# Shiv Poojan Singh v. D.D.C. Ghazipur & Ors

- **Citation:** (2023) 10 ILRA 863
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2023-10-03
- **Case number:** Writ-B No. 20789 of 1994
- **Bench:** Shaurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/shiv-poojan-singh-v-d-d-c-ghazipur-ors-49541
- **Pages:** 9

## Headnote

Act, 1953 - Section 48 - Jurisdiction of
Consolidation Authorities**: Deputy Director of
Consolidation lacks jurisdiction to review or
recall final orders. Orders dated March 22,
1982, and March 29, 1982, were ultra vires.
Impugned order dated April 25, 1994,
setting aside these orders as ex-parte but
dismissing
petitioner's
restoration
application for lack of review jurisdiction,
was self-contradictory. *Smt. Shivraji &
Ors. v. Deputy Director of Consolidation &
Ors.*, 1997 RD 562 (Paras 6, 7, 8).

B. Limitation Act, 1963 - Section 5 -
Condonation
of
Delay**:
Delay
in
respondent's
restoration
application
(October 22, 1984) condoned under Section
5, but petitioner's application (October 7,
1974) dismissed as time-barred and nonmaintainable
due
to
lack
of
review
864 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
jurisdiction. 29-year delay unjustifiable. (Paras
9, 13).

C. Code of Civil Procedure, 1908 -
Amendment of Pleadings**: Oral request to
amend writ petition after 29 years to challenge
order dated March 4, 1972, rejected due to
delay, laches, and prejudice to respondent. *Life
Insurance Corporation of India v. Sanjeev
Builders Pvt. Ltd. & Anr.*, 2022 SCC OnLine SC
1128 (Para 9).

D. Constitution of India - Article 226 -
Extraordinary Jurisdiction**: No liberty granted
to file fresh writ petition challenging order dated
March 4, 1972, due to petitioner's 29-year
inaction and lack of bona fide conduct. Section
14, Limitation Act, inapplicable. (Paras 13, 14,
15).

E. Consolidation Proceedings - Ex-Parte
Orders: Orders dated March 22, 1982, and
March 29, 1982, were ex-parte and beyond
jurisdiction. Impugned order dated April 25,
1994, correctly set aside these orders but erred
in exercising review jurisdiction. *Smt. Shivraji &
Ors. v. Deputy Director of Consolidation &
Ors.*, 1997 RD 562 (Paras 8, 11).

F. Judicial Discretion - Interference with
Impugned Order: Impugned order dated April
25, 1994, deemed "irregular" but not "illegal";
no interference warranted as dismissal of
petitioner's restoration application was legally
sound. *Smt. Shivraji & Ors. v. Deputy Director
of Consolidation & Ors.*, 1997 RD 562 (Para
11).

Writ Petition Dismissed - Impugned Order
Upheld, No Liberty for Fresh Writ Petition.

List of Cases Cited:

## Text

10 All. Shiv Poojan Singh Vs. D.D.C. Ghazipur & Ors.
863
prejudice or affect the general application
of Section 6 of the General Clauses Act,
1897 with regard to the effect of
repeal."

24. The Hon'ble Apex Court in the
case of ECGC Ltd. (supra) after taking
note of various pronouncements and
relevant statutory provisions observed
as under:-

"In view of the binding precedents
of the Constitution Bench judgments
referred to above, we hold that onerous
condition of payment of 50% of the
amount awarded will not be applicable
to the complaints filed prior to the
commencement
of
the
2019
Act.
Therefore, the IA is allowed."

25. Having considered the facts of
the case, indicated above, particularly
that the case in issue was instituted
under Section 229-B of the Act of 1950, the
language couched under Section 231 of
Code of 2006 as also taking note of
observations of Hon'ble Apex Court and of
this Court in the judgments, referred above,
I am of the view that in the case in issue the
Act of 1950 and the Rules made
thereunder
namely
U.P.
Zamindari
Abolition and Land Reforms Rules, 1952,
would be applicable and the same ought
to have been considered and as such, the
opposite party No.1-Board of Revenue,
Lucknow, U.P., erred in law in dismissing
the revision(s), indicated above, on the
basis of provisions of Code of 2006 and
Rules of 2016. Accordingly, this Court is
of the view that interference in the matter
is required.

26. For the reasons aforesaid, the
writ
petition(s)
are
allowed.
The
impugned order(s) dated 23.06.2023 are
hereby set aside. The matter is remanded
back to opposite party No.1-Board of
Revenue, Lucknow, U.P. to consider and
decide
the
revision(s),
as
per
law,
expeditiously.
----------
(2023) 10 ILRA 863
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 03.10.2023

BEFORE

THE HON'BLE SHAURABH SHYAM
SHAMSHERY, J.

Writ-B No. 20789 of 1994

Shiv Poojan Singh ...Petitioner
Versus
D.D.C. Ghazipur & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Virendra Singh

Counsel for the Respondents:
Sri Aadya Prasad Tiwari, Sri R.B. Tripathi, Sri
Rajesh Singh, Sri S.M. Misra, Sri S.S. Tripathi

A. Uttar Pradesh Consolidation of Holdings
Act, 1953 - Section 48 - Jurisdiction of
Consolidation Authorities**: Deputy Director of
Consolidation lacks jurisdiction to review or
recall final orders. Orders dated March 22,
1982, and March 29, 1982, were ultra vires.
Impugned order dated April 25, 1994,
setting aside these orders as ex-parte but
dismissing
petitioner's
restoration
application for lack of review jurisdiction,
was self-contradictory. *Smt. Shivraji &
Ors. v. Deputy Director of Consolidation &
Ors.*, 1997 RD 562 (Paras 6, 7, 8).

B. Limitation Act, 1963 - Section 5 -
Condonation
of
Delay**:
Delay
in
respondent's
restoration
application
(October 22, 1984) condoned under Section
5, but petitioner's application (October 7,
1974) dismissed as time-barred and nonmaintainable
due
to
lack
of
review
864 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
jurisdiction. 29-year delay unjustifiable. (Paras
9, 13).

C. Code of Civil Procedure, 1908 -
Amendment of Pleadings**: Oral request to
amend writ petition after 29 years to challenge
order dated March 4, 1972, rejected due to
delay, laches, and prejudice to respondent. *Life
Insurance Corporation of India v. Sanjeev
Builders Pvt. Ltd. & Anr.*, 2022 SCC OnLine SC
1128 (Para 9).

D. Constitution of India - Article 226 -
Extraordinary Jurisdiction**: No liberty granted
to file fresh writ petition challenging order dated
March 4, 1972, due to petitioner's 29-year
inaction and lack of bona fide conduct. Section
14, Limitation Act, inapplicable. (Paras 13, 14,
15).

E. Consolidation Proceedings - Ex-Parte
Orders: Orders dated March 22, 1982, and
March 29, 1982, were ex-parte and beyond
jurisdiction. Impugned order dated April 25,
1994, correctly set aside these orders but erred
in exercising review jurisdiction. *Smt. Shivraji &
Ors. v. Deputy Director of Consolidation &
Ors.*, 1997 RD 562 (Paras 8, 11).

F. Judicial Discretion - Interference with
Impugned Order: Impugned order dated April
25, 1994, deemed "irregular" but not "illegal";
no interference warranted as dismissal of
petitioner's restoration application was legally
sound. *Smt. Shivraji & Ors. v. Deputy Director
of Consolidation & Ors.*, 1997 RD 562 (Para
11).

Writ Petition Dismissed - Impugned Order
Upheld, No Liberty for Fresh Writ Petition.

List of Cases Cited:

1. Smt. Shivraji & Ors. v. Deputy Director of
Consolidation & Ors.*, 1997 RD 562 (Paras 6, 7,
8, 11).

2. Life Insurance Corporation of India v. Sanjeev
Builders Pvt. Ltd. & Anr.*, 2022 SCC OnLine SC
1128 (Para 9).

(Delivered by Hon'ble Shaurabh Shyam
Shamshery, J.)

(१) . वर्तमान आज्ञा पत्र याचिका वर्त १९९४ से
इस न्यायालय के समक्ष लंबिर् है, जिकक वाद-ववर्य
जटिल न होकर, सरल प्रकृतर् का है।

(२). पत्रावली पर उपस्थिर् दथर्ावेज व पक्षों के
ववद्वान अचिवक्र्ाओं के आवेदन से यह ववटदर्
होर्ा है कक, उप संिालक, िकिन्दी, गाजीपुर, ने
ववरोिात्मक आदेश पाररर् ककया है, जो तनम्न
उल्लेखिर् वववरण से थपष्ि हो जार्ा हैैः-

(क). प्रािी द्वारा एक तनगरानी संख्या ७७२,
िारा ४८- उत्तर प्रदेश जोर् िकिन्दी अचितनयम,
१९५३ के अंर्गतर्, उप संिालक िकिन्दी, गाजीपुर
के समक्ष दाखिल की िी, स्जसके अंर्गतर् िन्दोिथर्
अचिकारी, िकिन्दी, गाजीपुर, द्वारा अपील संख्या
- १९९१ में पाररर् आदेश टदनांक ३०.०७.७१
अााक्षेवपर् ककया गया िा।

(ि). उपरोक्र् वखणतर् तनगरानी, उप संिालक
िकिन्दी, गाजीपुर ने तनणतय टदनांक ०४.०३.७२
द्वारा आंशशक रूप से थवीकार करर्े हुए तनथर्ाररर्
की।

(ग). उपरोक्र् वखणतर् आदेश के महत्वपूणत अंश,
तनम्न उद्दीखणतर् ककये जा रहे हैैः-

"मैने तनगरानी कर्ात र्िा ववपक्षी राज कुमार
को सुना व उनके िको की जााँि ककया। तनगरानी
कर्ात का कहना है कक वह छोिा काथर्कार है पर उसे
र्ीन िक प्रटदष्ि ककये गये है। र्िा उसका गािा सं०
६५२ आटद का िक छाया से प्रमाखणर् है और बिना
ककसी मूल जोर् के गािे पर टदया गया है यह सही है
कक तनगरानी कर्ात को र्ीन िक प्रटदष्ि ककये गये है
जिकक वह २१-४० का ही काथर् कार है अर्ैः मैने
10 All. Shiv Poojan Singh Vs. D.D.C. Ghazipur & Ors.
865
तनगरानीकर्ात को सुझाव टदया कक उसका गािा
संख्या ६५२ आटद का िक समाप्र् कर टदया जायें
और उसे उसकी वह माशलयर् उसके गािा संख्या ८१०
आटद पर प्रटदष्ि ककये हुये िक में शाशमल कर टदया
जावे पर यह इस सुझाव से सहमर् नही हुआ उसने
िाहा कक उसका गािा संख्या ६५२ आटद की माशलयर्
गािा संख्या ६४१ आटद पर दे दी जाये। गािा संख्या
६४१ आटद पर सभी को मूल जोर् के अनुसार ही िक
टदये गये है इसशलये तनगरानी कर्ात का गािा संख्या
६५२ आटद का िक गािा संख्या ६४१ आटद पर नही
प्रटदष्ि ककया जा सकर्ा।

तनगरानी कर्ात का िक गािा संख्या ६५२ आटद
पर प्रटदष्ि ककये गये हुये िको के गािा संख्या ६५२ के
एक ववसवा रकवे का ववतनयम अनुपार् ४ आने
कराया गया है पर इस ववतनयम अनुपार् की भूशम
तनगरानी कर्ात को न शमलकर िकवदार १८६ राज
कुमार आटद को दे दी गई जि कक इस गािे की छाया
से प्रभाववर् भूशम तनगरानी कर्ात के िक में पड़र्ी है
और ववपक्षी राज कुमार िकदार १८५ के िक में न
पड़र्ी हो अर्ैः यह संशोिन कर टदया जार्ा है।
तनगरानी कर्ात संशोिन र्ाशलका के अनुसार आंशशक
रूप से थवीकार की गयी ग्राम अशभलेिों में र्दनुसार
अमल दरामद कर टदया जावे।"

(घ). उपरोक्र् आदेश टदनांक ०४.०३.७२ के
पाररर् होने के उपरान्र् प्रािी के द्वारा एक
ववलंस्म्िर्
र्जवीजसानी
दरिाथर्
टदनांक-
०७.१०.७४, उप संिालक िकिन्दी, गाजीपुर के
समक्ष इस आशय व कारण वश दायर की गई, कक वो
एक वृद्ि व्यस्क्र् है और वो लम्िी िीमारी से ग्रथर्
रहा है, इस कारण वो टदनांक ०४.०३.७२ को अदालर्
या मुकदमे में उपस्थिर् नहीं हो पाया िा, इस
कारणवश एक र्रफा कायतवाही करर्े हुए उपरोक्र्
आदेश पाररर् हो गया। प्रतर्वादी ने ककसी को िड़ा
करवा के फजी कायतवाही करवाई िी। प्रािी द्वारा
प्राितना की गयी कक, दफा ५ पररसीमा अचितनयम,
१९६३ का लाभ देकर 'एक र्रफा' आदेश िाररज
करके मुकदमा मूल नम्िर पर कायम ककया जाये।

(ङ). उप संिालक िकिन्दी, गाजीपुर ने आदेश
टदनांक २२.०३.८२ द्वारा र्जवीजसानी दरिाथर्
(पुनथिातपना प्राितना पत्र) थवीकार करके, पूवत में
पाररर् आदेश टदनांक ०४.०३.७२ को तनरथर् ककया
और तनगरानी को पूवत संख्या पर कायम करके िहस
के शलये तर्चि तनिातररर् करी। प्रतर्वादी सुनवाई के
दौरान अनुपस्थिर् रहा। उक्र् आदेश के महत्वपूणत
अंश तनम्न उल्लेखिर् ककये जा रहे हैैः-

"यह दरिाथर् र्जवीज सयानी तनगरानी ७७२
में पाररर् आदेश टदनांक ०४.०३.७२ के ववरूद्ि प्रथर्ुर्
की गई है। प्रािी ने टदनांक २१.११.८१ से इस आशय
से शपि पत्र टदया है कक उपयुक्र् आदेश उसकी
अनुपस्थितर् से और उसका फजी हथर्ाक्षर िनवाकर
पाररर् कराया गया है। उसे कोई नोटिस या सूिना
नही की गई िी। इसके ववरूद्ि कोई प्रतर् शपि पत्र
दाखिल नही है। अर्ैः यह कानूनन सत्य मानी
जायेगी और ककसी ववरोि साक्ष्य के बिना आदेश
टदनांक ०४.०३.७२ एक पक्षीय माना जायेगा।

अर्ैः आपके न्याय के बिना ०४.०३.७२ तनरथर्
ककया गया है। तनगरानी िक नम्िर कायम की जार्ी
है।

तनगरानी पर िहस हेर्ु टदनांक २६.०३.८२ को
उपस्थिर् हो। इस िीि ववपक्षी की एक वार नोटिस
और भेजी जाये।"

(ि). र्दोपरान्र् उप संिालक िकिन्दी ने
आदेश टदनांक २९.०३.८२ के द्वारा गुण-दोर् पर पुनैः
तनणतय पाररर् कर, तनगरानी को पूणत रूप से थवीकार
866 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
करके, िकिन्दी अचिकारी द्वारा पाररर् आदेश
टदनांक १४.०४.१९७१ को िहाल रिा। इस थर्र पर भी
प्रतर्वादी अनुपस्थिर् रहा। आदेश टदनांक २९.०३.८२
के महत्वपूणत अंश तनम्न उल्लेखिर् ककये जार्े हैैः-

"यह तनगरानी व व० {ि} के आदेश टदनांक
३०.०७.७१ के ववरूद्ि प्रथर्ुर् है।

मैने तनगरानी कर्ात के ववद्वान अचिवक्र्ा की
िहस को सुना र्िा पत्रावली का अवलोकन ककया।
अशभलेिों व भूचित्र का भी अवलोकन ककया।

ववद्वान स० व० अ० ि० ने अपने थर्र पर
तनगरानी कर्ात व ववपक्षी मतर्राम के घर के िको में
जो संशो० ककया है इसके कारण तनगरानी कर्ात के
िक और ववपक्षी गण का िी िक बिना मूल गािा के
र्िा मूल गािा वाके से सेक्िर के भी िाहर िन गये
है और िकिन्दी अचिकारी के दोनो पक्षों के िको में
उचिर् रूप में मूल गािा पर प्रववष्ि ककया। अर्ैः
ववद्वान स०व०अ० का आदेश तनरथर् करने र्िा
ववद्वान ि-अ० का आदेश िहाल रिने योग्य है।

र्द्नुसार तनगरानी मंजूर की जार्ी है। वह
ि०अ० के आदेश टदनांक १४.०४.७१ िहाल रिा
जार्ा है। र्द्नुसार संशोिन र्ाशलका र्ैयार करायी
गई है। स्जस पर मेरे हथर्ाक्षर है और वह आदेश का
अंग होगी। िाद वाद अमल दरामद पत्रावली अंककर्
हो।"

(छ). उपरोक्र् आदेश टदनााँक २९.०३.८२ के
पाररर् होने के उपरान्र् प्रतर्वादी ने एक दरिाथर्
र्जवीजसानी (पुनथिातपना प्राितना पत्र) ववलम्ि से
टदनांक २२.१०.८४ को दायर करी कक, आदेश टदनांक
२२.०३.८२ व २९.०३.८२ पूणतर्ैः एक पक्षीय िे और
वाथर्व में उसकी कोई सूिना या नोटिस प्रतर्वादी
को र्ामील नही हुयी िी।

(ज). प्रतर्वादी व एक अन्य के कायमी प्राितना
पत्र, उप संिालक, िकिन्दी के आदेश टदनांक
२१.०८.८७ द्वारा तनरथर् ककये गये, स्जसके ववरूद्ि
प्रतर्वादी ने एक आज्ञा पत्र याचिका (१९८९८ वर्त
१९८७) इस न्यायालय के समक्ष दायर की, जो
आदेश टदनांक १७.०४.१९९० द्वारा तनदेश सटहर्
आंशशक रूप से थवीकार की गई कक, उप संिालक
िकिन्दी का आदेश टदनांक २१.०८.८७ तनरथर्
ककया गया और यह तनदेशशर् ककया गया कक, उप
संिालक िकिन्दी, प्रतर्वादी का कायमी प्राितना
पत्र पुनैः गुण-दोर् पर तनरथर्ाररर् करें और यह
वविार करें कक क्या प्रतर्वादी द्वारा ववलम्ि से
दायर ककये गये कायमी प्राितना पत्र (टदनांक
२२.१०.८४) में उल्लेखिर् ववलम्ि के कारण
संर्ोर्जनक है या नही, और क्या टदनांक २२.०३.८२
को व टदनााँक २१.०३.८२ को उसके अनुपस्थिर् होने
का पयातप्र् कारण िा अिवा नही?

(झ). उपरोक्र् आदेश के क्रम में, उप संिालक
िकिन्दी नें प्रतर्वादी के द्वारा दायर कायमी
प्राितना पत्र को गुण दोर् पर उभय पक्षों को श्रवण
करके आदेश टदनांक २५.०४.९४ द्वारा पूवत में पाररर्
एक पक्षीय आदेश टदनांक २२.०३.८२ व २९.०३.८२
को तनरथर् कर टदया व प्रािी द्वारा दायर कायमी
प्राितना पत्र टदनांक ०७.१०.८४ को भी इस कारण से
तनरथर् कर टदया कक, उप संिालक, िकिन्दी को
पूवत में पाररर् आदेश को पुनववतिार करने का कोई
अचिकार नहीं िा यह आदेश (टदनांक २५.०४.९४) व
आदेश टदनांक १४.०४.७१ िकिन्दी अचिकारी
द्वारा पाररर् व िन्दोिथर् अचिकारी, िकिन्दी
द्वारा पाररर् आदेश टदनांक ३०.०७.७१ को भी
वर्तमान आज्ञा पत्र याचिका मे आक्षेवपर् ककया गया
है।
10 All. Shiv Poojan Singh Vs. D.D.C. Ghazipur & Ors.
867

(ञ) आक्षेवपर् आदेश टदनांक २५.०४.९४ के
प्रमुि अंश तनम्न शलखिर् हैैः-

"आदेश टदनांक ०४.०३.७२ तनगरानी कर्ात शशव
पूजन को सुनने के पश्िार् पाररर् ककया गया िा।
अर्ैः शशव पूजन पूनत-वविार प्राितना - पत्र पोर्णीय
नही है क्योकक इस न्यायालय को पुनतवविार करने का
अचिकार क्षेत्र प्राप्र् नही है। अवपर्ु टदनांक ०४.०३.७२
गुण दोर् पर पाररर् आदेश हो। शशव पूजन की
तनगरानी ग्राम की अन्य तनगरातनयो के साि तनणीर्
हुई िी स्जसके दो साल सार् माह िाद टदनांक
०७.१०.७४ को अतर् शमयाद वाहर पुनतवविार प्राितना
पत्र टदया गया आदेश टदनांक २२.०३.८२ में िारा ५
ववलम्ि अचि० का लाभ भी नही टदया गया है।
इसशलये एक पक्षीय आदेश टदनांक २२.०३.८२ में
ववपक्षी के िहस का कोई उल्लेि नही है। आदेश
टदनांक २९.०३.८२ वगैर नोटिस र्ामील कराये व वगैर
ववपक्षी को सुने पाररर् ककया गया है। इसशलये
टदनांक २२.१०.८४ को पुनथिातपना प्राितना पत्र जो
ववपक्षी सतर्राम ने टदया है वह अन्र्गतर् िारा ५ का
प्राितना पत्र के साि सतर्राम ने टदया है र्िा उसने
शपि पत्र भी टदया है कक दरिाथर् कायमी पर
टदनांक २६.०३.८२ को भर्ी नोटिस का र्ामीला
टदिाकर वावावाला र्रीके से टदनांक २९.०३.८२ को
आदेश पाररर् कराया गया है। टदनांक २०.१०.८४ को
ग्राम मे जि उसे अफवाहन मालुम हुआ र्ो उसने
अशभलेिों का तनरीक्षण कराया र्िा टदनांक
२२.१०.८४ को पुनथिातपना प्राितना पत्र दे रहा है। अर्ैः
थपष्ि है कक ववपक्षी सतर्राम को आदेश की जानकारी
ववलम्ि से हुई इसशलये उसने ववलम्ि से पुनथिातपना
प्राितना पत्र टदया अर्ैः पुनथिातपना प्राितना पत्र को
न्यायटहर् में उदार दृस्ष्ि कोण अपनार्े हुये
समयावचि के अन्दर/मानर्े के शलये ववलम्ि अचि०
की िारा ५ शम०अ० का लाभ टदया जार्ा है। िूाँकक
टदनााँक ०४.०३.७२ का तनगरानी कर्ात की तनगरानी
आंशशक रूप से थवीकार की गयी िी टदनााँक
०४.०३.७२ को ही तनगरानी कर्ात के पक्ष में आदेश
हुआ िा। संशोिन र्ाशलका िनायी गयी िी। संशोिन
र्ाशलका के अनुसार पैमाइस भी की गयी िी र्िा
ग्राम के अचिकांश काथर्कारो को र्भी जानकारी भी
हुई िी ककन्र्ु इसके िावजूद तनगरानीकर्ात ने
अत्यचिक ववलम्ि से टदनांक ०७.१०.७४ के पुनतवविार
प्राितना पत्र टदया । िूाँकक न्यायालय ने सतर्राम के
पुनतवविार प्राितना पत्र पर ववपक्षी को िगैर सुने एक
पक्षीय आदेश टदनांक २२.०३.८२ व २९.०३.८२ पाररर्
ककया है, इसशलये एक पक्षीय आदेश टदनांक
२२.०३.८२ व २९.०३.८२ तनरथर् ककया जार्ा है। िूाँकक
इस न्यायालय को पुनतवविार करने का कोई अचिकार
नही है। इसशलये पुनतवविार प्राितना पत्र शशव पूजन
टदनांक ०७.१०.७४ अपोर्णीय मानर्े हुये तनरथर्
ककया जार्ा है। वाद आ० कायतवाही पत्रावली संितयर्
हो।"

(३). उपरोक्र् वववरण से यह थपष्ि है कक उप
संिालक िकिन्दी नें आक्षेवपर् आदेश द्वारा पूवत में
प्रािी के कायमी प्राितना पत्र व र्दोपरान्र् तनगरानी
िहाल होने पर, तनगरानी में पाररर् आदेशों को एक
पक्षीय अचिकार ववहीन होनें के कारण, कक उसको
अपने आदेशों को पुनववतिार करनें का अचिकार नहीं
है, यह तनिातररर् करर्े हुए आदेश टदनांक २२.०३.८२
व २९.०३.८२ को तनरथर् कर टदया व प्रािी का मूल
पुनथिातपना प्राितना पत्र टदनांक ०७.१०.८४ को भी
अपोर्णीयर्ा के आिार पर तनरथर् कर टदया और
यह आदेश पाररर् करर्े हुए उसी र्िाकचिर्
पुनतवविार के अचिकार का उपयोग ककया। अर्ैः उप
संिालक, िकिन्दी ने पुनववतिार अचिकार का ही
उपयोग करर्े हुए पूवत में पाररर् आदेश को इस आिार
868 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पर तनरथर् ककया कक उसको पुनववतिार का अचिकार
नहीं है। अर्ैः आक्षेवपर् आदेश टदनांक २५.०४.९४
थवयं में ववरोिाभासी है।

(४). उप संिालक िकिन्दी नें उसी र्िाकचिर्
अचिकार (पुनववतिार) का उपयोग ककया, स्जसके न
होनें के कारण ही पूवत में एक पक्षीय परन्र्ु गुण दोर्
पर पाररर् दोनो आदेशों को तनरथर् ककया व मूल
पुनथिातपना प्राितना पत्र को भी पुनववतिार कर
अचिकार न होने के कारण तनरथर् कर टदया।

(५). प्रतर्वादी के ववद्वान अचिवक्र्ा श्री
आध्या प्रसाद तर्वारी ने िहस की, कक उप संिालक
िकिन्दी को अपने आदेशों को पुनववतिार करने का
अचिकार नहीं है परन्र्ु वो पुनथिातपना प्राितना पत्र
पर पूवत मे एक पक्षीय पाररर् आदेश को तनरथर् कर
सकर्ा है। ववद्वान अचिवक्र्ा ने तनवेदन ककया कक,
जैसा कक वर्तमान प्रकरण मे ककया गया है। ववद्वान
अचिवक्र्ा ने इस नार्े, न्यायालय का ध्यान
आक्षेवपर् आदेश पर करवाया। अर्ैः आक्षेवपर् आदेश
सम्पूणत रूप से एक ववचिनुसार पाररर् आदेश है,
उसमे ककसी भी प्रकार के हथर्क्षेंप की आवश्यकर्ा
नहीं है।

(६). उप संिालक िकिन्दी को पुनतवविार
प्राितना पत्र या पुनथिातपना/प्रत्याह्वान प्राितना पत्र
पर वविार करने का अचिकार है, कक नही, पर
ववरोिाभासी आदेश होने के कारण इस न्यायालय की
युगल पीठ से समक्ष श्रीमती शिवराजी व अन्य प्रतत
उप संचालक चकबन्दी व अन्य, १९९७ आर डी ५६२,
के प्रकरण में तनम्न ववचिक प्रश्न तनथर्ारण के शलए
सूबत्रर् ककया गया ककैः-

"क्या िकिन्दी प्राचिकाररयों को अंर्तनतटहर्
शस्क्र्यों का प्रयोग करर्े हुए थवयं द्वारा पाररर्
अंतर्म आदेशों का पुनववतिार/प्रत्याह्वान करने की
छूि है, यद्यवप उत्तर प्रदेश जोर् िकिन्दी
अचितनयम, १९५३ द्वारा उनमे पुनववतिार करने का
क्षेत्राचिकार तनटहर् नहीं ककया है।"

(न्यायालय द्वारा अनुवाटदर्)

(७). युगल पीठ ने उपरोक्र् ववचिक प्रश्न का
उत्तर श्रीमती शिवराजी (पूवव में उल्लेखित) के तनणतय
में तनम्न प्रकार से टदयाैः-

"पूवतगामी प्रथर्रों में ककये गये ववशलेर्ण पर
हमारा सुवविाररर् दृस्ष्िकोण है, कक िकिन्दी
प्राचिकाररयों के शलए अंर्तनतटहर् शस्क्र्यों का प्रयोग
करर्े हुए, उत्तर प्रदेश जोर् िकिन्दी अचितनयम के
अंर्गतर् थवयं पाररर् अंतर्म आदेशों का पुनववतिार/
प्रत्याह्वान करने की छूि नही है। इस प्रकार सूबत्रर्
ककया गया ववचिक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।"

(न्यायालय द्वारा अनुवाटदर्)

(८). उपरोक्र् ववचिक अवस्थितर् से यह
अवववाटदर् है, कक उप संिालक िकिन्दी और अन्य
िकिंदी प्राचिकाररयों को थवयं द्वारा पाररर् अंतर्म
आदेश को न र्ो पुनववतिार करनें की और न ही
प्रत्याह्वान करने की अचिकाररर्ा प्राप्र् है। अर्ैः
वर्तमान प्रकरण में आदेश टदनांक २२.०३.८२ (स्जसके
द्वारा प्रािी का कायमी प्राितना पत्र थवीकार ककया
गया व तनगरानी मूल संख्या पर कायम की गयी व
आदेश टदनांक २९.०३.८२ (स्जसके द्वारा प्रािी की
तनगरानी पर नवीन आदेश गुण दोर् पर पाररर् कर
पूणत रूप से थवीकार की गई), दोनो ही आदेश, उप
संिालक िकिन्दी के अचिकार क्षेत्र के िाहर पाररर्
होने के कारण ववचि संगर् नही िे। अर्ैः तनरथर्
ककये जाने योग्य िे, परन्र्ु आक्षेवपर् आदेश टदनांक
२५.०४.९४ स्जसके माध्यम से उपरोक्र् दोनों आदेश
10 All. Shiv Poojan Singh Vs. D.D.C. Ghazipur & Ors.
869
उप संिालक िकिंदी के द्वारा एक पक्षीय आदेश
होने के कारण तनरथर् ककये गयें, परन्र्ु दोनो ही
आदेश गुण-दोर् पर पाररर् हुए िे। अर्ैः वो
अचिकाररर्ा के बिना पाररर् ककये गेय िे। व
पुनववतिार प्राितना पत्र को भी अचिकाररर्ा ववहीन होने
के कारण अपोर्णीय माना, इसशलये आक्षेवपर्
आदेश
भी
उसी
पुनववतिार/प्रत्याह्वान
की
अचिकाररर्ा/क्षेत्राचिकार न होर्े हुए भी पाररर् ककये
जाने के कारण ववचि संगर् नही है। अर्ैः आक्षेवपर्
आदेश एक थवयम् एक ववरोिाभासी आदेश है।

(९). इस थर्र पर प्रािी के ववद्वान अचिवक्र्ा
श्री वीरेन्र शसंह ने यह अथमितर्ा ववटदर् की, कक
अगर आदेश टदनांक २२.०३.८२, २९.०३.८२ व
२५.०४.९४ क्षेत्राचिकार न होने के कारण ववचिक नहीं
है और उसी कारण से उसके द्वारा दाखिल
पुनथिातपना प्राितना पत्र टदनांक ०७.१०.८४ को भी उप
संिालक िकिन्दी उसको तनरथर् करने के
अतर्ररक्र् कोई आदेश पाररर् नहीं कर सकर्े है व वो
पोर्णीयर्ा के आिार पर तनरथर् ककया भी जा िुका
है। ऐसी स्थितर् में उप संिालक, िकिन्दी के द्वारा
पूवत में पाररर् आदेश टदनांक ०४.०३.७२, स्जसके
माध्यम से प्रािी की तनगरानी आंशशक रूप से
थवीकार की गयी िी, और वो उससे क्षुब्ि िा, पुनैः
िहाल हो जार्ा है, परन्र्ु गलर् ववचिक राय के कारण
वश उक्र् आदेश को वर्तमान आज्ञा पत्र याचिका में
आक्षेवपर् नही ककया िा। ववद्वान अचिवक्र्ा ने यह
तनवेदन ककया कक उक्र् आदेश को अि आक्षेवपर्
ककया जाना िाटहए और इस आशय से याचिका के
प्राितना में उचिर् संशोचिर् करने की प्राितना की।
परन्र्ु न्यायालय का यह मर् है कक, अि जिकक
वर्तमान याचिका जो २९ वर्ों से ववलंबिर् है इसशलये
इस थर्र पर याचिका की प्राितना में संशोिन की
प्राितना थवीकार करने का कोई ववचिक औचित्य नहीं
है। यह नही माना जा सकर्ा कक गर्् २९ वर्ों में प्रािी
को अपनी गलर्ी सुिारने की कोई सलाह न शमली हो,
क्योकक यह प्राितना पहली िार िहस के दौरान उठाई
गई। इस संिंि में उच्िर्म न्यायालय द्वारा लाईफ
कॉरपोरेिन ऑफ इंडडया बनाम संजीव ववल़्सव
प्राईवेट शल. व एक अन्य, २०२२ एस०सी०सी०
अॉॉनलाइन एस०सी० ११२८ के प्रकरण में पाररर्
तनणतय का सन्दभत भी समािीन होगा। जहां यह भी
अशभतनिातररर् ककया गया कक, संशोिन की प्राितना
सामान्यर्ा थवीकार की ही जानी िाटहये, जि र्क
संशोिन द्वारा कोई काल िचिर् दावा प्रथर्ाववर्
ककया जा रहा हो, और उस स्थितर् में दावा को
कालिाचिर्ा का र्थ्य वविार करने का एक
महत्वपूणत कारक हो जायेगा। और यह कक संशोिन
के कारण प्रतर्वादी एक उचिर् िर्ाव को िो देाेगा।

(१०). उपरोक्र् के उपरांर् भी न्यायालय ने
प्रतर्वादी के ववद्वान अचिवक्र्ा श्री आध्या प्रसाद
तर्वारी से प्रश्न ककया िा, कक क्या प्रािी के
अचिवक्र्ा के मौखिक प्राितना पर न्याय टहर् में
आज्ञा पत्र याचिका की प्राितना मे उपरोक्र् आशय का
संशोिन ककया जा सकर्ा है? स्जस पर प्रतर्वादी के
ववद्वान अचिवक्र्ा ने पूणत रूप से ववरोि व ऐसे
ककसी भी संशोिन से इंकार ककया।

(११). उपरोक्र् ववश्लेर्ण से न्यायालय का यह
सुवविाररर् अशभमर् है, कक वर्तमान प्रकरण में उप
संिालक, िकिन्दी द्वारा पाररर् आदेश टदनांक
२२.०३.८२, २९.०३.८२ व २५.०४.९४ उक्र् प्राचिकारी
द्वारा उसके क्षेत्राचिकार के परे पाररर् ककये जाने के
कारण न्यायसंगर् नही िे। उसी प्रकार प्रािी द्वारा
दायर ककया गया पुनथिातपना आवेदन ०७.१०.७४ पर
क्षेत्राचिकार न होने के कारण उक्र् प्राचिकारी द्वारा
कोई वविार नही ककया जा सकर्ा िा। अर्ैः उसका
870 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
तनरथर् होने के अतर्ररक्र् शेर् कोई ववकल्प नही िा।
परन्र्ु जो प्रकक्रया अपनाई गई वो ववचिक रूप से
थवयं में ववरोिाभासी होने के कारण उचिर् नही िी,
यद्यवप अंतर्म पररणाम न्यातयक दृस्ष्ि से उचिर्
रहा। ऐसी स्थितर् में इस न्यायालय का मर् है, कक
उप संिालक, िकिन्दी द्वारा पाररर् आक्षेवपर्
आदेश स्जस समय पाररर् ककया गया उसके पास
श्रीमर्ी शशवराजी (पूवत मे उल्लेखिर्) में युगल पीठ
द्वारा पाररर् तनणतय का भी लाभ नही िा। कफर भी
अन्र् में उप संिालक, िकिन्दी ने प्रािी द्वारा
पुनथिातपना प्राितना पत्र टदनांक ०७.१०.७५ को
पोर्णीय न होने के कारण आक्षेवपर् आदेश द्वारा
तनरथर् ककया है। अर्ैः आक्षेवपर् आदेश एक
'अतनशमर् आदेश' की श्रेणी के अन्र्गतर् आयेगा ना
की एक 'अवैिातनक आदेश' की श्रेणी के अंर्गतर्।
अर्ैः आक्षेवपर् आदेश थवयं में ववरोिाभासी होर्े हुए
भी ककसी प्रकार का हथर्क्षेप करना उचिर् नहीं होगा।

(१२). अि अन्र् में इस न्यायालय को यह
तनिातररर् करना है, कक उपरोक्र् र्थ्यों के अनुसार
उप संिालक िकिन्दी के आदेश टदनांक ०४.०३.७२
िहाल हो गया िा, परन्र्ु यह आदेश, प्रािी द्वारा
वर्तमान याचिका में आक्षेवपर् न करने से, व
न्यायालय द्वारा आक्षेवपर् आदेश में हथर्क्षेप न
करने के कारण व याचिका के प्राितना में इस थर्र पर
संशोिन करने की अनुमतर् न देने के कारण , क्या
प्रािी उपिार ववहीन हो जायेगा, कक वो अि आदेश
टदनांक ०४.०३.७२ को आक्षेवपर् ही नही कर पायेगा,
या वो अि भी पररसीमा अचितनयम के उचिर्
प्राविानों का न्यायसंगर् सहारा लेकर नवीन आज्ञा
पत्र याचिका द्वारा उक्र् आदेश (टदनांक ०४.०३.७२)
को अि भी आक्षेवपर् कर सकर्ा है और इस संदभत में
क्या यह न्यायालय अनुच्छेद २२६ के अंर्गतर्
असािारण क्षेत्राचिकार का उपयोग करके प्रािी को
नवीन आज्ञा पत्र याचिका दायर करने की थवर्ंत्रर्ा
(शलििी) दे सकर्ा है।

(१३). उपरोक्र् ववर्य वथर्ु पर वविार करने से
पहले यह महत्वपूणत हो जार्ा है कक वर्तमान याचिका
१९९४ से लंबिर् है और यह अवववाटदर् है कक प्रािी ने
याचिका की प्राितना में संशोिन करने की कोई िेष्िा
नही की है और उपरोक्र् ववर्य वथर्ु प्रिम िार
न्यायालय के समक्ष िहस के दौरान उजागर हुई है
अिातर् प्रािी इस ववर्य वथर्ु पर २९ वर्ों से मौन रहा
है और यह भी ध्यान रिना होगा कक पररसीमा
अचितनयम की िारा १४ केवल उस समय के
अपवजतन का प्राविान करर्ा है जो बिना अचिकाररर्ा
वाले न्यायालय मे सद्भाव पूवतक की गयी कायतवाही
में लगा हो, परन्र्ु वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय
को उपरोक्र् वखणतर् आदेश ०४.०३.७२ पर वविार
करने की अचिकाररर्ा प्राप्र् िी, और प्रािी ने इसी
न्यायालय में याचिका दायर की िी। अर्ैः इस
प्राविान का भी कोई लाभ प्रािी को नही शमल
पायेगा।

(१४). अि मात्र यह तनिातररर् करना शेर् है कक,
उपरोक्र् वखणतर् पररस्थितर्यों में, इस न्यायालय
द्वारा अपने असािारण क्षेत्राचिकार भारर्ीय
संवविान के (अनुच्छेद २२६ के अंर्गतर्) का उपयोग
करर्े हुए प्रािी को क्या आदेश टदनांक ०४.०३.७२
(अिातर्् जो ५० वर्त पूवत पाररर् हुआ और जो टदनांक
२२.०४.९४ (२९ वर्त पूवत) को िहाल हुआ) नवीन
याचिका पत्र के द्वारा आक्षेवपर् करने की थवर्ंत्रर्ा दे
सकर्ा है?

(१५). उपरोक्र् थवर्ंत्रर्ा मात्र 'न्यायटहर्' में
दी जा सकर्ी है परन्र्ु इसके शलए प्रािी का आिरण
सदभावनापूणत होना िाटहयें व प्रतर्वादी को होने वाली
10 All. State of U.P. & Ors. Vs. Mustari Begum
871
ववचिक हातन का भी ध्यान रिना होगा, क्योकक २९
वर्त का अंर्राल िहुर् अचिक है। और जि प्रािी ने
इस लम्िे समय अंर्राल में आदेश टदनांक ०४.०३.७२
को आक्षेवपर् करने का कोई प्रयास नही ककया है और
यह पूणत ववश्वास से नही माना जा सकर्ा कक उसको
सही ववचिक सलाह नही दी गई होगी। अर्ैः प्रािी का
आिरण सदभावनापूणत नही रहा है।

(१६). उपरोक्र् ववश्लेर्ण के उपरांर् मेरा यह
सुवववेचिर् मर् है कक न केवल आक्षेवपर् आदेश में
कोई हथर्क्षेप ककया जा सकर्ा है वरन् प्रािी को
आदेश टदनांक ०४.०३.७२ को नवीन आज्ञा पत्र
याचिका द्वारा आक्षेवपर् करने की थवर्ंत्रर्ा भी नही
दी जा सकर्ी है। अर्ैः यह याचिका तनरथर् की जार्ी
है।
----------
(2023) 10 ILRA 871
APPELLATE JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 05.10.2023

BEFORE

THE HON'BLE ATTAU RAHMAN MASOODI, J.
THE HON'BLE OM PRAKASH SHUKLA, J.

Special Appeal Defective No. 648 of 2023

State of U.P. & Ors. ...Appellants
Versus
Mustari Begum ...Respondent

Counsel for the Appellants:
C.S.C.

Counsel for the Respondent:
Sabih Ahmed, Mohammad Saifuddin

Civil Law - U.P. Retirement Benefits Rules,
1961 - Rule 3(8) - U.P. Civil Service
Regulations - Regulations 361, 368, 370 -
Uttar
Pradesh
Qualifying
Service
for
Pension and Validation Act, 2021 - Family
Pension - Daily Wager - Regularization -
Pensionary Benefits - The St. of U.P.
appealed
against
the
judgment
dated
20.03.2023 by the Single Judge in Writ-A No.
19513 of 2019, which set aside an order dated
25.01.2019 and directed the St. to calculate and
pay retirement-cum-death dues and family
pension to the respondent, Mustari Begum,
whose late husband, Naeem Khan, was a daily
wager paid regular pay-scales pursuant to a
Tribunal order.

Held: (1) The appeal was allowed, and the
impugned judgment was set aside concerning
family pension. (2) The delay of 128 days in
filing the appeal was condoned due to
satisfactory cause and no objection from the
respondent. (3) Naeem Khan, appointed as a
daily wager on 30.05.1990, was granted regular
pay-scales (Rs. 950-1500 from 15.10.1992 and
Rs. 3050-4590 from 01.03.2004) following a
Tribunal order dated 06.12.2005, subject to the
outcome of Writ Petition No. 7226 (S/S) of
1992, but his services were never regularized
before his death on 31.08.2007. (4) Under Rule
3(8) of the U.P. Retirement Benefits Rules,
1961, and Regulations 361, 368, and 370 of the
U.P. Civil Service Regulations, only service in a
substantive,
permanent
post
qualifies
for
pension; daily wage or work-charged service
does not, unless followed by confirmation in a
pensionable
establishment.
(5)
The
regularization of Naeem Khan's junior, Arun
Kumar Pandey, after Khan's death (pursuant to
the disposal of Writ Petition No. 7226 (S/S) of
1992 on 04.10.2012) did not entitle Khan's
service to be treated as regular for pension
purposes. (6) The Single Judge erred in
equating Khan's daily wage service with
regularized employees, as per St. of Karnataka
Vs
Uma
Devi
(2006)
4
SCC
1,
which
distinguishes
regular
appointments
from
backdoor entries. (7) The respondent failed to
establish equivalence of Khan's daily wage
service
with
regularized
employees
for
pensionary benefits. (8) The order for other
retirement dues remained unaltered, but family
pension was denied. (9) No costs were
awarded.

Case Law Cited:

1. St. of Karn.Vs Uma Devi, (2006) 4 SCC 1.