# Smt. Seema Bharti v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2024) 3 ILRA 788
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2024-01-31
- **Case number:** Writ A No. 56766 of 2008
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/smt-seema-bharti-v-state-of-u-p-ors-51652
- **Pages:** 10

## Headnote

Service Law - Disciplinary Proceedings
and Financial Irregularities - Petitioner, an
Assistant Teacher, challenged her dismissal and
recovery order of ₹10,63,085 for alleged
financial irregularities in construction projects at
eight primary schools - Held, the departmental
enquiry
followed
due
process,
with
the
petitioner given opportunities to respond to
charges
via
show
cause
notices
dated
06.01.2006 and 13.03.2006 - The enquiry
report, based on physical inspections and
technical
evaluations,
established
financial
3 All. Smt. Seema Bharti Vs. State of U.P. & Ors.
789
irregularities, and the petitioner failed to provide
evidence to refute the allegations or prove the
work was completed. (Paras 3, 5, 6, 7, 19, 21,
22)

Service Law - Scope of Judicial Review -
Petitioner argued the enquiry report was
incomplete due to lack of details on inspection
dates, technical evaluators, and presence of
village representatives - Held, under Article 226,
the High Court's judicial review is limited to
assessing procedural fairness, not re-evaluating
evidence or substituting findings, as per Indian
Oil Corporation Vs Ajit Kumar and Deputy
General (Appellate Authority) Vs Ajay Kumar
Srivastava - The absence of specific details in
the enquiry report did not vitiate the process, as
physical inspections and technical evaluations
were conducted, and the petitioner provided no
evidence to challenge their validity. (Paras 11,
14, 15, 16, 19, 22)

Service
Law
-
Proportionality
of
Punishment - Petitioner was dismissed and
ordered to repay ₹10,63,085 for financial
irregularities across eight school construction
projects - Held, dismissal was proportionate
given the gravity of financial misconduct, which
undermined the petitioner's credibility as a
teacher, as per U.O.I. Vs Const. Sunil Kumar -
The recovery order was justified, as funds were
withdrawn for incomplete or non-existent work
(e.g., roofs not constructed, furnishings not
provided),
and
the
petitioner
failed
to
substantiate claims of completed work or
challenge the technical evaluation. (Paras 24,
24(a), 24(b), 24(c))

Service Law - Burden of Proof and
Evidentiary Standards -

Petitioner contended that the enquiry lacked
evidence, as no specific inspection dates or
evaluators' details were provided - Held, the
enquiry report relied on physical inspections and
technical
department
evaluations,
which
confirmed
incomplete
work
and
financial
misappropriation
-
The
petitioner's
mere
assertions without supporting evidence (e.g.,
receipts, muster rolls) were insufficient to
establish a "no evidence" case, and the enquiry
findings were upheld as rational and based on
record. (Paras 19, 21, 22)
Service Law - Administrative Feasibility
and Gender Considerations - Petitioner, a
female teacher, argued it was unreasonable to
assign her construction responsibilities for eight
schools across different blocks - Held, the
petitioner never raised objections to the
assignment during the process, and no legal
provision mandates that village representatives
must be present during inspections - The
administrative
decision
to
assign
her
as
construction in-charge was not challenged
contemporaneously, and her gender did not
exempt her from accountability for financial
irregularities. (Paras 11, 22)

Writ Petition Dismissed.

Interim Orders Vacated.

List of Cases Cited :

## Text

788 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

40. Further, I do not find the
order of the Regional Joint Director of
Education to be sustainable as in the
absence of supply of enquiry report to the
petitioner and without there being any
show cause notice as to the proposed
punishment, the Regional Joint Director of
Education could not have passed the kind
of order he has passed. The matter,
therefore, could have been remitted in the
light of law laid down in Managing
Director, ECIL, Hyderabad (supra) and the
Division Bench judgment of this Court in
Committee of Management, Muslim Inter
College (supra) in the first instance, but
looking to the enquiry report and the
manner in which the allegations have been
made what surprises the Court is that for 15
years until the management got disturbed at
one
level
with
intervention
of
the
Authorized Controller or a single hand
operation as the case might have been, this
controversy erupted. A class IV employee
who had remained docile for 15 years may
be working under compulsion at the
residence of Manager or otherwise would
not have raised his voice against Manager
and the Principal knowing very well that he
would be penalized for the same. There is
no allegation either by the Manager or
Principal of the Institution or any of their
men that petitioner at any point of time
disobeyed them in performance of duty
except during the interregnum period when
the Management was not there and the
Authorized Controller was appointed or
single hand operation was operating.

41. This above scenario of this case in
the background goes to the root of the
matter, and, therefore, in my considered
view the petitioner deserved at the most a
warning and to improve himself and be
careful in conducting himself in future.
This is one of the exceptional cases where I
find the matter should not be remitted on
rule. Petitioner is a class IV employee and I
think he has been punished much by now
because twice matter has been remitted in
the past.

42. In view of the above, the order
passed by the Regional Joint Director of
Education
dated
29.09.2014
and the
consequential
order
dated
01.10.2014
passed by respondent no. 5 are hereby
quashed.
Consequences
to
follow.
Petitioner would be entitled to 50% of
salary for the period he has not worked.
----------
(2024) 3 ILRA 788
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 31.01.2024
BEFORE
THE HON'BLE SAURABH SHYAM
SHAMSHERY, J.

Writ A No. 56766 of 2008

Smt. Seema Bharti ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Ram Chandra Srivastava, Sri Vidya B.
Srivastava, Sri Manoj Kumar Singh

Counsel for the Respondents:
C.S.C., Sri B.R. Maurya

Service Law - Disciplinary Proceedings
and Financial Irregularities - Petitioner, an
Assistant Teacher, challenged her dismissal and
recovery order of ₹10,63,085 for alleged
financial irregularities in construction projects at
eight primary schools - Held, the departmental
enquiry
followed
due
process,
with
the
petitioner given opportunities to respond to
charges
via
show
cause
notices
dated
06.01.2006 and 13.03.2006 - The enquiry
report, based on physical inspections and
technical
evaluations,
established
financial
3 All. Smt. Seema Bharti Vs. State of U.P. & Ors.
789
irregularities, and the petitioner failed to provide
evidence to refute the allegations or prove the
work was completed. (Paras 3, 5, 6, 7, 19, 21,
22)

Service Law - Scope of Judicial Review -
Petitioner argued the enquiry report was
incomplete due to lack of details on inspection
dates, technical evaluators, and presence of
village representatives - Held, under Article 226,
the High Court's judicial review is limited to
assessing procedural fairness, not re-evaluating
evidence or substituting findings, as per Indian
Oil Corporation Vs Ajit Kumar and Deputy
General (Appellate Authority) Vs Ajay Kumar
Srivastava - The absence of specific details in
the enquiry report did not vitiate the process, as
physical inspections and technical evaluations
were conducted, and the petitioner provided no
evidence to challenge their validity. (Paras 11,
14, 15, 16, 19, 22)

Service
Law
-
Proportionality
of
Punishment - Petitioner was dismissed and
ordered to repay ₹10,63,085 for financial
irregularities across eight school construction
projects - Held, dismissal was proportionate
given the gravity of financial misconduct, which
undermined the petitioner's credibility as a
teacher, as per U.O.I. Vs Const. Sunil Kumar -
The recovery order was justified, as funds were
withdrawn for incomplete or non-existent work
(e.g., roofs not constructed, furnishings not
provided),
and
the
petitioner
failed
to
substantiate claims of completed work or
challenge the technical evaluation. (Paras 24,
24(a), 24(b), 24(c))

Service Law - Burden of Proof and
Evidentiary Standards -

Petitioner contended that the enquiry lacked
evidence, as no specific inspection dates or
evaluators' details were provided - Held, the
enquiry report relied on physical inspections and
technical
department
evaluations,
which
confirmed
incomplete
work
and
financial
misappropriation
-
The
petitioner's
mere
assertions without supporting evidence (e.g.,
receipts, muster rolls) were insufficient to
establish a "no evidence" case, and the enquiry
findings were upheld as rational and based on
record. (Paras 19, 21, 22)
Service Law - Administrative Feasibility
and Gender Considerations - Petitioner, a
female teacher, argued it was unreasonable to
assign her construction responsibilities for eight
schools across different blocks - Held, the
petitioner never raised objections to the
assignment during the process, and no legal
provision mandates that village representatives
must be present during inspections - The
administrative
decision
to
assign
her
as
construction in-charge was not challenged
contemporaneously, and her gender did not
exempt her from accountability for financial
irregularities. (Paras 11, 22)

Writ Petition Dismissed.

Interim Orders Vacated.

List of Cases Cited :

1. Government of Andhra Pradesh Vs S. Sree
Rama Rao , AIR 1963 SC 1723

2. Damoh Panna Sagar Rural Regional Bank Vs
Munna Lal Jain , (2005) 10 SCC 84

3. St. Bank of India Vs Ramesh Dinkar Punde ,
(2006) 7 SCC 212

4. Suresh Pathrella Vs Oriental Bank of
Commerce , (2006) 10 SCC 572

5. Chairman and Managing Director, VSS.P. Vs
Goparaju Sri Prabhakara Hari Babu , (2008) 5
SCC 569

6. St. Bank of India Vs Narendra Kumar Pandey
, (2013) 2 SCC 740

7. Indian Oil Corporation Vs Ajit Kumar , 2023
LiveLaw (SC) 478

8. Deputy General (Appellate Authority) Vs Ajay
Kumar Srivastava , (2021) 2 SCC 612

9. U.O.I. Vs Const. Sunil Kumar , 2023 LiveLaw
(SC) 49

10. Commandant, 22nd Battalion, CRPF Vs
Surinder Kumar , (2011) 10 SCC 244

11. U.O.I. Vs R.K. Sharma , (2001) 9 SCC 592
790 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
12. Sanjay Kumar Singh Vs U.O.I. , (2011) 14
SCC 692

13. Lalit Popli Vs Canara Bank , (2003) 3 SCC
583

(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam
Shamshery, J.)

१. यावचकाकिाा श्रीमिी सीमा भारिी, जो सहायक
अध्यापक प्राथवमक ववद्यालय डूमर डीहा (प्रा० वव० मनबसा सम्प्रवि
समायोवजि) ववकास क्षेत्र- िुद्धी, सोनभर में काया कर रही थी, के
द्वारा जनपि के वववभन्न पररर्िीय ववद्यालयों के भवन वनमााण हेिु
ग्राम वर्शक्षा वनवि में प्रेवर्ि िनरावर्श, टी.एल.ई. एवां साज सज्जा हेिु
प्रेवर्ि िनरावर्श में बरिी गई वविीय अवनयवमिाओां के सम्बन्ि में
एक ववभागीय जाांच प्रारांभ की गयी।

२. इस क्रम में सहायक बेवसक वर्शक्षा अविकारी, िुद्धी,
सोनभर द्वारा यावचकाकिाा से १५ वबन्िुओां पर उनका स्पष्टीकरण एक
ववभागीय पत्र विनाांक ०६.०१.२००६, द्वारा माांगा गया।

३. यावचकाकिाा ने उपरोक्त के सांिभा में अपना स्पष्टीकरण
विनाांक १६.०१.२००६ द्वारा प्रेवर्ि वकया, वक उस पर लगाये गये
सभी आरोप वनरािार है। उसने कोई वविीय अवनयवमििा नहीं करी है
व समस्ि भवन वनमााण काया सुचारू रूप से पूणा कराये जा रहें है।
उसने प्राप्त आहररि िनरावर्श एवां र्शेर् िनरावर्श का वववरण भी विया।

४. उपरोक्त पर ववचार करने के उपरान्ि वजला बेवसक वर्शक्षा
अविकारी, सोनभर द्वारा एक जााँच आख्या विनाांक २४.०१.२००६
को प्रेवर्ि की, वजसके अनुसार यावचकाकिाा ने हर एक वनमााण में
वविीय अवनयवमििा काररि करी।

५. वजला बेवसक वर्शक्षा अविकारी, सोनभर (जााँच
अविकारी) द्वारा िी गई जााँच आख्या का सार वनम्न हैः-

" (क.) उ०प्र ०दव० कनौद़िय दव०खण़्ि म्योरपुर के
नवीन दवद्य लय भवन क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को
दनयुि दकय गय थ । दिसके क्रम मे कुल धनर दश रू०
३,८३,००० (तीन ल ख दतर सी हि र) भेिी गयी थी। समथत
धनर दश आहररत करने के उपर ांत, थथलीय सत्य पन में यह प य
गय है दक भवन दनम ाण में एक कमरे क प्ल थटर एवां िशा, बर मिे
क िशा, एवां दवद्य लय के ब हरी िीव रों क प्ल थटर अवशेष है।
एक कमरे में िरव ि नहीं लग है। दनम ाण क या दनध ाररत म नक के
अनुस र नहीं है एवां च हर दिव री के दलए प्रेदषत धनर दश रू०
५०,०००/- (पच स हि र) भी भवन प्रभ री द्व र आहररत कर
दलय गय है, दकधतु च हर दिव री नहीं बनी है। इसके स थ ही
दवद्य लय के स ि-सज्ि एवां टी.एल.ई. तथ अधय मिों से रू०
६७०३०/- (सरसठ हि र तीस) भी अन दधकृत तरीक से आहररत
कर दलय गय है। मूल्य ांकन ररपोटा के अनुस र रू० २५,०००/- के
श सकीय धन क िुरूपयोग हुआ है स थ ही ग्र म दशक्ष दनदध ख ते
से भवन दनम ाण के अदतररि भेिी गयी धनर दश रूपय ६७०३०/-
तथ च हर दिव री की अलग से भेिी गयी धनर दश रूपय
५०,०००/- भी आहररत कर दलय गय है। इस प्रक र उ०प्र ०दव०
कनौद़िय दव०खण़्ि म्योरपुर भवन के ग्र म दशक्ष दनदध ख ते से
िीमती सीम भ रती द्व र कुल १,४२,०३०/- रू० की दवत्तीय
अदनयदमतत की गयी है।

(ख.) उ०प्र ० दवद्य लय बेलहत्थी दवक स खण्डम्योरपुर के भवन क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि
दकय गय थ । ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में इक ई ल गत के दहस ब से
कुल धनर दश रूपय २,८०,०००/- (िो ल ख अथसी हि र) भेिी
गयी थी। भवन प्रभ री क कथन है दक िो कमरे क छत प़ि गय है
और ब की क या अवशेष है। ि ांच मे यह प य गय दक िीमती
सीम भ रती द्व र उि धनर दश मे से रूपय २,०५,०००/- क
आहरण कर दलय गय है। दनम ाण धीन भवन के थथलीय दनरीक्षण मे
यह प य गय है दक भवन प्रभ री द्व र म त्र दिव ल थतर तक क या
करव य गय है शेष क या अद्यतन अपूणा है। भवन मे िरव िों व
दख़िदकयों को भी नहीं लगव य गय है। भवन के अवशेष क यों क
मुल्य ांकन तकनीकी दवभ ग द्व र कर ये ि ने के पश्च त उि भवन को
पूणा कर ने हेतु रू० १,२१,०००/-(एक ल ख इक्कीस हि र) की
आवश्यकत बत यी गयी है। िबदक सम्बदधधत ग्र म दशक्ष दनदध
ख ते में म त्र ७५,०००/- अवशेष है। इस प्रक र िीमती सीम भ रती
द्व र उ०प्र० दवद्य लय बेलहत्थी दवक स खण्ड-म्योरपुर के भवन
दनम ाण मे कुल रू० ४६,०००/- की दवत्तीय अदनयदमतत की गयी
है।

(ग.) उ०प्र ०दव० ख ़िप थर दव०खण्ड म्योरपुर के
भवन क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि दकय गय
थ । ग्र म दशक्ष दनदध ख ते मे इक ई ल गत के दहस ब से कुल
धनर दश रूपय २,८०,०००/-(िो ल ख अथसी हि र) भेिी गयी
है। थथलीय दनरीक्षण में यह प य गय दक उि धनर दश में से रूपय
२,३३,५००/- क आहरण कर दलय गय है। तथ नींव थतर से ४
िीट ऊांच ई तक ही दनम ाण क या कर य गय है, शेष क या अद्यतन
अपूणा है। तकनीकी दवभ ग द्व र मूल्य ांकन करने के पश्च त, भवन को
पूणा कर ने हेतु रूपय १,७५,०००/-(एक ल ख पचहत्तर हि र) की
3 All. Smt. Seema Bharti Vs. State of U.P. & Ors.
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आवश्यकत बत यी गयी है िबदक ग्र म दशक्ष दनदध ख ते मे म त्र
४६५००/- की धनर दश अवशेष है। इस प्रक र िीमती सीम भ रती
द्व र उ०प्र ०दव० ख ़िप थर दव०खण्ड म्योरपुर के भवन दनम ाण में
रूपय १,२८,५००/-(एक ल ख अठ्ठ इस हि र प ांच सौ) की
दवत्तीय अदनयदमतत की गयी है।

(ि.) उ०प्र ०दव० रिुन थपुर दव०खण्ड चतर के
भवन क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि दकय गय
थ । ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में इक ई ल गत के दहस ब से कुल
धनर दश रूपय २,८०,०००/- ( िो ल ख अथसी हि र) भेिी गयी
थी। उि के सम्बधध मे भवन प्रभ री क कथन है दक छत क क या
पूणा हो चुक है। िबदक थथलीय ि ांच में यह प य गय दक उि
धनर दश मे से रूपय २,७३,०९६/- क आहरण कर दलय गय है।
म त्र िरव िे के थतर तक ही दनम ाण क या कर य गय है, शेष क या
अद्यतन अपूणा है। भवन के अवशेष क यों क मुल्य ांकन तकनीकी
दवभ ग द्व र कर ये ि ने के पश्च त उि भवन को पूणा कर ने हेतु
रूपय २,२१,३७८/- (िो ल ख इक्कीस हि र तीन सो अठहत्तर)
की आवश्यकत है िबदक ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में म त्र ६९०४/-
की धनर दश अवशेष है। इस प्रक र िीमती सीम भ रती द्व र उ०प्र ०
दवद्य लय रिुन थपुर के भवन दनम ाण मे रूपय २,१४,४७४/-(िो
ल ख चौिह हि र च र सौ चौहत्तर) की दवत्तीय अदनयदमतत की
गयी है।

(ड) प्र ० दव० दहरनखुरी दव० खण्ड चतर के भवन
क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि दकय गय थ ।
ग्र म दशक्ष दनदध ख तें में इक ई ल गत के दहस ब से कुल धनर दश
रूपय २,४१,०००/-( िो ल ख इि दलस हि र) भेिी गयी थी।
भवन प्रभ री के कथन अनुस र िरव िे के थतर तक िीव ल बनव िी
गयी है। िबदक ि ांच में यह प य गय दक भवन प्रभ री द्व र म त्र
नींव थतर तक ही दनम ाण क या कर य गय है, शेष क या अद्यतन
अपूणा है। भवन के अवशेष क यों क मुल्य ांकन तकनीकी दवभ ग
द्व र कर ये ि ने के पश्च त उि भवन को पूणा कर ने हेतु रूपय
१,४१,९१५/- (एक ल ख इि दलस हि र नौ सौ पधरह) की
आवश्यकत बत यी गयी है। िबदक ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में म त्र
१,०९,०७७/- की धनर दश अवशेष है। इस प्रकार श्रीमिी सीमा
भारिी द्वारा प्रा० वव० वहरनखुरी के भवन वनमााण में रूपया
३२,८३८/-(बिीस हजार आठ सौ अडविस) की वविीय
अवनयवमििा की गयी है।

(च) उ०प्र ० दव० नगव ां दव० खण्ड ,िुद्धी के भवन
क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि दकय गय थ ।
ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में इक ई ल गत के दहस ब से कुल धनर दश
रूपय ४,३३,०००/- (च र ल ख तैंतीस हि र) भेिी गयी थी भवन
प्रभ री क कथन है दक दव० भवन के िशा क क या म त्र शेष है।
ि ांच में यह प य गय दक िीमती सीम भ रती ने उि धनर दश मे से
रू० ४,३१,१३५/- क आहरण कर दलय है, िबदक उि
नम ाण धीन दवद्य लय के दख़िदकयों में पल्ले नहीं लगव ये गये है,
िशा, ब्लैक बोडा, अप्रेन गैलरी क िरव ि , चैनल व शौच लय क
दनम ाण अद्यतन अपूणा है। भवन के अवशेष क यों क मुल्य ांकन
तकनीकी दवभ ग द्व र कर ये ि ने के पश्च त उि क यों को पूणा
कर ने हेतु रू० ५५,३८६/- (पचपन हि र तीन सौ दछय सी) की
आवश्यकत बत यी गयी है। िबदक ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में म त्र
१,८६५/- रूपय ही शेष है। इस प्रक र िीमती सीम भ रती द्व र
उ०प्र ० दवद्य लय नगव ां के भवन दनम ाण में रूपय ५३,५२१/-
(दतरपन हि र प ांच सौ इक्कीस) की दवत्तीय अदनयदमतत की गयी
है।

(छ) उ०प्र ० दवद्य लय डूमरडीह दवक स खण्ड
,िुद्धी के भवन क दनम ाण प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि
दकय गय थ । ग्र म दशक्ष दनदध ख ते में इक ई ल गत के दहस ब से
कुल धनर दश रूपय २,८०,०००/- (िो ल ख अथसी हि र) भेिी
गयी थी। दवद्य लय भवन के दनम ाण के सम्बधध मे भवन प्रभ री क
कथन है दक भवन क दनम ाण क या पूणा है, केवल िशा प्ल थटर एवां
दख़िकी िरव ि लगव ने क क या शेष है। थथलीय दनरीक्षण में प य
गय है दक भवन के िशा दनम ाण क क या अपूणा है तथ दख़िदकयों
के पल्ले, चौखट, गैलरी क िरव ि , चैनल आदि क क या अद्यतन
अवदशष्ट है। दवद्य लय के अवशेष क यों क मूल्य ांकन तकनीकी
दवभ ग द्व र कर ये ि ने के पश्च त उि क या को पूणा कर ने हेतु रू०
७९,९७६/- की आवश्यकत बत यी गयी है, िबदक सम्बदधधत ग्र म
दशक्ष दनदध ख ते से दनम ाण हेतु प्रेदषत सम्पूणा धनर दश के अदतररि
रूपय २,०००/- स ि-सज्ि के मि क भी आहरण िीमती सीम
भ रती द्व र अन दधकृत ढांग से कर दलय गय है। इस प्रक र िीमती
सीम भ रती द्व र उ०प्र ० दवद्य लय डूमरडीह दव० खण़्ि िुद्धी के
ग्र म दशक्ष दनदध ख ते से कुल रूपय ८१,९७६/- की दवत्तीय
अदनयदमतत की गयी है।

(ि) प्र ०दव०करी दव०खण्ड िुद्धी भवन क दनम ाण
प्रभ री िीमती सीम भ रती को दनयुि दकय गय थ । ग्र म दशक्ष
दनदध ख ते में इक ई ल गत के दहस ब से कुल धनर दश रू०
२,४१,०००( िो ल ख इि दलस हि र) भेिी गयी थी। भवन प्रभ री
के अऩुस र दनम ाण धीन दवद्य लय क छत पूणा (ढल) हो गय है,
तथ भवन के प्ल थटर क क या म त्र अवशेष है िबदक थथलीय
दनरीक्षण में प य गय है दक दनम ाण धीन दवद्य लय के िशा,
प्ल थटर, दख़िदकयों के चौखट व पल्ले, िरव िे, चैनल, शौच लय,
चह र िीव रे आदि क क या अद्यतन अवशेष है। िबदक ग्र म दशक्ष
दनदध ख ते से भवन दनम ाण हेतु प्रेदषत धनर दश के अदतररि भी
स ि - सज्ि मि क रूपय १६,०००/- क भी आहरण कर
दलय गय है। दनम ाण धीन दवद्य लय के क यों क मुल्य ांकन
792 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
तकनीकी दवभ ग द्व र कर ये ि ने के पश्च त उि क यों को पूणा
कर ने में रू० १,०८,४००/- की आवश्यकत बत यी गयी है। इस
प्रक र िीमती सीम भ रती द्व र उ०प्र ० दव० करी के भवन दनम ाण
में रूपय १,२४,४००/-(एक ल ख चौबीस हि र च र सौ) की
दवत्तीय अदनयदमतत की गयी है।"

६. यावचकाकिाा ने उपरोक्त जााँच आख्या के सांबांि में पुनः
एक स्पष्टीकरण विनााँक १३.०३.२००६ को विया िथा सभी आरोपों
को वमथ्ज्या बिाया।

७. वजला बेवसक वर्शक्षा अविकारी, सोनभर के आिेर्श
विनााँक १३.०४.२००६ द्वारा जााँच आख्या व यावचकाकिाा के उिर
पर ववचार करने के उपराांि सभी आरोप वसद्ध पाये गये और
यावचकाकिाा को उसके पि से पिच्युि वकया गया एवां रू०
१०,६३,०८५/- की वसूली का आिेर्श भी विया गया, आिेर्श का
वनष्कर्ा वनम्न हैः-

"ि ांच अदधक री की ि ांच आख्य एवां िीमती सीम
भ रती द्व र प्रथतुत थपष्टीकरण क सम्यक पररशीलन करने के
उपर धत दनम्नवत् दनणाय दलय ि त हैः-

०१) िीमती सीम भ रती द्व र उ०प्र ०दव०
कनौद़िय , उ०प्र ०दव० बेलहत्थी, उ०प्र ०दव० ख ़िप थर दवक स
क्षेत्र- म्योरपुर एवां उ०प्र ० रिुन थपुर, प्र ० दव० दहरनखुरी दवक स
क्षेत्र चतर एवां उ०प्र ०दव० नगव ां, उ०प्र ०दव० डूमरडीह , प्र ०दव०
करी दवक स क्षेत्र िुद्धी के भवन दनम ाण में कुल रू०
९२८०५५.००(नौ ल ख अट्ठ इस हि र पचपन म त्र) की गई दवत्तीय
अदनयदमतत की वसूली िीमती सीम भ रती के व्यदिगत सम्पदत्तयों
एवां प वन ओां से दकये ि ने क आिेश दिय ि त है।

०२) िीमती सीम भ रती ने उ०प्र ०दव० कनौद़िय
के ग्र म दशक्ष दनदध ख ते से टी.एल.ई. मि क रू० ६७०३०.००
चह र दिव री क रू० ५०,०००/- तथ उ०प्र ०दव० डूमरडीह के
ग्र म दशक्ष दनदध क ते से स ि-सज्ि मि क रू० २०००/- तथ
प्र ० दव० करी के ग्र म दशक्ष दनदध ख ते से स ि-सज्ि मि क
रू० १६,०००/- क अन दधकृत ढांग से आहरण दकय है। दवत्तीय
हथतपुदथतक के अनुस र िीमती सीम भ रती को िोष दसद्ध प ते हुए
अन दधकृत ढांग से आहररत दकये गये श सकीय धन कुल रू०
१३५०३०.००(एक ल ख पैंतीस हि र तीस रूपये) की वसूली
िीमती सीम भ रती की व्यदिगत सम्पदत्त व उनकी प वन ओां से
दकये ि ने क आिेश दिय ि त है।

०३) िीमती सीम भ रती ने िुल ई २००४ से
अद्यतन दकसी भी दवद्य लय पर अपनी उपदथथदत नहीं दिय है और
न ही अपनी अनुपदथथदत के सांबांध में दकसी भी सक्षम अदधक री को
सूचन अथव प्र थान पत्र प्रथतुत की है। अतएव िीमती सीम
भ रती, स०अ०, प्र ०दव० डूमरडीह (प्र ० दव० मनबस सम्प्रदत
समयोदित) को अपने मूल ि दयत्वों के दनव ाहन में ि नबूझकर
बर बर ल परव ही करने, आिेश/दनिेश की अवहेलन करने एवां
थवेच्छ च री प्रवृदत्त अपन ये ि ने के क रण िोष दसद्ध प ते हुए उधहें
िदण्डत (पदनश) दकये ि ने क दनणाय दलय ि त है।

इस प्रक र िीमती सीम भ रती द्व र बरती गई
अदनयदमतत यें िीिा िण्ड की पररदध में आती है। अतः उ०प्र०
सरक री सेवक (अनुश सन एवां अपील) दनयम वली १९९९ में
दनदहत प्र दवध नों के अधतगात तथ दवत्तीय हथतपुदथतक खण्ड-२
भ ग-२ से ०४ के अधतगात मूल दनयम ५२ के प्र दवध नों के अधतगात
एवां मह मदहम र ज्यप ल महोिय उ०प्र० द्व र दनयुदि प्र दधक री को
प्रित्त अदधक रों क प्रयोग करते हुए दनम्नवत् आिेश दनगात दकय
ि त हैः-

"िीमती सीम भ रती, स०अ०, प्र ०दव० डूमरडीह
(प्र ०दव०मनबस सम्प्रदत सम योदित) दवक स क्षेत्र- िुद्धी, िनपि-
सोनभर, उ०प्र० को उनके द्व र कृत्य दवत्तीय अदनयदमतत ओां,
उच्च दधक ररयों के आिेशों क अदतक्रमण करन , कमाच री आचरण
सांदहत क उल्लांिन करने, श सक धन क िुरूपयोग करने तथ रू०
१०,६३,०८५.०० क गबन करने के आरोप में एतिद्व र आिेश
दनगात होने की दतदथ से उधहें सरक री सेव से पिच्युत (दडदथमस)
दकय ि त है। सरक री िेयको की वसूली उनके व्यदिगत सम्पदत्तयों
एवां प वन ओां से दनयम नुस र की ि येगी। "

. उपरोक्त िण्डािेर्श के ववरूद्ध यावचकाकिाा ने एक यावचका
इस न्यायालय के समक्ष िायर की, परन्िु वो वैकवजपक उपचार होने
के कारण वनरस्ि कर िी गयी और यावचकाकिाा ने िब, उ.प्र.बेवसक
वर्शक्षा कमाचारी वनयमावली के 'वनयम ५' के अांिगाि एक अपील
िायर की।

९. सवचव, उ.प्र. बेवसक वर्शक्षा पररर्ि, इलाहाबाि ने आिेर्श
विनााँक ३१.०७.२००८ द्वारा उक्त अपील को वनरस्ि कर विया।
आिेर्श के मुख्य अांर्श वनम्न हैः-

"जाांच अविकारी द्वारा जाांच आख्या में वनम्नवि पुवष्ट
की गयी हैः-
3 All. Smt. Seema Bharti Vs. State of U.P. & Ors.
793

१- याची श्रीमिी भारिी को उच्च प्रा० वव०
कनौवडया ववकास खण्ड म्योरपुर के नवीन ववद्यालय का भवन प्रभारी
वर्ा २००२-०३ मे बनाया गया वजसमें चाहर िीवारी, साज सज्जा
एवां टी०एल०ई० व अन्य मिों की िनरावर्श कुल रूपया
१४२०३०.०० की वविीय अवनयवमििा का उजलेख वकया गया है।

२- उच्च प्राथवमक ववद्यालय बेलहस्थी, म्योर की
मात्र िीवाल स्िर का काया वकया गया, र्शेर् अपूणा है, अवर्शेर् कायों
का मुजयाांकन िकनीकी ववभाग से कराया गया, भवन काया पूणा
कराने हेिु रू० १२१००.०० िन की आवश्यकिा है। रूपया
४६०००.०० की वविीय अवनयवमििा बिायी गयी है।

३- उच्च प्रा० वव० खाड़पाथर म्योर के भवन वनमााण
सें नीव स्िर से ४ फीट ऊचाई िक ही वनमााण काया बिाया गया है
र्शेर् काया अपूणा है। िकनीकी ववभाग द्वारा मुजयाांकन कराया गया है
वजसमें भवन पूणा कराने हेिु रूपये १७,५००.०० की आवश्यकिा
बिायी गयी है।

४- उच्च प्रा० वव० रघुनाथपुर वव०ख० चिरा का
वनमााण काया िरवाजे स्िर िक पूणा है िकनीकी ववभाग द्वारा
मुजयाांकन कराये जाने पर उक्त भवन को पूणा कराने हेिु रूपये
२,२१,३७८.०० की आवश्यकिा बिायी गयी है।

५- प्रा० वव० वहरनखुरी, चिरा के सम्बन्ि में जाांच
अविकारी द्वारा अपनी आख्या में बिाया गया है वक वनमााण काया
नींव स्िर िक ही कराया गया है। मुजयाांकन िकनीकी ववभाग से
करायी गयी भवन पूणा कराने हेिु रू० १,४१,९१५.०० की
आवश्यकिा बिायी गयी है।

६- उच्च प्रा० वव० िुद्धी के भवन वनमााण के सम्बन्ि
में जाांच आख्या में उजलेख वकया गया है वक वखड़वकयों मे पजले
नहीं लगवाये गये है फर्शा, ब्लैक बोड़ा, अप्रैन गैलरी का िरवाजा
चैनल व र्शौचालय का वनमााण अद्यिन अपूणा है, मूजयाांकन
िकनीकी ववभाग से कराया गया काया पूणा कराये जाने हेिु रू०
५५,३८६.०० की आवश्यकिा बिायी गयी है।

७- उच्च प्राथवमक ववद्यालय डूमरडीहा, िुद्धी के
स्थलीय वनरीक्षण में भवन के फसा का वनमााण काया अपूणा िथा
वखड़वकयों के पजले, चौखट, गैलरी का िरवाजा चैनल आवि
अिावववि अवर्शेर् पाया गया, मुजयाांकन िकनीकी ववभाग से करायी
गयी जाांच काया पूणा कराने हेिु रू० ७९,९७६.०० की आवश्यकिा
है।

८- प्रा० वव० करी, िुद्धी के स्थलीय वनरीक्षण में
पाया गया वक फसा, प्लास्टर, वखड़वकयों के चौखट व पजले,
िरवाजे, र्शौचालय चैनल आवि काया अवर्शेर् हैं मूजयाांकन िकनीकी
ववभाग से करायी गयी काया को पूणा करने हेिु रू० १,०८४.०० की
आवश्यकिा है।

उपरोि ि ांच आख्य से थपष्ट है दक य ची द्व र
भवनों क दनम ाण क या पूणा नहीं दकय ि सकत है। दकधतु ि ांच
आख्य में थपष्ट दकय गय है दक समथत दवद्य लयों क ि ांच
अदधक री द्व र थथलीय दनरीक्षण दकय गय , दनदमात/अधादनदमात
भवनों क तकनीकी दवभ ग द्व र मूल्य ांकन दकय गय । दनम ाण क या
पूणा करने में उपरोि धनर दश की आवश्यकत है, दकधतु ि ांच
आख्य में इस तथ्य क कही भी उल्लेख नहीं दकय गय है दक
ि ांच थथलीय दनरीक्षण दकन-दकन दतदथयों को की गयी/तकनीकी
दवभ ग क कौन अदधक री/कमाच री द्व र उि धनर दश क
मूल्य ांकन दकय गय , ि ांच के समय ग्र म प्रध न/ग्र म सभ क कौन
स सिथय उपदथथत थ , ि ांच के समय भवन थथल पर कोई स मग्री
अवशेष नहीं थी अथव थी, शेष थी तो उसक मूल्य ांकन क्य थ
आदि दबधिुओां क कोई उल्लेख ि ांच आख्य में नहीं है।

उि से थपष्ट है दक य ची सह यक अध्य दपक थी
तथ एक ही सत्र में उसे कुल ८ दवद्य लयों क भवन प्रभ री बन य
गय , िो अलग-अलग दवक स खण्डों में दवद्य लय दथथत थे। दिल
बेदसक दशक्ष अदधक री/सह यक बेदसक दशक्ष अदधक री द्व र
य ची को भवन प्रभ री बन ते समय इस तथ्य को सांज्ञ न में नही
दलय गय दक, य ची एक मदहल दशदक्षक है तथ न ही उि
अध्य दपक द्व र भवन दनम ाण हेतु अपनी अथमथात व्यि की गयी।

दिल बेदसक दशक्ष अदधक री सोनभर द्व र प्र प्त
आख्य एवां अदभलेखों के परीक्षण से िीमती सीम भ रती सह यक
अध्य दपक द्व र भवन दनम ाण हेतु प्र प्त धनर दश रूपये
१०,६३,०८५.०० रू० िस ल ख दतरसठ हि र पच्च सी रूपये क
श सकीय धन क िुरूपयोग होने तथ द्व र दवत्तीय
अदनयदमतत ओां/उच्च दधक ररयों के आिेश क अदतक्रमण करन
प्रम दणत है, उनके इस कृत्य के दलए दिल बेदसक दशक्ष अदधक री,
सोनभर द्व र दिय गय सेव सम दप्त आिेश यथ वत अनुमोदित
दकय ि त है।
दनणाय

उि के आलोक में म ० उच्च धय य लय इल ह ब ि
द्व र प ररत आिेश दिन ांक- ०१.०६.०७ के अनुप लन में य ची द्व र
प्रथतुत प्रत्य वेिन बलहीन होने के क रण दनरथत दकय ि त है।"

१०. उपरोक्त ववणाि आिेर्श विनाांक १३.०४.२००६
व ३१.०७.२००७ विामान यावचका के माध्यम से आक्षेवपि वकये
गये है।

११. श्री मनोज कुमार वसांह, यावचकाकिाा के ववद्वान
अविवक्ता ने आक्षेवपि अपीलीय आिेर्श विनााँक ३१.०७.२००७ के
उक्त अांर्श पर न्यायालय का ध्यान आकवर्ाि कराया वक अपीलीय
प्राविकारी ने यह माना वक जााँच आख्या में यह उजलेख नहीं वकया
794 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
गया है वक जााँच स्थलीय वनरीक्षण वकन-वकन विवथयों को वकया
गया। िकनीकी ववभाग के वकस अविकारी/कमाचारी द्वारा उक्त
िनरावर्श का मूजयाांकन वकया गया। जााँच के समय कौन सा
अविकारी/कमाचारी उपवस्थि था। जााँच के समय भवन स्थल पर
कोई सामग्री र्शेर् थी या नही और उसका मूजयाांकन क्या था, परन्िु
अपील वनरस्ि कर एक वैिावनक त्रुवट काररि करी है। ववद्वान
अविवक्ता ने यह भी कथन वकया वक उपरोक्त कवमयों के कारण जााँच
आख्या पूणा नही मानी जा सकिी है। ऐसी जााँच आख्या के आिार
पर यावचकाकिाा के ववरूद्ध कोई भी आरोप वसद्ध नही हो सकिा है।
यावचका के मवहला होने के कारण एक साथ कई स्थानो पर भवन
वनमााण की वजम्मेिारी िेना भी उवचि नही था। यावचकाकिाा पूणािः
वनिोर् है, िथा उसको विया गया िण्ड़ समानुपाविक भी नही है।

१२. उपरोक्त के ववरूद्ध, ववपक्षी के ववद्वान अविवक्ता ने
उच्चिम न्यायालय द्वारा आन्र प्रदेश सरिार प्रकत एस.श्री रामा
राव, १९६३ ० ए.आई.आर. (एस.सी.)१७२३; दमोह पन्िा
सार्र रूरल रीििल बैंि एवं अन्य प्रकत मुन्िा लाल िैि,
(२००५) १० सुप्रीम िोटग िेसस ८४; स्ट्टेट बैंि ऑफ इंकिया
एवं अन्य प्रकत रमेश कदििर पुंिे, (२००६) ७ सुप्रीम िोटग
िेसस २१२; सुरेश पथरेला प्रकत ओररयंटल बैंि ऑफ िॉमसग,
(२००६) १० सुप्रीम िोटग िेसस ५७२; चेयरमैि एंड़ मैिेकिंर्
िाईरेक्टर, वी.एस.पी. एवं अन्य प्रकत र्ोपारािू श्री प्रर्ािरा
हरी बाबू, (२००८) ५ सुप्रीम िोटग िेसस ५६९; स्ट्टेट बैंि
ऑफ इंकिया एवं अन्य प्रकत िरेन्र िुमार पाण्िेय (२०१३)२
सुप्रीम िोटग िेसस ७४०, के प्रकरण मे विये गये वनणायों का सांिभा
िेिे हुए यह कथन वकया वक जााँच प्रवक्रया में प्राकृविक न्याय के
वसद्धान्िो का पूणा पालन वकया गया है िथा पूणा प्रवक्रया िोर् मुक्त है,
अिः यह न्यायालय एक अपीलीय प्राविकारी का स्वरूप नहीं ले
सकिा है और न ही पत्रावली पर उपवस्थि साक्ष्यों का पुनः
अवलोकन कर सकिा है। यावचकाकिाा ने गांभीर वविीय आपवियाां
काररि करी है। यावचकाकिाा ने कभी भी वजम्मेिारी न विये जाने का
प्राथाना पत्र नहीं विया था। अिः उसको िी गयी सजा समानुपाविक
है।

१३. उभय पक्षों के ववद्वान अविवक्ताओां को ध्यान पूवाक
श्रवण वकया गया एवां पत्रावली का पररर्शीलन वकया गया।

१४. पक्षों की बहस को मनन करने के पूवा, ववभागीय
कायावाही में इस न्यायालय द्वारा हस्िाक्षेप की ववविक सीमा से
सम्बवन्िि ववविक वसद्धान्िो का सांक्षेप मे वणान करना आवश्यक है।

१५. उच्चिम न्यायालय के एक नवीन वनणाय जो, इंकियि
ऑयल िापोरेशि व अन्य प्रकत अिीत िुमार व अन्य २०२३
लाइव लॉ( एस.सी.) ४७८ के प्रकरण में पाररि वकया गया है और
यह पुनः वनिााररि वकया वकः-

"इस न्यायालय द्वारा न्यावयक पुनववाचार के िायरे पर
वडप्टी जनरल (अपीलीय अथॉररटी ) बनाम अजय कुमार श्रीवास्िव
(२०२१)२ एससीसी ६१२) के वनणाय व्यक्त वकए गए ववचार वनम्न
उद्धवणाि हैं :-

"२४. इस प्रकार यह निनिर् हो गया है नक,
संवैधानिक अदालर्ों की न्यानयक पुिनिारीक्षण की िनि,
निणाय लेिे की प्रनिया का मूलयांकि है, ि नक निणाय के गुण-
दोष का। यह उपचार में निष्पक्षर्ा सुनिनिर् करिे के नलए है, ि
नक निष्कषा की निष्पक्षर्ा सुनिनिर् करिे के नलए।
न्यायालय/न्यायानधकरण अपचारी के नवरूद्ध की गई
कायावाही में हस्र्क्षेप कर सकर्ा है , यनद यह नकसी िी र्रह
से, प्राकृनर्क न्याय के नियमों के असंगर् है या जांच के र्रीके
को निधााररर् करिे वाले वैधानिक नियमों का उललंघि हुआ है
या जहां अिुिासिात्मक प्रानधकारी का निष्कषा या जॉच
पररणाम नबिा नकसी साक्ष्य पर आधाररर् है। यनद निष्कषा या
जॉंच पररणाम ऐसा हो नजस पर कोई िी उनचर् व्यनि किी
िी िहीं पहुंच सकर्ा हो या जहां अिुिासिात्मक प्रानधकारी
द्वारा साक्ष्य पर नवचार करिे पर नदया गया निष्कषा नवकृर् हो
या पत्रावली के पररिीलि मात्र से आधारिूर् त्रुनट से ग्रस्र्
प्रकट हो या नकसी िी साक्ष्य पर आधाररर् ि हो, र्ो उत्प्रेषण
आज्ञा प्रत्र जारी नकया जा सकर्ा है। संक्षेप में, न्यानयक
पुिनिारीक्षण का दायरा वस्र्ुर्ः प्रानधकारी के निणाय की िुद्धर्ा
या र्का संगर्र्ा की जांच र्क िहीं बढाया जा सकर्ा है।

२५- xx xx xx

२६- xx xx xx

२७- xx xx xx

२८.संवैधानिक न्यायालय, संनवधाि के अिुच्छेद
२२६ या अिुच्छेद १३६ के र्हर् न्यानयक पुिनिारीक्षण के अपिे
अनधकार क्षेत्र का प्रयोग करर्े हुए, नविागीय कायावाई के
र्थ्यात्मक जॉंच पररणामों में दुिााविा या दुराग्रह के प्रकरण
को छोड़कर, यािी जहां नकसी निष्कषा का समर्ाि करिे के
नलए साक्ष्य ि हो या जहां कोई निष्कषा ऐसा है नक कोई िी
व्यनि र्कासंगर् और निष्पक्षर्ा से उि र्क िहीं पहुंच सकर्ा
है, हस्र्क्षेप िहीं करेगा और जब र्क नविागीय प्रानधकारी
द्वारा नदये गए निष्कषा का समर्ाि करिे के नलए कुछ साक्ष्य हैं,
3 All. Smt. Seema Bharti Vs. State of U.P. & Ors.
795
र्ब र्क उसे संधाररर् रखा जािा चानहए।"

 (बल दिय गय )

तिुपर ांत
इसी
तरह
क
दवच र
एक्स
क ांथटेबल/डीवीआर मुकेश कुम र रैगर बन म भ रत सांि और अधय
के प्रकरण में इस धय य लय के दनणाय में व्यि दकय गय थ ।"
(दहधिी रूप धतरण धय य लय द्व र दकय गय )

१६. इस स्िर पर यह भी उवजलवखि करना उवचि रहेगा वक
उच्च न्यायालय, अनुच्िेि २२६ के अविकार क्षेत्र के अन्िगाि
ववभागीय जाांच के प्रकरणों में कब और वकस सीमा िक हस्िक्षेप कर
सकिा है। इस ववर्य पर उच्चिम न्यायालय के कुि और वनणाय
उजलेखनीय हैः-

"(अ). संिय िुमार कसंह बिाम र्ारत सरिार व
अन्य २०११(१४) एससीसी ६९२, में उच्चिम न्यायालय ने
प्रविपाविि वकया वक, ववभागीय जााँच के प्रकरणों में न्यायालय की
भूवमका सीवमि है एवां ववभागीय प्राविकाररयों द्वारा सभी पक्षों को
सुनकर व पत्रावली पर ववचार के उपरान्ि विये गये मि के स्थान पर
न्यायालय अपना मि प्रविस्थावपि कर सकिा है।(कवण्डका २२)

(ब). लकलत पोपली बिाम िेिरा बैंिः
२००३(३) एससीसी ५८३, में उच्चिम न्यायालय ने यह
प्रविपाविि वकया वक, उच्च न्यायालय अनुच्िेि २२६ की अविकार
क्षेत्र का प्रयोग करिे हुए अपीलीय प्राविकरण की िरह काया नहीं कर
सकिा है। न्यावयक पुनः वनरीक्षण क्षेत्राविकार का, अपीलीय
प्राविकरण की िरह उपयोग नहीं वकया जा सकिा है।(िकण्ििा
१७)"

१७. विामान प्रकरण में प्रवक्रया की सुवचिा में कोई
िोर् नहीं है और न ही यावचकाकिाा ने ऐसी कोई चेष्टा ही की है और
न ही प्राकृविक न्याय के वसद्धान्िों की अवेहलना ही हुई है।

१८. न्यायालय को यह िेखना है, वक क्या यावचकाकिाा के
कथनानुसार विामान प्रकरण ' कोई साक्ष्य नहीं (No
Evidence)' के अांिगाि आिा है या विया गया 'िण्ड'
समानुपाविक है, या नहीं। जैसा पूवा मे कहा गया है वक मात्र उपरोक्त
िर्शा (कोई साक्ष्य नहीं) में ही यह न्यायालय आक्षेवपि आिेर्श में,
कुि पररवस्थवियों में ही हस्िक्षेप कर सकिा है।

१९. उपरोक्त के सांिभा में मैने, जााँच आख्या का ध्यानपूवाक
पररर्शीलन वकया। जााँच अविकारी ने ऐसा उजलेख वकया है वक
स्थलीय जााँच व अवर्शेर् कायों का मुजयाांकन, िकनीकी ववभाग द्वारा
कराया गया था, और वविीय अवनयवमििाओां का वनिाारण भी वकया
गया था। स्थलीय जााँच आख्या पत्रावली पर नहीं है। यावचकाकिाा
द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है वक कोई स्थलीय जााँच
नही हुई या िकनीकी मुजयाांकन भी नहीं हुआ था। कथन मात्र से यह
नही माना जा सकिा वक कोई स्थलीय जााँच नही हुई थी।
यावचकाकिाा ने मूजयाांकन में त्रुवट से सांबांविि भी कोई साक्ष्य नहीं
विया है।

२०. यहाां यह उजलेख करना समीवचन रहेगा वक,
यावचकाकिाा व उसके पवि के ववरूद्ध िण्डनीय प्रवक्रया भी हुई थी।
उनके ववरूद्ध प्राथवमकी भी िजा हुई थी व उसका पवि कारागार में भी
वनरूद्ध रहा।

२१. प्रविवािी की ओर से विये गये प्रविर्शपथ पत्र के कुि
प्रस्िरों का उजलेख करना भी उवचि रहेगा वक, स्थलीय जााँच हुई एवां
र्शेर् काया का मुजयाांकन भी कराया गयाः-

"३४. यह दक य दचक के प्रथतर सांख्य ५४ इस
कथन के स थ अथवीक र है दक उि दनम ाण धीन दवद्य लय भवनों के
अवशेष क यों क मूल्य ांकन भवन दवशेषज्ञ (अदभयधत ) से कर य
गय , और दवशेषज्ञ द्व र प्रथतुत आख्य के आध र पर ि ाँच
अदधक री द्व र थथलीय दनरीक्षण दकय गय । थथलीय दनरीक्षण के
िौर न उि दनम ाण धीन दवद्य लय भवनों के समीप कोई भी दनम ाण
स मग्री उपलब्ध नहीं प यी गई, और न ही य दचनी द्व र ि ाँच
अदधक री के समक्ष व्यय दकये गये धन क दववरण व उससे
सम्बदधधत रसीि/ब उचर, म थटररोल आदि प्रथतुत दकय गय ।

३५. यह दक य दचक के प्रथतर सांख्य ५५ इस कथन
के स थ अथवीक र है दक य दचनी को अदभलेखीय स क्ष्यों के
परीक्षण के उपर धत िोष दसद्ध प ये ि ने के उपर धत य दचनी को
सरक री सेव से पिच्युत दकये ि ने क आिेश पूणातय वैध दनक
व्यवथथ ओां के अनुरूप ि री दकय गय है।

३६. यह दक य दचक क प्रथतर सांख्य ५६
अथवीक र है। य दचनी ने दवभ ग के स थ धोख ध़िी व दवभ गीय
दनिेशों की अवम नन करते हुए श सकीय धन रू० १०६३०८५.००
क गबन करने क आपर दधक कृत्य दकय है, दिससे य दचनी को
सरक री सेव से पिच्युत दकय ि न उदचत व दवदध सम्मत है।

३७. x x x

३८. x x x

३९. यह दक य दचक क प्रथतर सांख्य ५९
अथवीक र है। य दचनी द्व र दवभ ग के स थ धोख ध़िी दवभ गीय
दनिेशों के उपेक्ष व अवम नन करने, श सकीय धन क गबन करने,
अन दधकृत क या करने के क रण य दचनी को सरक री सेव से
796 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
पिच्युत कर गबन दकये गये श सकीय धन की वसूली दकय ि न
दवदध व धय यदहत में आवश्यक है।

४०. यह दक य दचक के प्रथतर सांख्य ६०
अथवीक र है। प्रथतुत य दचक असत्य एवां आध रहीन तथ्यों के बल
पर योदित की गई है, दिसे दवदध व धय यदहत में दनरथत दकय ि न
आवश्यक है।"

२२. उपरोक्त ववश्लेर्ण से यह वनष्कर्ा वनकलिा है वकः-

(क.) विामान प्रकरण में ववभागीय जाांच प्रवक्रया में
कोई िूवर्िा नहीं है। इस सांबांि में यावचकाकिाा का कोई ववरोि भी
नहीं है।

(ख.) यावचकाकिाा का यह कथन वक, जााँच आख्या
अपूणा व त्रुवटपूणा है व इस सांबांि में अपीलीय आिेर्श के कुि अांर्श
उजलेख का िका, वनम्न कारणों से ववविक नही माना जा सकिा।

• जााँच आख्या पत्रावली पर नहीं है। जााँच आख्या में
स्थलीय जााँच आख्या व िकनीकी आख्या/मूजयाांकन का भी
उजलेख है। अिः यह नही माना जा सकिा वक कोई जााँच ही नहीं
हुई। यावचकाकिाा ने अपने कथन के समथान मे कोई प्रमाण नहीं विया
है। ऐसा भी कोई वववि/प्रावविान नहीं बिाया है वक वनरीक्षण के
समय गाांव के वकसी वनवासी का उपवस्थि होना अवनवाया था। कथन
मात्र से जााँच एवां मूजयाांकन का उपरोक्त वणान वमथ्ज्या नहीं हो सकिा
है।

• आक्षेवपि आिेर्श में जााँच आख्या व यावचकाकिाा
के कथन पर ववचार करने के उपराांि ही वनणाय पाररि वकये गयें है।
पत्रावली पर उपवस्थि साक्ष्य के आिार पर ही आक्षेवपि आिेर्श
पाररि वकये गयें है। अिः विामान प्रकरण 'कोई साक्ष्य नहीं '(No
evidence)' का प्रकरण नहीं है।

२३. उपरोक्त ववविक ववश्लेर्ण के आिार पर ऐसा कोई
वैिावनक कारण नहीं है, वजसके कारण आरोपों के वसद्ध होने के
आक्षेवपि आिेर्श में हस्िाक्षेप वकया जा सके।

२४. अब न्यायालय को यह िेखना है वक विया गया
िण्डािेर्श, आरोप के सापेक्ष समानुपाविक है या नहीं।

(क) उच्चिम न्यायालय ने एक नवीन वनणाय जो,
यूकियि ऑफ इंकिया एवं अन्य प्रकत िां० सुिील िुमार;
२०२३ लाइव लॉ (एस.सी.)४९, के प्रकरण में पाररि वकया है, में
यह पुनःवनिाारण वकया है वक "...िमांिेन्ट, २२वी बटाकलयि,
सी.आर.पी.एफ. प्रकत सुररंदर िुमार;(२०११) १० एस.सी.सी.
२४४, के मामले में बखाास्िगी की सजा में हस्िक्षेप करने में उच्च
न्यायालय की न्यावयक समीक्षा की र्शवक्त पर ववचार करिे समय,
र्ारत संघ बिाम आर.िे.शमाग;(२००१)९ एससीसी ५९२, के
मामले में पूवा के वनणाय पर ववचार करने के बाि, इस न्यायालय द्वारा
उवजलवखि एवां वनिााररि वकया गया वक, न्यावयक समीक्षा की
र्शवक्तयों का प्रयोग करिे हुए इस आिार पर बखाास्िगी के िण्ड मे
हस्िक्षेप करना वक वो अनुपािहीन था, वो िण्ड न केवल
अनुपािहीन होना चावहयें, बवजक आियाजनक रूप से अनुपािहीन
होना चावहयें। जैसा वक उवजलवखि और वनिााररि वकया गया वक
मात्र एक अत्यांि प्रकरण में, जहाां वाह्यरूप में ही ववकृवियाां िकाहीन
प्रकट हो, िो सांवविान के अनुच्िेि २२६ या २२७ या अनुच्िेि ३२
के िहि न्यावयक समीक्षा हो सकिी है।"

(वहन्िी रूपान्िरण न्यायालय द्वारा वकया गया है)

 (ख) िण्डािेर्श के अनुसार यावचकाकिाा को पिच्युि करा
गया है। आक्षेवपि आिेर्शानुसार यावचकाकिाा पर गांभीर वविीय
अवनयवमििाओां का आरोप है। आरोप, साक्ष्य व जााँच आख्या के
आिार पर पूणा रूप से वसद्ध हुए है। वविीय अवनयवमििा, एक गांभीर
अपराि है, जो यावचकाकिाा की ववश्वसनीयिा पर सांिेह प्रकट करिे
है। ऐसे कमाचारी को वर्शक्षक के पि पर रहने का कोई अविकार नहीं
है। अिः आरोपों के सापेक्ष िण्डािेर्श एक समानुपाविक आिेर्श है।

(ग) जहाां िक वसूली के आिेर्श का सांिभा है। आक्षेवपि
आिेर्श में यह वववर्शष्ट रूप से वनिााररि वकया गया है वक आहररि
िनरावर्श के सापेक्ष काया ही नहीं हुआ है। जैसे िि के बनाने की
रावर्श आहररि की गयी, परन्िु िि डाली ही नही गयी है। साज
सज्जा का सामान खरीिा, परन्िु वो पाया ही नही गया। पूणा भवन के
वनमााण की रावर्श आहररि की गई, परन्िु मात्र नींव का ही काम हुआ
है। यावचकाकिाा ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्िुि नहीं वकया है वक
मुजयाांकन गलि हुआ है। अिः वसूली का आिेर्श, वसद्ध आरोप की
गांभीरिा के सापेक्ष समानुपाविक होने के कारण न्यायसांगि है व इस
कारण इसमें भी कोई हस्िक्षेप नहीं वकया जा सकिा है।
3 All. Shiv Charan & Ors. Vs. Board of Revenue & Ors.
797

२५. अिः यावचका किरस्ट्त की जािी है एवां अांिररम आिेर्श
भी रद्ध (vacate) वकया जािा है।
----------
(2024) 3 ILRA 797
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 27.02.2024

BEFORE

THE HON'BLE SYED QAMAR HASAN RIZVI,
J.

Writ B No. 1841 of 2019

Shiv Charan & Ors. ...Petitioners
Versus
Board of Revenue & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioners:
Sri Harsih Chandra Singh, Sri Dharampal
Singh, Sr. Advocate

Counsel for the Respondents:
C.S.C., Sri Ajay Kumar Singh, Sri Ashish
Kumar Singh, Sri Punit Kumar Gupta

Civil Law - U.P. Tenancy Act, 1939 -
Sections 171 & 172 - U.P. Urban Areas
Zamindari Abolition and Land Reforms
Act, 1956 - Sections 5 & 8 - U.P. Revenue
Code, 2006 - Section 230 - Writ petition
challenging orders dated 16.04.2019 (Board of
Revenue), 20.11.2018 (Commissioner), and
24.08.2018 (Sub Divisional Officer) in suit for
ejectment - Held, concurrent findings by all
three revenue courts that zamindari not
abolished in non-ZA area and suit maintainable
under U.P. Tenancy Act - Petitioners failed to
prove land demarcation under Section 5 of 1956
Act to vest in St. under Section 8 - U.P.
Tenancy Act not repealed by U.P. Revenue
Code, 2006, as not listed in First Schedule - No
procedural irregularity or perversity in findings -
Writ jurisdiction under Article 226 not to
interfere with concurrent findings of fact absent
manifest error. (Para 21-51)

Writ petition dismissed.

List of Cases Cited:

1. St. of M.P. Vs Kedia Leather & Liquor Ltd.,
(2003) 7 SCC 389

2. M/s Gammon India Ltd. Vs Spl. Chief
Secretary, (2006) 3 SCC 354

3. Kashi Nath (Dead) through L.Rs. Vs Jaganath,
(2003) 8 SCC 740

4. A.K.K. Nambiar Vs U.O.I., AIR 1970 SC 652

5. St. of Raj. Vs M/s Sindhi Film Exchange, AIR
1974 Raj 31

6. Awadhesh Singh Vs St. of U.P., 2023 (12)
ADJ 554

7. St. of Jharkhand Vs Linde India Limited, 2022
SCC OnLine SC 1660

8. Chandrika (Dead) by LRs Vs Sudama (Dead)
Thr. LRs., (2019) 5 SCC 790

9. Bansraj Vs Ram Naresh, (2020) 5 ADJ 10

10. Mahant Dooj Das Vs Udasin Panchayati Bara
Akhara, (2008) 12 SCC 181

(Delivered by Hon'ble Syed Qamar Hasan
Rizvi, J.)

1. Heard Sri D.P. Singh, learned
Senior Advocate assisted by Sri Harish
Chandra Singh, learned counsel for the
petitioners; Sri S.N. Srivastava, learned
Additional Chief Standing Counsel for the
State-respondents no.1 to 3 and Sri Punit
Kumar Gupta, learned counsel for the
respondent no.4.

2. By means of this writ petition the
petitioners/Defendants have challenged the
Order dated 16.04.2019 (Annexure-19)
passed by the Board of Revenue U.P. at
Allahabad in Second Appeal No.422 of
2019 (Shiv Charan and others versus Shekh
Sauduzzuma; the judgment/order dated