# Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2020) 1 ILRA 986
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2019-12-06
- **Case number:** Writ C No. 5712 of 2017
- **Bench:** Saurabh Shyam Shamshery
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/upper-ganges-sugar-industries-ltd-bijnor-v-state-of-u-p-ors-45308
- **Pages:** 14

## Headnote

on Land Holdings Act, 1960 - Section 10 -
Notice to tenure-holders failing to submit a
statement or submitting an incomplete or
incorrect
statement
-
Section
11
-
Determination of surplus land where no
objection
is
filed
-
Section
12
-
Determination of the surplus land by the
Prescribed Authority where an objection is
filed - Section 13 - Appeal to Commissioner
- Limitation Act, 1963 - Section 5- delay
condonation application - allowed - Appeal
maintainable - No illegality in the impugned
order.

Section 13 provides a right of appeal to a party
aggrieved by an order under Sub-section (2) of
Section 11 or Section 12 and no other -
Prescribed authority has passed an order
under section 12(1) - The proceedings of
section 12 begin on the notice of section 10 (2)
and objection to the said notice is decided
under section 12 (1). (Para-7)

Held :- The objection to the notice given
under section 10 (2) of the 'Act 1960' will be
disposed of by the prescribed authority through
the procedure described under section 12 (1)
of the 'Act 1960' and the order passed will be
appealable before Commissioner under Section
13 of 'Act 1960 '. Therefore, in the present
case appeal made under Section 13 of Act 1960
is maintainable. (Para-10)

B. The Uttar Pradesh Imposition of
Ceiling on Land Holdings Act, 1960 -
Section 38 - the appellate Court shall
have all the powers and the privileges of
a Civil Court and follow the procedure for
the hearing and disposal of appeals laid
down in the Code of Civil Procedure, 1908
- Code of Civil Procedure, 1908 - Order 41
Rule 3A - Application for condonation of
delay.

If the court considers that there is no reason
for rejecting the application without issuing
notice to the respondent , the notice thereof
shall be issued to the respondent - In this
case, without giving any notice to the
respondent/petitioner, the application for delay
condonation was allowed - this process defect
has been corrected by hearing both the parties
to the above order on recall (withdrawal)
application and placing the same in view of the
order passed earlier. (Para 10)

Held: - While disposing of the application for
condonation of delay, the court should keep a
liberal and practical view and not a technical
or conservative view. Therefore, in the
present case, the Commissioner has not
committed any legal error by adopting a
liberal and practical approach but has followed
the judicial principles laid down by the
Supreme
Court.
When
considering
an
application for 'delay condonation', the court
should keep a liberal, practical, justiceoriented, non-orthodox view, because the
court is obliged to remove injustice, not to
legalize injustice. (Para 8 & 10)

Writ Petition dismissed. (E-7)
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
987
List of cases cited: -

## Text

_Characters 0–39,992 of 41,655. This is a partial read: ask again with offset=39992 for what follows._

986 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

12. In the present case, having regard
to the facts mentioned above, we do not
find any ground to interfere in the matter.
The
writ
petition
is,
accordingly,
dismissed.
----------
(2020)1ILR 986

ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 06.12.2019

BEFORE
THE HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

Writ C No. 5712 of 2017
And
Writ C No. 58295 of 2016

Upper Ganges Sugar & Industries Ltd.
Bijnor ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Anil Kishore Sharma, Sri Shrey Sharma,
Sri Anil Sharma

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

A. The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling
on Land Holdings Act, 1960 - Section 10 -
Notice to tenure-holders failing to submit a
statement or submitting an incomplete or
incorrect
statement
-
Section
11
-
Determination of surplus land where no
objection
is
filed
-
Section
12
-
Determination of the surplus land by the
Prescribed Authority where an objection is
filed - Section 13 - Appeal to Commissioner
- Limitation Act, 1963 - Section 5- delay
condonation application - allowed - Appeal
maintainable - No illegality in the impugned
order.

Section 13 provides a right of appeal to a party
aggrieved by an order under Sub-section (2) of
Section 11 or Section 12 and no other -
Prescribed authority has passed an order
under section 12(1) - The proceedings of
section 12 begin on the notice of section 10 (2)
and objection to the said notice is decided
under section 12 (1). (Para-7)

Held :- The objection to the notice given
under section 10 (2) of the 'Act 1960' will be
disposed of by the prescribed authority through
the procedure described under section 12 (1)
of the 'Act 1960' and the order passed will be
appealable before Commissioner under Section
13 of 'Act 1960 '. Therefore, in the present
case appeal made under Section 13 of Act 1960
is maintainable. (Para-10)

B. The Uttar Pradesh Imposition of
Ceiling on Land Holdings Act, 1960 -
Section 38 - the appellate Court shall
have all the powers and the privileges of
a Civil Court and follow the procedure for
the hearing and disposal of appeals laid
down in the Code of Civil Procedure, 1908
- Code of Civil Procedure, 1908 - Order 41
Rule 3A - Application for condonation of
delay.

If the court considers that there is no reason
for rejecting the application without issuing
notice to the respondent , the notice thereof
shall be issued to the respondent - In this
case, without giving any notice to the
respondent/petitioner, the application for delay
condonation was allowed - this process defect
has been corrected by hearing both the parties
to the above order on recall (withdrawal)
application and placing the same in view of the
order passed earlier. (Para 10)

Held: - While disposing of the application for
condonation of delay, the court should keep a
liberal and practical view and not a technical
or conservative view. Therefore, in the
present case, the Commissioner has not
committed any legal error by adopting a
liberal and practical approach but has followed
the judicial principles laid down by the
Supreme
Court.
When
considering
an
application for 'delay condonation', the court
should keep a liberal, practical, justiceoriented, non-orthodox view, because the
court is obliged to remove injustice, not to
legalize injustice. (Para 8 & 10)

Writ Petition dismissed. (E-7)
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
987
List of cases cited: -

1. Vinit Kumar And Anr. Vs. state of U.P. and 3
ors., Writ no. 28715 of 2015

2. Collector, Land Acquisition, Anantnag & Anr.
Vs. Mst. Katiji & Ors, JT 2000 (5) 389

3. Perumon Bhagvathy Devaswam Vs. Bhargavi
Amma, (2008) SCC 321

4.Super Cassettes Industries Ltd. Vs. State of
Uttar Pradesh and anr., 2009 (10) SCC 531

5. Shambhu Sharan Chaubey And Others vs
State of U.P. And Another , 2012 (10) ADJ 742

6. G. Ramegowda, Major and ors Vs. Special
Land Acquisition Officer, Bangalore, 1988 (2)
SCC 142

7. Esha Bhattacharjee v. Managing Committee
of Raghunathpur Nafar Academy, 2013 (12)
SCC 649

(Delivered by Hon'ble Saurabh Shyam
Shamshery, J.)

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य सोंक्षेप में बनम्न
है।

(i). अपर गोंगेज शुगर एोंड इोंडस्ट्रीज
बलबमटेड, स्योहारा (याची) को 1976 में
तत्कालीन बवबहत प्राबधकारी, द्वारा 'उत्तर प्रदेश
अबधकतम जोत सीमा आरोपण अबधबनयम,
1960' (सोंक्षेप में 'अबधबनयम 1960') की धारा
10 के अोंतगषत नोबटस प्रेबर्त बकया गया था
(वाद सों 170/1976)। ऐसा प्रतीत होता है, इस
प्रबिया में अन्य सहकारी सबमबतयोों की जोत भी
सम्मिबलत हो गई थी, इस कारणवश उन
सबमबतयो ने उक्त कायषवाही में पक्षकार बनने
हेतु एक प्राथषना पत्र बदया, परन्तु तत्कालीन
बवबहत प्राबधकारी द्वारा उक्त प्राथषना पत्र को
आदेश बदनाोंक 8.9.1980 द्वारा बनरस्त कर
बदया था। बजसके बवरुद्ध इस उच्च न्यायालय में
ररट याबचका 8239/1980 (कुरी सहकारी
सहकारी सबमबत आबद बनाम उ.प्र0. सरकार)
योबजत की गयी थी, जो 9.12.1996 को बनबणषत
हुई; बजसके द्वारा आदेश बदनाोंक 8.9.1980
बनरस्त बकया गया तथा याची व अन्य सहकारी
सबमबतयोों को वाद में आपबत्त पेश करने का
बनदेश बदया गया व वाद सों० 170/1979 को
तत्कालीन बवबहत प्राबधकारी को गुण दोर् पर
आधाररत बनणषय पाररत करने हेतु प्रबतप्रेबर्त
बकया गया था।

(ii). ऐसा प्रतीत होता है बक उक्त
आदेश
बदनाोंक9.12.1996
के
उपरान्त
तत्कालीन बवबहत प्राबधकारी ने, वतषमान प्रकरण
की कायषवाही में कोई प्रगबत नहीों की। काफी
वर्ों के उपरान्त, कलेक्टर के आदेशानुसार
उपबजलाबधकारी, धामपुर द्वारा दी गई जााँच
आख्या बदनाोंक 5.12.2008 के उपरान्त इस
प्रकरण की कायषवाही पुनः आरम्भ हुई एवों उच्च
न्यायालय के आदेश 9.12.1996 के अनुिम में
याची को नोबटस प्रेबर्त बकया गया। पूवष योबजत
वाद सोंख्या 170/1976 की पत्रावली न बमलने
के कारण उस पत्रावली का पुनः बनमाषण
(ररकन्सटरक्ट)
कराने
व
आख्या
बदनाोंक
5.12.2008 के आधार पर वाद (वाद सों
7/2009) योबजत बकया गया।

(iii). याची ने प्राथषना पत्र बदनाोंक
2.12.2010 के माध्यम से उक्त नोबटस पर
आपबत्त प्रस्तुत करी, बजसमें मुख्य रुप से कहा
गया बक बवबहत प्राबधकारी को नवीन नोबटस
प्रेबर्त करने का अबधकार नहीों है। पूवष योबजत
वाद सों. 170/1976 के िम में ही कायषवाही
अग्रसर की जा सकती है। अतः उक्त वाद
सोंख्या 170/1976 की पत्रावली को तलब बकया
जाये तथा उच्च न्यायालय के आदेश बदनाोंक
9.12.1996 का कठोरता पूवषक अनुपालन
बकया जाये।
988 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

(iv). याची के उपरोक्त वबणषत
आपबत्त का प्रबतउत्तर, उ.प्र. सरकार द्वारा बदया
गया, बजसमें मुख्य कथन बकया बक-

"1- यह बक प्रबतवादी का प्राथषना पत्र
सरासर गलत तथ्योों पर आधाररत होने के
कारण खम्मित होने योग्य है।

2- यह बक प्रस्तुत वाद की कायषवाही
में पत्रावली ररकन्सटरक्ट (Reconstruct) करने
की कायषवाही बजलाबधकारी महोदय के पत्र
बदनाोंक 18.11.2008 पर इस कारण करनी पडी
क्ोों बक मूल पत्रावली का उपलब्ध होना नहीों
पाया गया।

3- यह बक प्रश्नगत नोबटस का
हरबगज यह तात्पयष नहीों है बक खातेदार अथवा
आपबत्त कताषगण के पक्ष में या बवरोध में पूवष
पाररत आदेशोों का सोंज्ञान न बलया जाये।

4- यह बक मूल पत्रावली उपलब्ध न
होने की दशा में नई पत्रावली बनाकर कायषवाही
बकया जाना न्यायबहत में आवश्यक है। ताबक
बकसी भी पक्ष के बहतोों पर बवपरीत प्रभाव न
पडे।

5- यह बक मूल पत्रावली के उपलब्ध
न होने की दशा में पत्रावली ररकन्सटरक्ट प्राथषन
करने में सहयोग करना खातेदार का भी दाबयत्व
है, इसबलए प्राथषना-पत्र में प्रस्तुत कायषवाही
समाप्त बकया जाने के बलये बलखना औबचत्यपूणष
नहीों है।"

याची ने उक्त प्रबतउत्तर का जवाब
पेश बकया बजसके द्वारा पुनः कथन बकया बक
बवबहत प्राबधकारी द्वारा की जा रही कायषवाही
न्यायबहत में नहीों है। इस प्रकरण में आदेश
पाररत करने कलेक्टर को कोई अबधकार नहीों
है।

(v). बवबहत प्राबधकारी ने उभय पक्ष
के बवद्वान अबधवक्ताओों को सुनकर अपने
बनणषय व आदेश बदनाोंक 1.4.2015 द्वारा
'अबधबनयम 1960' के अन्तगषत बनगषत नवीन
नोबटस को बनरस्त कर बदया। बनणषय का
बनष्कर्ष व आदेश बनम्न है:-

"वाद
पत्रावली
पर
उपलब्ध
अबभलेखोों का गहनता से अवलोकन बकया
गया। वाद पत्रावली पूणष रुप से ररकन्सटरैक्ट
नहीों की गयी हैं। जब तक वाद पत्रावली पूणष
रुप से ररकन्सटरैक्ट नहीों हो जाती तब तक
खातेदार को बदये गये नोबटस पर कायषवाही
बकया जाना न्याय सोंगत प्रतीत नहीों होता।

अतः तहसीलदार धामपुर वाद से
सम्बम्मित पुरानी मूलवाद पत्रावबलयााँ तलाश
करके इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।"

एवों आदेश पाररत बकयाः-

"तहसीलदार धामपुर के बनदेबशत
बकया जाता है बक खातेदार से सम्बम्मित पुरानी
वाद पत्रावबलयाों शीघ्र तलाश कर इस न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत करे, बजससे ररट याबचका
सोंख्या 8239/1980 में मा0 उच्च न्यायालय का
आदेश बदनाोंक 9.12.96 के अनुपालन में
कायषवाही की जा सके। वाद पत्रावली उपलब्ध
होने तक वर्ष 2009 में खातेदार को सीबलोंग
अबधबनयम की धारा 10(2) के अन्तगषत बदया
गया नोबटस बनरस्त बकया जाता है।"

(vi). बवबहत प्राबधकारी के आदेश
बदनाोंक 1.4.2005 के बवरुद्ध, उत्तर प्रदेश
सरकार
ने
सीबलोंग
अपील
सोंख्या
20151300001305,
न्यायालय
आयुक्त,
मुरादाबाद मिल, मुरादाबाद के समक्ष
'अबधबनयम 1961' को धारा 13 के अोंतगषत पेश
की। अपील के सोंग धारा 5 के अोंतगषत प्राथषना
पत्र भी दायर बकया, बजसके द्वारा अपील दायर
करने में हुए करीब 4 माह के बवलम्ब को क्षमा
करने की प्राथषना की गयी। उक्त प्राथषना पत्र के
मुख्य अोंश आगे वबणषत बकये गये है।

"प्राथी द्वारा अवर न्यायालय द्वारा
पाररत आदेश बदनाोंक 01/04/15 के बवरुद्ध
अपील इस न्यायालय में 30 बदवस के भीतर
योबजत करनी थी, बकोंतु सम्बोंबधत प्रकरण में उ0
प्र0 सरकार की ओर से अपीलीय न्यायालय में
अपील योबजत बकये जाने के सम्बोंध में बजला
शासकीय अबधवक्ता राजस्व द्वारा अपनी
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
989
बवबधक राय प्रभारी अबधकारी सीबलोंग को
बदनाोंक 13/07/15 को प्रस्तुत की गयी बजसके
पश्चात् बदनाोंक 17/07/15 को बजलाबधकारी
बबजनौर द्वारा उक्त आदेश के बवरुद्ध अपील
योबजत बकये जाने के बलये मिलीय शासकीय
अबधवक्ता राजस्व को पत्र प्रेबर्त बकया गया,
बजसके अनुसरण में यह अपील माननीय
न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है, क्ोों बक
बदनाोंक 01/04/15 के आदेश के बवरुद्ध अपील
नहीों हो सकी, इस कारण इस अपील को
योबजत करने में लगभग 4 माह का बवलम्ब हो
गया है, जो न्याय की दृबि से क्षमा बकये जाने
योग्य है।

अतः श्रीमानजी से प्राथषना है बक
अपील योबजत करने में हुआ बवलम्ब क्षमा करते
हुए अपील सुनवाई हेतु गृहण बकये जाने के
आदेश पाररत बकये जावे।"

(vii). आयुक्त, मुरादाबाद मिल,
मुरादाबाद ने बनम्न उद्धृत आदेश बदनाोंक
3.9.2015 के द्वारा याची को नोबटस बदए बबना,
केवल उ.प्र. सरकार के अबधवक्ता को सुनकर,
अपील पेश करने में हुए करीब 4 माह के
बवलम्ब को क्षमा कर बदया और अपील को गुण
दोर् पर सुनने बलए अोंगीकृत कर बलया।

"पत्रावली
प्रस्तुत
हुई।
अपीलाथी/उ0प्र0 सरकार की ओर से उपम्मथथत
बवद्वान शासकीय अबधवक्ता को सुना गया।
अपील योबजत करने में हुए बवलम्ब को क्षमा
बकया जाता है। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की
जाती है। दजष की जाये। नोबटस बनगषत बकये
जाये। अवर न्यायालय का अबभलेख मोंगाया
जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई बदनाोंक 08-102015 को पेश हो।"

(viii). आयुक्त मुरादाबाद मिल
द्वारा पाररत आदेश बदनाोंक 3.9.2015 के
बवरुद्ध याची ने उक्त आदेश को प्रत्याहार
(ररकाल) व अपास्त करने का आवेदन बदनाोंक
3.11.2006, को आयुक्त के समक्ष पेश बकया।
आयुक्त ने उभय पक्षोों के तकों पर बवचार करके
अपने आदेश 1.12.2016 के माध्यम से, उक्त
प्राथषना पत्र को बनरस्त कर बदया। उक्त आदेश
के मुख्य अोंश बनम्न हैः-

"मेरे द्वारा उभयपक्षोों की ओर से
प्रस्तुत तकों पर बवचार बकया गया तथा पत्रावली
का अवलोकन बकया गया। प्रश्नगत अपील
लगभग 04 माह बवलम्ब से योबजत की गयी थी,
बजसका कारण धारा-5 के प्राथषना पत्र में दशाषया
गया है। अतः धारा-5 का प्राथषना पत्र स्वीकार
करके कोई बवबधक त्रुबट नहीों की गयी है
प्रबतपक्षीगण को अपील में आपबत्त प्रस्तुत करने
का पयाषप्त अवसर प्राप्त है। मा0 उच्च न्यायालय
द्वारा Writ no. 28715 of 2015 Vinit Kumar
And Anr. Vs. state of U.P. and 3 ors. Order
dated 19.5.2015 एव मा0 उच्चतम न्यायालय
द्वारा
Collector,
Land
Acquisition,
Anantnag & Anr. Vs. Mst. Katiji & Ors JT
2000 (5) 389, Perumon Bhagvathy
Devaswam Vs. Bhargavi Amma (2008)
SCC 321 में समय पर दी गयी बवबभन्न बवबधक
व्यवथथाओों में धारा -5 के प्राथषना पत्र पर
उदारता का दृबिकोण अपनाये जाने के बनदेश
बदये गये हैं। वाद के शीघ्र बनस्तारण में सहयोग
करना सभी पक्षकारोों का दाबयत्व होता है। ऐसी
म्मथथबत में प्रश्नगत आदेश बदनाोंक 03.09.2015
को ररकॉल बकये जाने का कोई औबचत्यपूणष
कारण न पाते हुये प्रबतपक्षी सोंख्या-1 एवों
प्रबतपक्षी सोंख्या -5 की ओर प्रस्तुत ररकॉल
प्राथषना पत्र बनरस्त बकये जाते हैं। पत्रावली
अम्मन्तम बहस हेतु बदनाोंक 08.12.2016 को पेश
हो।"

(ix). उक्त वबणषत आदेश बदनाोंक
3.9.2015 व 1.12.2016 से क्षुब्द होने के
कारण याची, ने याबचका (आज्ञापत्र याबचका
सोंख्या 58295/2016), उच्च न्यायालय के
समक्ष बदनाोंक 7.12.2016 को योबजत की। इस
याबचका पर बदनाोंक 9.12.2016 को आदेश
पाररत हुआ बक याबचका की अबग्रम बतबथ
990 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
21.12.2016 होगी, साथ ही प्रबतशपथ पत्र
दाम्मखल करने का आदेश भी पाररत बकया गया।

(x). याबचका सोंख्या 58295/2016
उच्च न्यायालय में बवचाराधीन थी, बक आयुक्त
मुरादाबाद, ने अपील सों0 2015 1300001305
में उभय पक्ष के बवद्वान अबधवक्ताओों को
सुनकर अोंबतम बनणषय बदनाोंक 29.12.2016 को
पाररत कर बदया, बजसके द्वारा आक्षेबपत आदेश
बदनाोंक 1.4.2005 को बनरस्त कर बदया गया।
आदेश के मुख्य अोंश बनम्न है-

"सम्पूणष तथ्योों के पररशीलन से यह
स्पितः बवबदत होता है बक प्रश्नगत प्रकरण में
वर्ष 1976 में बदये गये नोबटस से सम्मम्बम्मित
पत्रावबलयाों तलाश करने के उपरान्त भी नहीों
बमली। मा0 उच्च न्यायालय में योबजत ररट
याबचका सोंख्या 8239/1980 कुरी सहकारी
सबमबत बल0 आबद बनाम उत्तर प्रदेश में मा0
उच्च न्यायालय द्वारा पाररत आदेश बदनाोंक
09.12.96 के अनुपालन में तहसीलदार धामपुर
द्वारा प्रबतवादीगण के जोत में सम्मिबलत समस्त
भूबम के आधार पर सीबलोंग प्रपत्र तैयार करके
उप बजलाबधकारी द्वारा अपने पत्र बदनाोंक
05.12.08 के साथ सोंलग्न कर प्रपत्र बवबहत
प्राबधकारी (सीबलोंग) के न्यायालय में अग्रेतर
कायषवाही हेतु प्रस्तुत बकये। बवबहत प्राबधकारी
(सीबलोंग) द्वारा बदनाोंक 05.12.09 को पत्रावली
पर अोंबकत फदेहकॉम आदेश में पक्षकारोों को
नोबटस जारी करने का आदेश बदया गया है तथा
मूल वाद पत्रावली पर उपलब्ध अबभलेख भी
ररकन्सटरक्ट (Reconstruct) करने से सम्बम्मित
है।
जहााँ
तक
ररट
याबचका
सोंख्या
36916/2008 अपर गोंगेज शुगर बमल स्योहारा
बनाम उ.प्र. सरकार में तत्कालीन तहसीलदार
कालीशोंकर वमाष द्वारा बदनाोंक 25.11.08 को
प्रबतशपथपत्र दाम्मखल करते हुए प्रबतशपथपत्र
के पैरा सों0 3 ता 52 तक सत्याबपत बकये जाने
का प्रश्न है। उक्त प्रबतशपथपत्र अन्य राज्स्स्व
अबभलेखोों उद्धरण खतौनी आबद के आधार पर
भी सत्याबपत बकया जा सकता है। ऐसी म्मथथबत में
बवबहत प्राबधकारी को आदेश बदनाोंक 01.04.15
के अन्तगषत धारा 10 (2) के अन्तगषत बदया गया
नोबटस वाबपस करने के थथान पर पत्रावबलयोों के
ररकन्सटरक्ट
(Reconstruct)
करने
की
कायषवाही को पूणष करना चाबहए था, जैसा बक
स्वयों बवबहत प्राबधकारी (सीबलोंग) द्वारा अपने
आदेश में अोंबकत भी बकया गया है।
प्रबतपक्षीगण के बवद्वान अबधवक्ता की ओर से
(2009.(9) ADJ811(SC) ) में दी गयी व्यवथथा
की ओर भी ध्यान आकृि बकया गया है, परन्तु
बवबहत प्राबधकारी (सीबलोंग) बबजनौर द्वारा
पाररत आदेश बदनाोंक 01.04.2015 के अन्तगषत
धारा 10(2) का नोबटस वाबपस बलया गया है।
ऐसी म्मथथबत में प्रबतपक्षीगण का यह कथन बक
"उत्तर प्रदेश सरकार को अबधकतम जोत सीमा
आरोपण अबधनयम की धारा -13 के अन्तगषत
अपील योबजत करने का अबधकार नहीों था,"-
प्रबतपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत मा0 उच्चतम
न्यायालय द्वारा दी गयी बवबधक व्यवथथा
(2009(9) ADJ811(SC) ) के आलोक में बवबध
मान्य नहीों है। अतः वबणषत पररम्मथथबतयोों में
अपीलाथी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से
उपम्मथथत बवद्वान शासकीय अबधवक्ता के तकों
में बल प्रतीत होता है तथा उ0प्र0 सरकार की
ओर से योबजत अपील स्वीकार बकये जाने योग्य
पायी जाती है।
आदेश

उपरोक्त बववेचना के आधार पर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योबजत अपील
स्वीकार की जाती है। बवबहत प्राबधकारी
(सीबलोंग)/अपर कलेक्टर बबजनौर द्वारा पाररत
आदेश बदनाोंक 01.04.2015 बनरस्त बकया जाता
है। पत्रावली की जाती है बक मा0 उच्च
न्यायालय
द्वारा
ररट
याबचका
सोंख्या
8239/1980 कुरी सहकारी सबमबत बल0 आबद
बनाम उत्तर प्रदेश में पाररत आदेश बदनाोंक
09.12.96 के समादर में पक्षकारोों के आपबत्त
एवों साक्ष्य का पयाषप्त अवसर देते हुए गुण-दोर्
के आधार पर बनणषयादेश पाररत करें। उक्त
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
991
आदेश की प्रमाबणत प्रबतबलबप सबहत अवर
न्यायालय का अबभलेख वाबपस बकया जाये।
अपील पत्रावली सोंचयाथष अबभलेखागार प्रेबर्त
की जाये।"

(xi).
उपरोक्त
वबणषत
आदेश
बदनाोंक 29.12.2016 से क्षुब्ध होने के कारण
याची ने एक और याबचका (व्यवहार प्रकीणष
आज्ञापत्र याबचका सोंख्या 5712 वर्ष 2017) इस
उच्च न्यायालय में योबजत की। इस याबचका पर
बनम्न उद्धृत आदेश बदनाोंक 7.2.2017 को
पाररत हुआ।

"Learned Standing Counsel has
accepted notice on behalf of all the
respondents.
He
prays
for
and
is
according two weeks time to seek
instruction or file counter affidavit.
Rejoinder affidavit may be filed within
three days thereafter.

List this matter on 27.02.2017
in the additional cause list.

Any action, in between, would
be subject to final decision to be passed in
this writ petition."

(xii).
दोनोों
याबचकाये
(58295/2016 व 5712/2017) वतषमान
आदेश से एक साथ बनणषत की जा रही है।

2. याबचका सों0 58295 वर्ष 2016 में
प्रबतपक्ष सों0 1 व 2 की तरफ से प्रबतशपथ पत्र
दाम्मखल बकया गया है, बजसमे कथन बकया गया
है की आयुक्त महोदय ने 'पयाषप्त कारण' होने
के कारण 4 माह के बवलम्ब को क्षमा बकया। ए
आई आर 1987 उच्चतम न्यायालय, 1353 में
प्रबतवेबदत बनणषय को भी आधार बनाया।
प्रबतशपथ पत्र का उत्तर देते हुए याची ने कथन
बकया बक आयुक्त ने बबना नोबटस बदये, बवलम्ब
को क्षमा करने का अवैधाबनक आदेश पाररत
बकया है।

3. याबचका सोंख्या 5712 वर्ष 2017 में भी
प्रबतपक्ष 2 व 3 की तरफ से प्रबतशपथपत्र दायर
बकया गया है, बजसमें मुख्य रुप से कहा बक:-

5. "यह की अपील प्रश्नगत आदेश
बदनाोंबकत 29.12.2016 द्वारा बबल्कुल सही
प्रकार, बनयमानुसार, बवबधपूवषक, समस्त तथ्योों
एवों साक्ष्योों के आधार पर बनबणषत की है और
स्पि बकया गया है बक प्रश्नगत प्रकरण में वर्ष
1976 में बदये गये नोबटस से सोंबोंबधत पत्रावली
जो तालाश करने के उपरान्त भी नहीों बमली,
उनको ररकन्सटक्ट कराने के आदेश बदये गये
हैं और उनको ररकन्सटक्ट कराना आवश्यक है
तदानुसार अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत
आदेश द्वारा आदेबशत बकया गया बक बवबहत
प्राबधकारी/ अपर बजलाबधकारी , बबजनौर को
इस बनदेश के साथ प्रबत प्रेबर्त बकया जाता है
बक वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ररट
याबचका सोंख्या-8239/1980 कुु़डी सहकारी
सबमबत आबद बनाम उ0 प्र0 सरकार में पाररत
आदेश बदनाोंक 09.12.1996 के समादर में
पक्षकारोों को आपबत्त एवों साक्ष्य का पयाषप्त
अवसर देते हुए गुण-दोर् के आधार पर बनणषय
पाररत करें। उक्त आदेश के बवरुद्ध ररट
याबचका पोर्णीय नहीों है। याची को यह
वैकम्मिक सुबवधा प्राप्त है बक अवर न्यायालय /
बवबहत प्रा्बधकारी सीबलोंग, बबजनौर के समक्ष
उपम्मथथत होकर प्रस्तुत कर सकते थे जो याची
द्वारा नहीों बकया गया इस आधार पर याबचका
पोर्णीय नहीों है और सव्यय बनरस्तकरणीय
है।"

याची के प्रबतशपथ का उत्तर भी
बदया है, बजसमें याबचका में वबणषत कथनोों का
समथषन बकया गया है।

4. याची के बवद्वान अबधवक्ता श्रेय शमाष, ने
कथन बकया बक आक्षेबपत आदेश बनम्न कारणोों
से न्याय बवरुद्ध है।
992 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

(क) बवबहत प्राबधकारी के द्वारा
पाररत आदेश बदनाोंक 1.4.2015 के बवरुद्ध
'अबधबनयम 1960' की धारा 13 के अन्तगषत
अपील पोर्णीय नहीों है, क्ोबक आदेश बदनाोंक
1.4.2015 'अबधबनयम 1960' की धारा 11(2)
या धारा (12) के अधीन पाररत नहीों बकया गया
है। याची के बवद्वान अबधवक्ता ने अपने कथन
के समथषन में उच्चतम न्यायालय द्वारा पाररत
बनणषय सुपर कैसेट इंडस्डडरीज लि. बनाम उ.प्र.
सरकार 2009 (10) एस सी सी 531 का
उल्लेख बकया।

(ख) बवद्वान अबधवक्ता ने कथन
बकया बक आयुक्त के द्वारा बवलम्ब क्षमा का
आदेश याची को नोबटस बदये बबना ही पाररत
बकया गया है, अतः यह आदेश न्याय बवरुद्ध है।
अपने कथन के समथषन में इस उच्च न्यायालय
द्वारा पाररत आदेश शम्भू सरन चौबे व अन्य
बनाम उ.प्र. सरकार व अन्यः 2012 (10) ए
डी जे, 742 का उल्लेख बकया।

(ग) बवद्वान अबधवक्ता का यह भी
कथन है, बक बवलम्ब क्षमा के आदेश को चुनौती
देने
वाली
याबचका
(याबचका
सोंख्या
58295/2016) इस उच्च न्यायालय में लम्मम्बत
थी की इस दौरान ही आयुक्त नॆ अपील पर गुण
दोर् पर बनणषय ले बलया गया था, परन्तु केवल
इस कारण से उक्त याबचका स्वयों ही बनष्फल
नहीों हो जाती है। अगर यह न्यायालय इस
बनष्कर्ष पर पहुाँचता है बक बवलम्ब क्षमा का
आदेश न्याय बवरुद्ध था, तो अपील पर गुण दोर्
पर बदया गया आदेश स्वतः ही बनष्फल हो
जायेगा, क्ोोंबक वो आदेश एक 'आबश्रत आदेश'
(dependent order) है। इस तकष को पुख्ता
करने के बलए बवद्वान अबधवक्ता ने उच्चतम
न्यायालय के द्वारा पाररत रामा गोउडा, मेजर
बनाम स्पेशि िैंड एक्यूजीशन ऑलिसर,
बैंगिोर 1988 (2) एस सी सी 142 के बनणषय
का उल्लेख बकया।

(घ) बवद्वान अबधवक्ता ने आगे कथन
बकया
बक
आक्षेबपत
आदेश
बदनाोंक
29.12.2016 गुण दोर् पर भी बवबध बवरुद्ध
है,क्ोोंबक वतषमान प्रकरण में याची के बवरुद्ध
'अबधबनयम 1960' के अोंतगषत नवीन नोबटस
प्रेबर्त नहीों बकया जा सकता था तथा
बजलाबधकारी के आदेश से प्रकरण के
दस्तावेजोों का पुनबनषमाषण (Reconstruct) नहीों
बकया जा सकता। यह आदेश उच्च न्यायालय
के आदेश बदनाोंक 9.12.1996 में पाररत बदशा
बनदेशोों के बवपरीत भी है।

(ङ) याची द्वारा बलम्मखत बहस भी
पेश की गयी है, बजसमें ऊपर वबणषत बहस को
दोहराया गया है।

5. बवद्वान मुख्य थथाई अबधवक्ता, उ0 प्र0
सरकार ने प्रबत-उत्तर में कथन बकया बक;

(क) 'अबधबनयम 1960' की धारा
13 में स्पि रुप से वबणषत है बक 'धारा 11' की
उपधारा (2) या धारा 12 के अधीन बदये गये
बकसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश
की तारीख से 30 बदन के अन्दर उस आयुक्त
के समक्ष अपील पेश कर सकता है, बजसके
अबधक्षेत्र में वह भूबम या उसका कोई भाग म्मथथत
हो। धारा 10 (2) में यह स्पि रुप से उल्लेम्मखत
है बक, खातेदार को धारा 10(1) में प्रेबर्त
नोबटस की आपबत्त धारा 10 (2) में की जा
सकती है तथा ऐसी आपबत्त का बनणषय धारा 12
(1) के अनुसार बकया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण
में वर्ष 2010 में एक नोबटस धारा 10 (2) के
अोंतगषत पूवष में योबजत कायषवाही की बनरोंतरता
में प्रेबर्त बकया गया था, बजससे बवरुद्ध याची ने
आपबत्त पेश की थी। आपबत्त पेश होने पर
बवबहत प्राबधकारी ने उभय पक्ष को सुनकर,
कारणोों को अबभबलम्मखत करके आपबत्तयोों को
अस्वीकार करने का बनणषय बदनाोंक 1.4.2015
को पाररत बकया। अतः उक्त आदेश, धारा 12
(1) के अोंतगषत पाररत आदेश माना जायेगा।
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
993
अतः उक्त आदेश के बवरुद्ध अपील धारा-13,
'अबधबनयम 1960'के अन्तगषत पेश की जा
सकती है। अतः उ.प्र. सरकार द्वारा दाम्मखल
अपील पूणषतः पोर्णीय है। आयुक्त ने 'पयाषप्त
कारण' होने के कारण बवलम्ब क्षमा का आवेदन
पर बवबधपूवषक आदेश पाररत बकया। आयुक्त
द्वारा बबना नोबटस बदये बवलम्ब क्षमा का आदेश
पाररत करने में यबद कोई बवबधक त्रुबट थी तो भी
याची द्वारा ररकॉल (प्रत्याहार) प्राथषना पत्र पर
याची को सुनकर पूवष में पाररत बवलम्ब क्षमा का
आदेश यथावत रख कर आयुक्त द्वारा उक्त
त्रुबट को दूर कर बलया गया है।

6. उभय पक्षोों के बवद्वान अबधवक्ताओों के
तकों को ध्यान पूवषक सुना व प्रकरण के
अबभलेखोों व याची के द्वारा पेश की गयी बलम्मखत
बहस का पररशीलन ध्यान पूवषक बकया।

7. (i). प्रथम बबन्दू बजस पर इस
न्यायालय को बवचार करना है, वो है बक, प्रस्तुत
प्रकरण में बवबहत प्रबधकारी के आदेश बदनाोंक
1.4.2015 के बवरुद्ध उ. प्र. सरकार के द्वारा
पेश की गयी अपील 'अबधबनयम 1960' की
धारा 13 के अोंतगषत पोर्णीय है या नहीों?

(ii). 'अबधबनयम 1960' के वो
उपबोंध जो इस प्रकरण को बनस्ताररत करने के
बलए सुसोंगत है, वो बनम्न है।

धारा 10. लववरण प्रस्तुत न करने
वािा या अपूणण अथवा गित लववरण प्रस्तुत
करने वािे खातेदारों को नोलटस- (1). यबद
कोई जोतदार आधार 9 के अधीन प्रस्तुत बकये
जाने हेतु अपे्बक्षत कोई बववरण प्रस्तुत न करे
या अपूणष अथवा गलत बववरण प्रस्तुत करे तो
ऐसी हर एक दशा में बवबहत प्राबधकारी या तो
स्वयों या अपने अधीनथथ बकसी व्यम्मक्त के
माध्यम से ऐसी जाोंच करने के बाद जो वह
आवश्यक समझे, एक बववरण तैयार करवायेगा
बजसमें ऐसे ब्यौरे बदये होोंगे जो बवबहत बकये जायें
इस बववरण में बवशेर् रुप से धारा 6 के अधीन
बवमुक्त भूबम, यबद कोई हो, बदखाई जायेगी तथा
वह गाटा या वे गाटे भी बदखाये जायेंगे बजसे या
बजन्हें अबतररक्त भूबम घोबर्त करने का बवचार
हो।

(2). तत्पश्चात बवबहत प्राबधकारी
उपधारा (1) के अधीन तैयार बकये गये बववरण
की एक प्रबत के सबहत एक नोबटस ऐसी रीबत
से, जो बवबहत की जाए, हर एक ऐसे जोतदार पर
तामील कराएगा, बजसमें उससे कहा जाएगा बक
वह उस नोबटस में बनबदषि अवबध के अन्दर
कारण प्रकट करें बक बववरण क्ोों ठीक न मान
बलया जाए। बनबदषि अवबध नोबटस की तामील
की तारीख से 10 बदन से कम की न होगी।

धारा 11. आपलि प्रस्तुत न लकये
जाने पर अलतररक्त भूलम का अवधारण-(1).
यबद धारा 9 के अधीन प्रकाबशत नोबटस के
अनुसरण में बकसी जोतदार द्वारा प्रस्तुत बकया
गया कोई बववरण बवबहत प्राबधकारी द्वारा
स्वीकार कर बलया जाए अथवा यबद धारा 10 के
अधीन बवबहत प्राबधकारी द्वार तैयार बकए गए
बववरण पर बनबदषि अवबध के अन्दर आपबत्त न
की जाये तो बवबहत प्राबधकारी जोतदार की
अबतररक्त भूबम तद्नुसार अवधाररत करेगा।

(2). बवबहत प्राबधकारी ऐसे जोतदार
द्वारा जो अपनी अनुपम्मथथबत में बदए गए आदेश
से क्षुब्ध हो, उपधारा (1) के अधीन आदेश की
तारीख से 30 बदन के अन्दर प्राथषना को रद्द कर
देगा और उस जोतदार को धारा 10 के अधीन
तैयार बकए गए बववरण के बवरुद्ध आपबत्त
प्रस्तुत करने की अनुमबत देगा तथा धारा 12 के
उपबिोों के अनुसार उसका बनणषय करने हेतू
कायषवाही करेगा।

(3). धारा 13 के उपबिोों के अधीन
रहते हुए बवबहत प्राबधकारी का आदेश अोंबतम
तथा बनश्चायक होगा तथा उन पर बकसी बवबध
न्यायालय में आपबत्त नहीों की जाएगी।

धारा 12. आपलि प्रस्तुत लकए
जाने पर लवलित प्रालधकारी द्वारा अलधशेष
994 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
भूलम का अवधारण- (1) यबद धारा 10 की
उपधारा (2) के अधीन या धारा 11 की उपधारा
(2) के अधीन अथवा धारा 13 के अधीन अपील
में बदए गए बकसी आदेश के पररणामस्वरुप
कोई आपबत्त प्रस्तुत की गई हो तो बवबहत
प्राबधकारी पक्षोों की सुनवाई का और साक्ष्य
प्रस्तुत करने का समुबचत अवसर देने के बाद
अपने कारणोों को अबभबलम्मखत करके आपबत्तयोों
का बनणषय करेगा तथा अबतररक्त भूबम
अवधाररत करेगा।

(2). धारा 13 के अधीन में बदए गए
बकसी आदेश के अधीन रहते हुए उपधारा (1)
के अधीन बवबहत प्राबधकारी का आदेश अोंबतम
तथा बनश्चायक होगा तथा उस पर बकसी बवबध
न्यायालय में आपबत्त नहीों की जायेगी।

धारा 12-क कलतपय मामिों के
लसवाय खातेदार का लवकल्प माना जाना-
धारा 11या धारा 12 के अधीन अबतररक्त भूबम
का अवधारण करने में बवबहत प्राबधकारी, यथा
सम्भव, खातेदार द्वारा प्लाट या प्लाटोों के
सम्बि में बजन्हें वह और उसके पररवार के
अन्य सदस्य, यबद कोई हो, इस अबधबनयम के
उपबिोों के अधीन अपने पर अथवा उन पर
प्रयोज्य अबधकतम क्षेत्र के भाग के रुप में रखना
चाहे, इोंबगत बवकि को स्वीकार करेगा, चाहे
वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने
बववरण-पत्र में या बकन्ही अनुवती कायषवाबहयोों
में इोंबगत बकया गया होः

परन्तु यह बक-

(क) बवबहत प्राबधकारी खातेदार के
सोंबोंध में प्रयोज्य अबधकतम क्षेत्र में शाबमल की
जाने वाली भूबम की सोंपाबवषकता को ध्यान में
रखेगा;

(ख) यबद जोतदार की पत्नी की पास
कोई ऐसी भूबम हो तो अबधकतम क्षेत्र का
अवधारण करने के प्रयोजनाथष जोतदार द्वारा
धृत भूबम के साथ शाबमल की गई हो, तथा
उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अबधकतम क्षेत्र
के भाग के रुप में रखे जाने वाले प्लाट या प्लाटोों
के सम्बि में जोतदार द्वारा इोंबगत बवकि के
बवर्य में सिबत न दी हो, तो बवबहत प्राबधकारी
यथासोंभव, ऐसी रीबत से अबतररक्त भूबम घोबर्त
करेगा बक जोतदार की पत्नी द्वारा धृत भूबम में से
बलये जाने वाले क्षेत्र का कुल अबतररक्त क्षेत्र में
वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः
धृत क्षेत्र का पररवार द्वारा धृत कुल भूबम में हो;

(ग) यबद बकसी व्यम्मक्त के पास राज्य
सरकार या उत्तर प्रदेश कृबर् उधार अबधबनयम,
1973 की धारा 2 खि (ग) में यथा पररभाबर्त
बकसी बैंक अथवा बकसी सहकारी भूबम बवकास
बैंक या अन्य सहकारी सबमबत या बनगम या
बकसी सरकारी कम्पनी के पास बगरवी रखी गई
भूबम को शाबमल करके अबधकतम क्षेत्र से
अबधक भूबम हो तो, यथा सोंभव, इस प्रकार
बगरवी रखी गई भूबम से बभन्न भूबम अबतररक्त
भूबम अवधाररत की जाएगी;

(घ). यबद बकसी व्यम्मक्त के पास, धारा
5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में बनबदषि
बकसी अन्तरण या बवभाजन बवर्यक बकसी
भूबम को शाबमल करके, अबधकतम क्षेत्र से
अबधक भूबम हो तो, यथासम्भव ऐसे अन्तरण या
बवभाजन बवर्यक भूबम से बभन्न भूबम अबतररक्त
भूबम अवधाररत की जाएगी तथा यद अबतररक्त
भूबम के अन्तगषत कोई ऐसी भूबम शाबमल है जो
ऐसे अन्तरण या बवभाजन का बवर्य हो तो ऐसा
अन्तरण या बवभाजन जहााँ तक उसका सम्बि
अबतररक्त भूबम में शाबमल भूबम से है, शून्य
समझा जाएगा और सदैव से शून्य होगा, तथा-

(1) अोंतररती अपने द्वारा अोंतरक को
अबग्रम बदये गये प्रबतफल की आनुपाबतक
धनराबश को, यबद कोई हो, लौटाने हेतु दावा
कर सकता है, तथा यह धनराबश धारा 17 के
अधीन अोंतरक को देय राबश पर तथा
अबधकतम क्षेत्र के अन्दर अोंतरक द्वारा रखी गई
बकसी भूबम पर भी धाररत होगी और उत्तर
प्रदेश जमीोंदारी बवनाश और भूबम व्यवथथा
अबधबनयम, 1950 की धारा 153 में अन्तबवषि
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
995
बकसी बात के होते हुए भी ऐसी भूबम को उस
प्रभार की पुबि हेतु बेचा जा सकेगा;

(2). बटवारा से सम्बम्मित (ऐसे
खातेदार बजसके सम्बि में अबधशेर् भूबम
अवधाररत की गयी हो, से बभन्न) कोई पक्ष
बजसकी भूबम उक्त जोतदार की अबतररक्त भूबम
में शाबमल की गयी हो, बटवारा को बफर से
कराने का हकदार होगा।

धारा 13. अपीि- (1) धारा 11 की
उपधारा (2) या धारा 12 के अधीन बदये गये
बकसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश
की तारीख से 30 बदन के अन्दर उस आयुक्त
के समक्ष अपील पेश कर सकता है बजसके
अबधक्षेत्र में वह भूबम याउसका कोई भाग म्मथथत
हो।

(2) अपील को यथाशक् शीघ्र
बनस्ताररत करेगा तथा उस पर उसका आदेश
अम्मन्तम और बनश्चायक होगा तथा बकसी बवबध
न्यायालय में उस पर आपबत्त नहीों की जाएगी।

(3) यबद इस धारा के अधीन अपील
की जायें तो आयुक्त उस आदेश के प्रवतषन को
बजसके बवरुद्ध अपील की गयी हो तो ऐसे समय
के बलये और ऐसी शतो पर थथबगत कर सकता
है, जो ठीक और उबचत समझी जायेंः

प्रबतबि यह बक भूबम के उस भाग
के सम्बि में बजसके अबतररक्त होने के बवर्य
में या तो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन या
धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आपबत्त में
बववाद नहीों उठाया गया था अथवा अपील में
बववाद न उठाा गया हो उस आदेश का प्रवतषन
बजसके बवरुद्ध अपील की गयी हो, थथबगत नहीों
बकया जायेगा और 28 बसतम्बर, 1970 के पहले
इस उपधारा के अधीन बदया गया कोई थथगन
आदेश राज्य सरकार द्वारा अपील न्यायालय को
तदथष आवेदन-पत्र बदये जाने पर उस न्यायालय
द्वारा तद्नुसार पररष्कृत कर बदये जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस प्रबतबिात्मक के
प्रयोजनाथष धारा 9 या धारा 10 के अधीन बकसी
नोबटस की, अथवा बवबहत प्राबधकारी के समक्ष
कायषवाबहयोों की बनयबमतता, बवबधमाबवबहता या
वैधता के सम्बि में कोई बववाद स्वतः भूबम का
अबतररक्त भूबम होने से सम्बम्मित बववाद नहीों
समझा जायेगा।"

(iii) उपरोक्त वबणषत उपबोंधोों से यह
बवबदत है बक अबधबनयम 1960 की धारा 11 की
उपधारा (2) या धारा 12 के अधीन बदये गये
बकसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष धारा 13 के
अोंतगषत आयुक्त के समक्ष अपील पेश कर
सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह देखना
आवश्यक है बक क्ा बवबहत प्राबधकारी द्वारा
पाररत आदेश बदनाोंक 1.4.2015 धारा 11 की
उपधारा (2) या धारा 12 के अधीन पाररत
आदेश है या नहीों। प्रकरण के तथ्योों से यह भी
बवबदत है बक वाद सों0 7/2009 में याची को
धारा 10(2) के अोंतगषत प्रेबर्त नोबटस पर याची
द्वारा पेश की गयी आपबत्त को बवबहत प्राबधकारी
ने आदेश बदनाोंक 1.4.2005 द्वारा बनरस्त बकया
गया था। अतः यह आदेश धारा 12(1) के
अन्तगषत पाररत बकया गया है। अतः आदेश
बदनाोंक 1.4.2015 के बवरुद्ध अपील धारा 13,
अबधबनयम 1960 के अोंतगषत पोर्णीय है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा पाररत बनणषय सुपर
कैसट इंडस्ट्रीज लि. बनाम उिर प्रदेश
सरकार: 2009 (10) एस सी सी 531 में भी
यही प्रबतपाबदत बकया गया है बक यबद कोई
आदेश धारा 12, अबधबनयम 1961 के अोंतगषत
पाररत होता है तो उसके बवरुद्ध धारा 13,
'अबधबनयम 1961' में अपील पेश की जा
सकती है। धारा 12 की कायषवाही, धारा 10(2)
के नोबटस पर आरम्भ होती है तथा उक्त नोबटस
पर आपबत्त धारा 12(1) के अन्तगषत बवबनबश्चत
की जाती है, जैसा प्रस्तुत प्रकरण में हुआ है।
अतः प्रस्तुत प्रकरण में धारा 13 के अन्तगषत
ऊ.प्र. सरकार द्वारा पेश की गई अपील
पोर्णीय है।
996 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

8.
(i). वतषमान प्रकरण में बद्वतीय बबन्दू
बजस पर बनणषय बलया जाना है वो है बक क्ा
धारा 13 अबधबनयम 1961 के अोंतगषत अपील
पेश करने में बवलम्ब को क्षमा करने का प्राथषना
पत्र, प्रबतवादी

(यहााँ याची) को बबना नोबटस बदये,
स्वीकार बकया जा सकता है या नहीों? यबद नहीों,
तो उक्त आदेश के बवरुद्ध ररकॉल (प्रत्याहार)
प्राथषना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर पूवष में
पाररत 'बवलम्ब क्षमा' का आदेश यथावत बनाये
रखने के आदेश का क्ा असर होगा?

(ii). प्रस्तुत प्रकरण के तथ्योों से यह
बनबवषवाद है बक आयुक्त, ने प्रबतवादी ( यहाों
याची) को पूवष नोबटस बदये बबना ही उ.प्र.
सरकार द्वारा अपील पेश करने में हुए 4 माह के
बवलम्ब को क्षमा कर बदया था। उसके उपरान्त
याची की ररकॉल (प्रत्याहार) प्राथषना पत्र पर
उभय पक्षोों को सुनकर पूवष में पाररत 'बवलम्ब
क्षमा' के आदेश को ही यथावत रखा।

(iii). अबधबनयम 1960की धारा 38,
अपीलीय न्यायालय की शम्मक्तयोों तथा उसके
द्वारा अनुकरणीय प्रबिया को वबणषत करती है।
धारा 38 (1) के अनुसार इस अबधबनयम के
अधीन अपील की सुनवाई करने में तथा उसका
बनणषय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार
न्यायालय (बसबवल कोटष) की सब शम्मक्तयाों तथा
बवशेर्ाबधकार प्राप्त है तथा वह उस प्रबिया का
अनुसरण करेगा जो बसबवल प्रबिया सोंबहता,
1908 में अपीलोों की सुनवाई तथा उनके बनणषय
हेतु दी हुई हैं। अथाषत् बवलम्ब क्षमा करने की
प्रबिया का स्रोत बसबवल प्रबिया सोंबहता 1908
(सोंक्षेप में बस.प्र.सों.) से होगा। आदेश 41 बनयम
3A बस.प्र.सों. में अपील पेश करने में हुए बवलम्ब
क्षमा के प्राथषना पत्र को बनस्ताररत करने की
प्रबिया वबणषत की गयी है। 'अबधबनयम 1960'
की धारा 38 व बस.प्र.सों. का आदेश 41 बनयम
3क बनम्न उद्धृत बकया गया है:-

"धारा 38. अपीिीय न्याायािय
की शक्तक्तयााँ तथा उसके द्वारा अनुकरणीय
प्रलिया- (1) इस अबधबनयम के अधीन अपील
की सुनवाई करने में तथा उसका बनणषय करने
में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय
(बसबवल
कोटष)
की
सब
शम्मक्तयााँ
तथा
बवशेर्ाबधकार प्राप्त होोंगे तथा वह उस प्रबिया
का अनुसरण करेगा जो बसबवल प्रबिया सोंबहता,
1908 में अपीलोों की सुनवाई तथा उनके बनणषय
हेतु दी हुई है।

आदेश 41 लनयम 3क. लविम्ब की
मािी के लिए आवेदन- (1) जब कोई अपील
उसके बलए बवबहत पररसीमाकाल के पश्चात्
उपथथाबपत की जाती है, तब उसके साथ ऐसे
शपथपत्र द्वारा समबथषत आवेदन होगा बजसमें वे
तथ्य उपवबणषत होोंगे बजन पर अपीलाथी
न्यायालय का यह समाधान करने के बलए बनभषर
करता है बक ऐसी अवबध के भीतर भीतर अपील
न करने के बलए उसके पास पयाषप्त कारण था ।

(2) यबद न्यायालय यह समझता है
बक प्रत्यथी को सूचना जारी बकए बबना आवेदन
को नामोंजूर करने का कोई कारण नहीों है तो
उसकी सूचना प्रत्यथी को जारी की जाएगी और,
यथाम्मथथबत, बनयम 11 या बनयम 13 के अधीन
अपील को बनपटाने के बलए अग्रसर होने के पूवष
न्यायालय द्वारा उस मामले का अम्मन्तम रूप से
बवबनश्चय बकया जाएगा ।

(3) जहाों उबपनयम (1) के अधीन
कोई आवेदन बकया गया है वहाों न्यायालय उस
बडिी के बजसके बवरुद्ध अपील फाइल बकए
जाने की प्रथथापना है, बनष्पादन, को रोकने के
बलए आदेश उस समय तक नहीों करेगा जब
तक न्यायालय बनयम 11 के अधीन सुनवाई के
पश्चात अपील सुनने का बवबनश्चय नहीों कर लेता
है।"

(iv). उपरोक्त वबणषत प्रबिया से यह
बवबदत होता है बक बवलम्ब से पेश की गई
अपील पर 'बवलम्ब क्षमा' का प्राथषना पत्र मोंजूर
करने से पहले प्रत्याथी को नोबटस देना चाबहये,
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
997
परन्तु वतषमान प्रकरण में ऐसा कोई नोबटस नहीों
बदया गया था। अतः आदेश 41 बनयम 3क (2)
में वबणषत प्रबिया का बवशुद्ध रुप से अनुपालन
नहीों बकया है, परन्तु यहाों यह उल्लेम्मखत करना
प्रासोंबगक है, बक याची ने एक ररकॉल(प्रत्याहार)
प्राथषना पत्र बदनाोंक 3.11.2016, आयुक्त के
समक्ष पेश बकया था, बजसके माध्यम से 'बवलम्ब
क्षमा' का आदेश अपास्त करने का बनवेदन
बकया गया था। उक्त प्राथषना पत्र पर आयुक्त ने
उभय पक्षोों को सुनकर बनणषय बदनाोंक
1.12.2016 पाररत बकया बजसके द्वारा उक्त
प्राथषना पत्र को बनरस्त कर बदया तथा बवलम्ब
क्षमा का पूवष में पाररत आदेश को यथावत रखा।
अतः इस प्रबिया से आयुक्त ने आदेश 41
बनयम 3A बस.प्र.सों. में उल्लेम्मखत प्रबिया का
अनुपालन कर बलया तथा पूवष में हुयी प्रबिया
दोर् का बनवारण भी कर बलया, क्ोोंबक पूवष में
बबना नोबटस बदये, बवलम्ब क्षमा का आदेश
पाररत करना मात्र प्रबिया दोर् था। आयुक्त ने
आदेश बदनाोंक 1.12.2016 में उभय पक्षोों को
सुनकर स्पि रुप से उल्लेम्मखत बकया है बक धारा
5, के प्राथषना पत्र पर उदारता का दृबिकोोंण
अपनाना चाबहए, इसबलए 4 माह के बवलम्ब को
क्षमा करने में कोई वैधाबनक त्रुबट नहीों है।

(v). उपरोक्त बववेचना से यह
न्यायालय इस बनष्कर्ष पर पहुाँचता है बक याची
की बशकायत बक क्षमा बवलम्ब के प्रकरण में
उसका पक्ष नहीों सुना गया, सत्य नहीों है।
आयुक्त ने याची का पक्ष पूणष रुप से अपने
आदेश
बदनाोंक
1.12.2016
जो
ररकॉल
(प्रत्याहार) प्राथषना पत्र पर पाररत करने से पहले
सुना व इस पर बवचार भी बकया। अतः आयुक्त
के क्षमा बवलम्ब के आदेश में कोई त्रुबट नहीों है।
याची के बवद्वान अबधवक्ता यह बताने में
असमथष रहे बक वतषमान तथ्योों पर ध्यान देते हुए
4 माह का बवलम्ब, क्षमा क्ोों नहीों बकया जाना
चाबहए। उच्चतम न्यायालय ने अपने कई बनणषयोों
में प्रबतपाबदत बकया है बक 'बवलम्ब क्षमा' के
प्राथषना पत्र का बनणषय करते समय, न्यायालय
को 'उदार' व 'व्यावाहाररक' दृबिकोण रखना
चाबहये न बक 'तकनीकी' या 'रुब़िवादी'
दृबिकोण। शम्भू सरन चौबे (पूवष में उल्लेम्मखत)
के बनणषय में इस उच्च न्यायालय की एकल पीठ
ने यह प्रबतपाबदत बकया है बक बवलम्ब से पेश
की गयी अपील, बवलम्ब क्षमा प्राथषना पत्र के पेश
बकये बबना तथा उक्त प्राथषना पत्र को स्वीकार
बकये बबना अोंगीकृत नहीों की जा सकती। एकल
पीठ ने आदेश 41 बनयम 3 A सी.प्र.सों. की
प्रबिया को पूणष रुप से अनुपालन करने पर बल
बदया है। वतषमान वाद में आयुक्त ने पूवष में उक्त
प्रबिया को पूणषरुप से न अपनाने का दोर्,
ररकॉल (प्रत्याहार) प्राथषना पत्र को बनस्ताररत
करते समय पूणषरुप से उक्त प्रबिया का
अनुपालन करके दूर कर बलया है, अतः शम्भू
सरन चौबे (पूवष में उल्लेम्मखत) में प्रबतपाबदत
बवबध बसद्धाोंतो का पालन कर बलया गया है।
अतः आयुक्त द्वारा पाररत आदेश लदनांक
3.9.2015 व 1.12.2016 में कोई लवलधक
त्रुलट निीं िै। अतः उक्त आदेशों के लवरुद्ध
पेश की गयी ररट यालचका सं 58295/2011
बििीन िोने के कारण, लनरस्त करने योग्य
िै, अतः लनरस्त की जाती िै।

9.(i). इस प्रकरण का अम्मन्तम बबन्दू बजस
पर इस न्यायालय को बवचार करना है वो यह है
बक आयुक्त द्वारा पाररत आदेश बदनाोंक
29.12.2016 गुण दोर् पर बवबध सित है
अथवा नहीों? आयुक्त ने अपने उक्त आदेश में
स्पि रुप से उल्लेम्मखत बकया है, बक समस्त
कायषवाही उच्च न्यायालय के आदेश बदनाोंक
9.12.1996 के अनुपालन में ही की गयी है तथा
पूवष कायषवाही का ही भाग है, जो तहसीलदार
की आख्या से भी बवबदत होता है। नोबटस पर
जो आपबत्तया प्रस्तुत करी गई उसमें भी यह
उल्लेम्मखत नहीों है बक खातेदार की जोत में
1976 के बाद, भूबम का क्षेत्रफल अबधक या
कम हुआ है। अतः इस कायषवाही से याची के
बवरुद्ध बकसी भी प्रकार से पूवाषग्रह ग्रस्त होने
998 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
की आकाोंक्षा नहीों है। याची को यह अबधकार है
बक वो अपना पक्ष अबधबनयम 1961 में दी गयी
प्रबिया के अोंतगषत रख सकता है।

(ii). पत्रावली न बमलने के कारण,
तहसीलदार धामपुर द्वारा याची के जोत में
सम्मिबलत समस्त भूबम के आधार पर सीबलोंग
प्रपत्र तैयार बकया गया था और उसके अनुिम
में ही याची को नोबटस बदया गया था। बवबहत
प्राबधकारी ने समस्त प्रबिया 'अबधबनयम 1960'
के उपबिोों के पररपालन में की गयी है। सम्पूणष
प्रबिया इस न्यायालय के आदेश बदनाोंक
9.2.1996 के पररपालन में ही की गयी है। अतः
आयुक्त
महोदय
द्वारा
पाररत
आदेश
29.12.2016 में कोई बवबधक त्रुबट नहीों है।

(iii).
रामा
गोउडा
(पूवष
में
उल्लेम्मखत) के बनणषय में उच्चतम न्यायालय ने
प्रबतपाबदत बकया है बकबवलम्ब क्षमा के आदेश
के बवरुद्ध कोई याबचका बवचाराधीन हो तथा
उसी दौरान अपील में बनणषय पाररत हो जाये तो
पहली याबचका का अम्मन्तम बनणषय पर अपील के
बनणषय के बवरुद्ध याबचका का बनणषय बनभषर
रहेगा, क्ोोंबक अपील में पाररत आदेश एक
'आबश्रत आदेश' (Dependent Order) है।
परन्तु वतषमान प्रकरण में बवलम्ब क्षमा के
आदेश के बवरुद्ध याबचका वतषमान आदेश के
द्वारा बनरस्त की जा रही है। अतः रामा गोउडा
(पूवष में उल्लेम्मखत) के बनणषय की कोई
प्रासोंबगकता वतषमान प्रकरण में नहीों रह जाती
है।

10. उपरोक्त बववेचना के आधार पर यह
न्यायालय इस बनष्कर्ष पर पहुाँचता हैः-

(i). 'अबधबनयम 1960' की धारा 10
(2) के अन्तगषत बदये गये नोबटस की आपबत्त का
बनस्तारण बवबहत प्राबधकारी द्वारा 'अबधबनयम
1960' की धारा 12(1) के अन्तगषत वबणषत
प्रबिया के द्वारा बकया जायेगा तथा जो आदेश
पाररत होगा उसकी अपील 'अबधबनयम 1960'
की धारा 13 के अन्तगषत आयुक्त के सामने पेश
की जा सकती है। जैसा की वतषमान प्रकरण में
बकया गया है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
पाररत अपील पोर्णीय है।

(ii). 'अबधबनयम 1960' की धारा 13
के अन्तगषत पेश की गयी अपील की सुनवायी
की अनुकरणीय प्रबिया 'अबधबनयम 1960' की
धारा 38 में उल्लेम्मखत है। बजसके अनुसार
बस.प्र.सों. 1908 में वबणषत अपीलोों की सुनवाई
की वबणषत प्रबिया का अनुसरण करना चाबहए।
बस.प्र.सों. के आदेश 41 बनयम 3 क, अपील में
बवलम्ब की माफी के आवेदन को बनस्तारण
करने की प्रबिया को वबणषत करता है। बजसके
अनुसार यबद न्यायालय यह समझता है बक
प्रत्याथी को सूचना जारी बकये बबना आवेदन को
नामोंजूर करने का कोई कारण नहीों है तो
उसकी सूचना प्रत्याथी को जारी की जायेगी।
इस प्रकरण में प्रत्याथी/याची को बबना सूचना
बदये, बवलम्ब क्षमा का आवेदन स्वीकार कर
बलया गया था। परन्तु यह प्रबकया दोर् को
ररकॉल (प्रत्याहार) आवेदन पर उभय पक्षोों को
सुनकर पूवष में पाररत आदेश को यथावत रखने
के कारण बनवारण बकया जा चुका है अतः
वतषमान प्रकरण में कोई प्रबिया दोर् नहीों रह
जाता है। तथा पूवष में mRiUu प्रबिया दोर् का
प्रबतकार कर बलया गया है।

(iii). बवलम्ब क्षमा के प्राथषना पत्र का
बनस्तारण करते समय न्यायालय को उदार व
व्यवहाररक दृबिकोोंण रखना चाबहए न बक
तकनीकी या रुब़िवादी दृबिकोोंण। अतः वतषमान
प्रकरण में आयुक्त ने उदार व व्यवहाररक
दृबिकोोंण अपनाकर कोई बवबधक त्रुबट नहीों की
है वरन् उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रबतपाबदत
न्याबयक बसद्धाोंतो का पररपालन ही बकया है।
'बवलम्ब क्षमा' के प्राथषना पत्र पर बवचार करते
समय न्यायालय को उदार, व्यावहाररक, न्याय
उन्मुखी, गैर रूब़िवादी दृबिकोोंण रखना चाबहए,
क्ोबक न्यायालय अन्याय को दूर करने के बलए
1 All. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd. Bijnor Vs. State of U.P. & Ors.
999
उपकृत है, न की अन्याय को क़ानूनी रूप देने
का
बलए।
(ईशा
भट्टाचारजी
बनाम
रघुनाथपुर नािर अकादमी; (2013) 12
एस सी सी 649: पैरा : 21 (21.1))

(iv). उपरोक्त बववेचना के आधार
पर यह न्यायालय इस बनष्कर्ष पर पहुाँचता है बक
आक्षेबपत आदेश बदनाोंक 29.12.2016 में गुण
दोर् पर कोई बवबधक त्रुबट नहीों है। अतः
आक्षेबपत आदेश न्याय सोंगत है।

(v).
अतः
यालचका
संख्या
5712/2017 भी बििीन िोने के कारण
लनरस्त
की
जाती
िै।

11. यालचका सं 58295/2016 तथा
यालचका सं 5712/2017 बििीन िोने के
कारण लनरस्त की जाती िै। व्यय पर कोई
आदेश पाररत निीं लकया जा रिा िै।
----------
(2020)1ILR999

ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 06.11.2019

BEFORE
THE HON'BLE J.J. MUNIR, J.

Writ C No. 6109 of 2004

State of U.P. & Ors. ...Petitioners
Versus
Shri Brahma Dev Tripathi & Anr.
 ...Respondents

Counsel for the Petitioners:
S.C.

Counsel for the Respondents:
S.C.