# Smt. Jaijulla v. D.D.C

- **Citation:** (2026) 2 ILRA 582
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2026-02-25
- **Case number:** Writ B No. 7036 of 1982
- **Bench:** Chandra Kumar Rai
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/smt-jaijulla-v-d-d-c-54258
- **Pages:** 11

## Text

582 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
of Education, Basti Region, Basti to consider Mishra's case for promotion to the post of Lecturer on
a notional basis by placing the same before the statutory Selection Committee within a month of
receipt of this order. In case Mishra is found fit to be promoted by the Committee, he would be
entitled to promotion to the Lecturer's grade on a notional basis w.e.f. 01.07.2011 or as soon
thereafter as may be, but no emoluments for the promotion post shall be payable to him. He would
be shown in the records notionally promoted as a Lecturer and entitled to a revision of his post
retiral benefits, including pension, arrears whereof alone reckoned from the date of his
superannuation shall be payable to him. In the event Mishra is found fit to be promoted, he will be
sanctioned and paid his due and revised post retiral benefits together with arrears within a period of
three months of the date of receipt of a copy of this order by the respondents. There shall be no
order as to costs.

C. Writ-A No.42077 of 2016 and Writ-A No.19042 of 2022 are consigned to record.
There shall be no order as to costs in both these writ petitions.

75. Let a copy of this judgment be communicated to the Joint Director of Education, Basti
Region, Basti, the District Inspector of Schools, Basti, the Manager and the Principal of Sri Shiv
Mohar Nath Pandey Kisan Janta Inter College, Nagar Bazar, Basti by the Registrar (Compliance).

76. A copy of this order shall be placed before the Registrar General.
----------
(2026) 2 ILRA 582
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 25.02.2026

BEFORE

THE HON'BLE CHANDRA KUMAR RAI, J.

Writ B No. 7036 of 1982

Smt. Jaijulla ...Petitioner
Versus
D.D.C. ...Respondent

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2 All. Smt. Jaijulla Vs. D.D.C.
583
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Shivaji Balaram Haibatti Vs. Avinash Maruthi Pawar, AIR 2017 SC 5494; Madhusudan Das Vs.
Smt. Narayani Bai and others, AIR 1983 SC 114; Bachhaj Nahar Vs. Nilima Mandal and Ors., AIR
2009 SC 1103; Shamim Ara Vs. State of U.P., 2002(7) SCC 518; Nazia Begum Vs. Shoaib Ahmad,
2019 (6) ADJ 626; Mohammad Zirgham Vs. Shamima Begum, 2019 (4) ADJ 661; Anarkali Vs.
State of U.P. & others, 2025(169) RD 388; Krishnanand (Dead) through legal representatives and
others Vs. Deputy Director of Consolidation, (2015) 1 SCC 553; Standard Chartered Bank Vs.
Andhra Bank Financial Services Ltd. And others, (2006) 6 SCC 94; Bhagwati Vs. Chandramaul,
AIR 1966 SC 735 (V 53 C 139); Vaikuntam Vs. Puppala AIR 1971 Orissa 49; Madhusudan Das
Vs. Smt. Narayani Bai AIR 1983 SC 114; Mundrilal Vs. Sushila Rani 2007 (8) SCC 609; Narayan
Prasad Vs. State of M.P. 2007 (11) SCC 738; Anand Pal and others Vs. Deputy Director
Consolidation, Meerut 2011 (113) R.D. 569 & lanfHkZrA

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(Delivered by Hon'ble Chandra Kumar Rai, J.)
584 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

१. िी आर. सी. भसांह ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता को सहयोगी अधधवक्तागण िी िृजेश शुक्ला, िी शेख
मोहम्मि मुजीिुर रहमान, िी मोहम्मि राभशि, िी मोहम्मि सलमान के साथ याचीगण सांख्या १/३ की तरफ
से सुना गया तथा िी बत्रपाठी िी. जी. िाई ववद्वान अधधवक्ता को याची सांख्या १/१ एवां १/२ की तरफ से सुना
गया। िी वजाहत हुसैन खाां ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता को सहयोगी अधधवक्ता िी जावेि हुसैन खाां के साथ
ववपक्षीगण सांख्या 3/१ की तरफ से सुना गया तथा िी शरि चांर भसांह ववद्वान अनतररक्त मुख्य स्थाई
अधधवक्ता को राज्य ववपक्षीगण की तरफ से सुना गया।

२. वतथमान वाि के मुख्य त्य यह है कक वववाि चक सांख्या २ व ३२० न्स्थत ग्राम करही, तप्पा-
उन्जयार, परगना मगहर पूवथ, तहसील खलीलािाि, न्जला िस्ती का है। चकिांिी के आधार वषथ में हाजी
भलयाकत हुसैन पुत्र अशरफ का नाम वववादित चक सांख्या-२ पर सहखातेिार तथा वववादित चक सांख्या-३२०
पर तनहा खातेिार के रूप में िजथ था। हाजी भलयाकत हुसैन की मृत्यु दिनाांक ०१.०४.१९७२ को हुई। आधार वषथ
के इन्राज के ववरुद्ध हाजी भलयाकत हुसैन की मृत्यु के उपराांत याची जैजुला ने अपने को िेवा भलयाकत
हुसैन कहते हुए एक प्राथथना पत्र दिनाांककत ०२.०४.१९७२ को (मृत्यु के िूसरे दिन) अांतगथत धारा १२ उिर प्रिेश
जोत चकिांिी अधधननयम १९५३ (न्जसको आगे चकिांिी अधधननयम कहा जाएगा), िाखखल ककया और यह
प्राथथना ककया कक उसका नाम वववादित आराजी पर हाजी भलयाकत हुसैन की िेवा के रूप में िजथ ककया जाए।
सहायक चकिांिी अधधकारी ने ककसी प्रनतवाि की अनुपन्स्थनत में आिेश दिनाांक २५.०४.१९७२ द्वारा याची
जैजुला का नाम मृतक हाजी भलयाकत हुसैन की जगह िजथ करने का आिेश दिया। सहायक चकिांिी
अधधकारी के आिेश दिनाांक २५.०४.१९७२ के ववरुद्ध ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह ने अपील िांिोिस्त
अधधकारी चकिांिी के समक्ष प्रस्तुत ककया न्जसको आिेश दिनाांककत २४.०२.१९७३ द्वारा स्वीकार करते हुए
सहायक चकिांिी अधधकारी के आिेश दिनाांककत २५.०४.१९७२ को ननरस्त ककया गया तथा प्रकरण को
चकिांिी अधधकारी के समक्ष सुनवाई हेतु िेजा गया। प्रकरण चकिांिी अधधकारी के समक्ष वाि सांख्या
६२०/६६१ धारा १२ चकिांिी अधधननयम के रूप में िजथ हुआ। चकिांिी अधधकारी के समक्ष तीन वाि बिांिु
ववरधचत ककए गए तथा पक्षकारों ने अपने केस के समथथन में जिानी साक्ष्य प्रस्तुत ककए एवां कुछ अभिलेखीय
साक्ष्य िी प्रस्तुत ककए गए। चकिांिी अधधकारी ने अपने आिेश दिनाांककत ०४.०५.१९८१ के द्वारा ववपक्षी
सांख्या ३ हिीिुजलाह की उजुरिारी खाररज करते हुए याची जैजुला का नाम वववादित आराजी पर भलयाकत
हुसैन की िेवा के रूप में िजथ करने का आिेश दिया। चकिांिी अधधकारी द्वारा पाररत आिेश दिनाांककत
०४.०५.१९८१ के ववरुद्ध ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह द्वारा अपील अांतगथत धारा ११(१) चकिांिी अधधननयम
िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी के समक्ष योन्जत की गई, जो कक अपील सांख्या २३३/१३४० के रूप में िजथ हुई।
उपरोक्त अपील िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी द्वारा आिेश दिनाांक ११.१२.१९८१ द्वारा स्वीकार हुई, चकिांिी
अधधकारी का आिेश दिनाांक ०४.०५.१९८१ ननरस्त ककया गया तथा वववादित आराजी पर मृतक भलयाकत
हुसैन के स्थान पर ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह सगे िाांजे का नाम वरासत के आधार पर िजथ करने का
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आिेश दिया। िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी के आिेश दिनाांक ११.१२.१९८१ के ववरुद्ध याची जैजुला द्वारा
ननगरानी अांतगथत धारा ४८ चकिांिी अधधननयम उप सांचालक चकिांिी के समक्ष योन्जत की गई, जो कक
ननगरानी सांख्या ३७ के रूप में िजथ हुई। उप सांचालक चकिांिी द्वारा आिेश दिनाांक २६.०४.१९८२ द्वारा याची
द्वारा योन्जत ननगरानी खाररज की गई। अतः वतथमान याधचका ननम्नभलखखत अनुतोष हेतु योन्जत की गईः-

"१- एक ररि आिेश या ननिेश उत्प्रेषण प्रकृनत का वववाि की पत्रावभलयााँ माँगाने हेतु और वववादित
ननणथय को ननरस्त करने हेतु जो उ०स०च० एवम् ि०अ०च० के ननणथय और आिेश िमशः इस ररि के
सांलग्नक १ और २ है।

२- एक ररि आिेश और ननिेश महािेश प्रकृनत का प्रनतवािीगण के हेतु समािेभशत करते हुए कक वे
चकिन्िी अधधकारी के ननणथय को पुनः स्थावपत करें, जो इस याधचका का सांलग्नक ३ रूप में है और याधचनी
को भलयाकत हुसैन की िेवा घोवषत करें।

३- एक ररि आिेश या ननिेश जो यह माननीय न्यायालय वववाि की पररन्स्थनत को िेखते हुए
न्याय की दृन्ष्ि में उधचत समझें।

४- याधचनी को खचथ ववपक्षीगण से दिलावें।"

३. वतथमान याधचका इस न्यायालय द्वारा आिेश दिनाांक २१.०५.१९८२ द्वारा अांगीकृत की गई तथा उप
सांचालक चकिांिी के आिेश दिनाांक २६.०४.१९८२ के कियान्वयन को स्थधगत ककया गया।

४. इस न्यायालय के आिेश दिनाांक ३०.०७.१९८६ द्वारा पूवथ पाररत अांतररम आिेश दिनाांक २१.०५.१९८२
को ननरस्त ककया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनाांक ०५.०५.१९८७ पूवथ पाररत अांतररम आिेश दिनाांक
२१.०५.१९८२ को पुनः सांशोधधत ककया गया।

५. इस न्यायालय के आिेश के अनुपालन में पक्षकारों ने प्रनत शपथ पत्र तथा प्रनत उिर शपथ पत्र
िाखखल ककए।

६. याचीगण के वररष्ठ ववद्वान अधधवक्ता का कथन है कक चकिांिी अधधकारी ने साक्ष्यों का पररशीलन
करने के िाि यह सही ननष्कषथ दिया कक याची जैजुला का नाम हाजी भलयाकत हुसैन की जगह उनकी कानूनी
वाररस/िेवा के रूप में िजथ ककया जाए। उनका यह िी कथन है कक िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी ने याची
जैजुला के द्ववतीय वववाह की उपधारणा मानकर स्पष्ि िूल की है। उनका यह िी कथन है कक िांिोिस्त
अधधकारी चकिांिी ने जिानी साक्ष्यों का सही ववश्लेषण नहीां ककया तथा ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह को
हाजी भलयाकत हुसैन का िाांजा मानते हुए हाजी भलयाकत हुसैन की जगह वववादित आराजी पर नाम िजथ
करने का आिेश पाररत ककया है, जो कक ननयम ववरुद्ध है। अतः अपीलीय आिेश दिनाांक ११.१२.१९८१
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ननरस्त होने योग्य है। उनका यह िी कथन है कक ककसी िी साक्ष्य से ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह हाजी
भलयाकत हुसैन का िाांजा भसद्ध नहीां है, अतः ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह का नाम हाजी भलयाकत हुसैन के
स्थान पर वरासत के आधार पर िजथ नहीां ककया जा सकता है। याची के ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता का यह िी
कथन है कक ववपक्षी सांख्या ३ ने धारा १२ चकिांिी अधधननयम के अांतगथत ननयमानुसार कोई कायथवाही नाम
िजथ कराने की नहीां ककया, िन्जक याची की धारा १२ चकिांिी अधधननयम की कायथवाही में उजुरिारी िाखखल
ककया था, अतः अपीलीय आिेश दिनाांक ११.१२.१९८१ गैरकानूनी है। याची के ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता ने
ननम्नभलखखत ननणथयों को अपने िहस के समथथन में पेश ककयाः-

i. AIR 2017 SUPREME COURT 5494; (Shivaji Balaram Haibatti Vs. Avinash
Maruthi Pawar)

ii. AIR 1983 SUPREME COURT 114; (Madhusudan Das Vs. Smt. Narayani Bai and
others)

iii. AIR 2009 SUPREME COURT 1103; (Bachhaj Nahar Vs. Nilima Mandal and
Ors.)

iv. Shamim Ara Vs. State of U.P., 2002(7) SCC 518

v. Nazia Begum Vs. Shoaib Ahmad, 2019 (6) ADJ 626

vi. Mohammad Zirgham Vs. Shamima Begum 2019 (4) ADJ 661

vii. 2025(169) RD 388 Anarkali Vs. State of U.P. & others

७. याची सांख्या १/१ व १/२ के ववद्वान अधधवक्ता ने िी उपरोक्त तकों के आधार पर अपीलीय आिेश
दिनाांक ११.१२.१९८१ व ननगरानी अिालत के आिेश दिनाांक २६.०४.१९८२ के ननरस्तीकरण की प्राथथना की।

८. ववपक्षी सांख्या ३/१ के ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता ने कथन ककया कक हाजी भलयाकत हुसैन की मृत्यु
दिनाांक ०१.०४.१९७२ को हुई तथा याची जैजुला द्वारा धारा १२ चकिांिी अधधननयम की िरख्वास्त िूसरे दिन
०२.०४.१९७२ िाखखल कर दिया गया, जो कक ववश्वास करने योग्य नहीां है कक पनत की मृत्यु के िाि पत्नी िूसरे
दिन अपना नाम चढवाने की कायथवाही करेगी। उनका यह िी कथन है कक हाजी भलयाकत हुसैन ने अपनी
न्जांिगी में ही याची जैजुला को तलाक िे दिया था तथा तलाक के िाि जैजुला ने मोहम्मि जुिैर से ननकाह कर
भलया था, अतः याची जैजुला का नाम हाजी भलयाकत हुसैन की िेवा के रूप में िजथ नहीां हो सकता। उनका यह
िी कथन है कक ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह, हाजी भलयाकत हुसैन का सगा िाांजा है तथा कानूनी वाररस के
रूप में िजथ करने का उधचत आिेश अपीलीय अिालत ने पाररत ककया है। उनका कथन है कक चकिांिी
अधधकारी ने सिी साक्षीगण के साक्ष्यों का सही ववश्लेषण नहीां ककया परन्तु िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी ने
सिी साक्षीगण के साक्ष्यों का सही ववश्लेषण करके ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह का नाम सगे िाांजे के आधार
पर िजथ करने का उधचत आिेश पाररत ककया है। ववपक्षी सांख्या ३/१ के ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता यह िी
कथन है कक ववपक्षी सांख्या ३ ने उधचत प्राथथना पत्र िेकर अपना नाम वरासत के आधार पर िजथ करने की
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प्राथथना की तथा याची जैजुला की िरख्वास्त नाम िजथ करने हेतु को ननरस्त करने की प्राथथना की। ववपक्षी
सांख्या ३/१ के ववद्वान वररष्ठ अधधवक्ता ने ननम्नभलखखत ननणथयों को अपने िहस के समथथन में पेश ककयाः-

i. (2015) 1 Supreme Court Cases 553; (Krishnanand (Dead) through legal representatives
and others Vs. Deputy Director of Consolidation)

ii. (2006) 6 Supreme Court Cases 94; (Standard Chartered Bank Vs. Andhra Bank
Financial Services Ltd. And others)

iii. AIR 1966 Supreme Court 735 (V 53 C 139); (Bhagwati Vs. Chandramaul)

iv. Vaikuntam Vs. Puppala AIR 1971 Orissa 49

v. Madhusudan Das Vs. Smt. Narayani Bai AIR 1983 SC 114

vi. Mundrilal Vs. Sushila Rani 2007 (8) SCC 609

vii. Narayan Prasad Vs. State of M.P. 2007 (11) SCC 738

viii. Anand Pal and others Vs. Deputy Director Consolidation, Meerut 2011 (113) R.D.
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९. मैंने उिय पक्ष के ववद्वान अधधवक्ताओां के तकों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन ककया।

१०. यह ननववथवाि त्य है कक चकिांिी अधधकारी ने याची जैजुला के धारा १२ चकिांिी अधधननयम के
िरख्वास्त को स्वीकार करते हुए याची का नाम हाजी भलयाकत हुसैन के स्थान पर उसकी िेवा के रूप में िजथ
करने का आिेश दिया तथा ववपक्षी सांख्या ३ हिीिुजलाह का सगे िाांजे के आधार पर नाम िजथ करने की
प्राथथना को अस्वीकार कर दिया। यह िी ननववथवाि है कक िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी ने ववपक्षी सांख्या ३
हिीिुजलाह की अपील स्वीकार करते हुए चकिांिी अधधकारी का आिेश ननरस्त कर दिया तथा ववपक्षी सांख्या
३ हिीिुजलाह का नाम हाजी भलयाकत हुसैन के सगे िाांजे होने के आधार पर िजथ करने का आिेश दिया। यह
िी ननववथवाि है कक याची जैजुला द्वारा िाखखल ननगरानी अांतगथत धारा ४८ चकिांिी अधधननयम उप सांचालक
चकिांिी द्वारा ननरस्त कर िी गई।

११. ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह ने चकिन्िी अधधकारी के समक्ष िाखखल अपने उजुरिारी में पररवार
की जो वांशावली प्रस्तुत की थी, वह ननम्न हैः-
अशरफ

भलयाकत हुसैन भसराजुलहक िीमती भमसरा खातून (लडकी)
 हिीिुजलाह

१२. याची जैजुला के अनुसार िीमती भमसरा खातून नाम की कोई लडकी अशरफ की नहीां थी तथा याची
जैजुला भलयाकत हुसैन की िेवा है।
588 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

१३. चकिन्िी अधधकारी के समक्ष ननभमथत तीन वाि बिन्िु का पररशीलन आवश्यक होगा, जो कक
ननम्नभलखखत हैंः-

१- उक्त उजुरिारी हिीिुजलाह दिनाांक २.४.७३ िीमती जैजुला की भलयाकत हुसैन ने अपनी
न्जन्िगी में ही तलाक िे दिया था और अि अनुसार िफा ३ उजुरिारी मु० जुिेर की औरत है?

२. क्या मु० जैजुला ितौर िेवा मृतक भलयाकत हुसैन की वाररस है?

३.फरीकेन िीमती जैजुला व हिीिुजला ने मृतक भलयाकत हुसैन का और वाररस है ककसी अन्य
तनकीह में नहीां कहा गया।

१४. याची जैजुला की तरफ से मौखखक साक्ष्य में साक्षी अतीकुररथहमान व नजीर अहमि तथा स्वयां को
पेश ककया।

१५. ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह की तरफ से मौखखक साक्ष्य में ननम्न छः गवाहों को पेश ककया गयाः-

(i). भसराजुलहक

(ii). मो० जुिैर

(iii) हस्मतुजला.

(iv). शौकत अली

(v). अब्िुल वहीि

(vi). हिीिुजलाह

१६. ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह के गवाह मो० जुिेर ररश्ते में भलयाकत हुसैन के चचेरे िाई हैं, अतः
उनके ियान के प्रमुख अांश का पररशीलन आवश्यक होगा जोकक ननम्नवत् हैः-

"जेरे कायथवाही २०-३-७९

प्रनतभलवप ब्यान िी मो० जुिेर

ि इजलास मुजहर के नाम अपना िी मोहम्मि जुिेर िाप का नाम मो० खलील कौम साककन करही
उम्र ५० साल पेशा खेती िहलफ ियान ककया कक मेरे चचेरे िाई भलयाकत हुसैन थे भलयाकत हुसैन मर गये।
मरने से पहले भलयाकत हुसैन की िीिी का नाम जैजुला था। मरने के एक साल पहले उन्होंने जैजुला को
तलाक िे दिया था। मैंने जैजुजला के साथ ननकाह सानी ककया व तलाक के चार महीने िाि। उसके िाि एक
साल िाि भलयाकत हुसैन मर गए। जैजुजलाह अि हमारे साथ नहीां है हमने िी तलाक िे दिया क्योंकक उसका
चाल चलन ठीक नहीां था कफर तलाक के िाि मेरे गााँव में खानिान के ितीजा से जैजुजलाह ने तीसरा ननकाह
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ककया। भलयाकत को मरे आज से ५ साल से कुछ ज्यािा हुआ। उनको मरने के वक्त उनका तनहा वाररस
हिीिुजलाह था। भलयाकत हुसैन की जायिाि पर व मकान पर हिीिुजलाह का िी वहैभसयत वाररस व कब्जा
है। x x x x x x

भलयाकत के िाप अशरफ और हमारे िाप खलील िोनों सगे चचाजात िाई थे। खलील के िाप का
नाम िािूलाह। िािूजलाह तीन िाई थे नाम नहीां िता सकता। िािूजलाह के जो हकीकी िाई थे उनके लडके
अशरफ थे। जो भलयाकत के िाप थे।"

१७. मो० जुिेर जोकक भलयाकत हुसैन के चचेरे िाई हैं, के ियान से यह िलीिााँनत भसद्ध है कक भलयाकत
हुसैन ने अपने जीवनकाल में याची जैजुला को तलाक िे दिया था और उसके िाि जैजुला ने मो० जुिेर ने
ननकाह ककया, परन्तु कुछ समय िाि मो० जुिेर ने िी जैजुला को तलाक िे दिया। उनके ियान से यह िी
भसद्ध है कक भलयाकत हुसैन का तनहा वाररस हिीिुजलाह है।

१८. िारतीय साक्ष्य अधधननयम, १८७२ की धारा-५० का पररशीलन िी आवश्यक होगा। जोकक ननम्नवत्
हैः-

"५०. नातेिारी के िारे में राय कि सुसांगत है- जिकक न्यायालय को एक व्यन्क्त की ककसी अन्य के
साथ नातेिारी के िारे में राय िनानी हो, ति ऐसी नातेिारी के अन्स्तत्व के िारे में ऐसे ककसी व्यन्क्त के
आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, न्जसके पास कुिुम्ि के सिस्य के रूप में या अन्यथा उस ववषय के सांिांध में
ज्ञान के ववशेष साधन हैं, सुसांगत त्य हैं:

परन्तु िारतीय वववाह-ववच्छेि अधधननयम, १८६९ (१८६९ का ४) के अधीन कायथवादहयों में या
िारतीय िण्ड सांदहता (१८६० का ४५) की धारा ४९४, ४९५, ४९७ या ४९८ के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय
वववाह साबित करने के भलए पयाथप्त नहीां होगी।"

१९. िारतीय साक्ष्य अधधननयम १८७२ की धारा-५० के अनुसार मो० जुिेर का ियान वववाि के ननणथय में
सुसांगत त्य है, न्जसको नजरअन्िाज नहीां ककया जा सकता है।

२०. चकिन्िी अधधकारी ने ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह के मौखखक साक्ष्य को बिना सही रूप से ववचार
ककए हुए अपना ननणथय दिया है, जोकक कानूनी रूप से उधचत नहीां है। िन्िोिस्त अधधकारी चकिन्िी ने िोनों
पक्षों के मौखखक साक्ष्यों का सही परीक्षण करते हुए ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह की अपील को स्वीकार ककया
है, जोकक अपीलीय क्षेत्राधधकार का उधचत इस्तेमाल है।
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२१. ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह द्वारा चकिन्िी अधधकारी के समक्ष िाखखल उजुरिारी अांतगथत धारा-
१२ चकिन्िी अधधननयम का पररशीलन िी आवश्यक होगा, जोकक ननम्न हैः-

"१- यह कक िसख्वास्त िाखखल खाररज सायला सरीहन खखलाफ कानून खखलाफ वाकया है और
लायक खाररजी के है।

२- यह कक िीमती जैजूला सायला हरधगज भलयाकत हुसैन मुतवजफी िेवा नहीां है और न उनका
कोई कब्जा िखल ही तरकए भलयाकत हुसैन मुतवजफी पर है।

३- यह कक िीमती जैजूला सायला को भलयाकत हुसैन ने अपने न्जन्िगी में ही तलाक िे दिया था
और िीमती जैजुला ने उसी वक्त वाि गुजरने इद्ित मु० जुिेर साककन करही से ननकाहसानी कर भलया।

४- यह कक हम उजुरिारान भलयाकत हुसैन मुतवजफी का सगा िान्जा है और उनकी न्जन्िगी से ही
उनकी खखिमत व फरमािरिारी करते रहे हैं और वाि वफात भलयाकत हुसैन मुतवजफ तरकए भलयाकत
हुसैन पर िहैभसयत सगा िान्जा और कानूनी जायज वाररस काबिज िाखखल है।

५- यह कक सजरा खानिान भलयाकत हुसैन मुतवजफी हस्व जैल है।

६- यह कक सरपन्च हाजी अब्िुल मजीि साककन से मररवाहाां सायला को रांन्जशन लडा रहे हैं
हालाांकक िीमती जैजुला का न कोई हक है और न कोई दहस्सा है।

७- यह कक िरख्वास्त सायला िाखखल खाररज है और लायक खाररजी है।
अतः उजुरिारी िाखखल करके उम्मीिवार की िरख्वास्त सायला खाररज फरमायी जावे और तरकए भलयाकत
हुसैन मुतवजफी पर हम उजुरिार का नाम ितौर वाररस िजथ ककया जावे।"

 अशरफ प्राथी
हिीिुजलाह उजुरिार
भलयाकत हुसैन भसराजुलहक िीमती भमसरा खातून (लडकी)
िेवा जैजुलाह हिीिुजलाह

२२. इस न्यायालय द्वारा ननगथत ननणथय आनन्िपाल (पूवथ भलखखत पहले) के प्रस्तर सां०-८ का पररशीलन
आवश्यक होगा, जोकक ननम्न हैः-

"8. The technical objection that has been taken by the Deputy Director of Consolidation
appears to be on a misreading of the document dated 20.1.2006. The objection filed by the
petitioners did begin with, in the shape of a written statement against the objection of Kewal, but
the prayer clause clearly recites that the name of the recorded tenure holders be expunged and that
their objections be allowed and the petitioners be recorded as tenure holders. The Deputy Director
of Consolidation should not have gone by the literal form of the objection raised by the petitioners
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but by its pith and substance. The prayer and the nature of the pleadings are clearly an objection
under Section 9A(2) of the U.P.C.H. Act 1953."

२३. ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह द्वारा िाखखल उजुरिारी तथा इस न्यायालय के ननणथय जो कक आनन्ि
पाल (पूवथ भलखखत पहले) में ननगथत ककया गाय है, से यह िलीिाांनत भसद्ध है कक ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह
द्वारा िाखखल उजुरिारी अपने नाम को िजथ करने हेतु धारा-१२ चकिन्िी अधधननयम के अन्तगथत उधचत
कायथवाही मानी जाएगी तथा याची के वररष्ठ अधधवक्ता की िहस कक ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह की
उजुरिारी को धारा-१२ चकिन्िी अधधननयम की िरख्वास्त नहीां माना जा सकता, को स्वीकार नहीां ककया जा
सकता है।

२४. यहााँ यह िी कहना प्रासांधगक होगा कक चकिन्िी अधधननयम में अभिवचन का ननयम पूरी तरह से
लागू नहीां होता है, अतः यह कहना कक याची की उजुरिारी को धारा-१२ चकिन्िी अधधननयम के अन्तगथत की
िरख्वास्त के रूप में मान्यता नहीां िी जा सकती पूणथतया गलत है, क्योंकक ववपक्षी सांख्या-३ हिीिुजलाह ने
अपने उजुरिारी में हर िात को वांशावली के साथ इांधगत ककया है।

२५. उपसांचालक चकिन्िी के आिेश दिनाांक २६-०४-१९८२ के प्रस्तर-५ का पररशीलन िी आवश्यक
होगा, जोकक ननम्नवत् हैः-

"५- इस सांिांध में सिसे महत्वपूणथ ियान स्वयां िीमती जैजुला का है, उसने अपने ियान में कहा है
कक उसके िोनों हाथों में चूडडयााँ हैं, वह भसर पर िुपट्िा ओढे हुए है और कुरान उठाकर वह यह नहीां कह सकती
कक उसने शकील अहमि से ननकाह नहीां ककया है। यह िात सवथववदित है कक मुन्स्लम ववधवाएाँ िी हाथों में
चूडडयााँ नहीां पहनती हैं। जैजुला का पुनः शकील से ननकाह करने के प्रश्न पर शपथ लेने से कतराना िी इस
िात का प्रिल साक्ष्य है कक उसने शकील से पुनः ननकाह कर भलया है और इसभलए वह शपथ खाकर इस िात
से इनकार नहीां कर सकी। इस िात का तीसरा सिूत यह है कक माननीय उच्च न्यायालय में शकील के ितीजे
इफ्तखार ने जैजुला की ओर से पैरवी की थी जो याधचका की प्रमाखणत प्रनतभलवप से स्पष्ि है। इस िात का
चौथा सिूत यह है कक ववद्वान अनतररक्त न्जलाधधकारी के यहााँ इसी वरासत से सांिांधधत एक िूसरे ग्राम के
पुनरीक्षण में जैजुला की ओर से िी तारकेश्वर उपाध्याय वकील के नाम जो वकालतनामा िाखखल ककया गया,
उसमें जैजुला पत्नी जुिेर भलखा हुआ था। यह सही है कक िाि में इसको गलत कहकर वकालतनामे को शुद्ध
करने का प्राथथना पत्र दिया गया, ककांतु वास्तव में यह गलती नहीां थी, िन्जक असावधानी से सही िात भलख िी
गई थी। दिनाांक १३.१२.७८ के ट्यूवेल ऑपरेिर की रसीि पर जैजुला की जौन्जयत शकील अहमि अांककत है,
इन त्यों के आधार पर ववद्वान िांिोिस्त अधधकारी चकिांिी ने यह सही ननष्कषथ ननकाला है कक जैजुला ने
पुनववथवाह कर भलया और हिीिुजला िाांजे के रूप में मृतक का वाररस है।"
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२६. उपसांचालक चकिन्िी ने मौखखक साक्ष्य तथा अभिलेखीय साक्ष्य का सही ववश्लेषण करते हुए याची
जैजुला की ननगरानी को खाररज ककया तथा िन्िोिस्त अधधकारी चकिन्िी के ननणथय को सही माना, जोकक
धारा-४८ चकिन्िी अधधननयम के अन्तगथत उधचत ननणथय है।

२७. वाि के समस्त त्यों एवां पररन्स्थनतयों पर ववचार करने के उपरान्त उपरोक्त वववादित आिेशों को
जो कक हक प्रकिया में पाररत है, को ननरस्त करने का कोई उधचत आधार नहीां िनता है।

२८. तिनुसार वतथमान याधचका र्निस्त की जाती है।

२९. वाि व्यय के िारे में कोई आिेश नहीां ककया जाता है।
----------
(2026) 2 ILRA 592
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 25.02.2026

BEFORE

THE HON'BLE IRSHAD ALI, J.

Writ C No. 33 of 2020

Anurag Agarwal ...Petitioner
Versus
I.O.C. & Ors. ...Respondents

Issue for Consideration
Matter pertains to the legality and validity of termination of petroleum dealership by the respondent Indian Oil
Corporation on allegations of tampering with dispensing units, in the absence of proof of dealer's complicity
and in violation of principles of natural justice due to non-supply of relied upon technical reports.

Headnotes
Indian Penal Code, 1860 - ss. 265, 267, 420, 120-B and 34 - Legal Metrology Act, 2009 - ss. 12
and 30 - The petitioner was appointed as a retail outlet dealer of respondent - Oil Corporation
under a dealership agreement dated 06.12.1996 for the sale of petroleum products - Pursuant to
certain inspections conducted in 2016 and thereafter, the dispensing units at the petitioner's
outlet were initially found to be functioning correctly with intact seals and no deficiency in
delivery, however, a subsequent inspection dated 01.05.2017 alleged the presence of
unauthorized fittings in pulsar of dispensing units and noted stock variations - On the basis of
these allegations, a show cause notice was issued, to which the petitioner submitted a detailed
reply denying any tampering and asserting that the sealed units were beyond his access or
control - Notwithstanding the reply, the competent authority, by order dated 30.01.2018,
terminated the dealership and forfeited the security deposit, primarily relying upon certain OEM
reports which were not furnished to petitioner prior to the decision - The petitioner's statutory
appeal before Dispute Resolution Panel was dismissed on 23.05.2019, leading to institution of
instant writ petition challenging both termination order and appellate order on grounds inter alia