर हुआ और जो ववश्वनाि को लमिा। उसमें ववश्वनाि आद्र्ा शंकर व
कृपा शंकर का बराबर बराबर लमिा।

इससे र्ह स्पष्ि होता है कक राम नाि व ववश्वनाि ने जो बर्नामा ककर्ा उसमे बर्नामा दौरान
के लशवनन्दन वािा आिा भाग तो लमि ही गर्ा । राम नाि के हहस्से में १/२ रामनाि का और १/२ रािे
मोहन का होता है तिा ववश्वनाि वािे हहस्से में १/२ भाग में ववश्वनाि आद्र्ा शंकर , कृपा शंकर का
बराबर-बराबर होता है ।

मु० िमेिा को आद्र्ा शंकर कृपा शंकर के हहस्से के भाग का वर्नामा करने का कोई अधिकार
नहीं िा ।

उपरोक्त वाद वववाद एवं तथ्र्ों से र्ह स्पष्ि हो जाता है कक गािा संख्र्ा ३१२। -७६, २८०। -९० ,
६४०। -५५, ६४४। १-३५ में रािे मोहन आद्र्ा शंकर कृपा शंकर का नाम बतौर सहिातेदार के अंककत होना
िाहहए और इसमें आद्र्ा शंकर का १/१२ कृपा शंकर १/१२ और रािे मोहन का १/८ अंश होगा।

गािा नं० ६८८। -५२, ६५०। -१९ में आद्र्ा शंकर व कृपा शंकर का नाम भी बतौर सहिातेदार दजय
होगा और इसमें क्रमशः आद्र्ा शंकर १/८ और कृपा शंकर का १/८ अंश होगा।

गािा संख्र्ा ६२ गािा संख्र्ा ७७६। ०-३१ , ७७७। ०-२७ में आद्र्ा शंकर व कृपा शंकर का नाम
बतौर सहिातेदार दजय होना िाहहए तिा इसमें आद्र्ा शंकर का १/८ और कृपा शंकर का १/८ अंश होगा।
गािा संख्र्ा ९३२। १।-२६ में आद्र्ा शंकर कृपा शंकर रािे मोहन का नाम बतौर सह िातेदार दजय होगा तिा
इसमें आद्र्ा शंकर का १/१२ कृपा शंकर का १/१२ और रािे मोहन का १/८ भाग होगा। तिा इसी प्रकार गािा
संख्र्ा ९४९। ०५८ में भी आद्र्ा कृपा शंकर रािे मोहन का नाम बतौर सहिातेदार दजय होगा और इसमें
आद्र्ा शंकर का १/१२ और कृपा शंकर का १/१२ और रािे मोहन का १/८ अंश होगा।

िाता नं०६३ के गािा नं० १०४२। -६५ में आद्र्ाशंकर , कृपा शंकर का नाम बतौर सहिातेदार दजय
होगा और इसमें आद्र्ा शंकर का १/८ तिा कृपा शंकर का १/८ भाग होगा।

िाता नं०५८ के गािा नं०६८९। ०-०४, ६८३। ०-१९ , ११०१। १-१९ , ११०२। १-३९ में आद्र्ा शंकर व
कृपा शंकर का नाम बतौर सहिातेदार दजय होगा और इसमें आद्र्ा शंकर का १/८ और कृपा शंकर का १/८
भाग जो इस प्रकार से वाद बबन्दुओं का तनस्तारण हो जाता है।

अत: आदेश हुआ कक िाता नं०४३।ि।, ४३८। के गािा नं०३१२ । -७९, २८०। ०-९०, ६४०। ०-५५।
६४४। १-५५ में में संकठा आहद लिखित िातेदारान के नाम के साि रािे मोहन पुत्र राम नाि, आद्र्ा शंकर
पुत्र गण ववश्वनाि का नाम बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका

ववभाजन इस प्रकार ककर्ा जार् ।
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१- रािे मोहन १/८ भाग एक बिा आठ

२- कृपा शंकर १/१२ भाग एक बिा बारह

३- आद्र्ा शंकर १/१२ भाग एक बिा बारह

४- संकठा १७/१२० भाग सत्रह बिा एक सौ बीस

५- राम नाि १७/१२० भाग सत्रह बिा एक सौ बीस

६- कमिा १७/१२० भाग सत्रह बिा एक सौ बीस

७- राम कुवर १७/१२० भाग सत्रह बिा एक सौ बीस

८- लशव कुवर १७/१२० भाग सत्रह बिा एक सौ बीस

िाता संख्र्ा ४३ ग गािा सं० ६८८। ०-५२, ६५०। -१९ में कामता आहद के नाम साि कृपा शंकर
पुत्र गण ववश्वनाि का नाम भी बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका ववभाजन इस प्रकार ककर्ा
जार्-

१- आद्र्ा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ

२- कृपा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ

३- कामता १/४ भाग एक बिा िार

४- राम कुवर १/४ भाग एक बिा िार

५- लशव कुमार १/४ भाग एक बिा िार ।

िाता संख्र्ा ६२ के गािा संख्र्ा ७७६।०-३१, ७७७।०-२७ में आद्र्ा शंकर, कृपा शंकर वप० ववश्वनाि
का नाम बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका ववभाजन इस प्रकार ककर्ा जार् ।

१- आद्र्ा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ ।

२- कृपा शंकर १/८ एक बिा आठ ।

३- रामा आहद ३/४ भाग तीन बिा िार ।

िाता संख्र्ा ६८ के गािा नं० ९३२। १-२९ में आद्र्ा शंकर कृपा शंकर वप० ववश्वनाि व रािे
मोहन पुत्र राम िाि का नाम बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका ववभाजन इस प्रकार हो ।

१- आद्र्ा शंकर १/१२ भाग एक बिा बारह ।

२- कृपा शंकर १/१२ भाग एक बिा बारह ।

३- रािे मोहन १/८ एक बिा आठ ।

४- होरा १७/२४ भाग सत्रह बिा िौबीस ।

िाता संख्र्ा ६० के गािा नं० ९४०। -५८ में आद्र्ा शंकर , कृपा शंकर पुत्र गण ववश्वनाि व रािे
मोहन व राम नाि का नाम बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका ववभाजन इस प्रकार हो ।

१- आद्र्ा शंकर १/१२ भाग एक बिा बारह ।

२- कृपा शंकर १/१२ भाग एक बिा बारह

३- रािे मोहन । १/८ एक बिा आठ

४- जोपत १७/२४ भाग सत्रह बिा िौबीस
392 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

िाता संख्र्ा ६३ के गािा नं० १०४१। ९५ में आद्र्ा शंकर कृपा शंकर पुत्र गण ववश्वनाि का नाम
बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका ववभाजन इस प्रकार हो ।

१- आद्र्ा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ ।

२- कृपा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ ।

३- रघुनाि पु० सािो उफय लशव नाि पुत्र राज पुत्र ववश्वनाि पुत्र गण राम प्रसाद २/४ भाग ।

िाता ५८ के गािा नं० ६८१।०-४०, ६८३।०-१९ ११०१। १-१९ ११०२। १-३९ में आद्र्ा शंकर कृपा
शंकर पुत्र गण ववश्वनाि का नाम बतौर सहिातेदार दजय ककर्ा जार् तिा इसका ववभाजन इस प्रकार हो ।

१- आद्र्ा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ

२- कृपा शंकर १/८ भाग एक बिा आठ ।

३- सरजू १/४ भाग एक बिा िार

४- सत्र् नारार्न १/४ भाग एक बिा िार ।

५- बबुआ १/४ भाग एक बिा िार ।

शेर् आपविर्ां सूर्यबिी आहद व गणेश आहद िाररज की जाती है फरीकेन सूधित हों। अमि
दरामद लमलसि दफ्तर हो र्हााँ आदेश वाद संख्र्ा २६ िगार्त ४७ पर भी िागू हो ।
ह०/ राम नर्न लसंह
सो ओ २२-१२-१९७६।

6. Against aforesaid order dated 12.12.1976, six Appeals were filed by different vendees and
one by Adya Shanker also. The Settlement Officer of Consolidation had allowed Appeal Nos. 3990
(Sankatha vs. Lallua), 3989 (Raghunath vs. Adya), 3999 (Raka vs. Adya), 3998 (Vipat vs. Adya),
3997 (Hori vs. Adya), however, Appeal No. 4083 (Adya vs. Sankatha) was rejected and
accordingly, shares were re-distributed. For reference, relevant part of order of S.O.C. is quoted
below :-

दोनो पिो के ववद्वान अलभवक्ता के तको के सुनने के बाद तनष्कर्य पर पहुिा हूाँ कक बैनामा राम
नाि ववश्वनाि ने १९५५-५६ में ककर्ा है, बैनामे के आिार पर दाखिि िाररज होकर अपीिकताय का नाम
अंककत हो िुका ह। राम नाि ववश्वनाि, रािे मोहन, आद्र्ा शंकर कृपा शंकर के वपता िे और उऩ्होने १९५५५६ में ही बैनामा कर हदर्ा बैनामें के आिार पर बदार कब्जे में है। रामनाि, ववश्वनाि भूलमिर हो जाने के
बाद बैनामे करने के हकदार हो जाते है। र्ू०पी० जमीदारी ववनाश अधितनर्म के िागू हो जाने के बाद हहन्दू
कानून इस भूलम मे िागू नहीं करेगा। क्र्ोकक वह एक स्पेशि एक्ि बनार्ा गर्ा िा राम नाि ववश्वनाि को
बैनामा ककर्ा । उनके वाररसान का कोई अंश नहीं होता । क्र्ोंकक १६५५ से बादी का बेदार काबबज है और
उसका नाम िाते में दजय हो िुका है। इस प्रकार एडवसय पजेशन में होने की वजह से वादी का हक पूणय हो
जाता है।

जहााँ तक तीन िातों में िाता संख्र्ा ४३घ, ६२, ६३ के बैनामे का प्रश्न है। उस समर् रािे मोहन
बालिग होकर बैनामा ककर्ा है। और आद्र्ा , कृपा शंकर की तरफ से मु० िमेिी ने बैनामा लििा है और र्ह
बैनामा िमेिी नाबालिज्ग की संरक्षिका िी क्र्ोंकक वह उसकी माता भी िी आद्र्ा ने अपने बर्ान में अपने
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393
िानदान का सज़रा हदर्ा है। और कहा कक आराजी तनजाई उनकी मौरूसी जार्दाद है। उनका अंश वववाहदत
िातों में बतार्ा है। जजरह में गवाह ने बतार्ा कक जब वपता मरे तब दोनों भाई छोिे िे। िाने ििे की
व्र्वस्िा मााँ करती िी उसके बड़ी बहन की शादी मााँ के संरिण में हुर्ी उसकी मााँ के पास िेती बारी के
अिावा और कोई कारोबार नहीं है। र्ह भी कहा कक मााँ से िोिे से फजी बैनामा करा लिर्ा है। जजसको दावा
ककर्ा गर्ा िा । नाबालिगी में हम िोगों का सारा कारोबार उसकी मााँ करती िी। जो इन्तजाम उसकी मााँ
करती िी हम िोगों के हहत में करती िी इस प्रकार आद्र्ा के बर्ान से स्पष्ि है कक बैनामा मु० िमेिी ने
बतौर संरक्षिका ककर्ा है । उसने बैनामा नाबालिगों के फार्दे के लिर्े ककर्ा गर्ा आद्र्ा के वपता के मरने
के बाद नाबालिगों को देि भाि का भार िमेिी के ऊपर िा और उन्होंने गवाहों से रुपर्ा िेकर जमीन बेि
हदर्ा । इसलिर्े बैनामा नाबालिगों के फार्दे के लिर्े ककर्ा गर्ा । आद्र्ा के बर्ानों से र्ह बात भी स्पष्ि
है कक उनकी नाबालिगों में उनकी मााँ ही संरक्षिका िी। इससे र्ह साववत हो जाता है कक रािे मोहन ने
बालिग होने पर बैनामा ककर्ा है तिा नाबालिगों की तरफ से मु० िमेिी ने सही बैनामा ककर्ा है आद्र्ा की
पैदाइश हदनांक १५-१-४४ में लििी गर्ी है और कृपा शंकर १९४७ में लििा गर्ा है। आद्र्ा १९६२ में बालिग
हो गर्े और कृपा शंकर १९६५ में बालिग हुर्े। बालिग होने के तीन साि के अन्दर ही उन्हें बैनामा िाररज
करने का मुकदमा करना िाहहए िा ककन्तु उन्होंने समर् के अन्दर बैनामा िाररज करने का दावा नहीं
ककर्ा। इसलिर्े उनके जो भी अधिकार िे वह समाप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ि में आर० डी० १९७२ पेज
४५१ का हवािा हदर्ा गर्ा कक अगर आक्र्ूपेन्सी िेनेन्सी का बैनामा हुआ है और दो वर्य के अन्दर कोई
मुकदमा बालिग होने पर नहीं ककर्ा गर्ा है तो बैनामा िेने वािे का अधिकार पूणय हो जाता है । ए आई
आर १९५१ सुवप्रम कोिय पेज ४७० पर दी गर्ी नजीर का उल्िेि ककर्ा गर्ा । जजसमें र्ह कहा गर्ा है कक
एडवसय पजेशन सेि डीड इनवैिीड होने पर अधिकार पूणय हो जाता है कक और इस सम्बन्ि में बार काउंलसि
१९७२ पेज ३१८ की रूलिंग का भी हवािा हदर्ा गर्ा जजसमें कहा गर्ा है कक एडवसय पजेशन से सेि डीड
इनवैलिड होने पर अधिकार पूणय हो जाता है और इस सम्बन्ि में बार काउंलसि १९७२ पेज ३१८ की रूलिंग
का भी हवािा हदर्ा गर्ा । जजसमें कहा गर्ा है कक बैनामा िेने वािे का कब्जा बैनामा करने वािे के
ववरुद्ि एडवसय माना जार्ेगा और वह दस्तावेज डडनाई करते है । इस तरह से इन दस्तावेज बैनामा के
कागजात को देिने से स्पष्ि हो जाता है कक हहन्दू िा नेशन जमींदारी ववनाश अधितनर्म के बाद िागू नहीं
होगा। राम नाि ववश्वनाि बैनामा लििने के समर् भूलमिर अंककत हो िुके है और उन्हें बैनामा लििने के
समर् भूलमिर अंककत हो िुके है और उन्हें बैनामा लििने का पूणय अधिकार िा उनकी जार्दाद में उनके
िड़कों का उस समर् कोई अंश नहीं होता वे मरनें के बाद ही उिराधिकार होता है। जजस भूलम का बैनामा
रामनाि ववश्वनाि ने ककर्ा है। उसमें कोई अंश रािे मोहन कृपा शंकर आहद को नहीं लमि सकता है। दूसरा
वो बैनामा जो रािे मोहन मु० िमेिी ने ककर्ा है। उक्त बैनामे में रािे मोहन ने बालिग होकर ककर्ा है और
आद्र्ा कृपा शंकर की संरक्षिका िमेिी देवी ने ककर्ा है। इन िोगों ने बालिग होने के तीन साि के अन्दर
कोई तनरस्तीकरण का दावा नहीं ककर्ा है। बैनामा िमेिी ने वहैलसर्त संरक्षिका ककर्ा िा और आद्र्ा आहद
के फार्दे के लिर्े ककर्ा है। बैनामा सही हुआ है। और इस तरह आद्र्ा कृपा शंकर का कोई हक नहीं लमि
सकता है। क्र्ों कक उन्होंने समर् के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं ककर्ा है। जो दावा आद्र्ा ने लसववि कोिय में
ककर्ा है उक्त दावा १९७० में ककर्ा गर्ा जो लमर्ाद बाहर है। क्र्ोंकक दोनों भाई १९६९ में बालिग हो गर्े
394 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
और उक्त दावा भी हदनांक १६-११-७२ को तनरस्त हो िुका है। जहााँ तक अपीि संख्र्ा ४०८३ का सम्बन्ि में
र्ह बात स्पष्ि हो िुकी है कक राम नाि ववश्वनाि ने मालिक होकर अपने अंश का बैनामा ककर्ा है और
उनके िड़कों का कोई हक नहीं िा और मुसम्मात िमेिी देवी ने भी बतौर संरक्षिका बैनामा कर हदर्ा है।
अपीिकतायओं का कोई हक वववाहदत भूलम में नहीं होता है। इसलिर्े र्ह अपीि तनरस्त होने िार्क है।

तदनुसार अपीि संख्र्ा ३९९०, ३९९८, ३९९९, ३९९७ स्वीकार की जाती है और अपीि संख्र्ा ४०८३
तनरस्त की जाती है। िकबन्दी अधिकारी का आदेश समाप्त ककर्ा जाता है और आदेश हदर्ा जाता है कक
आिार वर्य का इन्राज बदस्तूर रिा जार्े। ववभाजन तनम्न प्रकार ककर्ा जार्।

गािा संख्र्ा २८० रकबा -९० एकड़ , ७१२ रकबा -७६ एकड़ ८४० रकबा -५५ एकड़ , ६४४ रकबा १३५ एकड़ में संकठा राम नाि, कामता राम कुवर लशव कुमार प्रत्र्ेक १/५ अंश तिा गािा संख्र्ा ५८८ रकबा -
५२ एकड़ ८५० रकबा -१९ एकड़ में कामता १/३ राम कुमार १/३ लशव कुमार १/३ ववभाजजत हो। गािा संख्र्ा
७७६, ७७७ रामा लसंह के नाम तनहा दजय रिा जार्। गािा संख्र्ा ९३२। १ होरी के नाम व पूवयवत दजय रिा
जार्। गािा संख्र्ा ९४९ ववपत के नाम तनहा गािा संख्र्ा १०४१ रकबा -९५ एकड़ रघुनाि , सािू , हुवराज के
नाम पूवयवत रिा जार् । गािा संख्र्ा ८८९ रकबा -०४ , ६८३ रकबा -१९ एकड़ ११०१ रकबा -१९ एकड़ ११०२।
१ रकबा -३९ एकड़ में सरजू १/३ दजय ककर्ा जार् । र्ही आदेश अपीि संख्र्ा ३९८९ , ३९९९, ३९९८, ३९९७,
४०८३ पर भी िागू रहेगा ।

7. Adya Shankar, being aggrieved by aforesaid order, preferred a Revision No. 910/1978
before the Deputy Director of Consolidation and said Revision was allowed by an order dated
25.05.1979, and order passed by the Settlement Officer of Consolidation dated 14.02.1978 was set
aside and shares were distributed amongst Adya Shanker and Kripa Shanker also and confirmed the
distribution made by Consolidation Officer. For reference, entire order of D.D.C. passed in
Revision is quoted below :-

xxxx

इस वववाद में तनगरानीकताय द्वारा प्रस्तुत वंशावृि पिो को मान्र् है । वर्य 1309 फ० के ितौनी
उद्िरण में वववाहदत िाते की भूलम हररनन्दन व लशवनन्दन किवार के नाम बराबर हहस्सा में जजम्न 5
सरमोडर्न अंककत है । इस प्रकार र्ह स्पष्ि है कक 1309 फ० तक बृजमोहन के दोनो पुत्र हररनन्दन व
लशवनन्दन समान रूप से इन भूिण्डों पर काबबज िे । इसके बाद 1359 के ितौनी उद्िरण में रामनाि व
ववश्वनाि पुत्रगण हररनन्दन का नाम वववाहदत िातो की भूलम पर संर्ुक्त रूप से अंककत है । वर्य 1309 व
1359 फ० के बीि के वर्ों में ककसी भी वर्य की राजस्व प्रववजष्ि से सम्बजन्ित ितौनी नही प्रस्तुत की गई है
। जैसा कक उपरोक्त वंशावृि से र्ह स्पष्ि होता है कक लशवनन्दन के पुत्र सीताराम तनःसंतान मर गए ।
अतएव लशवनन्दन के हहस्से की भूलम भी हररनन्दन को लमिी । ववद्वान अपीिीर् न्र्ार्ािर् में प्रस्तुत की
गई मृत्र्ु रजजस्िर की प्रमाखणत प्रततलिवपर्ों से स्पष्ि है कक लशवनन्दन वर्य 1909 में सीताराम वर्य 1919 में
तिा हररनन्दन वर्य 1923 में मृतक हुर्े । लशव नन्दन के अंश के सम्बन्ि में पिो के ववलभन्न तकय है ।
तनगरानीकताय का किन है कक लशवनन्दन के पुत्र सीताराम के मृतक होने पर वववाहदत िातों के भूलम
हरनन्दन को उिराधिकार के रूप में लमिी तिा ववपिीगण का किन है कक लशवनन्दन व सीताराम का अंश
4 All. Sarju & Ors. Vs. D.D.C. & Ors.
395
हरनन्दन को उनके व्र्जक्तगत िमता में लमिा और इस प्रकार तनगरानीकताय लशवनन्दन वािे 1/2 अंश पर
सरहमुवइर्न की भूलम होने के कारण कोई अंश प्राप्त करने के अधिकार नही होते है । लशवनन्दन के मरने
के बाद सीताराम उनके प्राकृततक उिराधिकारी हुए िे और उस समर् िागू उिराधिकार तनर्मों के आिार पर
सीता राम की मृत्र्ु के बाद उनका कोई उिराधिकारी नही हुआ अवपतु हररनन्द जो उसके िािा िे, का नाम
राजकीर् अलभिेिो में अंककत हो गर्ा। र्ह ककन पररजस्िततर्ों में हुआ इसका कोई साक्ष्र् उपिब्ि नही है ।
कफर भी जो तनष्कर्य तनकािा जा सकता है वह र्ह है कक सीताराम के 1/2 अंश को हररनन्दन सहकृपक होने
के कारण प्राप्त ककर्े होंगे। इस प्रकार मेरा र्ह अलभमत है कक हररनन्दन को वववाहदत िाते की सभी भूलम
लशव- नन्द व उसके पुत्र सीताराम के उिराधिकार के रूप में नही प्राप्त हुई िी। परन्तु उसका अंश उसका
स्वतः अजजयत नही माना जार्ेगा। और तत्कािीन आभोग कानून के अनुसार हररनन्दन को वर्य 1919 में
सम्पूणय अधिकार प्राप्त हो गए और वववाहदत भूिण्डो का स्वरूप पैतृक बना रहा । इस प्रकार हररनन्दन के
बाद ववश्वनाि को वववाहदत सभी भूिण्डों में समान रूप से प्राप्त हुआ ।

अब प्रश्न उठता है कक क्र्ा ववश्वनाि व राम नाि की मृत्र्ु के बाद रािे मोहन व मु० िमेिा
देवी पत्नी ववश्वनाि की सरहमुवइर्ा की सम्पूणय भूलम को तनगरानीकताय व उसके भाई कृपाशंकर के अंशो को
भी ववक्रर् करने का कोई अधिकार िा अिवा नही ? पत्राविी पर उपिब्ि जन्मरजजस्िर के उद्िरण से स्पष्ि
है कक आद्र्ाशंकर 15-1-44 को तिा कृपाशंकर 5-1-1947 को जन्मे िे, जो तनहहत होने की ततधि के पूवय की
ततधिर्ां है । तनगरानीकताय के ववद्वान अधिवक्ता ने 1966 आर०डी०, पृष्ठ 369 तिा 1967 आर०डी० पृष्ठ
191 में प्रततपाहदत व्र्वस्िा के आिार पर र्ह तकय प्रस्तुत ककर्ा कक आद्र्ाशंकर व कृपाशंकर को राम नाि
व ववश्वनाि के जीवनकाि में ही 1/6 अंश प्राप्त िा इन व्र्वस्िाओं में माननीर् उच्ि न्र्ार्ािर् ने र्ह मत
प्रतत- पाहदत ककर्ा है कक सरहमुवइर्ा की भूलम में हहन्दू कानून का वविार िागू नही होता और वपता को पुत्र
के अंशो को बेिने का कोई अधिकार नही है । अतएव रामनाि व ववश्वनाि द्वारा हदनांक 19-9-56 , 27-6-55
तिा 15-6-55, 19-6-1956 को क्रमश: िाता सं० 43 ि 43 ग , 60 तिा 68 के सम्बन्ि में तनष्पाहदत ववक्रर्
पत्रों के आिार पर ववपिी गण को केवि रामनाि व ववश्वनाि के अंश ही अन्तररत हो सकते िे और इस
अन्तरण के बाद ववपिीगण व तनगरानीकताय तिा उसके भाई की जस्ितत सहिातेदार की हुई । अतएव
ववपिीगण, तनगरानीकताय व उसके भाई के अंशो पर ववरुद्ि कब्जे के आिार पर भी अपने अधिकार पररपक्व
नही कर सकते हैं । तनगरानी कताय के ववद्वान अधिवक्ता ने र्ह तकय प्रस्तुत ककर्ा कक ववद्वान अपीिीर्
न्र्ार्ािर् ने 1972 आर०डी०, पृष्ठ 1998 में प्रततपाहदत व्र्वस्िा को अपने तनष्कर्य का आिार बनाकर कानून
असंगत आदेश पाररत ककर्ा है और उनके आदेश में हस्तिेप की आवश्र्कता है इसी प्रकार मु० िमेिा देवी
पत्नी ववश्वनाि व रािे मोहन पुत्र राम नाि ने हदनांक 15-4-61 व 15-6-57 को िाता सं० 43 व 62 व 63
के सम्बन्ि में तनष्पाहदत ववक्रर् पत्रों के आिार पर ववपिीगण के पि में सम्पूणय अधिकार अन्तररत कर
हदर्ा परन्तु इन िातो में भी तनगरानीकताय व उसके भाई का अंश िा । जजस ववक्रेताओं को अन्तररत करने
का कोई भी अधिकार नही िा । र्ह भी तकय प्रस्तुत ककर्ा गर्ा कक अन्तरण के वर्ों में तनगरानी कताय व
उसके भाई अवर्स्क िे और बबना ककसी सिम न्र्ार्ािर् के आदेश के मु० िमेिा देवी को उनके अंश बेिने
का अधिकार नही िा । इस आिार पर भी तनगरानीकताय व उसके भाई का अंश वववाहदत िातो से समाप्त
नही होता है ।
396 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

ववपिीगण की ओर से उनके ववद्वान अधिवक्ता ने र्ह तकय प्रस्तुत ककर्ा कक रािेमोहन व
कृपाशंकर ने क्रमशः ववद्वान िकबन्दी अधिकारी व ववद्वान अपीिीर् न्र्ार्ािर् के आदेश के वव- रूद्ि कोई
तनगरानी नही प्रस्तुत की है । अतएव आद्र्ाशंकर द्वारा प्रस्तुत र्ह तनगरानी प्रागन्र्ार् के लसद्िांत से
बाधित है । इस तकय की पुजष्ि में ववद्वान अधिवक्ता ने ए०आई० आर० 1966 सुप्रीमकोिय, पृष्ठ 1332 में
प्रततपाहदत व्र्वस्िा को अपना आिार बनार्ा । इस व्र्वस्िा में माननीर् उच्ितम न्र्ार्ािर् ने र्ह मत
व्र्क्त ककर्ा है कक र्हद ककसी प्रारजम्भक न्र्ार्ािर् द्वारा एक ही वाद कारण के आिार पर दो समान वाद
बबन्दु का तनस्तारण गुण - दोर् के आिार पर ककर्ा गर्ा है और उस आदेश के ववरुद्ि दो अपीिे प्रस्तुत
की गई । जजसमें से एक प्रारजम्भक आिार पर जैसे अवधि अिवा अनुपजस्ितत के कारण तनरस्त हो गई तो
दूसरी अपीि के सम्बन्ि में प्रारजम्भक न्र्ार्ािर् का आदेश अजन्तम नही हुआ प्रिम अपीि में पाररत आदेश
दूसरी अपीि में प्रागन्र्ार् का प्रभाव रिेगा । इस व्र्वस्िा के सूक्ष्म अविोकन से र्ह स्पष्ि होता है कक
इस तनगरानी में र्ह स्पष्ि रूप से िागू नही होती क्र्ो कक रािेमोहन ने ववद्वान िकबन्दी अधिकारी के
आदेश के ववरुद्ि कोई अपीि ही नहीं प्रस्तुत की िी । अतएव ववद्वान अपीिीर् न्र्ार्ािर् तिा इस
न्र्ार्ािर् में अपने स्वत्व की बाबत की । इस प्रकार मैं ववपिी के ववद्वान अधिवक्ता के इस तकय से
सहमत नहीं हूाँ । ववपिीगण के ववद्वान अधिवक्ता ने दूसरा तकय र्ह प्रस्तुत ककर्ा कक राम नाि व
ववश्वनाि को उनके जीवनकाि में वववाहदत िातों की सम्पूणय भूलम को हस्तान्तरण करने का अधिकार िा ।
क्र्ों कक आद्र्ाशंकर ने अपने बर्ान में स्पष्ि कहा िा कक उनके वपता व िािा का वववाहदत िातों की भूलम
में आिा आिा िा। इस सम्बन्ि में मेरा वविार र्ह है कक अंशो का प्रश्न सदैव कानून का होता है और मात्र
आद्र्ाशंकर के किन के आिार पर उनके अंश समाप्त नहीं हो जार्ेंगे । प्रश्न केवि र्ह है कक क्र्ा
ववश्वनाि को अपने अवर्स्क पुत्रों के अंश को अपने जीवनकाि में बेिने का अधिकार िा अिवा नहीं । र्ह
सुतनजश्ित व्र्वस्िा है कक सरहमुवइर्न की सम्पवि में पुत्रों को, र्हद वह तनहहत होने की ततधि के पूवय पैदा
हुए हो तो, अपने वपता के साि समान रूप से अंश हुआ । इस वववाद में तनगरानीकताय व उसके भाई वर्य
1944 व 1947 में पैदा होने के कारण ववहदत िातों में अपने वपता के साि समान रूप से अधिकारी िे ।
पत्राविी पर उपिब्ि सभी ववक्रर् पत्रों के अविोकन से र्ह स्पष्ि है कक वर्य 1961 के पूवय प्रततपाहदत ककए
गए िे और उस समर् तक तनगरानीकताय व उसके भाई अवर्स्क िे । आर०डी० 1968 , पृष्ठ 365 में
प्रततपाहदत व्र्वस्िा के आिार पर वपता को अपने अवर्स्क पुत्रों के अंश को कानूनी आवश्र्कता की जस्ितत
में भी अन्तररत करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है और ऐसे ववक्रर् पत्र स्वतः अपने में अवर्स्कों के
अंशो के सम्बन्ि में शून्र् माने जाते है और उसके आिार पर क्रेतागण को कोई अधिकार नहीं लमिता । इस
प्रकार र्ह स्पष्ि है कक ववश्वनाि व राम नाि तिा बाद में मु० िमेिी देवी व रािेमोहन को वववाहदत िातों
में तनगरानीकताय व उसके भाई के अंश को अन्तररत करने का कोई अधिकार नहीं िा और उनके अधिकार
इस आिार पर समाप्त नहीं हो सकते ।

ववपिीगण की ओर से उनके ववद्वान अधिवक्ता ने र्ह तकय प्रस्तुत ककर्ा िा कक तनगरानीकताय व
उसके भाई ने वर्स्क होने के बाद उपरोक्त ववक्रर् पत्रों के तनरस्तीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की ।
ववक्रर् पत्र सदैव वार्डेबि अलभिेि होते है । जजनके तनरस्तीकरण के लिए स्पेलसकफक ररिीफ एक्ि की िारा
31 के अन्तगयत उपशम का अधिकार रहता है । उन्होंने अपने इस तकय को ए०आई० आर० 1970 सुप्रीमकोिय ,
4 All. Sarju & Ors. Vs. D.D.C. & Ors.
397
पृष्ठ 1777 पर उल्िेखित व्र्वस्िा को आिार बनार्ा और र्ह तकय प्रस्तुत ककर्ा कक वर्स्क होने की ततधि
के बाद से 12 वर्य तक ववपिीगण अलभलिखित रूप से कब्जे में रहने के कारण ववरुद्ि कब्जे के आिार पर
अपने अधिकार पररपक्व कर िुके । इस सम्बन्ि में उन्होंने र्ह तक प्रस्तुत ककर्ा कक उनका कब्जा मालिक
है तिा तनगरानीकताय व उसके भाई के जानकारी में है । अतएव ववरुद्ि कब्जे का आिार पररपक्व होता है ।
म० िमेिा देवी द्वारा तनष्पाहदत ववक्रर् पत्रों का उल्िेि करते हुए ववपिीगण के ववद्वान अधिवक्ता ने र्ह
तकय प्रस्तुत ककर्ा कक हहन्दू माइनाररिी एण्ड गाजजयर्नलशप की िारा 8 के अन्तगयत माता द्वारा अवर्स्क
पुत्रों के अंश बबना सिम न्र्ार्ािर् की पूवय अनुमतत के अन्तररत करने का अधिकार होता है । परन्तु इसी
िारा की उपिण्ड 3 के अन्तगयत र्हद कोई अलभिेि तनष्पाहदत कर हदर्ा जाता है तो वह अवर्स्को द्वारा
की गई कार्यवाही वार्डेबुि होती है । इस प्रकार मु० िमेिा देवी द्वारा तनष्पाहदत ववक्रर् पत्रों को भी
तनगरानीकताय व उसके भाई ने वर्स्क होने के बाद ककसी सिम न्र्ार्ािर् में िुनौती नही दी । अतएव र्ह
जावेगा कक उन्होंने तनिायररत अवधि के अन्दर इनकार न करने से अपने अधिकार समाप्त कर हदए । र्ह भी
तकय प्रस्तुत ककर्ा गर्ा कक तनगरानीकताय व उसके भाई में वर्य 1970 में मुंलसफ हवािी के न्र्ार्ािर् में
मुकदमा प्रस्तुत कर भूिण्ड सं० 667/1, 687/2 तिा 650 के सम्बन्ि में मु० िमेिा देवी व रािेमोहन द्वारा
ववपिीगण के पि में तनष्पाहदत ववक्रर् पत्रों को तनरस्त कराने के लिए वाद प्रस्तुत ककर्ा िा, जो पिो की
अनुपजस्ितत में हदनांक 16-12-72 को तनरस्त हो गर्ा िा और िूंकक उस समर् भी र्ह वाद कािबाधित िा ।
अतएव तनगरानीकताय व उसके भाई को पुन: कोई अधिकार नही लमि सकता । पत्राविी पर उपिब्ि 1361
फ० के बाद से उद्िरणों से र्ह स्पष्ि होता है कक वववाहदत िातों की भूलम पर ववपिीगण कब्जे में ििे
आए है और तनगरानी कताय व उसके भाई कभी सह कब्जे में नहीं रहे । ट्ांसफर आफ प्रापिी एक्ि की िारा
54 के अन्तगयत तनष्पाहदत र्हद कोई ववक्रर् पत्र अतनर्लमत एवं गैरकानूनी होता है और उस अन्तरण के
आिार पर क्रेतागण कब्जे में ििे आते है तो उन्हें कोई अधिकार अन्तररत नही होते अवपतु उनका कब्जा
ववरुद्ि न माना जाता है और इसी आशर् की व्र्वस्िा के आिार पर ववपिी के ववद्वान अधिवक्ता का
किन है कक अन्तरणों के बाद ववपिीगण वववाहदत िातों की भूलम पर ववरुद्ि कब्जे के आिार पर अपना
स्वत्व पररपक्व कर िुके है परन्तु मेरे वविार से र्ह व्र्वस्िा उन अतनर्लमत अन्तरणों में िागू होती है
जजनमें सम्पूणय अंश का अन्तरण ककर्ा गर्ा हो । इस वववाद में जैसा कक ऊपर उल्िेि ककर्ा जा िुका है
अन्तरण अलभिेिों के तनष्पादन के समर् तनगरानीकताय व उसके भाई अवर्स्क िे । अतएव उनके वपता व
माता को उनके अंशो को ववक्रर् करने का अधिकार नही िा और उनके अंशो की भूलम पर ववक्रर् ववरुद्ि
कब्जा का लसद्िांत नही िागू होना जाना जावेगा । क्रेता (ववपिीगण) तनगरानीकताय व उसके भाई के साि
सहिातेदार हुए । अतएव ववद्वान अपीिीर् न्र्ार्ािर् ने तनगरानीकताय व उसके भाई के स्वत्व के तनिायरण
में ववरुद्ि कब्जे के आिार पर अधिकार के पररपक्व होने का गित तनष्कर्य तनकािा है । उपरोक्त तनष्कर्य
के पररप्रेक्ष्र् में मेरा र्ह अलभमत है कक तनगरानीकताय व उसके भाई, जो तनहहत होने की ततधि के पूवय पैदा
हुए िे और उन्हें वववाहदत िातो की भूलम जो ज०वव० के पूवय सरमोडर्न की िी, में उनको अपने वपता के
साि समान अंश प्राप्त िा । बबना ककसी कानूनी आवश्र्कता के उन्हें अपने पुत्रों के अंश अन्तररत करने का
अधिकार नहीं िा । ववद्वान अपीिीर् न्र्ार्ािर् ने अपने आदेश में उल्िेि ककर्ा है कक ववश्वनाि व मु०
िमेिा देवी ने अपने अवर्स्क पुत्रों के िाभ के लिए अन्तरण ककर्े क्र्ो कक उनकी अवर्स्कता में नाबालिग
398 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पुत्रों के देिरेि का भार उन्हीं पर िा । अन्तरण अलभिेि के अविोकन से र्ह स्पष्ि होता है कक ववश्वनाि
द्वारा तनष्पाहदत ववक्रर् पत्रों में र्ह उल्िेि है कक उन्हें अन्तरण की ततधिर्ों पर अपने रोजगार की वृद्धि
के लिए रूपर्े की आवश्र्कता िी । मु० िमेिी देवी द्वारा तनष्पाहदत ककए गए ववक्रर् पत्रों में र्ह उल्िेि है
कक अन्तरण की आवश्र्कता इसलिए पड़ी कक उन्हें कोआपरेहिव सोसाइिी व अन्र् महाजनो के कजे की
आवश्र्कता है । इस प्रकार अन्तरण अलभिेिो में प्रदलशयत आवश्र्कताएं ककसी प्रकार से तनगरानीकताय व
उसके भाई, जो उस समर् अवर्स्क िे, के फार्दे के लिए नहीं की गई िी और इस तनष्कर्य के पररप्रेक्ष्र् में
मेरा र्ह मत है कक ववद्वान अपीिीर् न्र्ार्ािर् ने इस सम्बन्ि में तनष्कर्य तनकािने में भूि की है ।
उपरोक्त प्रस्तरों में हदए गए तनष्कर्ों के पररप्रेक्ष्र् में तनगरानी स्वीकार की जाती है । ववद्वान अपीिीर्
न्र्ार्ािर् का आदेश हदनांक 14-2-76 तनरस्त ककर्ा जाता है । तनगरानीकताय व उसके भाई कृपाशंकर का
अंश वववाहदत िातो की भूलम में वही माना जाता है जो ववद्वान िकबन्दी अधिकार ने अपने आदेश हदनांक
22-12-76 में तनकािा िा । िातो का ववभाजन तनम्न प्रकार होगा :-

िाता सं० 43 ि तिा 43 घ :- कृपाशंकर 1/12, आद्र्ाशंकर 1/12 संकठा, कामता, रामकुवर,
लशवकुवर व रामनाि पुत्रगण रंजीत 1/6 प्रत्र्ेक।

िाता सं० 68 :- आद्र्ाशंकर व कृपाशंकर 1/12 प्रत्र्ेक, हीरा 5/6

िाता सं० 7 :- आद्र्ाशंकर व कृपाशंकर 1/12 प्रत्र्ेक व ववगि 5/6 अंश ।

शेर् िातो के सम्बन्ि में ववद्वान ि०अ० द्वारा िगाए गए अंश की पुजष्ि की जाती है । तदनुसार
अलभिेिो में संशोधित ककर्ा जार् ।

हदनांक 25.05.1979
उप संिािक (िकबंदी)
वाराणसी

8. Aforesaid orders are challenged by vendees-petitioners in above referred three writ petitions
so far as their respective part of purchased land in disputed plots is concerned and that widow of
Vishwanath could sell shares of their two sons viz. Adya Shanker and Kripa Shanker when they
were minor as well as Ram Nath father of Radhe Mohan and Radhe Mohan himself has sold their
respective part of land and not beyond their respective legal rights.

9. Crux of argument of S/Sri Anil Kumar Singh, Jagdish Singh and Ashish Kumar Mishra,
learned advocates for petitioners in Writ B Nos. 6873/1979, 5560/1979 and 4008/1979 were that
widow of Vishwanath (Chamela Devi) has sold not only her shares but shares of her two minor
sons also only for their welfare in order to repay loan amount, therefore, said transactions were
protected. Her sons have not challenged concerned sale deeds within stipulated period when they
became major as such they have relinquished their right, if any.

10. Learned advocates also submitted that revision petition was filed only on behalf of one
Objector i.e. Adya Shanker, whereas Radhe Mohan and Kripa Shanker have not filed any revision
petition, therefore, the D.D.C. has committed an error when he granted relief not only to Adya
4 All. Sarju & Ors. Vs. D.D.C. & Ors.
399
Shanker but his brother Kripa Shanker and Radhe Mohan to some extent also. They have also
disputed about allotment of shares provided by D.D.C. as well as C.O. for other shares.

11. Per contra, S/Sri Manish Kumar Srivastava, Ashish Kumar and Yaman Seth, learned
advocates for respondents have supported impugned orders that D.D.C. has passed a very reasoned
order. Once a share of one son was protected, its consequence shall follow i.e. interest of other son
has to be protected. Each issue argued was well considered and the order was passed on basis of
record.

12. To support their submissions, learned counsel for rival parties have placed reliance upon
judgments of this court in the case of Shivraji Vs. Deputy Director of Consolidation of
Allahabad 1997 (88) RevDec 562, Savitri Devi Vs. IInd Addl Dist & Session Judge, Deoria
1997 (31) All LR 367, Ram Deen Koeri and others Vs. Deputy Director of Consolidation and
others 2005 (99) RD 680, Surendra Pal Vs. D.D.C., Meerut 2020 3 AWC 2985, and Supreme
Court in cases of Kuppala Obul reddy Vs. Bonala Venkata Narayana Reddy (dead) through
Lrs. (1984) 3 SCC 447, Amirtham Kudumbah v. Sarnam Kudumban, (1991) 3 SCC 20,
Vishwambhar v. Laxminarayan, (2001) 6 SCC 163 Nangali Amma Bhavani Amma Vs.
Gopalkrishnan Nair and others (2004) 8 SCC 785, Nangali Amma Bhavani Amma v.
Gopalkrishnan Nair, (2004) 8 SCC 785, Ram Chandra Singh v. Savitri Devi, (2004) 12 SCC
713, Saroja v. Santhilkumar, (2011) 11 SCC 483, Murugan v. Kesava Gounder, (2019) 20
SCC 633, Jamila Begum v. Shami Mohd., (2019) 2 SCC 727.

13. I have considered above submissions and perused the records.

14. In present case, following facts are not much under dispute :-

(a) Pedigree as mentioned in para 2 of present judgment.

(b) Shivnandan (brother of Harinandan) died in 1909 and his son Sitaram died issue less
in 1919. Subsequently Harinandan died in 1923.

(c) As per revenue records (Khatauni), Revenue entry was made after Sitaram, died issue
less in 1919 i.e. his share from his father Shivnandan (predeceased) probably transferred to
Harinandan (uncle) died subsequently. Nature of transfer was disputed but nature of land remains
ancestral.

(d) Petitioners have not brought on record any Khatauni between 1309F-1359F, i.e. till
1959.

(e) Petitioners have claimed right over respective part of disputed plots on basis of
different sale deeds executed by Ramnath and Vishwanath (Sons of Harinandan) in 15.06.1955,
27.06.1955 and on 19.09.1956 as well as by sale deed executed by Radhey Mohan (son of
Ramnath) on 15.06.1957 and also by Chameli (widow of Vishwanath and mother of Adya
Shankar(born in 1944) and Kripa Shankar (born in 1947)), (when both were admittedly minor) on
15.04.1961 qua to therein respective shares also.

(f) Adya Shankar became major in 1962, where as Kripa Shankar became major in 1965
and for first time they made objection to sale deeds executed by their mother in respect of their
respective shares in the year 1976 during consolidation proceedings, though there is a reference of
400 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
a Civil Suit of year 1970, which was dismissed on 16.11.1972, though details of specific relief
sought therein is not on record.

15. First issue was how share of Shivnandan, died in 1909 and his son died issue less in 1919,
would devolve to Harinandan (brother of Shivnandan) or not and if the answer is yes, then it was
due to inheritance being real brother or in his personal capacity as alleged by petitioners.

16. In order to answer the referred issues, the Court has to rely upon revenue record and to
consider finding returned by authorities under UPCH Act. According to revenue record after 1919
(i.e. after death of Shivnandan and her sole son Sitaram, who died issue less) name of Harinandan
was recorded.